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IGNOU Regional Centre Chandigarh Celebrates 79th Independence Day with Patriotic Fervour

नए सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना: उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 19 अप्रैल।


                    उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र व ईनफोरमल रूप में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) आरंभ की गई है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता का प्रावधान है।

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                    उन्होंने बताया कि यह योजना में खाद्य प्रसंस्करण में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने एवं बढ़ावा देने के लिए सिरसा जिला में वन-डिस्ट्रिक-वन-उत्पाद के तहत किन्नु उत्पाद का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण में काम कर रहे सूक्ष्म उद्यम जैसे आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्य / पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा इत्यादि के लिए भी लाभ लेने के पात्र होंगे।


योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मापदंड :


                    जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा कम से कम 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमओएफपीआई डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र, सिरसा में जिला एमएसएमई केंद्र का कार्यालय स्थापित किया गया है तथा इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन की भी नियुुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रार्थी जिला उद्योग केंद्र स्थित जिला एमएसएमई सैंटर कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-247650 व कर्मचारी रोहित कुमार (94669-24075) व सतिंद्र सिंह (70154-26599) से संपर्क स्थापित कर सकते है।

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जिला में अब तक एक लाख 56 हजार से अधिक को लगी कोविड वैक्सीन, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर हो रहा टीकाकरण : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 19 अप्रैल।

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                    उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अबतक एक लाख 56 हजार 528 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ कर बचाव उपायों व एसओपी गाइडलाइन की अनुपालना करें तभी कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है।


                    उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक अपनी बारी के अनुसार समय पर वैक्सीनेशन करवाएं। जिला में 43 (32 सरकारी व 11 निजी अस्पताल) में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों में नि:शुल्क टीकाकरण किया जा रहा है, जबकि 11 निजी अस्पतालों में 250 रुपये शुल्क पर वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आमजन जरा भी ढील न बरतें और टैस्टिंग व वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।


                    उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव व इसके फैलाव पर रोक के लिए सावधानी बहुत ही जरूरी है। सावधानी व संयम बरतकर हम कोविड संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। अब कोरोना को लेकर आमजन को और अधिक सावधानी बरतनी होगी तथा कोविड नियमों की गंभीरता से पालना करनी होगी। इसके अलावा बुखार, जुखाम, खांसी आदि होने पर अपनी स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं। इसके साथ-साथ वैक्सीनेशन के लिए भी स्वयं आगे आकर टीका लगवाएं। वैक्सीन के संबंध में किसी प्रकार की गलत अफवाहों पर ध्यान न दें और नि:संकोच होकर वैक्सीनेशन सैंटर पर जाकर वैक्सीन की डोज लें। उन्होंने बताया कि 60 से अधिक व 45 से 60 वर्ष आयु के गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। नागरिक बिना किसी भय व झिझक के कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लापरवाही न बरतें और मॉस्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। वैक्सीन लगवाने के साथ-साथ सोशल डिस्टेसिंग, सैनिटाइजेशन आदि बचाव उपायों की गंभीरता से पालना करें।

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                    उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, मॉल, सिनेमा, फैक्ट्री, कारखानें आदि के प्रबंधक अपने-अपने संस्थानों में कोविड के नियमों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें और यह भी ध्यान रखें कि संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ कर्मी मास्क लगाए हुए हो। उपायुक्त ने जिलावासियों से भी अपील करते हुए कहा कि वे मॉस्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और भीड़-भाड़ से बचते हुए सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करें।

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नगरपालिका की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन, 26 अप्रैल तक दर्ज किए जाएंगे दावे व आपत्ति : एसडीएम दिलबाग सिंह

ऐलनाबाद, 19 अप्रैल।


उपमंडल अधिकारी(ना.) एवं नगरपालिका ऐलनाबाद के रिवाईजिंग अथॉरिटी दिलबाग सिंह ने बताया कि ऐलनाबाद नगरपालिका के सभी 17 वार्डो की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची को लेकर कोई भी मतदाता 26 अप्रैल तक नगरपालिका कार्यालय में अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करवा सकता है।

