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विभिन्न योजनाओं के तहत लाभपात्रों को 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की वितरित : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान

सिरसा, 19 अगस्त।


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के तहत जिला के 5 हजार 852 लाभ पात्रों को 11 करोड़ 24 लाख 4 हजार रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। राशि सीधे लाभपात्रों के बैंक खाते में डाली गई।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, पंचायत प्रोत्साहन योजना, अंर्तजातिय विवाह योजना, डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत पात्रों दिया गया लाभ


                       उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 2 हजार 190 लाभपात्रों को 7 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि वितरित की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति (बीपीएल) के परिवारों को उनकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 46 हजार रुपये की राशि शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने उपरान्त दिए जाते हैं। इसके अलावा सभी जाति की विधवा औरत की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि अनुदान में दी जाती है, जिसमें से 46 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन के उपरान्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त महिला खिलाड़ी के विवाह पर 31 हजार रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग व सामान्य जाति के परिवार की लड़की शादी में 11 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 10 हजार रुपये शादी के समय और एक हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने के बाद दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत किसी भी जाति के गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, उस परिवार को भी लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

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                       उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम योजना के तहत भी जिन व्यक्तियों पर अत्याचार हुए है, उन्हें विभाग द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। जिला में वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसे 46 लाभार्थियों को 59 लाख 35 हजार रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जातीय आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि पर कब्जा करना, हत्या, डकैती, आगजनी, बलात्कार, नरसंहार आदि से पीडि़त हो उनको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 85 हजार रुपये से 8 लाख 25 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

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                       उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्राजातीय विवाह योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जिला के 50 लाभार्थियों को 58 लाख 58 हजार रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की के विवाह करने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। यह राशि वर-वधू के संयुक्त खाते में जमा होती है और आवेदन प्राप्त होते ही एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त बैंक खाते में तथा एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त 3 वर्षीय सावधी बैंक खाते में देने का प्रावधान किया गया है।

                       उपायुक्त ने बताया कि पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य तथा स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरुप लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान एक पंचायत को 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सादे कागज पर पंचायत प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी ककार्यालय में जमा करवाने होंगे।


                       उन्होंने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना भी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतु / अर्ध घुमंतु, टपरीवास व पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षावार प्रतिशत्ता के आधार पर 8 हजार रुपये से 12 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 3 हजार 565 छात्रों को 2 करोड़ 85 लाख 61 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की गई है।

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केंद्र के नए अध्यादेश किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अहम कदम : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 19 अगस्त।

किसान वन नेशन वन मार्किट की तर्ज पर देश में कहीं पर भी और किसी को भी बेच सकेगा अपनी उपज


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि हाल ही में केद्र सरकार कृषि संबंध में तीन अध्यादेश लाई है। ये अध्यादेश किसानों के लिए लाभप्रद साबित होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी के लक्ष्य की प्राप्ति को बढावा मिलेगा। इन अध्यादेशों से किसानों को काफी फायदा होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों का अहम पहलू है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।

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उपज का मिलेगा लाभकारी मूल्य, किसानों की आय में होगा इजाफा

                    उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।

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                    उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।

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                    उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दौगुना की जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे।

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शनिवार व रविवार को बाजार रहेंगे बंद, प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक खुलेंगी दुकानें : निर्मल नागर

कालांवाली, 18 अगस्त।

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             एसडीएम निर्मल नागर ने बताया कि उप मंडल में कोरोना फैलाव को रोकने के मद्देनजर शनिवार व रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा दुकानों के खुलने व बंद करने के का समय प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा।

