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जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा कंट्रोल एरिया/अर्बन एरिया पंचकूला में की गई बड़ी कार्यवाही

जिला में 11 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक मनाया जाएगा बाल महोत्सव

सिरसा, 07 अक्तूबर।

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जिला बाल कल्याण परिषद के प्रधान एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि परिषद द्वारा स्थानीय बाल भवन सिरसा में आगामी 11 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक बाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बाल महोत्सव 2021 के तहत विभिन्न वर्गों में 39 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए पांचवी कक्षा तक प्रथम वर्ग, छठी से आठवीं कक्षा तक द्वितीय वर्ग, 9वीं से 10वीं कक्षा तक तृतीय वर्ग और 11वीं से 12वीं कक्षा तक चतुर्थ वर्ग बनाए गए हैं। विभिन्न वर्गों में कार्ड मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, थाली पूजन / कलश डेकोरेशन, एकल नृत्य, पोस्टर मेकिंग, स्केचिंग, फैंसी ड्रेस, बेस्ट ड्रामेबाज, एकल गायन, देश भक्ति समूह गान, दिया केंडल, हिंदी/अंग्रेजी लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, रंगोली व फन गेम आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर सभी प्रतियोगिताएं बाल भवन में आयोजित की जाएगी और जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता 25 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओ में भाग ले सकेंगे। इसके बाद मंडल स्तरीय बाल महोत्सव में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में भाग ले सकेंगे।

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अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

सिरसा, 07 अक्तूबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि वर्ष 2021-22 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं (जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम व ईसाई) से संबंधित पोस्ट-मैट्रिक, प्री-मैट्रिक व मेरिट-कम-मिन्स के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्री-मैट्रिक के लिए 15 नवंबर तथा पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मिन्स के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होने बताया कि आवेदन फार्म ऑनलाइन करते समय संबंधित शिक्षण संस्थानों से वेरीफाई करवाएं ताकि जिला स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फार्म वेरीफाई किए जा सके।

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शहीद भगत सिंह स्टेडियम में नौ अक्तूबर को लगाया जाएगा ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर

सिरसा, 07 अक्तूबर।


कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नौ अक्तूबर को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में ड्राइव-इन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की कड़ी में नौ अक्तूबर को दो चरणों में प्रात: 9.30 बजे से साढ़े 11.30 बजे तथा शाम को छह बजे से आठ बजे बजे तक लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से बचाव के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शिविर में कोविड-19 नियमों का पालन की जाएगी। शिविर में दो प्रकार की वैक्सीनेशन कोविशील्ड व कोवैक्सिन उपलब्ध रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है, इसलिए अधिक से अधिक नागरिक उक्त शिविर में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं।

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फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 लागू

सिरसा, 06 अक्तूबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा की सीमा में फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई है। आदेशों में कहा गया है कि जिला की सीमा में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुई भूसे/अवशेष को किसानों द्वारा जला दिया जाता है जिससे प्रदूषण होने से आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा आगजनी आदि होने पर संपत्ति की हानि या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना रहती है। इसके अलावा पशुओं के चारे की कमी होने की भी संभावना बनी रहती है।


              जिलाधीश ने बताया कि पराली/भूसे को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेशानुसार धान के अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। फसलों के अवशेषों को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में दूर-दूर तक चारों और फैल जाता है।

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             इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की कड़ाई से पालना हेतु निर्देश दिए गये हैं। आपातकालीन स्थिति, समय की कमी तथा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जनमानस को सूचनार्थ एवं पालना हेतु ये आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।

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हरियाणा में पान मसाला और गुटखा पर और एक साल के लिए रहेगा प्रतिबंध : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 06 अक्तूबर।

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हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण भंडारण और वितरण पर एक साल तक के लिए पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी एक वर्ष के लिए स्वीकृति दे दी है।

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निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा :


हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है, कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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नागरिक मच्छर जनित रोगों से बचाव के उपाय अपनाने के साथ अपने आस-पास रखें साफ-सफाई : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 06 अक्तूबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि बदलते मौसम के चलते इन दिनों मच्छर जनित रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने नागरिकों से मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए उपायों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि घर के आस-पास पानी जमा न होने दें, क्योंकि एक स्थान पर खड़े हुए पानी में मच्छर पनपता है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को ड्राईग-डे मनाये अर्थात कूलर, फूलदान, पशु व पक्षियों के पानी के बर्तनों, होदी को अवश्य सुखाकर ही पानी भरे। अगर कूलर उपयोग में न लाए जा रहे हो तो रगड़कर साफ करके सुखाकर ही रखे। पानी से भरे तालाब व गड्ढों को मिट्टी से भर दें और यदि संभव न हो तो उसमे काला तेल डाल दें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजु के कपड़े पहने तथा घर के दरवाजे व खिड़कियों पर उपयुक्त जाली इस्तेमाल करें।


उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी बाजू की ड्रेस पहने, पीने के पानी की टंकियों की सफाई करवाएं, गमले/गड्डïों में कहीं भी पानी खड़ा न होने दें, कार्यालयों में फोगिंग करवाएं और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहें।
सिविल सर्जन डॉ. मुनीश बंसल ने बताया कि अचानक तेज बुखार का होना, छाती व ऊपर के हिस्सों में दानों का निकलना, सिर के आगे वाले हिस्से में जोर का दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, शरीर के जोड़ो में दर्द, भूख न लगना, जी मितलाना व उल्टी आना आदि डेंगू बुखार के लक्षण हैं। इसके अलावा ठंड लगकर बुखार होना, शरीर में दर्द, सिर दर्द व उल्टी या कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। ऐसे लक्षण मिलने पर नागरिक तुरंत सामान्य अस्पताल में अपनी जांच करवाएं और समय पर इलाज करवाएं।

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अब सभी जोन के आवेदकों को मिलेंगे कृषि यंत्र

सिरसा, 06 अक्तूबर।

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के तहत सभी जोन के आवेदकों को कृषि यंत्र दिए जाएंगे है। इसके लिए किसान के लिए आवेदकों को 09 अक्तूबर तक अपने बिल व अन्य दस्तावेज विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करने होंगे।

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सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि रेड व येलो जाने के अलावा ग्रीन जोन के सभी योग्य आवेदकों को कस्टम हायरिंग सैंटर एवं व्यक्तिगत श्रेणी को भी मशीनें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। बशर्ते योजना की शर्तें एवं दस्तावेज पूरे करते हों। उन्होंने बताया कि सभी योग्य आवेदकों को जिला कार्यकारी कमेटी के अनुमोदन के उपरांत अपने बिल नौ अक्तूबर तक विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर मशीन का बिल, ईवे-बिल, मशीनके साथ फोटो (जीपीएस सहित) अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान पोर्टल पर उपलब्ध सूचीबद्ध डीलर / निर्माता में से अपनी पसंद की निर्माण से मोलभाव करके मशीन खरीद सकते हैं।

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सड़क सुरक्षा नियमों बारे किया जाएगा लोगों को जागरूक : अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार

– एडीसी ने सड़क सुरक्षा को लेकर ली अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 05 अक्तूबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात व्यवस्था का सुदृढ होना बहुत ही जरूरी है। ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वालों, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में भी जागरूक करें।
वे मंगलवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, आरटीए हीरा सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सड़कों पर मार्किंग की जाए और सांकेतिक बोर्ड भी लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों की छंटाई करवाई जाए। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर मार्किंग व लाइटिंग के साथ-साथ पेड़ों पर भी पेंट करवाया जाए। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि शहर में संभावित दुर्घटना प्वाइंटों पर लगे फ्लेक्स को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएं व अवैध पार्किंग करने वालों के चालान किए जाए।

