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पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

लॉकडाउन : निर्धारित शैड्यूल से ही खोलें दुकानें, प्रशासनिक हिदायतों की हो अनुपालना: उपायुक्त

सिरसा 08 मई।

सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की सख्ती से करें पालना, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और संक्रमण का फैलाव हो इसके लिए जरूरी है कि दुकानदार निर्धारित शैड्यूल के हिसाब से ही दुकानें खोलें। प्रशासन द्वारा जो भी हिदायतें जारी की जाती हैं, उनकी अनुपालना कड़ाई से की जाए प्रशासन का सहयोग करें। नियमों की उल्लंघना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


उन्होंने कहा कि प्रशासन की सजगता व लोगों के सहयोग से पिछले दो चरणों के लॉकडाउन सफल रहे हैं।  अब तीसरे चरण के लॉकडाउन को 17 मई तक बढाया गया है। 3.0 लॉकडाउन में भी आमजन का सहयोग जरूरी है। जिलावासी यदि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहें और लॉकडाउन की पूर्ण से अनुपालना करें तो संक्रमण से बचा रहा जा सकता है। इसके साथ-साथ प्रशासन द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए जारी हिदायतों व सावधानियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।


उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना भी हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में अब बाजार में दायीं व बायीं हिसाब से दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार इस नियम का कड़ाई से पालन करें। इसके अलावा दुकान पर सामान आपूर्ति के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन हो। दुकान पर संक्रमण बचाव के लिए मॉस्क, सेेनेटाईजर आदि का प्रबंध अवश्य हो। दुकान के सामने दो गज दूरी के हिसाब से गोल बनाएं। ग्राहकों को इन गोलों में खड़ा करके ही सामान दें। उन्होंने कहा कि दुकान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति न खड़े हों। दुकानदार स्वयं व काम करने वाला मॉस्क अवश्य पहनें। मॉस्क पहनें हुए ग्राहक को ही सामान दें। यदि कोई बिना मॉस्क के आता है, तो उसको मॉस्क लगाने के लिए कहें। दिन में बार-बार हाथों को सेनेटाइजर या साबुन से साफ करते रहें।

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उन्होंने कहा बाजार/मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन किया हुआ है। यदि कोई भी नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है, तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रथम बार में तो जुर्माना किया जाएगा। यदि दूसरी बार भी उल्लंघना करता पाया जाता है, तो जुर्माने के साथ-साथ दुकान को लॉकडाउन में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दुकानदार प्रशासनिक गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करें। खुद सुरक्षित रहें व दूसरों को भी सुरक्षित रखें। 

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छिना-झपटी की वारदात सुलझी, आरोपी काबू

सिरसा, 8 मई……………जिला की ऐलनाबाद थाना पुलिस ने बीती 6 मई की देर रात्रि को ऐलनाबाद के वार्ड नं. 14 हरचंदकावास क्षेत्र में एक किसान से हुई छिना-झपटी की घटना को तुरंत सुलझा लिया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए ऐलनाबाद थाना प्रभारी इंस्पैक्टर राधेश्याम ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान विनोद कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी हरचंदकावास के रूप में हुई है । थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की निशानदेही पर एक लाख 57 हजार 200 रूपये की छिनी गई राशि व वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है । उन्होंने बताया कि गांव जेतसर (राजस्थान) निवासी मनी राम पुत्र मुखराम उसका भाई पिकअप गाड़ी लेकर राजस्थान से ऐलनाबाद आए थे जब वे ऐलनाबाद के हरचंदकावास क्षेत्र में पहुंचे तो आरोपी विनोद कुमार ने उनसे एक लाख 57 हजार 200 रुपये छीन लिए । थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात की सुचना मिलने पर इस संबंध में अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए महत्तवपूर्ण सुराग जुटाए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर छिनी गई राशि व वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है । थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विनोद को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सिरसा जेल में भेजा गया है ।

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6 मई तक हुई पांच लाख 41 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहंू की आवक, मंडियों व खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रक्रिया जारी

