City Mayor Harpreet Kaur Babla reviews Chhath Puja preparations at Sector 42 Lake, assures full support to Purvanchal community

उपायुक्त ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन नहीं दंे सकता।

पंचकूला, 1 मई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन नहीं दंे सकता। 

उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में हुए चुनावों में इस तरह के कोई विज्ञापनों से संबंधित मामलों पर नोटिस लेते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित व भ्रमित करने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया में दिये जाने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन से पूर्व सत्यापन जरूरी है। सत्यापन के लिये जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनेट्रिंग कमेटी गठित की जा चुकी है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में प्रत्याशियों द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर भी निरंतर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला ध्यान में आने पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जायेगा तथा विज्ञापन व पेड न्यूज के खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिये वचनवद्ध है और हर स्तर पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये। 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply