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उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

गांव पनिहारी में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित

सिरसा, 24 अगस्त।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को गांव पनिहारी के राजकीय स्कूल में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता केएस गिल ने विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में जिला में कानूनी जागरूकता एवं साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पैनल अधिवक्ता केएस गिल ने शिविर में असंगठित श्रेत्र में श्रमिकों को मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व गरीब व्यक्ति या जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सेवा का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने आगामी 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आयोजित शिविर में पंचायत सचिव, सरपंच, स्कूल की अध्यापक, स्टाफ व स्कूल के बच्चे मोजूद थे।

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गैरकानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर तीन साल तक सजा या एक लाख जुर्माना : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 24 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में यदि कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेता है तो वह पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बच्चे को गोद ले। गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने वालों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर तीन वर्ष की सजा अथवा एक लाख रुपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।


उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्सन रिसोर्स एजेंसी (कारा) पोर्टल पर गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड 19 महामारी के दौरान कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। ऐसे मामले भी हैं, जिनमें बच्चों ने अपनी माता अथवा पिता में से किसी एक को खो दिया है। इस प्रकार एकल अभिभावकों से उनके बच्चे गोद लेने का प्रयास किया जाता है।

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जिला बाल संरक्षण अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि नियमानुसार अनाथ बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी बच्चों को तत्काल देखभाल के लिए बाल देखरेख संस्थानों या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गोद लेने की तारीख से दो वर्ष तक फॉलोअप भी किया जाएगा।

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पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं के तहत उठा सकते हैं फायदा : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 24 अगस्त।

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– पंजीकृत श्रमिकों को वर्ष 2020-21 में साढे 27 करोड़ रुपये से अधिक की दी जा चुकी है वित्तीय सहायता


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2020-21 में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 27 करोड़ 57 लाख 46 हजार 178 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा मातृत्व लाभ योजना, पितृत्व लाभ योजना, कन्यादान योजना, बच्चों के विवाह पर सहायता, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, सिलाई मशीन योजना, औजार एवं साइकिल खरीदने के लिए सहायता योजना, मेधावी छात्रवृति योजना, चिकित्सा सहायता योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा श्रमिक की मृत्यु पर उसके आश्रितों को एवं दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है।


उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2020-21 में जिला सिरसा में बोर्ड द्वारा मातृत्व लाभ योजना के तहत नौ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी प्रकार पितृत्व लाभ योजना के तहत 72 लाख 66 हजार रुपये,  कन्यादान योजना के तहत दो करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपये, बच्चों के विवाह पर सहायता (पुत्र एवं पुत्री) के तहत दो करोड़ 65 लाख तीन हजार रुपये की सहायता राशि श्रमिकों के सीधे बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत आठ करोड़ 14 लाख चार हजार रुपये, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना एक करोड़ 30 लाख 56 हजार रुपये, सिलाई मशीन योजना के तहत एक करोड़ दो लाख 93 हजार 500 रुपये, औजार एवं साइकिल खरीदने के लिए सहायता योजना के तहत आठ करोड़ 87 लाख 30 हजार रुपये, मेधावी छात्रवृति योजना के तहत 45 लाख 99 हजार रुपये, चिकित्सा सहायता योजना के तहत 15 हजार 687 रुपये की राशि पात्र श्रमिकों को दी गई है। इसके अलावा श्रमिक की मृत्यु पर उसके आश्रितों को एवं दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है जिसके तहत दो करोड़ तीन लाख 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

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उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है। यह राशि श्रमिक की तीन बेटियों तक दी जाती है। इसी तरह, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण तथा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपये सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।


उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा विधवा पेंशन के तहत 2 हजार रुपये प्रति माह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपये, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपये, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद हेतु 8 हजार रुपये, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, बर्तन तथा नैपकीन आदि खरीदने के लिए 5100 रुपये की राशि दी जाती है। इसी तरह, कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपये की वित्तीय राशि जबकि महिला श्रमिक को सिलाई मशीन दी जाती है। पंजीकृत कामगार व उसके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है।


उन्होंने कहा कि पंजीकृत कामगारों के जो बच्चे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए है, उनको 2 हजार रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वेब पोर्टल https://hrylabour.gov.in/ पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


उपायुक्त ने कहा कि भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक संबंधित विभाग या पोर्टल से जानकारी प्राप्त करके योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वे उपायुक्त कार्यालय को अवगत करवा सकते हैं।

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मिलिट्री कॉलेज देहरादून में दाखिले की प्रक्रिया शुरु

सिरसा, 23 अगस्त।

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हरियाणा सरकार रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग द्वारा जुलाई 2022 की अवधि हेतु राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) देहरादून (उत्तराखंड) में प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएंगी।  इच्छुक छात्र 30 अक्टूबर 2021 तक अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।


यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आरआईएमसी में प्रवेश हेतु केवल लड़के ही पात्र होंगे। उपरोक्त प्रवेश हेतु उपस्थित उम्मीदवारों की आयु साढ़े ग्यारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए परंतु 1 जुलाई 2022 के अनुसार 13 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो अर्थात् उनका जन्म दो जुलाई 2009 से पूर्व तथा एक जनवरी 2011 के पश्चात न हुआ हो। वे आरआईएमसी में प्रवेश के समय किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा सातवीं में अध्ययन कर रहें हो अथवा कक्षा सातवीं उत्तीर्ण कर चुके हों। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिखित भाग में जिसमें 3 पेपर अंग्रेजी, गणित तथा सामान्य ज्ञान के होंगे। गणित एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। इसके अलावा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की साक्षात्कार परीक्षा ली जाएगी। साक्षात्कार केवल उन उम्मीदवारों का आयोजित किया जाएगा जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है। साक्षात्कार की मार्च 2022 प्रथम सप्ताह में घोषित की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि आवेदन प्रपत्र के साथ विवरण पुस्तिका की प्रतियां तथा पुराने प्रश्न पत्रों का सैट परीक्षा हेतु सामान्य जाति के उम्मीदवार 600 रुपए एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार को 555 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। भुगतान के उपरांत विवरण पुस्तिका की प्रतियां तथा पुराने प्रश्न पत्रों का सेट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आरआईएमसी की वेबसाइट आरआईएमसीडॅाटजीओवीडॉटइन पर जा कर चैक कर सकते हैं।

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विवाह पंजीकरण पर मिलेगा मिठाई का डिब्बा और 1100 रुपये

सिरसा, 23 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राज्य सरकार की तरफ से कुछ संशोधन किया गया है और अन्य स्कीमों को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेशों में कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य में सभी वर्गों के परिवार, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते है, उनको विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर-अंदर विवाह का पंजीकरण करवाना होगा। इस पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े को शगुन के तौर पर एक मिठाई का डिब्बा तथा 1100 रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक  को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

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6 सितंबर तक बढाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 23 अगस्त।

– नो मास्क-नो सर्विस का नियम रहेगा लागू, बिना मास्क के नहीं मिलेगी ट्रांसपोर्ट सुविधा


उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 6 सितंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है।

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आदेशानुसार नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिनके मुंह पर मास्क लगा होगा। परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा।


उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियम की पालना करनी होगी।


गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

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आदेशों के अनुसार सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इक_ïा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इकट्ïठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।

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कोरोना हेल्थ बुलेटिन : संक्रमण के तीन नए मामले आए सामने, जिला का रिकवरी रेट 98.20 प्रतिशत

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सिरसा, 22 अगस्त।सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल ने बताया कि रविवार को जिला में कोरोना संक्रमण के तीन नए मामले सामने आए हैं। जिला का रिकवरी रेट 98.20 प्रतिशत हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अबतक चार लाख 61 हजार 405 लोगों की सैंपलिंग भी की जा चुकी है। जिला में अब तक कुल 29 हजार 264 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जिनमें से 28 हजार 739 ठीक चुके हैं। जिला में इस समय 17 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने बताया कि आज चौटाला में कोरोना संक्रमण के तीन नए मामले सामने आए हैं।

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25वें महावीर अवार्ड के लिए मांगे आवेदन : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 22 अगस्त।

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भगवान महावीर फांउडेशन के लिए 25वें महावीर अवार्ड के लिए योग्य प्रार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए है, इसके लिए योग्य प्रार्थी 30 सितंबर, 2021 तक अपना आवेदन जमा करवा सकता है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि भगवान महावीर फांउडेशन की तरफ से 25वें महावीर फांउडेशन अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इस अवार्ड के लिए गरीब तबके व समाज के लिए सेवाएं देने वाले संस्थान और लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत नॉन वाईलेंस एंड वेजिटेरिनिजम, एजुकेशन, मेडिसन, समाज सेवा के अवार्ड दिए जाएंगे। प्रत्येक अवार्ड में 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इसके लिए योग्य प्रार्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि अवार्ड के लिए योग्य प्रार्थी निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से भिजवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी भगवान महावीर फाउंडेशन की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बीएमएफअवार्डस डॉट ओआरजी (https://www.bmfawards.org/) पर लॉगिन कर सकते हैं।

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कोविड-19 ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर में 236 लोगों को लगाई गई वैक्सीन

सिरसा, 22 अगस्त।

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड-19 ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में कुल 236 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई।


जिला रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में अबतक छह लाख नौ हजार से भी अधिक लोगों को कोरोना रोधी दवा का वैक्सीन लगाया जा चुका है। नागरिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना संक्रमण के जड़मूल से खात्मे के लिए वैक्सीनेशन अहम उपाय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, इसलिए नागरिक वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी डोज भी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना महामारी का पूर्ण खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक हमें मास्क, उचित दूरी बनाकर रहने तथा सेनेटाइज आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करनी है।

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उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा भी जागरूकता के साथ-साथ विभिन्न कैंपों के माध्यम से वैक्सीनेशन कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए नागरिक वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसके साथ-साथ वैक्सीनेशन के उपरांत भी बचाव उपायों की गंभीरता से पालना करें।

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सिरसा नगर परिषद के सभी वार्डों की फाइनल मतदाता सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देख सकते हैं नागरिक

सिरसा, 21 अगस्त।

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नगर परिषद सिरसा के रिवाइजिंग अथॉरिटी एवं एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि सिरसा नगर परिषद के सभी 31 वार्डों की बूथ वाइज फाइनल फोटोयुक्त मतदाता सूचि का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूचि को वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सिरसा डॉट जीओवी डॉट इन पर अपलोड कर दिया गया है। आमजन इस वेबसाइट पर मतदाता सूचि देख सकते हैं।

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