*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

उपायुक्त ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक की करी अध्यक्षता

जिला में 312 लोगों को मिला चुका है योजना का पूर्ण लाभ – मोनिका गुप्ता

केन्द्र सरकार प्रति किलोवाट पर 30 हजार और प्रदेश सरकार परिवारिक वार्षिक आय के हिसाब से दे रही सबसिडी – उपायुक्त

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पंचकूला, 3 जनवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को योजना से संबन्धित उचित दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार ने फरवरी 2024 से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी एमबीवाई) को शुरू किया हुआ है। योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और राज्य वित्तीय सहायता (एसएफए) प्रधान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा बिजली बिल को कम करती है। सरकारी प्रोत्साहन सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता स्थापना लागत की भरपाई करती है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और यह वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त है।

केन्द्र सरकार अधिकतम 78 हजार का दे रही सहयोग

उपायुक्त ने बताया कि आवासीय परिवारों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दो किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 30,000 रुपये प्रति किलोवाट और तीन किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए आनुपातिक आधार पर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 78 हजार रूपये की सबसिडी उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एक लाख अंत्योदय परिवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पारिवारों के उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक 25,000 रुपये प्रति किलोवाट और 1.80 लाख रुपये से लेकर 300 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पारिवारिक के उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट राज्य वित्तीय सहायता के रूप में देंगी।

2 किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले कर सकेंगे आवेदन

उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के पास दो किलोवाट या उसके बराबर स्वीकृत भार (एसएल) के साथ घरेलू आपूर्ति (डीएस) कनेक्शन होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार श्रेणी के तहत होनी चाहिए। उपभोक्ता की औसत खपत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 200 यूनिट/माह या वित्त वर्ष 2023-24 में 2400 यूनिट प्रतिवर्ष तक होगी।

1327 लोगां ने किया आवेदन

उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गांवों/वार्डों में 96 शिविरों का आयोजन कर लोगों को जानकारी दी गई है। योजना के सचिव ने बताया कि जिला पंचकूला में योजना के तहत 1327 लोगां ने आवेदन किया है। 312 लोगों को योजना को पूर्ण लाभ दिया जा चुका है। 376 उपभोक्ताओं ने अपने वेंडर का चयन कर लिया है।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, यूएचबिविनि के एसई सुधाकर तिवारी, एलडीएम गजल शर्मा, हरेन्द्र मलिक पार्षद, बिजली विभाग के एक्सईएन ललित सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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