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उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद नगरपालिका मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता सूची नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध है, जहां पर मतदाता सूची में अपना नाम चैक कर सकते हैं। किसी मतदाता को अपने या किसी अन्य के नाम से कोई दावा या आपति है तो 26 अप्रैल तक  (21 तथा 24 अप्रैल अवकाश के दिन को छोड़कर) अपने दावे या आपति को नगरपालिका कार्यालय में प्रात: 9 से दोपहर 03:00 बजे तक दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे व आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

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क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण ने किया विशेष कैंप का आयोजन, वाहन चालकों ने लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोड

सिरसा,17 अप्रैल।

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                क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण द्वारा शनिवार को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत स्थानीय डबवाली रोड़ स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगवाए। यह अभियान 18 अप्रैल (रविवार), 24 व 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस सामने ट्रेफिक पुलिस थाना हिसार रोड़ सिरसा तथा एक व दो मई को नजदीक गर्ग धर्मकांटा सामने सोनी धर्मशाला बेगू रोड़ सिरसा पर प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक लगाए जाएंगे।


                क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरा सिंह ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य है। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक कलर कोड स्टीकर नही लगवाया है, वो शीघ्र इसे लगवा लें। यदि कोई इन नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो पहली बार में 500 रुपये, दूसरी बार उल्लंघना करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा तथा तीसरी बारी में वाहन को इंपाउड भी किया जा सकता है। इसलिए संबंधित वाहन मालिक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगवा लें।


                उन्होंने बताया कि इन कैंपों में जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट के लिए पहले रसीद कटवा रखी हैं, उनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोड स्टीकर लगाए जाएंगे। इसके लिए वाहन चालक रसीद व वाहन की आरसी साथ अवश्य लेकर आएं। उन्होंने बताया कि आमजन कैंप वाले दिन भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्ले व कलर कोड स्टीकर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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               उन्होने बताया कि कलर कोड स्टीकर को वाहन की थर्ड प्लेट भी कहा जाता है। ये तीपहिया, चौपहिया वाहनों के मुख्य शीशे पर लगवाना अनिवार्य है। पैट्रोल, सीएनजी वाहन के लिए ब्लयू कलर व डीजल वाहन के लिए ओरेंज कलर स्टीकर जबकि इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए ग्रे कलर का स्टीकर लगवाना अनिवार्य है। वाहनों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चालान अभियान भी चलाया जाएगा।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भाई कन्हैया आश्रम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सिरसा,17 अप्रैल।

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– कोविड-19 से बचाव के लिए हिदायतों की पालना का किया आह्वïान, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की भी दी जानकारी


               जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा के दिशा निर्देशानुसार शनिवार को पैनल अधिवक्ता कृष्ण कुमार लांबा व सक्षम युवाओं द्वारा स्थानीय भाई कन्हैया लाल आश्रम में कोविड-19, गरीबी उन्मूलन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण व नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में भाई कन्हैया लाल आश्रम का स्टाफ सदस्य में मौजूद थे।


                पैनल अधिवक्ता कृष्ण कुमार लांबा उपस्थित जनों को कोविड-19 से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बाहर जाते समय मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बाहर से आते ही अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से साफ करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरु किया गया है, इसलिए निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्ति समय पर अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित, परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित और समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। इसलिए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए हिदायतों की गंभीरता से पालना करें। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वृद्ध, बच्चे, महिलाए या जिसकी आय 3 लाख रुपये से कम हो इत्यादि को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 के बारे में भी जानकारी दी।

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गांव नाथूसरी में पीएलवी सोनिया ने ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया जागरूक :


                जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरा लीगल वॉलेंटियर सोनिया ने शनिवार को गांव नाथूसरी में डोर-टू-डोर पहूंच कर ग्रामीणों को मास्क बांटे व कोविड-19 वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने व हिदायतों की पालना का आह्वïान किया। उन्होंने कहा कि मास्क लगाये, समय-समय पर हाथों को सेनेटाइज करते रहे, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि कोविड-19 से बचने के लिए अपनी बारी अनुसार वैक्सीनेशन भी करवाएं। कोविड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि यह बहुत ही प्रभावी है।

