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गौ सेवा से मिलता है सबसे अधिक पुण्य, प्राचीन सभ्यता व ग्रंथों में गऊ पूजा का विशेष महत्व : बिजली मंत्री रणजीत सिंह

– धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से सेवा भाव की मिलती है प्रेरणा : रणजीत सिंह


– बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने गांव जोधपुरिया की बाबा सोमनाथ गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, दो लाख रुपये देने की घोषणा की


सिरसा, 06 मार्च।

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बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा की एक तिहाई गौशाला सिरसा में हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सिरसा के लोगों में धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास है। गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है, इसलिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार गौशाला में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम लोगों को जहां धर्म के प्रति आकर्षित करते हैं, वहीं समाज में अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने से सेवा भाव बढता है।


बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने रविवार को गांव जोधपुरिया की बाबा सोमनाथ गौशाला में आयोजित श्रीमद् भगवद् कथा कार्यक्रम में की शिरकत की और पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर बिजली मंत्री ने गौशाला को अपने निजी कोष से दो लाख रुपये देने की भी घोषणा की।  उल्लेखनीय है कि बिजली मंत्री पहले भी बाबा सोमनाथ गौशाला को पांच लाख रुपये गौशाला के विकास के लिए दे चुके हैं। इस अवसर पर गौशाला की ओर से विजय पाल कासनियां में बिजली मंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट कर सम्मानित किया। बिजली मंत्री ने गौशाला के पंडाल में ग्रामीणों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। इस अवसर पर गौशाला के प्रधान राजपाल कासनियां, नाथूराम, पूर्व सरपंच सुरेंद्र कुमार गोदारा, राजा राम लूणा, मंगतु राम शास्त्री, शंकर शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।


बिजली मंत्री ने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, इसलिए गऊमाता की सेवा व देखभाल करना हम सबका नैतिक दायित्व है। हमारी प्राचीन सभ्यता व ग्रंथों में भी गऊ पूजा व सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टिï से भी गाय का दूध किसी औषधि से कम नहीं है और विभिन्न रोगों के उपचार में भी गोमूत्र का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रम मनुष्य को सेवा भाव के लिए प्रेरित करते है, जिससे समाज में अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। गौशाला के प्रति मेरा व मेरे परिवार का हमेशा से ही श्रद्धा भाव रहा है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं जिनके सराहनीय परिणाम सामने आ रहे हैं और दानी सज्जन भी गौसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जो प्रशंसनीय हैं। प्रदेश सरकार गौशालाओं में सुधार के प्रति गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वे गौशाला में अपने सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग करें।

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ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से सरकार को बताएं मन की बात

– ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह पहल : उपायुक्त अजय सिंह तोमर


सिरसा, 06 मार्च।

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ग्रामीण अंचल के निवासी अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन https://gramdarshan.haryana.gov.in/ पोर्टल शुरू किया गया है।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है।


उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है।

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अपने गांव की शिकायत ही की जा सकेगी दर्ज
ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।
एसएमएस से मिलेगी सुझाव/शिकायत के स्टेटस की जानकारी
पोर्टल पर सुझाव/शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव/शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी।

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जल संरक्षण को बढावा देने के लिए किसान अपनाएं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

-सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 70 प्रतिशत जल की होती है बचत


सिरसा, 06 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिला के किसानों से हरियाणा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने का आह्वïान करते हुए कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 70 प्रतिशत जल की बचत होती है। जो जल संरक्षण को बढावा देने के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए सभी किसान अपनी आने वाली पीढियों को शुद्ध जल रूपी प्राकृतिक संपदा देकर जाना चाहते है तो आज ही उन्हें जल संरक्षण को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने चाहिए ताकि अन्य लोग भी जल बचाओ अभियान के प्रति जागरूक हो सके।


उपायुक्त ने कहा कि सरकार का भी सिंचाई प्रणाली योजना के प्रति यही उद्देश्य है कि कम से  कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। इसलिए ही हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि से संबंधित सिंचाई के जो नए आधुनिक तकनीकी साधन मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस विधि में रासायनिक उर्वरकों को योजना के तहत ड्रिप स्प्रिंकलर पर 85 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत पुराने कुओं का पुनर्जन्म, छत के पानी का एकत्रीकरण, टिब्बे पर सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था तथा खेती योग्य भूमि को शत-प्रतिशत पानी के प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि से फसल की पैदावार को दोगुना करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू किया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए पहले ही विशेष शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। टपका सिंचाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से 70 प्रतिशत जल की बचत होती है और इस प्रणाली से पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट cadaharyana.nic.in पर जानकारी ली जा सकती है।

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सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर लगाई जाएगी रोक, स्टोकिस्ट, खुदरा व्यापारियों व दुकानदारों का किया जाएगा चालान : नेहा सिंह

जिला नगर आयुक्त ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर ली जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 04 मार्च।

