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पैनल अधिवक्ता वीडियो कॉफ्रेंस व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को करेंगे जागरुक : सीजेएम अनमोल सिंह नयर

सिरसा, 05 नवंबर।


            जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर वीडियो कॉफ्रेंस व सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को कानूनी सेवाएं के बारे में जागरुक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत दो नवंबर से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न माध्यमों जैसे वीडियो कॉफ्रेंस, व्हाट्सएप, एसएमएस या रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से आमजन को कानूनी पहलुओं व सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

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            जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि 6 नवंबर को अधिवक्ता आशीष वशिष्ठï, 7 नवंबर को रामबीर सिंह, 9 नवंबर को बलजीत कौर, 10 नवंबर को अमनदीप कौर, 11 नवंबर को दिपांशुल मक्कड़, 12 नवंबर मुकेश कुमार सैनी, 13 नवंबर को हिमांश कुमार, 14 नवंबर को महेश सिंह भाटी, 16 नवंबर को कुलदीप सिंह पूनिया, 17 नवंबर को नवीन कुमार, 18 नवंबर को मनोज कुमार नरुला, 19 नवंबर को वेद प्रकाश शर्मा, 20 नवंबर को नीतू बाला, 21 नवंबर को विमला रानी, 23 नवंबर को कपिल देव, 24 नवंबर को सुनिता शर्मा, 25 नवंबर को चंद्र रेखा, 26 नवंबर को पुष्पा रानी, 27 नवंबर का पंकज जैन, 30 नवंबर को रमेश कुमार द्वारा आमजन को कानूनी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को स्नेह कृतिका, दो दिसंबर को राजेश गोयल, तीन दिसंबर को राजेंद्र कौर, चार दिसंबर को सोनम गोयल, पांच नवंबर को परमेश्वरी लेगा, सात दिसंबर को धीरज बंसल, आठ दिसंबर को किरण रानी, नो दिसंबर को प्रयाग राज, दस दिसंबर को वंदना मोंगा, 11 दिसंबर को राजेंद्र अरोड़ा, 12 दिसंबर को रंजीत सिंह भांभू, 14 दिसंबर को बीके दिवाकर, 15 दिसंबर को अनिल कुमार, 16 दिसंबर को रमेश मेहता, 17 दिसंबर को सुरेश कुमार, 18 दिसंबर को हरी राम सिंगला, 19 दिसंबर को हरदीप सिंह, 21 दिसंबर को शेर सिंह मांडिया, 22 दिसंबर को परविंद्र गाबा, 23 दिसंबर को राजेश ककुमार, 24 दिसंबर को लक्की दुग्गल, 25 दिसंबर को कंवरजीत सिंह गिल, 28 दिसंबर को राजीव कुमार, 29 दिसंबर को पूनम रानी, 30 दिसंबर को संदीप कुमार तथा 31 दिसंबर को देवेंद्र सिंह संधु द्वारा वीडियो कॉफ्रेंस, व्हाट्सएप, एसएमएस या रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से आमजन को कानूनी पहलुओं व सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

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            उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडि़तों के लिए कानूनी सहायता के लिए अनेकों योजनाएं क्रियांवित की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष जागरुकता अभियान के दौरान पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीडि़तों को कानूनी सहायता देने, तस्करी और यौन शोषण का शिकार, असंगठित श्रमिकों को कानूनी सेवाएं योजना, बच्चों के लिए सुलभ कानूनी सेवाएं योजना 2015, कोविड-19, मानसिक रुप से बीमार व दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं, गरीबी उन्मूलन योजना के प्रभावी क्रियांवयन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस पर विशेष कानूनी साक्षरता शिविर, तेजाब हमले में पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2015, महिलाओं के लिए कानूनी सेवा योजना 2020, मौलिक कर्तव्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं, बाल दिवस के अवसर पर कानूनी साक्षरता शिविर, घरेलू हिंसा पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जागरुक किया जाता है।

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कृषि यंत्रों के समुचित इस्तेमाल के बाद ही मिलेगा कस्टम हायरिंग सैंटरों को अनुदान

सिरसा, 5 नवंबर।

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किसान 10 नवंबर तक जमा करवाएं कृषि यंत्रों के बिल


            सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत जिन पंजीकृत किसान समूहों द्वारा जिला सिरसा में फसल अवशेष प्रबंधन हेतू कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित किए गए है। उन सभी कस्टम हायरिंग सैंटरों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए समुचित इस्तेमाल के बाद ही विभाग द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

