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अनिल दहिया बने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष

300 नशीलीं प्रतिबंधित गोलियों सहित युवक काबू

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सिरसा, 22 जुलाई………… जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कारवाई करते हुए जिला थाना सदर सिरसा पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान गांव माधोसिंघाना क्षेत्र से एक युवक को 300 नशीलीं प्रतिबंधित गोलियों के साथ काबू किया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर सिरसा थाना प्रभारी इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान मदन लाल उर्फ डाक्टर पुत्र प्रेम कुमार निवासी माधोसिंघाना के रुप में हुई है । थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर दो लोगों के खिलाफ थाना सदर सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरु कर दी है । उन्होंने बताया कि थाना सदर सिरसा के मल्र्लेकां पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुरमीत सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गस्त व चैकिंग के दौरान गांव माधोसिंघाना क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान सामने से आ रहे युवक ने पुलिस पार्टी को देखकर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश की तो शक के बिनहा पर उक्त युवक को काबू कर उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 300 नशीलीं प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई है । पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कारवाई की जाएगी ।

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अनिल दहिया बने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष

गांव चौटाला में हुए डबल मर्डर मामले का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

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सिरसा,  22 जुलाई………बीती 20 जुलाई की रात्रि को जिला के सदर डबवाली थाना के गांव चौटाला में हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी डबवाली कुलदीप सिंह बैनीवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सन्नी पुत्र छोटूराम निवासी चौटाला के रुप में हुई है । उन्होंने बताया कि इस घटना के दो आरोपियों अंकित पुत्र उदयपाल निवासी जंडवाला बिश्नोईयां व राहुल पुत्र रविंद्र कुमार निवासी वार्ड नं. 23, संगरिया (राजस्थान) को बीते दिवस राजस्थान की पीलीबंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिन्हें शीघ्र ही एक पुलिस टीम प्रोडेक्सन वांरट पर लेकर आएगी और जांच में शामिल किया जाएगा । इस वारदात को शीघ्र अति शीघ्र सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरुण सिंह ने डबवाली के डीएसपी कुलदीप सिंह बैनीवाल के नेतृत्व में थाना सदर डबवाली, सीआईए सिरसा, सीआईए डबवाली व सदर सिरसा थाना की पुलिस टीमों का गठन किया था । डीएसपी कुलदीप सिंह बैनीवाल ने बताया कि पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाए और घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया । उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सन्नी को अदालत में पेश कर चार दिन रिमाण्ड हासिल किया गया है । रिमाण्ड अवधि के दौरान वारदात में प्रयुक्त हथियार व वाहन बरामद किए जाएंगे और घटना के बाकी आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी । गौरतलब है की बीती 20 जुलाई की रात्रि को मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात आरोपियों ने मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी भारूखेड़ा व जय प्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र जीसुख निवासी चौटाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और मौके से फरार हो गए थे । उन्होंने बताया कि इस संबंध में जय प्रकाश उर्फ प्रकाश के चचेरे भाई विजय कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी चौटाला की शिकायत पर थाना सदर डबवाली में हत्या का अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी । उन्होंने बताया कि घटना के बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और शीघ्र ही घटना के बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।

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शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियार को 13 दिसंबर तक करवाएं जमा : एसडीएम डा. विनेश

डबवाली, 22 जुलाई।

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गृह मंत्रालय ने शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के तहत की हिदायतें जारी


                भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के कार्यांवयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी हिदायतों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। जिला में ऐसे शस्त्र लाईसैंस धारक जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, वे अपने हथियार 13 दिसंबर 2020 तक संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें।

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                एसडीएम डा. विनेश कुमार ने बताया कि अधिनियम के तहत दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। इसलिए जिला के शस्त्र लाइसेंस धारक लाइसैंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर 2020 से पहले पास के संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें। उन्होंने सभी अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक हिदायतों की पालना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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एक साथ तीन क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त, साथ लगता क्षेत्र भी हुआ बफर जोन मुक्त

सिरसा, 22 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कालांवाली के वार्ड नम्बर 4, रानियां का वार्ड नम्बर 4 व सिरसा का वार्ड नम्बर 12 में निर्धारित अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई भी मामला न आने पर प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। हालांकि अभी ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है।