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उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र व रिहायशी कालोनियों में स्थित एकल दुकानों को ही शनिवार व रविवार को बंद से छूट दी जाएगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ दस दुकानें हैं, उन्हें बाजार माना जाएगा और वहां पर भी शनिवार व रविवार को बंद का नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल हाल, पैट्रोल पंप, दुग्ध उत्पाद व डेयरी की दुकानें हर रोज प्रात: 8 से सायं 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक ही सर्विस उपलब्ध करवाई जा सकेगी। रात 8 बजे के बाद बैठाकर भोजन करवाने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन इसके बाद रात 10 बजे तक पैकिंग से होम डिलवरी कर सकते हैं। इसी प्रकार वैंडर्स/हॉकर पर भी प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक का नियम लागू रहेगा। यदि कोई निर्देशों व नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। 

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उप मंडल ऐलनाबाद में शनिवार व रविवार को बाजार रहेंगे बंद, अन्य दिनों में प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक खुलेंगी दुकानें : दिलबाग सिंह

ऐलनाबाद, 18 अगस्त।

मेडिकल हाल, पैट्रोल पंप, दुग्ध उत्पाद व डेयरी की दुकानें खुलने का समय प्रात: 8 से सायं 8 बजे रहेगा


             एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि उप मंडल में कोरोना फैलाव को रोकने के मद्देनजर शनिवार व रविवार को बाजार/मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा दुकानों के खुलने व बंद करने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब दुकान खुलने का समय प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा।

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उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र व रिहायशी कालोनियों में स्थित एकल दुकानों को ही शनिवार व रविवार को बंद से छूट दी जाएगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ दस दुकानें हैं, उन्हें बाजार माना जाएगा और वहां पर भी शनिवार व रविवार को बंद का नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल हाल, पैट्रोल पंप, दुग्ध उत्पाद व डेयरी की दुकानें हर रोज प्रात: 8 से सायं 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक ही सर्विस उपलब्ध करवाई जा सकेगी। रात 8 बजे के बाद बैठाकर भोजन करवाने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन इसके बाद रात 10 बजे तक पैकिंग से होम डिलवरी कर सकते हैं। इसी प्रकार वैंडर्स/हॉकर पर भी प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक का नियम लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद तथा शनिवार व रविवार को बाजार/मार्केट में गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर सभी के लिए मॉस्क लगाना व सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करना अनिवार्य रहेगा।

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अधिकारियों को नियमों की अनुपालना करवाने के दिए निर्देश :


एसडीएम ने उप पुलिस अधीक्षक व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमों की अनुपालना करवाना सुनिश्ति करेंगे और रिपोर्ट प्रतिदिन रात 8 बजे कार्यालय की ई-मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीपीओ व शहरी क्षेत्र में नगर पालिका सचिव आमजन को जागरूक करते हुए नियमों की अनुपालना करवाएंगे। यदि कोई निर्देशों व नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा उप मंडलवासी व दुकानदार कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों व हिदायतों की अनुपालना करें, ताकि इस वैश्विक महामारी के फैलाव को रोका जा सके। 

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किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 25 अगस्त तक दर्ज करवाएं खरीफ फसलों का विवरण : उपायुक्त

सिरसा 18 अगस्त।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक किसान की फसल का पंजीकण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना अनिवार्य किया है । इसका उद्ेश्य किसानों फसल बेचने में सुविधा पहुंचाने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं का सीधे लाभ भी देना है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान 25 अगस्त तक खरीफ फसल का विवरण अपलोड करवा दें।

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उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस समय फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल खुला है और किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया जा रहा है। किसान अपने मोबाइल से भी घर बैठे अपनी फसलों का पूर्ण ब्यौरा ”मेरी फसल मेरा ब्यौराÓÓ के तहत फसलडोटहरियाणाडोटजीओडोटइन पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी सी.एस.सी. सैन्टर (अटल सेवा केन्द्र) या नजदीकी मार्केट कमेटी कार्यालय में करवा सकते है।

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उपायुक्त ने बताया कि पंजीकरण से संबंधित यदि कोई कठिनाई आती है तो नजदीकी मार्केट कमेटी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। सभी किसान भाई फसलों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाए ताकि फसल बेचने में व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। 

