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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण व सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री वर्जित है।

पंचकूला, 13 अगस्त-

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण व सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री वर्जित है। इसके अलावा धूम्रपान का विज्ञापन लगाना भी गैर कानूनी है। 

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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस अधिनियम की पालना के लिये नोडल विभाग है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना भी वर्जित किया गया है और ऐसा करने पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि यदि दुकानदारों अथवा तंबाकू उत्पादक कंपनियां तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन बोर्ड लगाते है तो उन पर न केवल चलान किया जा सकता है बल्कि इसके लिये 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता। ऐसी शिकायत मिलने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना व 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 

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