-नाथूसरी चौपटा में खंड एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय तथा ऐलनाबाद के तहसील कार्यालय में लगेगा कैंप
-पोलिंग एजेंट, मतगणना एजेंट की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य : रिटर्निंग अधिकारी
रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि उपचुनाव के दौरान उम्मीदवार, चुनाव ऐजेंट, पोलिंग ऐजेंट तथा मतगणना ऐजेंट की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है। इसी कड़ी में कोविड-19 नियमों की पालना के तहत 28 अक्तूबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐलनाबाद के तहसील कार्यालय तथा नाथूसरी चौपटा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में आरटीपीसीआर सैंपलिंग कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के सभी उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंट, मतगणना एजेंट आदि की आरटीपीसीआर सैंपलिंग अवश्य करवाएं, ताकि उन्हें पोलिंग तथा मतगणना एजेंट पहचान पत्र जारी हो सके।