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पराली को जलाने की बजाय आय का स्त्रोत बनाएं किसान : डीएस यादव

सिरसा 18 अगस्त।

कृषि अधिकारियों ने किसानों से पराली न जलाने का किया आह्वïान

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                  सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने कहा कि धान की पराली को जलाना बेहद गंभीर विषय है, इससे पर्यावरण दूषित होने के साथ-साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है। किसान पराली को जलाने की बजाय इसे अपनी आय का स्त्रोत भी बना सकते हैं। इसके अलावा पराली को पशु चारा के साथ-साथ इसे भूमि में मिला कर उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा धान की कटाई के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर अच्छा अनुदान दिया जाता है। कस्टम हायरिंग सैंटर के माध्यम से किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।

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                  सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में किसानों से पराली न जलाने का आह्वïान करते हुए कहा कि पराली को जलाने से भूमि के मित्र कीट भी नष्टï हो जाते हैं जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण भी दूषित हो जाता है जिससे अस्थमा सहित कई बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से धान की कटाई करें और पराली का सही इस्तेमाल करें। इस अवसर पर एसडीएओ सिरसा सतवीर सिंह, एसडीएओ डबवाली जितेंद्र कुमार, सुभाष चंद्र मौजूद थे।


                  सहायक कृषि अभियंता (इंजीनियर) डीएस यादव ने बताया कि जिला में धान की पराली जलाने पर पूर्णत: रोक के लिए विशेष योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। गत वर्ष हरसेक की रिपोर्ट के मुताबिक जिन गांवों में पराली जलाने की अधिक घटनाएं सामने आई थी, उस आधार पर जिला के 25 गांवों को रेड जोन तथा 51 गांवों को ओरेंज जोन में रखा गया है। इन गांवों को स्ट्रा मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों (सीएचसी) पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के 76 गांवों में 80 कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित किए जाएंगे। इन कस्टम हायरिंग सैंटर पर रैड जोन व ओरेंज जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि यंत्रों के लिए 21 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 10 सीएचसी अनुसूचित जाति के किसानों की सोसायटी को स्वीकृत होंगे जिससे उन्नत व महंगे कृषि उपकरणों का लाभ कम आय वाले किसान भी ले सकेंगे।


रेड जोन में शामिल गांव :


                  गांव अलिकां, बणी, चामल, दादू, दड़बा कलां, धोतड़, फरमाई, जीवन नगर, जोधकां, करीवाला, कासन खेड़ा, माधोसिंघाना, मत्तड़, नहरानावाली, नरेलखेड़ा, नटार, पनिहारी, रंगड़ीखेड़ा, रानियां, रोड़ी, शाहपुर बेगू, सिकंदरपुर, सुचान व तलवाड़ा खुर्द रेड जोन में शामिल है।

ओरेंज जोन में शामिल गांव :

                  गांव भादरा, बप्प, दौलतखेड़ा, लहंगेवाला, नागोकी, नेजाडेला कलां, पक्का रंगा, पन्नीवाला मोटा, फूलो, हिमायुखेड़ा, कुत्ताबढ़, मल्लेकां, ममेरां, ठोबरियां, केरांवाली, मोडियाखेड़ा, देसूजोधा, केवल, खुइयांमलकाना, तख्तमल, अभोली, बाहिया, धनूर, ढूडियांवाली, फिरोजाबाद, हरिपुरा, कुस्सर, मोहम्मदपुरिया, मोजदीन, ओटू, बाजेकां, भावदीन, दड़बी, हांडीखेड़ा, झोरड़ांवाली, कंगनपुर, केलनियां, मंगाला, मीरपुर, मोहम्मदपुर, नेजाडेला कलां, रसूलपुर, शहीदांवाली, शमशाबाद ओरेंज जोन में शामिल हैं।


कृषि यंत्र के आवेदन के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पार्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य