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जिला नगर आयुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 में वर्ष 2021 में किए गए संशोधन अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई गई है। नियमों की दृढ़ता से पालना के लिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यवसायियों व दुकानदारों सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री न करें, ऐसा करने वाले का चालान किए जाएं। साथ ही स्कूल स्तर पर बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण व मानव जीवन में पडऩे वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करें। ग्रास रूट लेवल पर जागरूकता आने से लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग किया जा सकता है।
वे शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स व एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी, वैज्ञानिक डा. सुनील कुमार श्योराण सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


जिला नगर आयुक्त ने कहा कि नियमों के अनुसार एकल प्रयोग प्लास्टिक श्रेणी में प्लास्टिक स्टिक ईयर बडस, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियों, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक आइसक्रीम की डंडिया, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, फ्लैक्स, कैरी बैग आदि के विनिर्माण, आयात, भंडार, वितरण बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है।


उन्होंने निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जिला में सप्लाई को बंद करने के लिए बाहर से आने वाली गाडिय़ों को चिन्हित करें और उनके चालान किए जाएं। इसके अलावा स्टोकिस्ट, खुदरा, बाजार में बचने वालों पर भी रोक लगाई जाए तथा उनके भी चालान किए जाएं। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2013 की अर्बन लोकल बॉडी की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न विभागों के 22 अधिकारियों को चालान के लिए अधिकृत किया गया है।

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जिला नगर आयुक्त नेहा सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में परेड के दौरान बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के थीम पर भाषण, लेखन व चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए ताकि बच्चों के माध्यम से उनके घरों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का न प्रयोग करने का संदेश जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी गंभीरता व जिम्मेवारी के साथ कार्य करें ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह में दो बार इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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महिला दिवस पर आयोजित किया जाएगा विशेष कानूनी साक्षरता कैंप

सिरसा, 04 मार्च।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी आठ मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी / नर्सिंग में विशेष कानूनी साक्षरता कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष कानूनी साक्षरता कैंप में अधिवक्ता बलबीर कौर गांधी द्वारा विद्यार्थियों को महिला सशक्तिकरण तथा उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को

सिरसा, 04 मार्च।

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आगामी 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम में केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 मार्च को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है।

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उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।

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सात मार्च से सात दिन के लिए मनाया जाएगा विशेष टीकाकरण सप्ताह : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

-0 से 16 वर्ष तक के नियमित टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण


सिरसा, 04 मार्च।

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 7 मार्च से सात दिन के लिए विशेष टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि तीन माह तक चलेगा। अभियान के तहत 0 से 16 वर्ष तक के बच्चे जो कि नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए थे, उन बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसके तहत जन्म के तुरंत बाद (24 घंटे के भीतर ) हेपेटाइटिस-बी, जन्म के तुरंत बाद (15 घंटे के भीतर ) पोलियो, जन्म के तुरंत बाद (1 वर्ष की उम्र तक ) बीसीजी, 6 सप्ताह पर (डेढ माह पर) पोलियो, रोटा वायरस, एफआईपीवी, पीसीवी, पेंटावेलेंट, 10 सप्ताह पर (ढाई माह पर) पोलियो, रोटा वायरस, पीवीसी, पेंटावेलेंट, 14 सप्ताह पर (साढ़े तीन माह पर) पोलियो रोटा वायरस, एफ.आईपीवी, पीवीसी, पेंटावेलेंट, 9 माह पर विटामिन-ए, खसरा रूबेला एमआरपीसीवी, 16 से 24 माह पर विटामिन-ए, खसरा रूबेला/एमआरडीपीटी, 5 से 6 वर्ष पर डीपीटी, 10 वर्ष पर टीडी व 16 वर्ष पर टीडी का टीकाकरण किया जाएगा।


सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल ने बताया कि 15 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक किसी भी कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है और अक्सर यह देखा गया है कि नियमित टीकाकरण के कारण अभी तक की कोविड-19 की तीनों लहर में बच्चे गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए हैं, क्योंकि नियमित टीकाकरण से बच्चों में गंभीर बीमारियों से लडऩे की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है।

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उन्होंने जिला वासियों से अपील की जाती है कि वे अपने सभी 0 से 16 तक के बच्चे जो कि टीकाकरण से वंचित रह गए थे, उनका संपूर्ण टीकाकरण अवश्य करवाएं ताकि बच्चों को गंभीर बीमारियों (गलघोटू, काली खांसी, खसरा, पोलियो, निमोनिया, काला पीलिया, टेटनस, इनफ्लुएंजा इत्यादि) से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन नजदीकी सभी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं स्कूलों में रोस्टर अनुसार लगाई जाएगी।

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सडक़ दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले गुड समारिटन को मिलेगा ईनाम : पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन

– पुलिस अधीक्षक ने दी गुड समारिटन स्कीम की जानकारी, सड़क दुर्घटना पीडि़तों की मदद करने के लिए प्रेरित करना योजना का उद्देश्य


– योजना के तहत पीडि़तों की मदद करने वालों को जिला स्तर पर पांच हजार और राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख रुपए ईनाम का प्रावधान


