*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों/मशीनों पर अनुदान के लिए 7 सितंबर तक करें आवेदन : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 03 सितंबर।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा फसल प्रबंधन कृषि यंत्रों मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। जिला के किसान इस अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि फसल अवशेष का प्रबंधन करके किसान न केवल फसल उत्पादन को बढा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण व जल संरक्षण में भी सहयोगी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष को जला देने से न केवल वातावरण को दूषित करता है बल्कि इससे चारे की कमी भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों व अधिक आयु के लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे इसकी भौतिक संरचना बिगड़ती है। इसलिए किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाते हुए फसल अवशेषों का प्रबंधन करें।


उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रो/ मशीनों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर क्रमश: 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि तथा 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न कृषि यंत्रों/मशीन जैसे स्ट्रा बेलर (हे-रेक के साथ) (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), सुपर एसएमएस (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति) हैप्पी सीडर (10 सामान्य 2 अनुसूचित जाति),  पैडी स्ट्रा चौपर/मल्चर (20 सामान्य, 6 अनुसूचित जाति), रोटरी स्लेशर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), रिविर्सिबल एम0बी0 प्लाऊ (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति), सुपर सीडर (50 सामान्य, 40 अनुसूचित जाति), जीरो टिल सीड ड्रिल (70 सामान्य, 60 अनुसूचित जाति), क्रोप रीपर/ट्रैक्टर चालित/रीपर कम बाइंडर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति) श्रेणी के लिए अलॉट किए गए। सभी श्रेणी में 70 प्रतिशत लक्ष्य छोटे एवं सामान किसानों के लिए आरक्षित है। इसके लिए जिले में कुल 867.5 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में कुल 100 सीएचसी सामान्य के लिए तथा 60 सीएचसी अनुसूचित जाति के लिए अलॉट किए गए है जिसके लिए 840 लाख का प्रावधान किया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत प्रोग्रेसिव किसान, एफ पी ओ, फार्मर रजिस्ट्रर सोसायटी व पंचायतों को अधिकतम प्रोजेक्ट की कीमत 15 लाख तक के कृषि यंत्र, खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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सहायक कृषि अभियन्ता गोपी राम सांगवान ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतू किसान द्वारा विभाग की किसी भी स्कीम के तहत इस कृषि यंत्र/मशीन पर पिछले दो वर्षोंं के दौरान अनुदान न लिया हो तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र/मशीन हेतु ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी अनिवार्य है। कुल लक्ष्य मे से 70 प्रतिशत सीमांत व छोटे किसानों के लिए आरक्षित है। जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये से कम है उन यंत्रो पर विभाग द्वारा दो हजार 500 रुपये एंव जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये या उससे अधिक है, उन कृषि यंत्रो पर पांच हजार रुपये बुकिंग राशि ऑनलाइन ही ली जाएगी। जो कि विभागीय दिशा-निर्देशों अनुसार रिफंडेबल होगी। बुकिंग राशि अदा करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आवेदन पत्र लक्ष्य से ज्यादा होने पर ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से चयन किया जायेगा। सीएचसी के लाभार्थी का चयन के लिए डीएलईसी जांच उपरांत द्वारा किया जाएगा। सीएचसी/व्यक्तिगत किसान के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर सात सितंबर 2021 किया जा सकता है।