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उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग जिला में सड़कों के बीच में बने गड्ढों को जल्द से जल्द भरवाए ताकि सड़क पर पानी का जमाव न हो। इसके साथ ही सड़क के साथ लगते नालों की सफाई करवाई जाए ताकि सड़क पर पानी का बहवाव न हो। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। चौपहिया वाहन चालक सीट बैल्ट जरूर लगाएं तथा दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें। इसके अलावा संबंधित विभाग सड़कों व फुटपाथ से पेड़ों की अवरोधक टहनियां हटाना, हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की सख्त चेकिंग की जाए व रोड़ संकेतों, कैट आई, जेब्रा क्रॉसिंग व रिफ्लेक्टर लगाए जाएंं। पैदल यात्रियों के लिए सड़क के दोनों किनारों पर मार्किंग के साथ-साथ फुटपाथों की मुरम्मत करवाने के निर्देश दिए।

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विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दें शैक्षणिक संस्थान : राज्यपाल

सिरसा 04 अक्टूबर।

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चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलाधिपति एवं हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका होती है। विश्वविद्यालयों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कौशल विकास तथा निजी व सार्वजनिक इकाईयों के साथ एमओयू साइन करने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। विद्यार्थियों में कौशल विकास किए बगैर शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। डिग्री के साथ-साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना होगा और नैतिक शिक्षा के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। पैसा शक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान शक्ति है। ज्ञान के लिए कौशल विकास करना अत्यंत आवश्यक है और हमारी शैक्षणिक प्रणाली में भी कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना होगा, ताकि सुनहरे भारत का निर्माण किया जा सके।


कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सभागार में उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक की गरिमामयी उपस्थिति में युवा कल्याण निदेशालय की पत्रिका त्रिवेणी के प्रथम संस्करण का विमोचन किया और संपादक मंडल को बधाई दी। विमोचन के दौरान जिला उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन, डा. मंजू नेहरा, डा. अमित सांगवान, डा. कासिफ, राजेश छिकारा भी उपस्थित थे।


राज्यपाल ने कहा कि प्राध्यापकों को नवीन ज्ञान अर्जित करने के साथ-साथ विश्व भर में हो रहे शोध कार्यों पर भी पेनी नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अध्यापकों को नवीनतम तकनीक से भी अपने आपको अपडेट रखना चाहिए।


श्री बंडारू दत्तात्रेय ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में राज्यपाल बनने के उपरांत पहला दौरा था और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने उनका स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय को सैंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किये गए नए पाठ्यक्रम युवा पीढ़ी के लिए स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में मिल का पत्थर साबित होंगे।

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भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक वैश्विक दृष्टिड्ढकोण विकसित करने तथा ज्ञान व अनुशासन के बल पर आगे बढऩे की आवश्यकता है। वास्तव में शिक्षा मात्र रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है अपितु अपने ज्ञान से मनुष्यता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला साधन है।
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए यह अत्यंत सुनहरा अवसर है कि कुलाधिपति महोदय अपने किमती समय में से समय निकालकर यहां के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की हौसलाफजाई के लिए आए हैं। इस अवसर पर युवा कल्याण निदेशालय द्वारा हरियाणवी, पंजाबी व राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और राज्यपाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को 21 हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा की। कुलपति ने कुलाधिपति को शॉल व स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मंच का संचालन युवा कल्याण निदेशिका डा. मंजू नेहरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ उनके आईटी सलाहकार बी.ए भानू शंकर, राज्यपाल के एडीसी मेजर जशदीप सिंह, उनके उप निदेशक प्रेस सतीश मेहरा सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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18 अक्तूबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन : जिलाधीश अनीश यादव

सिरसा, 04 अक्तूबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को 18 अक्तूबर प्रात: 5 बजे तक बढ़ा दिया है।


आदेशों को अनुसार चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सौ फीसदी क्षमता के साथ विद्यार्थियों के लिए खोला जा सकेगा। प्रबंधन को कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। आदेशों में कहा गया है कि अक्टूबर माह के बाद से त्यौहारी सीजन शुरू हो जाएगा, इस दौरान आमजन व दुकानदारों को कोरोना संक्रमण बचाव उपायों की पालना करनी होगी।


जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

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आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इका होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इक_ा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।