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                उपायुक्त ने बताया कि गत 23 जून को कालांवाली के वार्ड नम्बर 4 की पीरखाना गली, रानियां का वार्ड नम्बर 4 की पीपल वाली गली तथा सिरसा का वार्ड नम्बर 12 रुप नगर में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।

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                उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से 28 दिन की अवधि में आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

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कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी

सिरसा, 22 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी की गई है। सभी औद्योगिक ईकाईयां मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत किसी भी कामगार / कर्मचारी की कोरोना संक्रमण टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटीव आने पर संबंधित औद्योगिक ईकाई द्वारा उस कर्मचारी के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूचि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को देनी होगी। स्टैण्डर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की ट्रेसिंग की जाएगी, इस कार्य में संंबंधित औद्योगिक ईकाई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करेगी।

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                उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत औद्योगिक ईकाई में आने वाले सभी कामगारों की बुखार व फ्लू की जांच के लिए स्क्रिनिंग की जाएगी। इस कार्य में सभी औद्योगिक ईकाईयां सहयोग करेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाली औद्योगिक प्रतिष्ठïान के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

मंगलवार को कोरोना के आए 2 मामले, अबतक 175 को स्वस्थ होने पर किया डिस्चार्ज

सिरसा, 21 जुलाई।

सिविल सर्जन डा. सुरेंद्र नैन ने बताया कि मंगलवार को सिरसा में 2 नये कोरोना मामले आए हैं। जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 267 हो गई है। इनमें से 175 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिला में कोरोना संक्रमण के 91 मामले एक्टिव हैं। 

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उन्होंने बताया कि 12 हजार 625 के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 12 हजार 5 की रिपोर्ट नेगिटीव आई है, जबकि 232 की रिपोर्ट लंबित है। उन्होंने बताया कि 46 सैंपल रिजेक्ट भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि 4397 ने अपने क्वारंटाइन की 28 दिन की अवधि को पूरा कर लिया है। बाहर से आए अभी तक सभी 7435 को ट्रेस कर लिया गया है।

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लूट की घटना के दो और आरोपी गिरफ्तार

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सिरसा,21 जुलाई……..जिला की थाना शहर सिरसा पुलिस ने महत्वपुर्ण सुराग जुटाते हुए बीती 16 जुलाई 2020 को शहर को किर्ती नगर क्षेत्र में एक कार सवार व्यक्ति से पिस्टल प्वाइंट पर 3250 रुपये की नगदी लूटने की घटना के दो और आरोपियों को काबू कर लिया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना शहर सिरसा प्रभारी सुखबीर सिंह ने बाताया कि लूट की इस वारदात में एक आरोपी को शहर थाना पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त गाडी बरामद कर ली थी। उन्होने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान कृष्ण कुमार उर्फ के.आर. पुत्र छबीलदास निवासी प्रेम नगर सिरसा व इशू कुमार उर्फ काली पुत्र बृजमोहन निवासी अग्रसेन कालोनी सिरसा के रुप में हुई है । पकड़े गए आरोपियों को रिमाण्ड़ पर लिया जाएगा और रिमाण्ड़ अवधि के दौरान आरोपियों की निशान देही पर लूट की वारदात में प्रयुक्त स्कूटी व हथियार बरामद किये जाएगें । थाना प्रभारी ने बताया की इस संबधं में उमेश पुत्र सुरेश कुमार निवासी शक्ति नगर की शिकायत पर थाना शहर सिरसा में लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई थी । उन्होने बताया कि थाना शहर सिरसा की पुलिस टीम घटना के समय से ही आरोपियों की धर-पकड के लिए लगातार दबिश दे रही थी ।

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मोटरसाइकिल चोरी की गुत्थी सुलझी, घटना के दो आरोपी काबू

