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व्यापारी एसोसिएशन लाभार्थियों की सूची करें तैयार, प्रशासन उनकी सुविधा अनुसार वैक्सीनेशन कैंप का करेगा आयोजन : उपायुक्त

सिरसा, 30 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिला में वैक्सीनेशन कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न माध्यमों से आमजन को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक व प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य जिला में सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन का है, जिसे पूरा करने के लिए आमजन का सहयोग अपेक्षित है। इसी कड़ी में व्यापार एसोसिएशन अपना सहयोग करते हुए प्रशासन को अपने प्रतिष्ठान व परिवार के सदस्यों की सूची उपलब्ध करवाएं, ताकि कैंप लगाकर सभी का वैक्सीनेशन किया जा सके।


उपायुक्त लघुसचिवालय स्थित अपने कार्यालय में वैक्सीनेशन को लेकर व्यापारी एसोसिएशन (किरयाणा मर्चेंट, गुड चीनी होलसेल, मोबाइल एसोसिएशन) के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में व्यापार मंडल के प्रधान हीरा लाल शर्मा, इलेक्ट्रिशियन डीलर एसोसिएशन के प्रधान सतपाल अरोड़ा, किरयाणा मरचेंट एसोसिएशन के प्रधान सतीश शर्मा, मोबाइल रिटेलर संदीप मिड्डïा, सुखविंद्र सोनी, सुभाष गोयल, कंवलजीत सिंह, सुधीर ललित, जितेंद्र गर्ग, वेद भूषण गर्ग, परमानंद गक्खड़ मौजूद थे। बैठक में संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने तथा अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने को लेकर चर्चा की गई। एसोसिएशन ने उपायुक्त को आश्वासन दिया कि वैक्सीनेशन कार्य में पूरा सहयोग दिया जाएगा।


उपायुक्त ने कहा कि एसोसिएशन सभी दुकानदारों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि व्यापारी एसोसिएशन लाभार्थियों की सूची (नाम, मोबाइल नंबर व आधार नंबर सहित) उपलब्ध करवाएं तो प्रशासन की ओर से उनकी सुविधा अनुसार कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। एसोसिएशन वैक्सीनेशन कैंप के लिए जिस स्थान का चयन करें, वहां पर अपनी ओर से एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करें, ताकि वैक्सीनेशन टीम के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सफल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हो सके।

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उन्होंने बैठक में उपस्थित एसोसिएशन पदाधिकारियों से कहा कि वे सभी दुकानदारों को कोविड नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। प्रतिष्ठान पर स्वयं व काम करने वाले सभी मास्क लगाकर रखें। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और ग्राहकों से उचित दूरी बनाकर ही सामान दें। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन यह सुनिश्चित करें कि कोई दुकानदार व दुकान पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीन लगवाए न रहे।

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डा.भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का 1191 लाभार्थियों ने उठाया लाभ, लगभग 6 करोड़ की राशि हुई वितरित

सिरसा, 29 जून।


डा.भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जिला के वित्त वर्ष 2020 से लेकर अब तक 1191 पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल चुका है। इस अवधि में लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ की राशि मकान मरम्मत के लिए अनुदान के रूप में दी गई।


उपायुक्त अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि डा. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए अनुसूचित जाति एवं विमुक्त टपरिवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति पात्र है। योजना के तहत पात्र लोगों को रिहायशी मकान की मरम्मत के लिए 50 हजार का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन को ऑनलाइन वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटसरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर अपलोड करना होगा।


आवेदन की शर्तों के बारे में उपायुक्त ने बताया कि पात्र व्यक्ति का रिहायशी मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना हो और वह मरम्मत करने योग्य हो। आवेदनकर्ता का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है। उसके पास जाति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और साथ में किसी भी बैंक में उसका खाता भी होना जरूरी है। आवेदन का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड का होना भी अनिवार्य है।


वर्ष 2020-21 व 2021-22 में 1191 पात्रों को मिला योजना का लाभ :


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि डा. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 950 पात्र व्यक्तियों को मकान मरम्मत के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 241 लाभार्थियों को एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने योजना के पात्र व्यक्तियों का आह्ïवान किया कि वे सरकार की इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। 

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जेल विभाग की कृषि भूमि के ठेके 30 जून को होगी बोली : जेल अधीक्षक

सिरसा, 29 जून।


जेल अधीक्षक शेर सिंह ने बतातया कि जेल विभाग की डबवाली में मैन रोड़ के पास 3 एकड़ 5 कनाल कृषि भूमि के ठेके की बोली 30 जून को प्रात: 11 बजे जेल अधीक्षक कार्यालय में की जाएगी। कोई भी इच्छुक बोलीदाता भूमि को एक साल के लिए ठेके पर लेने के लिए बोली में भाग ले सकता है।

