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जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा कंट्रोल एरिया/अर्बन एरिया पंचकूला में की गई बड़ी कार्यवाही

स्वीप के तहत गांव माधोसिंघाना में कार्यक्रम आयोजित, मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान के लिए किया प्रेरित

सिरसा, 04 अक्तूबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार के मार्गदर्शन में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (स्वीप) के तहत मतदाताओं को आगामी 30 अक्तूबर को मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को ऐलनाबाद के गांव माधोसिंघाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्वीप मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया।


मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने आमजन को ‘ना नशे से-ना नोट से, किस्मत बदलेगी वोट सेÓ व ‘ऐलनाबाद का अभिमान, सो प्रतिशत मतदान’ जैसे नारों से लोगों को जागरूक करते हुए 30 अक्तूबर को शत प्रतिशत मतदान करने का आह्वïान किया। उन्होंने कहा कि वे मतदान को एक त्यौहार के रूप में मनाए तथा इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में न जाएं और अपनी सूझ बूझ से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इस कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और निष्पक्ष व निडर होकर इस मतदान करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या आती है तो 1950 पर डायल कर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं

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उन्होंने बताया कि मतदाता मतदान के दिन पहचान के तौर पर 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा कंट्रोल एरिया/अर्बन एरिया पंचकूला में की गई बड़ी कार्यवाही

सजग मतदाता करते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव

-वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 : बस एक कॉल पर मिलेगी हर जानकारी : उपायुक्त
– मतदाता एनवीएसपी पोर्टल पर भी कर सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज
सिरसा, 04 अक्तूबर।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। मतदान से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या सवालों के निवारण के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस सेवा के लिए मतदाता को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता, यह पूरी तरह से नि:शुल्क है। इस नंबर पर मतदाता अपने मतदान केंद्र से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया बेहद सरल है, इसके लिए मतदाता को अपना एपिक नंबर बताना होगा। एपिक नंबर मतदाता परिचय पत्र पर अंकित होता है।
इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन एप या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएनवीएसपीडॉटइन पोर्टल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्टï्र निर्माण में मतदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और एक सजग मतदाता अपने अधिकार का अवश्य प्रयोग करता है। उन्होंने ऐलनाबाद विधानसभा के सभी मतदाताओं से आह्वïान किया कि वे  उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान कर सजगता का परिचय दें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वोट के अधिकार को नैतिक जिम्मेवारी समझ कर करना चाहिए।

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व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (स्वीप) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना डर व बिना दबाब के मतदान करना चाहिए। मतदान प्रत्येक पात्र व्यक्ति का अधिकार भी है और दायित्व भी। मतदान राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि अगर मतदान में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। मतदान एक उत्सव है व इस उत्सव में भाग लेना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए 30 अक्तूबर को ऐलनाबाद उपचुनाव में क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना है।

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मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने पर लगेगी पाबंदी

– निगरानी के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) होंगे नोडल अधिकारी
सिरसा, 03 अक्तूबर।

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46-ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ïेश्य से मतदान के 48 घंटे पूर्व ही मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस (ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले इन प्रतिष्ठान पर शराब की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। आबकारी अधिनियम के अनुसार गैर-लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र के आसपास के सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। इस बारे हर प्रकार की गतिविधि की रिपोर्ट संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरसा को देंगे।

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उन्होंने बताया कि उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू, सभी शस्त्र लाइसेंस धारक 15 अक्तूबर तक जमा करवाएं अपने हथियार

सिरसा, 02 अक्तूबर।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने आदेश दिए हैं कि ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास 15 अक्तूबर तक जमा करवाए। निर्धारित तिथि के उपरांत यदि किसी भी व्यक्ति के पास अवैध तौर पर हथियार पाया जाता है तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि आगामी 30 अक्तूबर को ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। ये आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है उन पर लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।

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बूथों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लें सैक्टर ऑफिसर : जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव

– सैक्टर ऑफिसर रविवार तक सम्पन्न करें वल्नरेबल बूथ की मैपिंग रिपोर्ट :
– ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के लिए 12 जोनल मजिस्ट्रेट व 22 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त

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सिरसा, 02 अक्तूबर।


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सभी सैक्टर ऑफिसर अपने अधीन मतदान केंद्रों का तुरंत निरीक्षण करें और मूलभूत व्यवस्थाओं जैसे बिजली, पीने का पानी, शौचालय, फर्नीचर, रैंप आदि व्यवस्थाओं का जायजा लें। अगर किसी बूथ पर कोई कमी पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत भेजें ताकि उस कमी को समय रहते दुरुस्त करवाया जा सके। इसके अलावा पुलिस विभाग से तालमेल स्थापित कर क्षेत्र के सभी वल्नरेबल बूथ की भी मैपिंग करें और ताकि मतदान के समय सभी प्रकार की सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा सके।