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सिरसा,21 जुलाई…….जिला की शहर डबवाली थाना पुलिस ने महत्वपुर्ण सुराग जुटाते हुए बीती रात्री वार्ड न.6 मंण्डी डबवाली क्षेत्र से हुई मोटरसाइकिल चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है । इस संबंध में जानकारी देते हए शहर डबवाली थाना प्रभारी इंस्पैक्टर मनदीप सिंह ने बताया है कि इस संबंध में घटना के दोनों आरोपी युवकों को तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरमित उर्फ दाना पुत्र रौनक सिंह निवासी मौजगढ व सिधार्थ उर्फ गंजा पुत्र जगदीश निवासी वार्ड़ न.6 मंण्डी डबवाली के रुप में हुई है । उन्होने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है । थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायतकर्ता भारु राम पुत्र जयाना राम वार्ड़ न.6 मंण्डी डबवाली, सिरसा की शिकायत पर थाना शहर डबवाली में अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी । पकड़े गए युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान चोरी की अन्य वारदातों के बारे में खुलासा होने से इंकार नहीं किया जा सकता ।

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नागरिकों से भीड़ से बचने व शादी समारोह में 50 से कम मेहमान शामिल करने का किया जा रहा है आह्वïान

सिरसा, 21 जुलाई।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान आमजन से सावधानी व स्वच्छता बरतने की कि जा रही है अपील


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान के निर्देशानुसार जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जागरूकता वाहनों के माध्यम से नागरिकों से आह्वान किया जा रहा है कि वे कोरोना वायरस को लेकर घबराएं नहीं बल्कि कुछ सावधानियां बरतें। जागरूकता वाहन के माध्यम से आज शहर के विभिन्न वार्डों व बाजारों में मुनियादी/प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों से प्रशासन की हिदायतों की पालन करने की भी अपील की जा रही है।

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                विभाग के कर्मचारी प्रचार के दौरान आमजन को संदेश दे रहे हैं कि सावधानी बरतने से ही मिलेगा कोरोना से छुटकारा। इसके अलावा प्रचार के दौरान कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए विवाह समारोह में 50 से कम मेहमानों की भागीदारी करने व सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ-साथ मॉस्क पहनने की भी अपील की जा रही है। साथ ही यह भी संदेश दिया जा रहा है कि विवाह समारोह के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना व नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ मिलाने से परहेज करें और बिना धोए हाथों से नाक व आंखों को न छूएं। इसके अलावा अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन या हैंडवॉश से साफ करें।

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                प्रचार के दौरान आमजन से कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार व अफवाहों से बचने व ध्यान न देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ नागरिक अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते समय हाथोंं की उंगलियों के दोनों तरफ बीच में व नाखुन, हथेली को अच्छी प्रकार से साफ करने के बारे में बताया जा रहा है। छिंकते व खांसते समय रूमाल या टिशू पेपर का प्रयोग करने के उपरांत उसे खुले में न फैंके। सार्वजनिक स्थलों व भवन आदि पर लगे दरवाजे, रेलिंग आदि को न छूएं तथा अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की जा रही है।

अनिल दहिया बने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष

अब रात्रि 9.30 बजे तक खुले रहेंगे सड़क किनारे बने ढाबे

सिरसा, 21 जुलाई।

नगर परिषद / पालिका की सीमा में रेस्तरां व होटलों के नियमों में बदलाव


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोविड-19 के चलते रेस्टरा, होटल में शराब परोसने की हिदायतों में बदलाव किया गया है। विभाग द्वारा जारी नई हिदायतों के अनुसार नगर परिषद / पालिका की सीमा के अंदर होटल व रेस्तरां में शराब परोसने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि नए बदलावों के अनुसार आबकारी विभाग की अनुमति लेकर रेस्टरां (रेस्टोरेंट) में शराब परोसी जा सकती है, हालांकि बार बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य की आबकारी नीति के अनुसार अनुमति लेकर होटलों में कमरों व रेस्तरां में शराब परोसी जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं की इकाइयां बंद रहेंगी। आदेशों के अनुसार जिला सिरसा की नगरपालिका सीमा के भीतर सभी होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं इकाइयां जारी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे ढाबों को बंद करने का समय रात्रि 9.30 बजे होगा। इन होटलों और रेस्तरांओं पर साप्ताहिक बंद लागू नहीं होगा, सड़क किनारे ढाबों पर लागू श्रम कानूनों का पालन भी शामिल है। सभी संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक नाइट कफ्र्यू की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

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                    डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक व सभी उपमंडलाधीश इन आदेशों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी / बिक्रीकर), जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त व शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी / सचिव संबंधित उपमंडलाधीश को सहयोग करेंगे। सभी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगे।


                आदेशों की उल्लंघना करने वाले के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 तथा महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।