सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

कंटेनमेंट जोन में हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 30 अक्तूबर।


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।

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नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में एमसी कॉलोनी नजदीक कंबोज पीजी (01666-222626), नोहरिया गेट नजदीक जतिन बेकरी, ग्रेवाल बस्ती गली नंबर 5, कीर्ति नगर गली नंबर 4 व 9, अग्रसेन कॉलोनी एसबीआई वाली गली व गली नंबर 5, सुभाष कॉलोनी नजदीक सालासर मंदिर (01666-220525), रेलवे कॉलोनी नजदीक प्राईमरी रेलवे स्कूल (01666-231285), खाना कॉलोनी नजदीक आनंदपुर कुटिया (93557-96000), रानियां में वार्ड नंबर 11 जेज कॉलोनी (01698-250316), खंड बडागुढ़ा के गांव मत्तड़ नजदीक राजकीय हाई स्कूल (सरपंच 94788-79600/सचिव 93069-95611) व गांव लहंगेवाला (सरपंच 98782-02549/सचिव 93069-95611) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।

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कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


               उपायुक्त प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।