                  कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने से पहले किसान को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा सीआरएफ स्कीम तहत वहीं किसान अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है जिसने कृषि विभाग से पिछले 2 साल के दौरान किसी भी स्कीम में इनसीटू कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लिया हो। सिरसा जिला में सीआरएफ 2020-21 के तहत एकल कृषि यंत्र/सीएचसी का लक्ष्य इस प्रकार है। सीएचसी सामान्य श्रेणी 70 तथा एससी श्रेणी 10, सुपर एसएमएस सामान्य श्रेणी 6 व एससी श्रेणी एक, हैप्पी सीडर सामान्य श्रेणी 6 एससी श्रेणी एक, पैडी स्ट्रा चौपर / शरेडर / मल्चर सामान्य श्रेणी 12 एससी श्रेणी 3, रोटरी स्लैशर /शर्ब मास्टर सामान्य श्रेणी 40 एससी श्रेणी 6, रिवरसीबल एमबी प्लाऊ सामान्य श्रेणी तीन एससी श्रेणी एक, सुपर सीडर सामान्य श्रेणी 6 एससी श्रेणी एक, जीरो ड्रिल सामान्य श्रेणी 50 एससी श्रेणी 9, स्ट्रा बेलर व रेक सामान्य 70 व एससी श्रेणी 10, क्रोप रीपर (शेल्फ व ट्रेक्टर चालित) रीपर बाइडर सामान्य श्रेणी 50 व एससी श्रेणी 9 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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ई-लोक अदालत 29 को, मामलों की सुनवाई के लिए बैंच गठित

सिरसा, 18 अगस्त।


  विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई उनके समाधान के लिए 29 अगस्त को ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बैंचों का गठन किया गया है।


  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा ने बताया कि सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद के न्यायिक परिसरों में 29 अगस्त को आयोजित होने वाली ई-लोक अदालत के लिए बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ई-लोक अदालत के लिए न्यायिक परिसरों में 6 बैंच स्थापित की गई हैं जो न्यायधीशों की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई व उनका समाधान करेंगी। प्रत्येक बैंच के साथ सदस्य एडवोकेट भी लगाए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि सिरसा में जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पी.के.लाल, प्रींसिपल जज जसबीर सिंह कुंडू, अतिरिक्त सीविल जज रीतू, ऐलनाबाद में सिविल जज संदीप कुमार तथा डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज विनय शर्मा की अध्यक्षता में बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि ई-लोक अदालत के दौरान गठित बैंचों द्वारा बीमा, बैंक, पारिवारिक मामलों, सिविल व आपराधिक मामलों सहित अन्य विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी तथा विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से इनका समाधान करवाया जाएगा।

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बड़े भाई का फर्ज अदा करे पंजाब, हरियाणा को मिले उसके हिस्से का पानी : दुग्गल

सिरसा, 18 अगस्त।

सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्वीट कर जताई उम्मीद, सौहार्दपूर्ण माहौल में निकलेगा साकारत्मक समाधान

sunita duggal


सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने सतलुज-यमुना लिंक नहर(एसवाईएस) को लेकर होने जा रही उच्च स्तरीय बैठक के साकारत्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की कई चिरलम्बित समस्याओं का समाधान निकला है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नदी विवादों के निपटारे के लिए जल शक्ति मंत्रालय का पुनर्गठन करवाया। उनकी सोच है कि एसवाईएल जैसे राज्यों के बीच के जल विवादों का निपटारा सौहार्दपूर्ण माहौल में हो। अपने ट्वीट में सांसद दुग्गल ने कहा कि इस मसले पर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंद्र सिंह करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा का बड़ा भाई है और वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का काम करेगा।

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सांसद ने लोकसभा में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाया था एसवाईएल का मुद्दा


सांसद ने कहा कि पिछले वर्ष लोकसभा में माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के समक्ष शून्य काल में उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया था। लोकसभा में अंतरर्राजयीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय से मध्यस्ता कर मामले का निपटारा करवाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आज का दिन महत्वपूर्ण है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों व जल शक्ति मंत्री की बैठक हरित प्रदेश हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी दिलवाने का काम करेगी। सांसद दुग्गल ने कहा कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की कई प्रमुख समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। हरियाणा के बनने के बाद 1966 से यह विवाद चल रहा है। अब इसका निपटारा होगा।