सिरसा, 7 मई।


जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नीरज शर्मा ने बताया कि जिला में विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्रों पर 6 मई तक पांच लाख 41 हजार 454 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। कोविड-19 से बचाव प्रबंधों व सोशल डिस्टेंस की अनुपालना के तहत गेहूं खरीद प्रक्रिया जारी है। फसल का उठान कार्य भी साथ की साथ किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि जिला की विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्रों में 6 मई तक पांच लाख 41 हजार 454 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 3 लाख 13 हजार 121 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसी प्रकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 66 हजार 360 मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 85 हजार 132 तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा 76 हजार 841 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि मंडियों में गेहूं खरीद प्रक्रिया कोविड-19 से बचाव प्रबंधों व सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना के तहत जारी है।

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औद्योगिक इकाईयों में काम शुरू करने के लिए पोर्टल पर करना होगा आवेदन : जीएमडीआईसी

सिरसा 7 मई।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव संबंधी जारी नई गाइडलाइन की अनुपालना का देना होगा शपथ पत्र


जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने के उद्ेश्य से तीसरे चरण के लॉकडाउन में औद्योगिक इकाइयों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन बारे छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान बंद औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दोबारा कार्य शुरू करने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्रदान की जा रही है। हिदायतों के अनुसार उद्यमियों को कार्य शुरू करने की अनुमति बारे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है।  

सरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर आवेदन करने के साथ ही मिलेगी काम शुरू करने की अनुमति


उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला का कोई भी व्यवसायी या उद्यमी दोबारा से कार्य शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के उपरांत संबंधित को तुरंत प्रभाव से ऑटो अपू्रवल प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्य स्थलों पर कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों बारे एक मई को नई गाइडलाइन जारी की हैं। सभी व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों में इन गाइडलाइन की अनुपालना बारे आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा।

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चरणबद्ध तरीके से मिलेगी स्टाफ की अनुमति :


जीएमडीआईसी ने बताया कि लॉकडाउन-3 में गृह मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से जोन अनुसार उद्योगों में स्टाफ की उपलब्धता बारे गाइडलाइन जारी की हैं। गृह मंत्रालय के मानकों अनुसार जिला सिरसा ऑरेंज जोन में हैं। जिला में लॉकडाउन-3 के प्रथम सप्ताह में आईटी कार्य से जुड़े उद्योग जोकि औद्योगिक क्षेत्र व ग्रामणी एरिया में स्थापित हैं, उन्हें 50 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार जनरल इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में आईटी संबंधी इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य इंडस्ट्रीज को को 75 प्रतिशत स्टाफ की उपलब्धता की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार ई-कॉम्र्स कार्य से जुड़ी उद्योगिक इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की छूट रहेगी।

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उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह में ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित आईटी कार्य से जुड़ी इकाईयों को 75 प्रतिशत तथा अन्य जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम की अनुमति होगी। इसी प्रकार शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में स्थापित आईटी कार्य वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत, जबकि जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ रखने की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि ई-कॉम्र्स वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।


कार्य स्थल बारे ये हैं गाइडलाइन :


1.कार्य स्थल पर मॉस्क पहनना अनिवार्य है तथा मॉस्क आदि की उपलब्धता जरूरी है।
2. कार्यस्थलों पर संबंधित प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शिफ्टों तथा लंच के समय अंतराल करना अनिवार्य है।
4. कार्यस्थल पर थ्रमल स्कैनिंग, थ्रेटुल हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना जरूरी। अंदर जाने व बाहर आने के प्रत्येक प्वाइंट पर हैंडवॉश और सैनिटाइज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना जरूरी।
5. कार्यस्थल के उन सभी जगहों जो व्यक्यिों द्वारा संपर्क में आए हों, जैसे दरवाजे, हैंडल आदि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य है।
6. 65 वर्ष से अधिक आयु तक के व्यक्ति व 10 वर्ष आयु तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं व किसी बीमारी से पीडि़त व्यक्ति घर रहे। किसी स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए ही बाहर जाएंगे।
7. सभी के लिए आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है। संबंधित प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करेंगे।
16. अधिक संख्या वाली बैठकों से बचा जाए।
17. कार्यस्थल के आसपास के अस्पताल / क्लीनिक, जो सीओवीआईडी-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, उनकी सूची उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोविड-19 के किसी भी लक्षण से जूझ रहे कर्मचारियों को ऐसी सुविधाओं की जांच के लिए तुरंत भेजा जा सके।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं और वापिस आने के इच्छुक हैं।

सिरसा, 6 मई।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं और वापिस आने के इच्छुक हैं। ऐसे नागरिकों को वापिस लाने संबंधी कार्य के लिए सरकार प्रयासरत है। विदेशों में रह रहे ऐसे कुछ व्यक्तियों का संबंध जिला सिरसा जिला से भी हो सकता है। ऐसे में उनकी वापसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा उनकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत स्वास्थ्य जांच व अन्य आवश्यक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता विरेंद्र शर्मा 94170-95657 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई पूरी की जाएगी।

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रक्षा पैंशनर मोबाइल से भेज सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र : कर्नल डागर

सिरसा, 6 मई।

विभिन्न माध्यमों से प्रमाणति करवाकर विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के मोबाइल पर भेज सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र


कोरोना वायरस सकं्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। इसलिए विभाग ने सभी रक्षा पैंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल के माध्यम से भिजवाने का निर्णय लिया है। रक्षा पैंशनर संंबंधित बैंक टॉस्क होल्डर स्टाफ सहित विभिन्न माध्यमों से प्रमाणित करवाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के मोबाइल पर भिजवा सकते हैं।

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यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल(डॉ.) दीप डागर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण रक्षा पैंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए विभाग द्वारा जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पैंशनर डीपीडीओ कार्यालय में प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर अपना जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल से भेज सकते हैं।


इन माध्यमों से करवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणित :

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कर्नल(डा.) दीप डागर ने बताया कि रक्षा पैंशनर जीवन प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप को संबंधित टॉस्क होल्डर स्टाफ, किसी भी सरकारी राज पत्रित अधिकारी या गांव/शहर के सरपंच अथवा प्रधान से प्रमाणित करवा सकते हैं। प्रमाणित उपरांत जीवन प्रमाण पत्र डीपीडीओ कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी वजीर सिंह(82951-36435), लेखा अधिकारी सौरभ मदान(70150-65583) व कोमल भ्याण(99962-14323) तथा लिपिक संदीप श्योकंद(99924-72222) से  प्रात: 10 से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर इनके मोबाइल पर भिजवा सकते हैं।

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कोविड-19 से बचाव की हिदायतों का पालन करने वाले दुकानदार को एसडीएम ने माला पहनाकर किया सम्मानित

सिरसा, 6 मई।

एसडीएम जयवीर यादव ने बाजार का निरीक्षण कर लिया सोशल डिस्टेंस व प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना का जायजा

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कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलाव को रोकने व इससे बचाव के मद्देनजर सरकार द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तीसरे चरण के लॉकडाउन में शर्तों के साथ दुकानों अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन में छूट दी गई है। संक्रमण का फैलाव हो इसके लिए दुकानदारों को दुकान पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखनें तथा संक्रमण बचाव के सभी जरूरी प्रबंध करना अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में एसडीएम जयवीर यादव ने बुधवार को शहर की विभिन्न मार्केट का निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंस व प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना का जायजा लिया।

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एसडीएम जयवीर यादव ने निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की कड़ाई से अनुपालना बारे दिशा-निर्देश दिए। कई जगह दुकानदार व दुकान पर ग्राहक बिना मॉस्क मिले तो एसडीएम ने उन्हें मॉस्क पहनाते हुए दुकान पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की नसीहत दी। एसडीएम ने सुभाष चौक, सदर बाजार, फैशन कैंप गली, गीता भवन रोड़ सहित विभिन्न मार्केट का निरीक्षण किया।


उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से सभी को एकजुट होकर लडऩा होगा और इसके लिए संक्रमण बचाव के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों को अपनाते हुए स्वयं बचें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इस दौरान एसडीएम ने एक दुकानदार को माला पहनाकर सम्मानित भी किया। दुकानदार ने अपनी दुकान पर सोशल डिस्टेंस की अनुपालना के साथ-साथ मॉस्क, सेनेटाइजर सहित कोविड-19 बचाव के सभी प्रबंध किए हुए थे। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे प्रशासन की हिदायतों का अनुपालन करें और कोविड-19 बचाव के सभी नियमों का पालन कड़ाई से करें। यदि कोई दुकानदार मॉस्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ रोस्टर अनुसार दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

सिरसा, 5 मई।

उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ रोस्टर अनुसार दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ रोस्टर अनुसार दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लोकडाउन व सोशल डिस्टेंस के साथ साथ शर्तों की गंभीरता की पालना सुनिश्चित करने के लिए पांच निगरानी टीमें गठित की गई है। ये टीमें उपमंडल अधिकारी नागरिक व डीएसपी (हैड क्वार्टर)सिरसा के मार्गदर्शन में निरंतर निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करवाएंगी कि प्रशासन द्वारा जारी की गई हिदायतों की पालना हो और बाजार में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो।

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                उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वाहन सहित बाजार में आने की अनुमति नहीं होगी, वाहनों को खड़ा करने के लिए शहर के बाहर या नजदीकी खुले स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी टीम एक बाजार से दूसरे बाजार में गश्त करेंगी और प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाएंगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति ने मास्क पहना हो और दुकानों पर हैंड सेनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा हो। बाजार के साथ-साथ दुकानों के अंदर भी ज्यादा भीड़ न हो।

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                एसडीएम सिरसा / डीएसपी (हैड क्वार्टर) सिरसा भी औचक दौरे करें और यह सुनिश्चित करें कि गठित की गई निरीक्षण टीमें अपना दायित्व सही ढंग से निभा रहे हो। इसके अलावा यातायात व्यवस्था दुरुस्थ करने के लिए एसएचओ ट्रैफिक की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार सचिव, नगर परिषद और एसएचओ ट्रैफिक अपने कर्मचारियों के साथ बाजार में लगातार गश्त करेंगे और निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाएंगे।



ये बनाई गई निगरानी टीमें


                जिला प्रशासन द्वारा 5 टीमें बनाई गई है जिनमें पहली टीमें में ईटीओ विजेंद्र सिंह 9416614018, टैक्स इंस्पेक्टर कृष्ण ढिल्लो 9996951354, एसआई संदीप कुमार 9728281323, दूसरी टीम में ईटीओ भाल सिंह 9896882682, टैक्स इंस्पेक्टर एमपी मल्होत्रा, एसआई गुरमेश 7838078079, तीसरी टीम में एईटीओ हंसराज 94161-67123, टैक्स इंस्पेक्टर विरेंद्र कुमार 9812181327, ईएसआई सीता राम 9896155410, चौथी टीम में जेई एमसी सिरसा राज कुमार 9255415344, टैक्ट इंस्पेक्टर पवन कुमार 8708444490, ईएसआई / एचसी राम प्रसाद 94166-22110 तथा पांचवी टीम में क्यूसीआई डीडीए सुभाष चंद्र 9466246932, टैक्ट इंस्पेक्टर भानी राम, ईएसआई / एचसी भाल सिंह 9416136135 शामिल है।

प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें


                अब मिठाई की दुकानें, चाय के स्टाल, सब्जी और फल, मेडिकल हॉल, किरयाना दुकानें, हरा / सूखा चारा, कंफैक्शनरी, कीटनाशक / बीज / उर्वरक, कृषि औजार, किताबों की दुकानें / स्टेशनरी, फोटोस्टेट / फॉर्म, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर की दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सांय 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। दूध व उससे बने उत्पाद की दुकानें खुलने का समय प्रात: 7.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक रहेगा।

केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी ये दुकानें


                जनरल स्टोर, जूता-चप्पल, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, हैंडलुम, गिफ्ट / खिलौनों की दुकानें, फर्नीचर (लकड़ी / प्लास्टिक) ऑटोमोबाइल, ऑटो-स्पेयर पाट्र्स, टायर / ट्यूब, टेंट हाउस, नाई की दुकानें, साइकिल विक्रय/मुरम्मत, सर्विस स्टेशन व दर्जी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।