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            उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग सैंटरों का फार्मर मशीनरी एप पर भी पंजीकरण आवश्यक है। कस्टम हायरिंग सैंटर संचालक अपने कस्टम हायरिंग सैंटर का फार्मर मशीनरी एप पर पंजीकरण कर ले एवं कृषि यंत्रों द्वारा किए गए कार्य का पूर्ण विवरण (किसान का नाम, पिता का नाम, गांव का खंड, मोबाइल नंबर, कृषि यंत्र का नाम जिस से कार्य किया गया, कितने एकड़ का मालिक है, कितने एकड़ में किया गया, कितना किराया लिया गया) रखे। कार्य का विवरण प्रतिदिन सहायक कृषि अभियंता, सिरसा द्वारा बनाए गए ग्रुप अथवा ई-मेल एएईसिरसा2020एटजीमेलडोटकोम पर भेज दे। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों के बिल 10 नवंबर तक सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

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बाजार व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर रोक, धारा 144 लागू

सिरसा, 05 नवंबर।

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            जिलाधीश प्रदीप कुमार ने दिवाली और गुरुपर्व त्यौहार पर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।


            जिलाधीश प्रदीप कुमार ने बताया कि बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों के भंडारण और बिक्री से अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त स्थानों पर पटाखों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि दिवाली व गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का समय रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। पटाखों के एक साथ बजाने पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि इनसे वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है तथा इनसे ठोस अपशिष्ठï भी फैलता है। उक्त पर्व के दौरान कम उत्सर्जन वाले तथा हरे रंग के पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।

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            जिलाधीश ने बताया कि दिवाली व गुरुपर्व त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे व अन्य विस्फोटक सामग्री का न तो भंडारण कर सकता है न ही बेच सकता है। पटाखे बेचने के लिए इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत लाइसेंस अधिकृत अधिकारी से लेना अति आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे नहीं रख सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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नगर परिषद मतदाता सूचि के संबंध में 11 नवंबर तक दर्ज होंगे दावे व आपत्तियां, 5 दिसंबर को होगा अंतिम प्रकाशन

सिरसा, 4 नवंबर।

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                 एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि सिरसा नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 29 के उप चुनाव के मद्देनजर सभी वार्डों की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 5 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूचियों के संबंध में दावे व आपत्तियां 11 नवंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी दावे व आपत्तियों का निपटान समीक्षा समिति द्वारा 19 नवंबर तक किया जाएगा।

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                  उन्होंने बताया कि दावे व आपत्तियों के निपटान के संबंध में 24 नवंबर तक उपायुक्त के समक्ष अपील की जा सकती हैं, जिसका निपटान उपायुक्त द्वारा 27 नवंबर तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 दिसंबर को किया जाएगा।

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गरीब परिवारों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है राशन : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 04 नवंबर।


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार द्वारा गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को गेहूं, बाजरा, चना, नमक व सरसों का तेल आदि खाद्य सामग्री प्रति परिवार के आधार पर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2020 तक नि:शुल्क राशन देने की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में बढ़ा कर नवंबर 2020 कर दिया गया था।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2020 तक गेहूं व चना का वितरण निशुल्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, बाजरा एक रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जा रहा है, जोकि पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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                  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 10 किलोग्राम बाजरा प्रति कार्ड एक रुपये, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीले रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 3 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 2 किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किल, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व एक किलोग्राम नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाकी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूं 3 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो व 2 किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जा रहा है।


राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर डिपूधारक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : उपायुक्त प्रदीप कुमार


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि यदि डिपूधारक इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन पर लाभार्थियों से कोई राशि लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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किसान पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति हों सचेत : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 4 नवंबर।

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  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हम सभी को अपना सहयोग देना होगा। किसानों को पराली जलाने से उठने वाले धुंए व आग से होने वाले नुकसान को समझते हुए अभी से सचेत होना होगा। पराली जलाकर जहां हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, वहीं इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को धीरे-धीरे खत्म करने की ओर ले जाते हैं। इसलिए किसान जागरूक हों और पराली को जलाने की बजाए इसका विभिन्न माध्यमों से इसका प्रबंधन करें।


उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सख्त है और इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। इन्हीं निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश सरकार गंभीरता से जीरो बर्निंग लक्ष्य को लेकर इस दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार के आदेशों के तहत प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास है कि जिला में कोई पराली जलाने की घटना न हो। इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां गांव स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वहीं हरसेक के माध्यम से सेटेलाइट द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी पराली जलाने की घटना बारे सूचना मिले तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए।

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पराली जलाने से होने वाले नुकसान :


