उपायुक्त ने निशक्त लोगों के लिए कानूनी अभिभावक व सह अभिभावकों के सर्टिफिकेट के लिए आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता
पंचकूला, 21 अगस्त- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक निशक्त लोगों के लिए कानूनी अभिभावक व सह अभिभावकों के प्रमाण पत्र देने बारे आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बेैठक में कानूनी अभिभावक व सह अभिभावकों के लिए 10 आवेदन प्राप्त हुए।
बैठक में आई सुनीता ने उपायुक्त को बताया कि उसके भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके माता पिता भी नहीं है। वह स्वयं अपनी देखभाल नही ंकर सकता। इसलिए वह अपने भाई की देखभाल के लिए उसकी अभिभावक बनकर उसकों अपने साथ रखना चाहती है।
एक अन्य केस में श्रद्वा नाम की निशक्त महिला की मां ने बताया कि उसकी उम्र 70 वर्ष है। वह बुजुर्ग होने के कारण अपनी बेटी की ठीक से संभाल नही ंकर पाती। इसलिए वह अपनी बडी बेटी को निशक्त श्रद्धा की सह अभिभावक बनाना चाहती है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि जब तक आप है, आप अपनी बेटी को संभाले। उन्होंने बताया कि सह अभिभावक बनने के लिए कुछ मानदंड अलग है, जिसके बारे में कुछ क्लियर नही हुआ है। जैसे ही मानदंड साफ हो जाएंगे तब उनको लागू करने के बारे में विचार किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि मानसिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना निरामय स्कीम भी लागू की गई है जिसके अ्रतर्गत जनरल कैटेगरी के बच्चों को 1 लाख रुपये तक की इंश्योरेंस दी जाएगी। उन्होने बताया कि इस इंश्योरेंस का सालाना चार्ज 500 रुपये रहेगा जबकि एक साल के बाद 250 रुपये की फीस भरकर इसका दोबारा से नवीनीकरण हो सकेगा।
उन्होने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत बीपीएल कार्डधारकों के लिए इस स्कीम में 250 रुपये की सालाना चार्ज किया जाएगा, जबकि एक साल के बाद 50 रुपये का चार्ज देकर इसका नवीनीकरण हो सकेगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, सदस्य सत्यपाल, सदस्य अंजू बनवाला, डीए मौजूद रहे।