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कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी

सिरसा, 22 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी की गई है। सभी औद्योगिक ईकाईयां मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत किसी भी कामगार / कर्मचारी की कोरोना संक्रमण टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटीव आने पर संबंधित औद्योगिक ईकाई द्वारा उस कर्मचारी के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूचि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को देनी होगी। स्टैण्डर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की ट्रेसिंग की जाएगी, इस कार्य में संंबंधित औद्योगिक ईकाई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करेगी।

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                उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत औद्योगिक ईकाई में आने वाले सभी कामगारों की बुखार व फ्लू की जांच के लिए स्क्रिनिंग की जाएगी। इस कार्य में सभी औद्योगिक ईकाईयां सहयोग करेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाली औद्योगिक प्रतिष्ठïान के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।