*Municipal Corporation conducts cleanliness drive in Sector 11 green belt*

अब रात्रि 9.30 बजे तक खुले रहेंगे सड़क किनारे बने ढाबे

सिरसा, 21 जुलाई।

नगर परिषद / पालिका की सीमा में रेस्तरां व होटलों के नियमों में बदलाव


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोविड-19 के चलते रेस्टरा, होटल में शराब परोसने की हिदायतों में बदलाव किया गया है। विभाग द्वारा जारी नई हिदायतों के अनुसार नगर परिषद / पालिका की सीमा के अंदर होटल व रेस्तरां में शराब परोसने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि नए बदलावों के अनुसार आबकारी विभाग की अनुमति लेकर रेस्टरां (रेस्टोरेंट) में शराब परोसी जा सकती है, हालांकि बार बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य की आबकारी नीति के अनुसार अनुमति लेकर होटलों में कमरों व रेस्तरां में शराब परोसी जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं की इकाइयां बंद रहेंगी। आदेशों के अनुसार जिला सिरसा की नगरपालिका सीमा के भीतर सभी होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं इकाइयां जारी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे ढाबों को बंद करने का समय रात्रि 9.30 बजे होगा। इन होटलों और रेस्तरांओं पर साप्ताहिक बंद लागू नहीं होगा, सड़क किनारे ढाबों पर लागू श्रम कानूनों का पालन भी शामिल है। सभी संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक नाइट कफ्र्यू की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

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                    डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक व सभी उपमंडलाधीश इन आदेशों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी / बिक्रीकर), जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त व शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी / सचिव संबंधित उपमंडलाधीश को सहयोग करेंगे। सभी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगे।


                आदेशों की उल्लंघना करने वाले के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 तथा महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।