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गौरतलब है कि सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने पिछले वर्ष विशेष रूप से एसवाईएल को पुरजोर ढंग से उठाया था। सांसद दुग्गल ने पर्वत, नदियां,  पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके गीत के बोलों के साथ अपनी बात रखते हुए पंजाब से हठधर्मिता छोडऩे की अपील की थी। जलशक्ति मंत्रालय से हस्तक्षेप का आह्वान किया था ताकि हरियाणा को उसका हक मिल सके।

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कोरोना फैलाव को रोकने मद्देनजर दुकानों के खुलने व बंद होने के समय में किया बदलाव

सिरसा, 17 अगस्त।

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              उपायुक्त रमेश चंद्र ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत बाजार के खुलने व दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। अब हर शनिवार व रविवार को बाजार बंद रहेंगे, जबकि अन्य दिनों में दुकानें खुलने का समय प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र व रिहायशी कालोनियों में स्थित एकल दुकानों को शनिवार व रविवार को खोले जाने की छूट रहेगी, लेकिन इनके खुलने का समय प्रात: 9 से सायं 6:30 बजे ही रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि ग्रामीण व रिहायशी क्षेत्र में एक साथ दस दुकानें हैं, उसे बाजार/मार्केट मानते हुए वहां भी उक्त नियम ही लागू रहेंगे।

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उन्होंने बताया कि जिला में हररोज कोरोना के नये मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के इस फैलाव को रोकने रखने के दृष्टिगत दुकानों के समय में यह बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि वैंडर्स/हॉकर पर प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक का नियम लागू रहेगा। मेडिकल हॉल, दुग्ध उत्पाद व डेयरी की दुकानें, पैट्रोल पंप हर रोज प्रात: 8 से सायं 8 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक ही सर्विस उपलब्ध करवाई जा सकेगी। रात 8 बजे के बाद इनमें बैठाकर भोजन करवाने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन इसके बाद रात 10 बजे तक पैकिंग के माध्यम से होम डिलवरी कर सकते हैं।


उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित समय के बाद तथा शनिवार व रविवार को बाजार/मार्केट में गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर सभी के लिए मॉस्क लगाना व सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि जिलावासी व दुकानदार कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों व हिदायतों की अनुपालना करें, ताकि इस वैश्विक महामारी के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस व संबंधित एसडीएम की उक्त नियमों व निर्देशों की अनुपालना करवाने की जिम्मेवारी रहेगी। यदि कोई नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व 60 तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। 

*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 25 अगस्त तक दर्ज करवाएं खरीफ फसलों का विवरण : उपायुक्त

सिरसा, 17 अगस्त।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक किसान की फसल का पंजीकण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना अनिवार्य किया है । इसका उद्ेश्य किसानों फसल बेचने में सुविधा पहुंचाने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं का सीधे लाभ भी देना है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान 25 अगस्त तक खरीफ फसल का विवरण अपलोड करवा दें।

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उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस समय फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल खुला है और किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया जा रहा है। किसान अपने मोबाइल से भी घर बैठे अपनी फसलों का पूर्ण ब्यौरा ”मेरी फसल मेरा ब्यौराÓÓ के तहत फसलडोटहरियाणाडोटजीओडोटइन पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी सी.एस.सी. सैन्टर (अटल सेवा केन्द्र) या नजदीकी मार्केट कमेटी कार्यालय में करवा सकते है।

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उपायुक्त ने बताया कि पंजीकरण से सम्बन्धित यदि कोई कठिनाई आती है तो नजदीकी मार्केट कमेटी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। सभी किसान भाई फसलों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाए ताकि फसल बेचने में व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो।