कोरोना जागरूकता अभियान ‘मत जा नजदीक, खुद को रखे ठीक, उन पे रहे आंख, ढके ना जो मुॅह और नाकÓ का शुभारंभ
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जनमानस को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आमजन को स्वास्थ्य मापदंडों के उचित क्रियांवयन, मास्क पहनने और शारीरिक दूरी व स्वच्छता के प्रति अधिक से अधिक सचेत किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ अवसर पर राज्य सरकार के महाअधिवक्ता बलदेव राज महाजन, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, हरियाणा जेल विभाग से सेवानिवृत्त महानिदेशक के.सेल्वराज व हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल भी मौजूद रहे।
न्यायामूर्ति राजन गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। राज्य सरकार के सहयोग से इस महामारी के खिलाफ जन मानस को हेल्थ प्रॉटोकोल के बारे में जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक एजेंसियों को बड़े स्तर पर जागरूकता पैदा करने और मुफ्त में मास्क बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पिछले एक वर्ष से कोविड-19 की रोकथाम के लिए बहुत काम कर रहा है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय के साथ तीन लाख 50 हजार प्रवासियों की मदद की। कोविड के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चार हजार से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से चार लाख 40 हजार से अधिक व्यक्तियों को जागरूक किया गया। इसके साथ-साथ दो लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरित किये गये, दो हजार 700 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गयी, 20 हजार से अधिक सैनेटरी नैपकिन वितरित किये गये तथा 8 हजार 121 लोगों को आश्रय आदि के साथ सहायता प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए टीकाकरण भी शुरु हो गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अब अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही कोविड-19 एवं इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करना। जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से दूर-दराज इलाकों में संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता फैलाना व मास्क बनाकर वितरण करने में सहयोग करना। केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को राहत प्रदान करना है। इसके साथ-साथ जागरूकता के प्रभावी और रचनात्मक तरीकों में मास्क पहनना, हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी की पालना करना शामिल है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर टीकाकरण अभियान के बारे में आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ इससे जुड़ी शंकाओं को भी दूर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए तथा महामारी की चपेट में आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कह कि जेल विभाग, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मास्क बनवाए जाएंगे तथा जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना, हाथ साफ करना आदि सभी निवारक कदम उठाने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, मॉल के साथ-साथ अदालतों, सचिवालय में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि समाज के हर वर्ग को इस महामारी के बारे में शिक्षित किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मास्क के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम युवा के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये जागरूकता अभियान पुलिस और सिविल अधिकारियों की मदद से आयोजित किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अभियान के प्रभावी और सार्थक क्रियांवयन के लिए साईकिल रैली, एनिमेटेड वीडियो तैयार करना, पैम्फलेट का वितरण आदि कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 एवं इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं से अधिकांश छात्रों एवं शिक्षकों को अवगत कराने के लिए कानूनी साक्षरता क्लबों के माध्यम से विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी जागरूकता अभियान शुरू किये जाएंगे।