पंचकूला, 13 अक्टूबर- विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पंचकूला जिला में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इन दिनों अन्य राज्यों के बॉर्डर से 3 किलोमीटर तक यह आदेश लागू रहेंगे। चुनाव आचार संहिता के दौरान बॉर्डर पर भी पूरी तरह से चैकसी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां रोकने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस लगातार नाकों पर रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इस संबंध में अन्य सीमावर्ती राज्यों के जिलों से भी पत्राचार किया गया है तथा जिला पुलिस उनसे तालमेल बनाए हुए हैं। इनमें केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर तथ पंजाब के जिला एसएएस नगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पूरी तरह से ड्राई डे रहेगा। इन दिनो शराब बेचने पर पाबंदी रहेगी। उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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