*MCC Fire and Rescue Committee reviews monsoon preparedness and Fire Safety initiatives*

*कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 7 मार्च को कार्यालय पंचकूला में की जाएगी*

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पंचकूला, 5 मार्च –  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला, के  कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही 7 मार्च (शुक्रवार) को सुबह 11 से  4 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय फ्लेट नंबर- 520, पॉवर कॉलोनी, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।

सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए  इस अवसर का लाभ उठाएं।

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