*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

आवेदन की सभी शर्तें पूरी होने के उपरांत तुरंत जारी की जाए एनओसी : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 24 जून।

प्रगति रिपोर्ट समय पर पोर्टल पर अपडेट करें संबंधित विभागाध्यक्ष : उपायुक्त

आवेदन की सभी शर्तें पूरी होने के उपरांत तुरंत जारी की जाए एनओसी : उपायुक्त बिढ़ान


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान की अध्यक्षता में बुधवार को स्थानीय उपायुक्त कैंप कार्यालय में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेन्स कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों संबंधी सभी प्रकार की रेगुलेटरी अपुरवल/क्लीरेंसिस एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने बारे विचार-विमर्श हुआ और अधिकारियों को इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में नगराधीश कुलभूषण बंसल, उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र गुरप्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के जिलास्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे।

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                उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी लंबित केसों को पोलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरन्त प्रभाव से करते हुए निर्धारित समयावधि में निपटान करते हुए की गई प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी सीसीआईपी के तहत आवेदनों के निपटान करने के लिए अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करें। बैठक में क्लीरेन्स के लिए लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें एचएसपीसीबी, टीसीपी, बिजली निगम, डीएफएससी व खान व भूविज्ञान से संबंधित आवेदनों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त संचार और कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर नीति के तहत आवेदनों पर भी विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्टï निर्देश दिए कि आवेदन की सभी शर्तें पूरी होने के उपरांत किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय रहते एनओसी प्रदान की जाए ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें।

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                गौरतलब है कि जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। हरियाणा इंटरप्राईज प्रमोशन एक्ट एवं इसके तहत बनाए गए नियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा इंटरप्राईज प्रमोशन सैन्टर (एचईपीसी) का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर अपनी सेवाएं प्रदान करते है और उद्यमियों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट बारे सभी प्रकार की क्लीरेन्स 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है। अगर किसी भी संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार निर्धारित समय अवधि में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है तो 45 दिन बाद डिम्ड क्लीरेन्स का प्रावधान है, जिसकी समीक्षा के लिए हर मासिक बैठक में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाती है और लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

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