वे शनिवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर जोनल व सैक्टर ऑफिसर की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में नगराधीश गौरव गुप्ता, तहसीलदार चुनाव हनुमानदास सहित सभी जोनल व सैक्टर ऑफिसर उपस्थित थे।

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उपायुक्त ने बताया कि ऐलनाबाद उप चुनाव की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए 12 जोनल मजिस्ट्रेट व 22 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इनके अलावा तीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट व चार सैक्टर ऑफिसर की रिजर्व में भी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि पहले भी आप सभी ने चुनाव में ड्यूटियां दी है और सफलता पूर्वक सम्पन्न करवाएं हैं। इसलिए अपने पिछले अनुभव के आधार पर पूरी गंभीरता से चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न करवाएं। मतदान केंद्रों की मैपिंग व सभी रिपोर्ट रविवार को तैयार करके भिजवाएं ताकि मतदान प्रक्रिया के समय किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वल्नरेबल बूथ की मैपिंग के लिए पुलिस विभाग व संबंधित बीएलओ का सहयोग लें। उन्होंने सभी जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि सैक्टर ऑफिसर के कार्य की मॉनिटरिंग करें और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उनका सहयोग किया जाए।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एडीआर भवन में कार्यशाला का आयोजन

सिरसा, 01 अक्तूबर।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को स्थानीय एडीआर भवन के बैठक कक्ष में आंगनवाड़ी वर्कर की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने की।

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सीजेएम अनुराधा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्राधिकरण द्वारा जिला में डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर लोगों को कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, गरीब व जरूरतमंद लोग इसके दायरे में आते हंै।

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ऐलनाबाद उपचुनाव : नामांकन के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन दाखिल

ऐलनाबाद, 01 अक्तूबर।

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रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम ऐलनाबाद नरेंद्र पाल मलिक ने बताया कि ऐलनाबाद उप चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन कोई भी नामांकन पत्र नहीं आया। नामांकन प्रक्रिया आठ अक्तूबर तक चलेगी। 11 अक्तूबर को नामांकन की छंटनी होगी व 13 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 30 अक्तूबर को मतदान होगा तथा दो नवंबर को मतगणना की जाएगी।

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ऐलनाबाद उप चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से करवाने में सहयोग करें राजनीतिक दल : उपायुक्त अनीश यादव

-प्रत्याशी चुनाव में 30 लाख 80 हजार रुपये कर सकेंगे खर्च, अलग से बैंक खाता खुलवाकर रखना होगा चुनाव खर्च का ब्यौरा
-नामांकन के समय तीन वाहनों सहित प्रत्याशी के साथ दो व्यक्तियों को ही साथ जाने की होगी अनुमति
-आदर्श आचार संहिता की करें पालना के साथ-साथ कोविड नियमों की करें पालना
सिरसा, 30 सितंबर।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि उप चुनाव के मद्देनजर जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए ऐलनाबाद उप चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने में राजनीतिक दल सहयोग करें।  आचार संहिता की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग की हिदायतों व दिशा-निर्देशों की पालना के साथ चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन के सहयोग की अपील की। बैठक में सीटीएम गौरव गुप्ता, चुनाव तहसीलदार हनुमानदास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ज्योति प्रकाश गुप्ता, इंडियन नेशनल लोकदल से ओम प्रकाश, जेजेपी से कुलदीप जागू, कांग्रेस से सुभाष जोधपुरिया, भारतीय जनता पार्टी से कपिल सोनी, बीएसपी से भूषण लाल बरोड उपस्थित थे।


उपायुक्त ने कहा कि उप चुनाव को पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप चुनाव आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के साथ कोविड-19 बचाव उपायों की अनुपालना के साथ सम्पन्न करवाया जाएगा। उप चुनाव के लिए 8 अक्तूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र वापिस लेने की तिथि 13 अक्तूबर है। उप चुनाव के लिए मतदान 30 अक्तूबर को होगा तथा 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। विधानसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए दस हजार तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए पांच हजार रुपये निश्चित है।


प्रत्याशी चुनाव में 30 लाख 80 हजार रुपये कर सकेंगे खर्च, खर्च का रखना होगा पूरा ब्यौरा :


