*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

अब शनिवार व रविवार की बजाय सोमवार और मंगलवार को दुकाने रहेंगी बंद, शहरी क्षेत्रों में रहेंगे नियम लागू : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 28 अगस्त।


                 उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार अब शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सोमवार और मंगलवार को सभी शॉपिंग मॉल व दुकानें बंद रहेंगी जबकि शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ये आदेश केवल शहरी क्षेत्र के इलाकों के लिए अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

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                     उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने इससे पहले सभी सार्वजनिक और निजी कार्यालयों को बंद करने से संबंधित जारी किया गया था, जिसके तहत केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित और शॉपिंग मॉल और दुकानों को छोड़कर हरियाणा के पूरे क्षेत्र में शनिवार और रविवार को बंद किए गए थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा की मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार हरियाणा में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों मे शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोलने पर कोई रोक नहीं है। संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक व पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 


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