केवल मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी ये दुकानें


                लोहे की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, सेनेटरी स्टोर, शैटरिंग सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, पत्थर की टाइलें, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल / आईटी / कंप्यूटर बिक्री सेवाओं के पुर्जों, ऑप्टिकल, घड़ी, क्रॉकरी, बर्तन, आभूषण, चाट पापड़ी स्टाल, स्पोर्टस शॉप, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रिंटिंग प्रैस/कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

शहरवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन


1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर दुकान पर अवश्य रखें।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दुकानदार अपनी दुकान पर प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए मार्किंग भी करवाएं। आदेशों की पालना न होने पर दुकान खोलने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किया जाएगा 200 रुपये जुर्माना।

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पिंजौर, मोरनी में पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 92 करोड़ रुपए: डॉ अरविंद शर्मा

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

सिरसा, 4 मई।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि अनावश्यक रुप से घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए मास्क अवश्य लगाएं।

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आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद व कालांवाली को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। नगराधीश की अध्यक्षता में गठित टीम सिरसा शहर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करेगी। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित सचिव नगर परिषद / पालिका व एसएचओ उपयुक्त पार्किंग की व्यवस्था करेेंगे। इसके अलावा डीईटीसी (बिक्रीकर), उप निदेशक कृषि, सचिव नगर परिषद / पालिका, सचिव मार्केट कमेटी, श्रम अधिकारी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एसएचओ ट्रेफिक बाजारों में निरंतर निरीक्षण करेंगे और भीड़भाड़ से बचने और सामाजिक दूर करने के मानदंडों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।

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शहरवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दुकानदार अपनी दुकान पर प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाएं। आदेशों की पालना न होने पर दुकान खोलने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किया जाएगा 200 रुपये जुर्माना।

रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेवजह नहीं होगी कोई मुवमेंट


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन की हिदायतों का गंभीरता से पालन किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही न बरती जाए। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि 4 मई से जिला में कोई भी व्यक्ति बिना वजह मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चें और क्रानिक बीमारियों से ग्रस्त लोग इस समय अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकलेंगे। केवल मेडिकल एमरजेेंसी के लिए ही अनुमति दी जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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लॉकडाउन 0.3 : उप मंडल में दुकान खुलने का दिन व समय निर्धारित, उल्लंघना करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई : एसडीएम

ऐलनाबाद, 4 मई।


एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन 0.3 को 17 मई तक बढाया गया है। लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा हो इसके लिए विभिन्न प्रकार की दुकानों के खोलने व बंद करने का दिन व समय निर्धारित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि दूध व डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, चाय की दुकानें, सब्जी व फल, मेडिकल हॉल, किरयाणा, हरा व सुखा चारा, कन्फैक्शनरी, पेस्टीसाईट, बीज, खाद, कृषि यंत्र, किताबें, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, वीटा बूथ, ड्राईक्लिनर्स की दुकानें प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी, इनमें वीटा व दुधिया का समय प्रात: 6 से प्रात: 8 बजे तथा सायं 6 से रात 8.30 बजे रहेगा। इसी प्रकार जनरल स्टोर, जूता-चप्पल, कपड़े की दुकानें, रेडिमेंट गारमेंटस, हैण्डलूम, गिफ्ट, खिलौने, फर्नीचर, टाल, ऑटोमोबाईल, ऑटो स्पेयर पार्टस, टायर व टयूब्स, टैंट हाऊस, नाई की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुल सकेंगी।

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एसडीएम ने बताया कि आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटरिंग मेटिरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेटिरियल, स्टोन, टाईल्स, इलैक्ट्रोनिक एवं इलैक्ट्रोनिक गुडस, मोबाइल, आईटी कम्प्यूटर सेल्स सर्विस स्पेयर्स, ऑप्टिकल, घड़, क्रॉकरी, बर्तन, ज्वैलरी, चाट-पाड़ी स्टॉल मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। पैट्रोल पंप के खुलने का समय प्रतिदिन प्रात: 7 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा।


इसी प्रकार साईकिल विक्रेता व रिपेयर की दुकान, सर्विस स्टेशन तथा टेलर्स की दुकान सोमवार, बुधवार व शुकवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। खेल के सामान की दुकान, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रींटिंग प्रेस/कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकान मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खोली जा सकेंगी।


उप मंडलवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन


1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।

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