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उन्होंने बताया कि बोली में भाग लेने के लिए 10000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना अनिवार्य है। सिंचाई के लिए पानी का प्रबंधन ठेकेदार स्वयं करेगा। केवल जमीन को ठेके पर दिया जाएगा, कृषि संबंधी सामान जैसे औजार, बीज, खाद, मजदूर आदि ठेकेदार के होंगे। जमीन में कोई भी नशीली व अवैध/निषेध फसल बोने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमीन के ठेके की पूरी कीमत जमीन की बोली के सात दिन के अंदर-अंदर एक मुस्त किस्त में कार्यालय अधीक्षक सिरसा में जमा करवानी होगी।

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उन्होंने बताया कि जमीन के ठेके की कीमत निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाता है तो उसकी जमानत जप्त कर ली जायेगी। बोलीदाताओं को जमानत(सिक्योरिटी) मौके पर ही वापस कर दी जायेगी। बोली की अन्य शर्तें मौके पर ही बता दी जाएंगी।  

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वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ, स्वीट्स की दुकान के सामान पर पांच प्रतिशत छूट पाओ

सिरसा, 29 जून।

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कोरोना संक्रमण से बचाव व इसके फैलाव को रोकने में वैक्सीनेशन बेहतर उपाय है। वैक्सीनेशन के लिए आमजन को प्रोत्साहित व प्रेरित करने के उद्ेश्य से हर कोई अपना सहयोग कर रहा है। इसी कड़ी में हलवाई एसोसिएशन ने उपायुक्त को आश्वासन दिया कि नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ वैक्सीनेशन लाभार्थियों को मिठाई इत्यादि की खरीददारी करने पर पांच प्रतिशत की छूट भी देंगे।


उपायुक्त अनीश यादव ने मंगलवार को वैक्सीनेशन को लेकर हलवाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला हलवाई एसोसिएशन के महा सचिव ललित मोहन शर्मा, विकास जिंदल, जितेंद्र बजाज, रोहित जिंदल तथा राजकुमार लवली आदि उपस्थित थे।


उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा उससे न केवल कोरोना महामारी पर पूर्ण अंकुश लगेगा, वहीं संभावित कोरोना लहर से भी बचाव होगा। इसलिए स्वीट्स दुकान मालिक स्वयं व परिवार के साथ-साथ अपनी दुकान पर काम करने वाली वर्करों को भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके साथ ही दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। जिला को कोरोना मुक्त करने के लिए सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन होना बहुत ही जरूरी है।

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एसोसिएशन की ओर से बैठक में उपायुक्त को बताया कि वे आमजन को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्ेश्य से सामान पर पांच प्रतिशत छूट देंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट/मैसेज दिखाकर छूट का लाभ ले सकता है। उन्होंने एसोसिएशन के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे आमजन वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित होगा, जिससे जिला में वैक्सीनेशन अभियान को मजबूती मिलेगी। उपायुक्त ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि वे वैक्सीनेशन पर दी जाने वाली पांच प्रतिशत छूट की जानकारी अपनी दुकान के बाहर चस्पा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले सके और वे इस छूट का लाभ उठाने के साथ-साथ वेक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित हो सकें। ललित मोहन ने एसोसिएशन के प्रधान बनवारी लाल चावला की ओर से विश्वास दिलाया कि कोरोना से बचाव व वैक्सीनेशन अभियान में एसोसिएशन पूरी तरह से अपना योगदान व सहयोग करेगी।


उपायुक्त ने कहा कि जिला में वैक्सीनेशन कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक साढे तीन लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन के लिए आमजन की सुविधा अनुसार व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड नियमों की पालना करें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेसिंग की पालना करें और हाथों को बार-बार धोएं।

