*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

किसानों को दुर्घटना होने पर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत दी जाती है वित्तीय सहायता : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 24 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा राज्य में कृषि कार्य के दौरान खेतों में कार्य करने के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए पीडि़त को मार्किट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।


उपायुक्त ने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेतों में दिन-रात काम करना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्यथा के कारण से स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1 लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग-भंग होने या स्थायी चोट होने पर 1 लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्केट कमेटी के माध्यम से देती है।

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  उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्ट मार्टम का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।