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि पराली जलाने से निकलने वाली जहरीली गैस वातावरण को दूषित करती है। इसके साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलने के साथ ही भूमि में स्थित मित्र कीट-पतंगे भी कर जाते हैं। राजमार्गों के साथ लगते खेत में फसल अवशेष जलाने से उठने वाले धुंए के कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। फसल अवशेष के जलाने से उठने वाला धुंआ श्वास, त्वचा तथा आंख की बीमारी होने का खतरा पैदा करता है।


पराली नहीं जलाने से होने वाले फायदे :


उपायुक्त ने बताया कि जहां पराली जलाने से अनेकों नुकसान हैं, वहीं इसका प्रबंधन करने से इससे भी अधिक फायदे है। पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीक के कृषि उपकरण उपलब्ध है, जिनमें एक स्ट्राबेलर मशीन भी है। इस मशीन से पराली की गांठे बनाकर किसी भी उद्योग या फैक्ट्री में बेच सकते हैं। इसके अलावा कृषि उपकरणों द्वारा ही फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढाया जा सकता है।


कोई भी पराली जलाने की घटना न होने पर पंचायत होगी पुरस्कृत :


उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगे और किसान पराली प्रबंधन की ओर अग्रसर हों इसके लिए प्रदेश सरकार पराली न जलाने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करेगी। उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं वाले संभावित गांव जो रैड जोन में आते हैं, यदि इन गांवों में फसल अवशेष जलाने का कोई भी मामला सामने नहीं आता है, तो उन गांवों की पंचायतों को तीन से दस लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।


 पराली प्रबंधन के लिए मिलेंगे प्रति एकड़ पर एक हजार रुपये या 50 रुपये प्रति क्विंटल :


  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जो किसान अपने धान की पराली का कृषि यंत्र द्वारा पराली प्रबंधन करवाएगा तो उस किसान को प्रति एकड़ अधिकतम एक हजार रुपये या 50 रुपये प्रति क्ंिवटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए किसान को विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर अपना पूर्ण विवरण देकर पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि किसान यदि औद्योगिक ईकाई में गांठों को बेचता है तो उसे संबंधित औद्योगिक ईकाई से बिल प्राप्त करना होगा। इसके अलावा यदि पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि पर गांठों को एकत्रित करता है तो ग्राम पंचायत एंव विभागीय कर्मचारियों द्वारा उसे सत्यापित प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा जिसे किसान द्वारा उक्त पोर्टल पर अपलोड करना होगा ताकि किसान को पराली प्रबंधन बारे प्रोत्साहन राशि दी जा सके।

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जिला की मंडियों में खरीद कार्य सुचारु, 1,16,511 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 04 नवंबर।


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि मंगलवार तक जिला की मंडियों व खरीद केंद्रों पर 1,16,511 मीट्रिक टन धान व 5498.7 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की जा चुकी है।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि अबूबशहर मंडी में धान की 1968 मीट्रिक टन खरीद, डबवाली मंडी में 36,245 मीट्रिक टन, दड़बी मंडी में 4123 मीट्रिक टन, देसूजोधा मंडी में 1665 मीट्रिक टन, डिंग मंडी में 601 मीट्रिक टन, ऐलनाबाद मंडी में 3149 मीट्रिक टन, कालांवाली मंडी में 25,248 मीट्रिक टन, लोहगढ़ मंडी में 3552 मीट्रिक टन, मौजगढ़ मंडी में 2739 मीट्रिक टन, रानियां मंडी में 5117 मीट्रिक टन, रोड़ी मंडी में 11,381 मीट्रिक टन, सिरसा मंडी में 15,859 मीट्रिक टन, सुरतिया में 4446 मीट्रिक टन तथा थिराज मे 418 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

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                      उन्होंने बताया कि जिला में बाजरा की खरीद भी खरीद केंद्रों पर सुचारु रुप से जारी है। नाथूसरी चौपटा खरीद केंद्र पर 1572 मीट्रिक टन, रानियां खरीद केंद्र में 338 मीट्रिक टन, रोड़ी खरीद केंद्र पर 118 मीट्रिक टन, गोरीवाला खरीद केंद्र पर 320 मीट्रिक टन, सिरसा खरीद केंद्र में 2232.5 मीट्रिक टन तथा ऐलनाबाद खरीद केंद्र में 918.2 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है।

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पर्यावरण सरंक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी : डॉ. आर.पी सिहाग

सिरसा, 4 नवंबर।

संयुक्त निदेशक (कपास) की अध्यक्षता में सहायक पौधा सरंक्षण कार्यालय परिसर में किया गया पौधा रोपण, संयुक्त निदेशक ने लगाई त्रिवेणी


पर्यावरण सरंक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में सभी को मिलकर आगे बढकर पौधारोपण करना होगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सभी लोग पौधारोपण कर पर्यावरण सरंक्षण में अपना योगदान दें।

