*Municipal Corporation conducts cleanliness drive in Sector 11 green belt*

उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर सैक्टर 19 के मकान न0 109 से मकान न0 324 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया।

पचंकूला 11 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर सैक्टर 19 के  मकान न0 109 से मकान न0 324 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। सैक्टर 19 केे 33 वर्षीय निवासी मकान न0 264 के  प्रवीन कुमार के कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। सैक्टर 19 के इस भाग के आसपास का क्षेत्र बफर जोन मे शामिल रहेगा। 

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उपायुक्त ने एक अन्य आदेश में गांव माजरी के 45 वर्षीय देव सिंह के कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर  पोपली किरयाणा स्टोर वाली गली में मकान न0 74 बी से मकान न0 221 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा साथ लगते एरिया को बफर जोन घोषित किया गया है। 

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उपायुक्त ने इन दोनों कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में नगर निगम आयुक्त को सेनीटाईज करने तथा सोलिड वेस्ट का निस्पादन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त को पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने और सिविल सर्जन चिकित्सकों की टीम का गठन कर घर घर जाकर लोेगों की स्क्रीनिंग एवं सांस व फ्लू आदि से ग्रस्त लोगों की जाचं एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करंेंगे। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करेंगें।  

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