सिरसा, 03 मार्च।

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भारत सरकार के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने ऐसे परोपकारी व्यक्तियों (गुड समारिटन) को पुरस्कृत करने की योजना के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसका जीवन बचाया हो।


एक वर्ष में पांच बार मिल सकता सम्मान :
पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सडक़ दुर्घटना पीडि़तों की मदद करने के लिए प्रेरित करना और सडक़ पर संकटग्रस्त जीवन बचाने हेतु दूसरों का मार्गदर्शन करना तथा उनको प्रोत्साहित करना है। कोई भी शख्स जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो, वह पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र होगा। मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है।


जिला स्तरीय कमेटी करेगी पुरस्कार के लिए अनुमोदन:
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे नेक इंसानों के लिए पुरस्कार की राशि पांच हजार रुपये प्रति घटना होगी। पुलिस स्टेशन/अस्पताल से सूचना मिलने पर, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी। जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति, जिसमें संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल हैं, वे मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए मामलों को मंजूरी देंगे और प्रदेश के परिवहन विभाग को अनुशंसा भेजेंगे।

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राज्य स्तरीय कमेटी करेगी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित :
एसपी ने बताया कि इस योजना के तहत जिला स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय पुरस्कार का भी विकल्प है। प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिसमें आयुक्त (स्वास्थ्य) और एडीजीपी (यातायात एवं सडक़ सुरक्षा) सदस्य तथा परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। हर वर्ष प्रदेश की राज्य स्तरीय निगरानी समिति राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए तीन सबसे योग्य प्रस्तावों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को आगे विचार के लिए नामित करेगी। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मूल्यांकन समिति राज्य के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और वर्ष के 10 सर्वश्रेष्ठ गुड समारिटन को दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (एनआरएसएम) के दौरान एक लाख रुपए, प्रमाण पत्र व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।
फाइल फोटो : पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन

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मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई और बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाए किसान : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– उपायुक्त ने बताया, किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए सरकार की कारगर योजनाएं


सिरसा, 03 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य से सरकार लगातार काम कर रही है और फसलों को होने वाले प्राकृतिक नुकसान को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई और बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है।


उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ उठाकर किसान फसलों को होने वाले प्राकृतिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और साथ ही उत्पाद के बाद होने वाले जोखिम  को भी कम किया जा सकता है। किसानों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना और बागवानी बीमा योजना को लागू किया गया है। योजना के माध्यम से किसान फल एवं सब्जियों के उतार चढ़ाव वाले भाव के खतरे से मुक्त हो सकते हैं और सरकार की योजना का लाभ उठाकर उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि किसानों को फसल विविधीकरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत मुआवजा व मूल्य के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करती है। योजना के तहत आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन भिंडी मिर्च, करेला, बंद गोभी, मूली, किन्नू, अमरूद, चीकू, आड़ू, आलू बुखारा, आम, नाशपाती, लीची, आंवला, बेर, लहसुन व हल्दी आदि फसलों को सूचीबद्ध किया गया है। इन सभी फसलों के संरक्षित मूल्य सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किए गए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्यों से कम बिक्री होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को की जाएगी।

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जिला बागवानी अधिकारी डा. रघुबीर सिंह झोरड़ ने बताया उत्पादन से पूर्व होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान इन फसलों का बीमा भी करवा सकते हंै। योजना के तहत सब्जियों व मसालों पर 30 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाता है, जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होता है। वहीं फलों की खेती पर एक हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

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यूके्रन में फंसे जिलावासियों के परिजन घबराए नहीं, उनकी देश वापसी के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयासरत : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 01 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने आग्रह किया कि यूके्रन में फंसे जिला के नागरिक एवं विद्यार्थियों के परिजन घबराए नहीं, धैर्य बनाकर रखें,  हरियाणा सरकार भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ निकट सहयोग में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ-साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से हरियाणा सरकार व दिए गए हैल्पलाइन नंबर डेस्क के नियंत्रण कक्ष से लगातार संपर्क में है और हर पल की जानकारी ली जा रही है।


उन्होंने बताया कि स्थिति की निगरानी और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने पहले ही विदेश मंत्रालय के तहत विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में डॉ. आदर्श स्वाईका, संयुक्त सचिव, (Eurasia & CNV&I) के मार्गदर्शन में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक देश में सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

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उपायुक्त तोमर ने बताया कि दिल्ली में नियंत्रण कक्ष के संपर्क विवरण हैं: फोन +91 11 23012113, +91 11 23014104, +91 11 23017905 और 1800118797 (टोल फ्री)। ई मेल: [email protected].


यूक्रेन में भारतीय दूतावास में हेल्पलाइन के संपर्क विवरण हैं: फोन, +380 997300428 +380 99730483, ई मेल : [email protected]
इसी तरह का नियंत्रण कक्ष हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन +91 9212314595 (केवल व्हाट्सएप) जारी किया गया है। भारतीय नागरिक ईमेल [email protected] पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर सहायता ले सकते हैं।