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यह बात संयुक्त निदेशक(कपास) डॉ. आर.पी सिहाग ने मंगलवार को सहायक पौधा सरंक्षण अधिकारी के कार्यालय परिसर में त्रिवेणी लगाने उपरांत कही। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी कार्यालय परिसर में अपने हाथों से पौधारोपण किया। कार्यालय परिसर में भिन्न-भिन्न किस्म के सैंकड़ों पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर  उप निदेशक कृषि एवं कल्याण विभाग डा. बाबू लाल, बीज विश्लेषक डा. जितेंद्र अहलावत, सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव, कृषि विकास अधिकारी बलराज गौरा, एआई विरेंद्र सिंह, वरिष्ठ आशुलिपिक सुनील यादव  आदि उपस्थित थे।

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संयुक्त निदेशक डा. आर.पी सिहाग ने कहा कि पर्यावरण को सरंक्षित करना हम सबकी जिम्मेवारी है। यह एक सामाजिक सरोकार का कार्य है। पौधारोपण अभियान के साथ सभी को जुडऩा चाहिए और पौधा लगाकर इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज सहायक पौधा सरंक्षण कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को कहा कि वे स्वयं तो पौधारोपण करें ही, दूसरों को पौधोरोपण करने के लिए प्रेरित करें।

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स्वास्थ्य विभाग पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने रविवार से जिले में किए पोलियो अभियान के तहत अब तक 25733 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है।

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पंचकूला 3 नवम्बर- स्वास्थ्य विभाग पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने रविवार से जिले में किए पोलियो अभियान के तहत अब तक 25733 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान कोविड.19 संक्रमण के बढने के जोखिम को देखते हुए पोलियो अभियान केवल जिले में पड़ने वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे कि ईंटो के भट्टे, मुर्गी फार्म, फैक्टरियों, कन्सट्रक्शन साईटस स्टोन क्रेशर, माईनिंग एरिया, नो.मेड साईटस, झुग्गी.झोपडियां व अर्बन स्लम क्षेत्र इत्यादि में ही चलाया गया। क्योंकि ऐसी जगह पर ही माईग्रेटिड पोपुलेशन होती है। जहां पर पोलियो फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है और सभी पोलियो वैक्सिन पिलाने वाली टीमों ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मास्क व सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालना करते हुए खुराक पिलाने का कार्य किया । पोलियो के खिलाफ इस लड़ाई को स्वास्थय विभाग के साथ.साथ सभी सबंधित विभागों के प्रभावी समन्वय और समर्थन से जीता गया है। जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जन्म से पांच वर्ष के सभी बच्चों को हर चरण में पोलियो की वैक्सिन की खुराक मिले और वह इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकें ।

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जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ मीनू शासन ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान इसके संक्रमण को देखते हुए अबकी बार भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ही जिले में उच्च जोखिम क्षेत्रों में रह रहे कुल 22421 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलोने का लक्ष्य रखा गया जिसमें 16436 ग्रामीण 5985, शहरी के बच्चों को पोलियो की दो बुंदे पिलाई जानी थी। स्वास्थय विभाग द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 14 तय बूथ व 26 मोबाईल हैल्थ टीमों का गठन किया है जिसको चिकित्सा अधिकारीयों द्वारा समय समय पर सुपरवाईज किया गया और यह अभियान सफल रहा । इस प्रकार उच्च अधिकरियों की देख रेख में अभियान के अंतिम दिन जिले में कुल 18757 बच्चों को पोलियो पिलाकर लक्ष्य से अधिक सफलता पाई है। उन्होंने बताया कि 18757 ग्रामीण व 6976, शहरी. बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।

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पटाखों के अस्थाई लाईसैंस के लिए 6 नवंबर तक जमा होंगे आवेदन, 10 नवंबर को निकलेगा ड्रा : उपायुक्त

सिरसा, 3 नवंबर।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि दीवाली के त्यौहार पर पटाखों की अस्थाई स्टॉल के लिए 6 नवंबर तक आवेदन जमा करवाए जाएंगे। संबंधित एसडीएम को आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। अस्थाई लाईसैंस के लिए ड्रा 10 नवंबर को निकाला जाएगा।

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उन्होंने बताया कि जिला में दीवाली व गुरूपर्व के त्यौहार पर पटाखों की स्टॉल के लिए अस्थाई लाईसैंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित एसडीएम 6 नवंबर तक सायं 4 बजे तक आवेदन प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्ति उपरांत 10 नवंबर को अस्थाई लाईसैंस के लिए ड्रा निकाला जाएगा।