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एडीआर भवन में पैनल अधिवक्ताओं की कार्यशाला आयोजित

सिरसा,16 अप्रैल।

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                जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजेश मल्होत्रा के दिशा निर्देशानुसार शुक्रवार को स्थानीय जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन के बैठक कक्ष में पैनल अधिवक्ताओं की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा ने की।


                मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा ने कार्यशाला में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के फैलाव के मद्देनजर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी अधिवक्ता इस अभियान में सहयोग करें और आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिदायतों की अनुपालना का आह्वïान करें। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता को प्रतिदिन अनेक लोगों से सीधे तौर पर मिलना होता है, ऐसे में वे स्वयं का भी कोविड-19 हिदायतों की अनुपालना करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने कार्यस्थल व कहीं भी बाहर जाते समय मास्क पहने तथा सामाजिक दूरी बनाएं रखें। साथ ही दूसरों को भी मास्क, सामाजिक दूरी व स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। कार्यशाला में अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं तथा उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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नोडल अधिकारी क्षेत्र में जाकर परिवार पहचान पत्र इंकम वैरिफिकेशन कार्य करवाएं पूरा : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 15 अप्रैल।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि परिवार पहचान पत्र इंकम वैरिफिकेशन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर जरूरतमंद पात्र परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजना व सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर क्षेत्र में जाएं और लोकल कमेटी के साथ तालमेल स्थापित कर इंकम वैरिफिकेशन के कार्य को 17 अप्रैल तक करवाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त वीरवार को लघुसचिवालय के सभागार में परिवार पहचान की इंकम वैरिफिकेशन कार्य की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम दिलबाग सिंह, डीआईओ रमेश शर्मा सहित परिवार पहचान पत्र वैरिफिकेशन कार्य के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।


उपायुक्त ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए परिवार पहचान पत्र के इंकम वैरिफिकेशन का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं।  इंकम वैरिफिकेशन कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी सूची अनुसार क्षेत्र में जाकर वैरिफिकेशन कार्य का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि आय संबंधित सही विवरण दर्ज किया जाए।

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अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान पत्र वैरिफिकेशन कार्य को प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाएं। वैरिफिकेशन कार्य में कोई तकनीकी या अन्य दिक्कत या समस्या आती है, तो उसके लिए डीआईओ एनआईसी से मिलकर उसका समाधान करवाएं। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वïान किया है कि वे परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन कार्य में टीमों का सहयोग करें तथा सही जानकारी दें।

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अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीवाल व हॉकी प्रतियोगिता के लिए ट्रालय 16 अप्रैल को

सिरसा, 15 अप्रैल।


                  खेल विभाग द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीवॉल हॉकी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पुरुष व महिला कर्मचारियों के ट्रालय 16 अप्रैल को प्रात: 10 बजे कुरुक्षेत्र व सोनीपत के खेल स्टेडियम में लिए जाएंगे। वॉलीवाल (पुरूष व महिला टीम) खेल के लिए के खिलाडिय़ों के चयन कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में तथा हॉकी (पुरूष व महिला टीम) खेल के लिए खिलाडिय़ों के चयन सोनीपत राई के खेल स्कूल में ट्रालय लिए जाएंगे। कोविड-19 का टैस्ट बिना टीम की एंट्री नहीं की जाएगी।

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                  जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी ललीता मलिक ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रात: 10 बजे निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा। संबंधित विभाग को यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अमुक विभाग/कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाने व वापिस आने का किराया संबंधित विभाग/खिलाड़ी द्वारा वहन किया जाएगा। हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन 27 अप्रैल से 4 मई तक राजीव गांधी खेल स्टेडियम सैक्टर 4 सोनीपत में तथा वॉलीवाल प्रतियोगिताओं का आयोजन 23 अप्रैल से 26 मई तक द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में किया जाएगा।