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व्यक्तिगत रुचि लेकर सीएम विंडों पर आई शिकायतों का निपटान करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 28 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सभी विभाग सीएम विंडो पर लंबित ओवरड्यू शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें। सभी शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) सही ढंग से पोर्टल पर अपलोड करें ताकि शिकायतकर्ता को सही जानकारी मिले, उसकी पूर्ण संतुष्टि हो और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी लंबित पुरानी शिकायतों का निपटान करें, इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सीएम विंडों शिकायतों की पैंडेंसी के निपटान कार्य व सरल पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली अश्वनी कुमार, नगराधीश गौरव गुप्ता, सीईओ राजेश कुमार, डीआईओ रमेश शर्मा, डीडीपीओ रवि बागड़ी, डीआरओ चांदीराम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सीएम विंडों पर आमजन की ओर से आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित समाधान करने की दिशा में कार्य करें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पेंडेंसी सीएम विंडों पर न रहे। सीएम विंडो से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन स्वयं इसकी निगरानी करेंगे ताकि शिकायतें लंबित न रहें। सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की पेंडेंसी को जीरो किया जाए और इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी ऑनलाइन दर्ज करें। इसके अलावा इंतकाल संबंधी कार्यों को में भी तेजी लाएं और जल्द से जल्द इंतकाल पेंडेंसी को पूरा करें। बैठक में उपायुक्त ने जिला परिषद, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, कृषि विभाग, नगर परिषद, लीड बैंक मैनेजर तथा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कार्यालय से संबंधित सीएम विंडो की विस्तार से समीक्षा की।

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उपायुक्त ने बिजली, स्वास्थ्य, अर्बन लोकल बॉडी, पुलिस, रिवेन्यू, श्रम विभाग व आरटीए विभाग के पोर्टल पर सरल के माध्यम से आए लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरल पोर्टल आमजन को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए शुरु किया गया है, इसलिए संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर आए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि एक सप्ताह में सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई की जाए। अगर पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो अपने मुख्यालय संपर्क करें ताकि आमजन को निर्बाध रूप से सेवाएं मुहैया करवाई जा सके।

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मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के लिए पंजीकरण अवधि 15 जुलाई तक बढ़ी

ऐलनाबाद, 28 जून।

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एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना की पंजीकरण अवधि को बढाया गया है। अब किसान योजना के लाभ के लिए 15 जुलाई 2021 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। योजना के तहत धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।


उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 5 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 5 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनवाड़ी सेंटर व क्रेच 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी।


नई हिदायतों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

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कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।


गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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कोरोना संक्रमण के नए मामले आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण से नए मामले सामने आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए संबंधित एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


उपायुक्त ने बताया कि सिरसा में शहीद भगत सिंह कॉलोनी (कंट्रोल रुम कार्यालय जिला रेडक्रॉस सोसायटी, हेल्पलाइन नंबर 01666-247300), गोविंद नगर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर, हेल्पलाइन नंबर 79889-92501, 94169-24504), मेला ग्राउंड शिव मंदिर वाली गली (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड, हेल्पलाइन नंबर 01666-246001)में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। डबवाली के वार्ड नंबर 13 बाबा रामदेव वाली गली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी मंडी डबवाली, हेल्पलाइन नंबर 01668-222784), खंड डबवाली के गांव चौटाला (कंट्रोल रुम कार्यालय राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौटाला, हेल्पलाइन नंबर 94166-19425), गांव गंगा (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या प्राइमरी स्कूल गंगा, हेल्पलाइन नंबर 94161-57606) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

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इसके अलावा रानियां के वार्ड नंबर सात राजकीय आईटीआई रोड़ (कंट्रोल रुम कार्यालय फायर ब्रिगेड कैंपस रानियां, हेल्पलाइन नंबर 01698-250316), खंड रानियां के गांव फिरोजाबाद (कंट्रोल रुम राजकीय मिडल स्कूल गांव फिरोजाबाद, हेल्पलाइन नंबर 97291-23057), गांव नगराणा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव नगराणा थेहड़, हेल्पलाइन नंबर 98127-28992), गांव गोविंदपुरा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव गोविंदपुरा, हेल्पलाइन नंबर 94681-70604), गांव खाजाखेड़ा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव खाजाखेड़ा, हेल्पलाइन नंबर 94164-02692), गांव कुस्सर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव कुस्सर, हेल्पलाइन नंबर 90508-94600) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साथ ही गांव मंडी कालांवाली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी कालांवाली, हेल्पलाइन नंबर 01696-222014), खंड बड़ागुढा के गांव फग्गु (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल फग्गु, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035), गांव झोरडऱोही (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल झोरडऱोही, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035) व गांव माखा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल माखा, हेल्पलाइन नंबर 99928-11086) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, थर्मल स्कैनिंग, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारू आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है।

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मेरा पानी-मेरी विरासत पंजीकरण की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 जून।

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हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण की तिथि को बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं खरीफ फसल का बीमा

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 है। खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये, 17,849.89 रुपये, 16,799.33 रुपये तथा 34,650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय तिथि तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई तक) फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।

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उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।