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐलनाबाद उपचुनाव में प्रत्याशी 30 लाख 80 रुपये तक की राशि खर्च कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्याशी को अलग बैंक में एक नया खाता खुलवाना होगा। चुनाव के दौरान होने वाले खर्च में भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे चुनाव खर्च का पूरा विवरण रखें। जिन प्रत्याशियों का आपराधिक रिकार्ड है, ऐसे प्रत्याशियों को इस जानकारी के बारे 13 अक्तूबर के उपरांत तीन बार विज्ञापन जारी करवाना होगा।


निर्धारित स्थानों पर ही कर सकेंगे प्रचार सामग्री चस्पा :
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रचार-प्रसार का कार्य आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन द्वारा प्रचार के लिए स्थलों का निर्धारण किया गया है जिसकी सूची जल्द ही राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार सामग्री पोस्टर, पंपलेट, लैक्स आदि लगाने के स्थान चिन्हित किए गए है।

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मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी पर होना चाहिए कार्यालय :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी राजनीतिक दल अपना कार्यालय स्थापित न करें। कार्यालय में पार्टी चुनाव चिन्ह का एक झंडा व एक बैनर लगाने की अनुमति रहेगी। प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले सभी पंपलेट व पोस्टर आदि पर प्रिंटर व पब्लिशर का नाम अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर की कमेटी का गठन किया गया है।


नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ दो व्यक्तियों को जाने की होगी अनुमति :
जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम केवल तीन वाहन व उम्मीदवार के साथ दो व्यक्ति जोकि उसके प्रस्तावक इत्यादि हो सकते हैं, को ही जाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार के साथ आने वाले वाहनों का खर्च चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के चुनाव खर्च के लेखे में शामिल किया जाएगा।


आचार संहिता की उल्लंघना या गड़बड़ी की सीवीआईजीआईएल (सी-विजिल) पर करें शिकायत:
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना या चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत के लिए चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल एप लॉच की गई है। चुनाव को लेकर कोई भी शिकायत हो, तुरंत सी-विजल एप पर करें। सभी इस एप को अपने फोन में डाउनलोड करें, ताकि शिकायत होने पर तुरंत समाधान किया जा सके। इसके अलावा मतदाता सूची व चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर ली जा सकती है। टोल फ्री नम्बर पर आचार संहिता की उल्लंघना की शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।

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46-ऐलनाबाद उप चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू

सिरसा, 29 सितंबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने 46-ऐलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के मद्देनजर पांच नवंबर 2021 तक जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

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उन्होंने कहा कि आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार का हथियार जैसे अग्निअस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चैन या अन्य किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस व उपचुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयायी को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।

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टोल फ्री नम्बर 1950 पर मिलेगी उपचुनाव की हर जानकारी : जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश याादव

-जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम जनता व राजनीतिक दलों से की चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना की अपील


सिरसा, 29 सितंबर।


उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 46-ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव 2021 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उप चुनाव के संबंध में हर प्रकार की जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर ली जा सकती है। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों व आमजन से अपील करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता की गंभीरता से पालना की जाए तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।


उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग अनुसार 30 अक्तूबर को मतदान होगा व दो नवंबर को मतगणना होगी। एक अक्टूबर को उपचुनाव की गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। आठ अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 11 अक्तूबर को नामांकन की छंटनी होगी व 13 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। पांच नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। उन्होंने जिला के सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाले सभी होर्डिंग /बैनर /पोस्टर इत्यादि तुरंत प्रभाव से हटवा कर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें।


उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को निरूपण नहीं किया जा सकता है। लाउडस्पीकर का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति से उचित ध्वनि नियंत्रण के अंतर्गत प्रात: 6:00 बजे से सांय 10:00 बजे तक की अवधि में ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की चुनाव में मतदाता संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 की स्थापना की गई है। टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची से संबंधित चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों व आम नागरिकों से अपील की है कि वे जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष, स्वच्छ व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में जिला प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग देेें तथा आदर्श आचार संहिता की गंभीरता से पालन करें। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक, वस्तु वितरण, मुफ्त में भोजन परोसना रिश्वत की श्रेणी में आता है। रिश्वत भेंट करना भी स्वीकार करना दंडनीय अपराध है जिसमें एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों व चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी के लिए उडऩदस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है।


उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की रिश्वत संबंधी घटना की सूचना मिले तो देश जिला में स्थापित नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1950 पर जानकारी दें।