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                  उन्होंने बताया कि इस चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले सिविल सेवा कर्मचारी टीए/डीए अपने विभाग से लेंगे। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृति एवं खेल बोर्ड की हिदायतों अनुसार इन सिविल सेवा प्रतियोगिता में बोर्ड, कार्पोरेशन, पुलिस विभाग, बिजली बोर्ड एवं एसएसआईडीसी के अधिकारी/कर्मचारी भाग नहीं ले सकते। सिविल सेवा प्रतियोगिता से संबंधित हिदायतें एचटीटीपी : // डीओपीटी डॉट जीओवी डॉट इन (http://dopt.gov.in) पर उपलब्ध है।

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वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगवाना अनिवार्य : हीरा सिंह

सिरसा-15 अप्रैल

-सिक्योरिटी नम्बर प्लेट व थर्ड प्लेट स्टीकर (कलर कोड) के लिए लगेगा दो दिवसीय साप्ताहिक कैंप


                    क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरा सिंह ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य है। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक कलर कोड स्टीकर नही लगवाया है, वो शीघ्र इसे लगवा लें। यदि कोई इन नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो पहली बार में 500 रुपये, दूसरी बार उल्लंघना करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा तथा तीसरी बारी में वाहन को इंपाउड भी किया जा सकता है। इसलिए संबंधित वाहन मालिक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टीकर लगवा लें।

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                    उन्होंने बताया कि वाहन चालकों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा शहर में दो दिवसीय साप्ताहिक कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप 17 व 18 अप्रैल को कपास मंडी डबवाली रोड़ सिरसा, 24 व 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस सामने ट्रेफिक पुलिस थाना हिसार रोड़ सिरसा तथा एक व दो मई को नजदीक गर्ग धर्मकांटा सामने सोनी धर्मशाला बेगू रोड़ सिरसा पर प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक लगाए जाएंगे। इन कैंपों में जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट के लिए पहले रसीद कटवा रखी हैं, उनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोड स्टीकर लगाए जाएंगे। इसके लिए वाहन चालक रसीद व वाहन की आरसी साथ अवश्य लेकर आएं। उन्होंने बताया कि आमजन कैंप वाले दिन भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्ले व कलर कोड स्टीकर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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                    उन्होने बताया कि कलर कोड स्टीकर को वाहन की थर्ड प्लेट भी कहा जाता है। ये तीपहिया, चौपहिया वाहनों के मुख्य शीशे पर लगवाना अनिवार्य है। पैट्रोल, सीएनजी वाहन के लिए ब्लयू कलर व डीजल वाहन के लिए ओरेंज कलर स्टीकर जबकि इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए ग्रे कलर का स्टीकर लगवाना अनिवार्य है। वाहनों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चालान अभियान भी चलाया जाएगा।

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रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 15 अप्रैल।

– कोरोना संक्रमण से बचाव व रात्रि कर्फ्यू के लिए हिदायतें जारी, केवल अति आवश्यक सेवाओं के लिए छूट : उपायुक्त


            कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने व बचाव के मद्देनजर सरकार द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तौर पर अपने घर से बाहर न निकले और न ही सार्वजनिक स्थानों पर घूमें, केवल अति आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है।

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            उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। अति आवश्यक माल के उत्पादन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी।


            इसके अलावा अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिनमें निर्माण और वितरण इकाइयां, सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जैसे डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन सेवा केंद्र सहित), चिकित्सा उपकरण की दुकानें, लैबोरेट्री, फार्मास्युटिकल लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि खुले रहेंगे। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के आवागमन की अनुमति रहेगी।

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            सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जैसे दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी व आईटी से संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण आदि सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस व भंडारण आउटलेट, बिजली वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सैंटर, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों से संबंधित गतिविधियां, एटीएम आदि पर पाबंदी नहीं होगी। आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। सभी औद्योगिक इकाइयां / उद्यमी को सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से अपने कर्मचारियों के पास जनरेट करने होंगे।


            उन्होंने पुलिस व सभी एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू के तहत जारी आदेशों की दृढता से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी यदि आदेशों की उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।