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उपायुक्त की आमजन से अपील, समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का करवाएं निवारण

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में सड़क सुरक्षा कोष का किया जाएगा गठन – रणबीर गंगवा

पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों की गुणवत्ता जांच करने वाले आधुनिक यंत्रों की कर रहा खरीद – लोक निर्माण मंत्री

पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़े स्तर पर समयबद्ध 3700 किलोमीटर सड़कों पर लगाई सफेद पट्टी – रणबीर गंगवा

लोक निर्माण मंत्री 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में बतौर मुख्यतिथि पहुंचे

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पंचकूला, 11 जनवरी – लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर अतिरिक्त काम करने की जरूरत है। जिसके लिए प्रदेश में जल्द ही सड़क सुरक्षा कोष का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों की क्वालिटी जांच के लिए प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग गुणवत्ता जांचने वाले आधुनिक यंत्रों की खरीद कर रहा है, जो निर्माण के दौरान और बाद में गुणवत्ता बताते हुए सड़कों के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने में मददगार होगा।

लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह में बतौर मुख्यतिथि संबोधित कर रहे थे।

श्री रणबीर गंगवा ने बताया कि इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़े स्तर पर समय रहते 3700 किलोमीटर दूरी को सफेद पट्टी से कवर किया है। जो धुंध व फोग के दौरान सड़क हादसे रोकने में मद्दगार साबित होगी। साथ ही इनसे वाहन चालकों को अपने गंतव्य पर जाने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को पहले ही इस कार्य के निर्देश दिए गए थे। जिसको समयबद्ध विभाग ने पूरा किया है। इसके लिए विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान अलग-अलग राज्यों से एक्सपर्ट को बुलाकर कार्यशाला का आयोजन करते हुए विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो पूरे साल सड़कों पर रहने वाली कमियों को पूरा करने में मद्द करेगा। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद विभाग का स्टाफ जागरूकता के साथ सड़क निर्माण व सुविधाओं को मुहैया करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

युवाओं को किया जाएगा जागरूक
श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सड़कों पर कुछ स्कूल और कॉलेज बने हुए हैं, जहां पर हर समय हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं को जागरूक किया जाएगा। स्कूल-कॉलेज के समयानुसार शिविरों का आयोजन कर पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी-अधिकारी कार्यशालाओं का आयोजन कर युवाओं को जागरूक करेंगे।

उन्होंने कहा कि स्कूलों को भी अपनी तरफ से जो कार्य व सुविधाएं तैयार करवानी है। उनको भी इस बारे में बताकर उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि स्कूलों और कॉलेजों में ही युवाओं को अपनी सुरक्षा की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे जानकारी होने के बाद हादसों में काफी गिरावट आएगी।

दुर्घटना रोकने के लिए सड़कों के गड्ढे खत्म हों
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी। किसी भी कार्य में क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अब विभाग क्वालिटी जांच के लिए आधुनिक यंत्रों की खरीद कर रहा है। ये यंत्र ऐसे हैं जो निर्माण के दौरान और निर्माण होने के कई साल बाद भी गुणवत्ता की जानकारी मुहैया करवाएगा। इससे क्वालिटी में गिरावट आएगी तो संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं होने चाहिए। गड्ढेमुक्त सड़कें होने पर हादसों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों पर आवश्यकता के अनुसार जहां जरूरत हो वहां पर साइन बोर्ड, ब्रेकर, रिफलेक्टर, सफेद पट्टी सहित अन्य सेफटी आइटम लगाई जाए।

सड़कों पर दी जाने वाली सुविधाओं की लगाई प्रदर्शनी
लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जहां पर विभाग ने सड़कों पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी और प्रारूप को तैयार किया हुआ था। साथ ही सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री के नमूने भी प्रदर्शनी में शामिल किये गए। प्रदर्शनी में विभाग ने उन वस्तुओं को भी शामिल किया गया, जो आने वाले समय में विभाग द्वारा प्रयोग में लाई जानी हैं। इनमें विशेषकर गुणवत्ता जांचने वाला यंत्र शामिल रहे। जिनकी लोक निर्माण मंत्री ने काफी सराहना की।

प्रधानमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना-4 को देशभर में हुई लागू
ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं नेशनल ग्रामीण सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी के निदेशक अमित शुकला ने बताया कि विश्व के हिसाब से देश की आबादी एक प्रतिशत है, दुर्घटनाएं 6 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें काफी जान व माल का नुकसान होता है। इस लिए हमें सड़क सुरक्षा सप्ताह को हर रोज अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना-4 को लागू किया गया है। इसके तहत जिन गांवों में संपर्क के लिए सड़क नहीं है, वहां पर सड़कों को निर्माण किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी इंजीनियर इन चीफ राजीव यादव ने भी प्रदेश की सड़कों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इवनिंग सत्र में 3डी कंपनी के रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर ऑफ इंडिया ट्रेनर स्वतंत्र कुमार, एक्ससीआरआरआई ट्रेनर सतेन्द्र कुमार और जयपुर से ट्रेनर अश्वनी बग्गा ने रोड सेफटी को लेकर विस्तार से जानकारी दी।

ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर इन चीफ अनिल दहिया, एचएसआरडीसी के प्रबन्ध निदेशक वीरेन्द्र मलिक, चीफ इंजीनियर योगेश मोहन मेहरा और अरूण जगा, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे हनुमत सांगवान, एडवाइजर एसपी सिरोहा, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग एवं मैकेनिक राजेश आहूजा, एसई चंडीगढ़ संदीप गोयल, एक्सईएन जगविन्द्र रंगा, एसडीओ सुमित, जेई जतिन एवं अमन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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*पंचायत समिति रायपुररानी उप-अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए बैठक 20 जनवरी को होगी* 

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पंचकूला, 10 जनवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 को नियम 76 के तहत पंचायत समिति रायपुररानी उप-अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए बैठक 20 जनवरी को पंचायत समिति रायपुररानी के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति रायपुररानी के उप- अध्यक्ष हरप्रीत कौर के विरुद्ध 7 जनवरी 2025 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने अधिसूचना 09 जनवरी 2025 को पंचायत समिति रायपुररानी के उप-अध्यक्ष पद से हरप्रीत कौर का नाम अधिसूचना से रदद किया गया है। इसके फलस्वरुप पंचायत समिति रायपुररानी के उप-अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि इसके उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने उनके कार्यालय के पत्र 9 जनवरी 2025 द्वारा उक्त पद का चुनाव दिनांक 20 जनवरी 2025 को निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव को करवाने के लिए हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 76 के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, को शक्तियों प्राप्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 के सदस्य अनि कुमार, वार्ड नंबर 2 के सदस्य रेशमा, वार्ड नंबर 3 के सदस्य माम राज, वार्ड नंबर 4 के सदस्य निर्मल सिंह, वार्ड नंबर 5 के सदस्य रितु वार्ड नंबर 6 के सदस्य सतबीर सिंह, वार्ड नंबर 7 के सदस्य रजनी, वार्ड नंबर 8 के सदस्य मनोज कुमार, वार्ड नंबर 9 के सदस्य बलदेवी, वार्ड नंबर 10 के सदस्य रीटा देवी, वार्ड नंबर 11 के सदस्य कमलदीप शर्मा, वार्ड नंबर 12 के सदस्य हरप्रीत कौर को सूचना भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के सभी सदस्य 20 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे पंचायत समिति रायपुररानी के कार्यालय में हाजिर होकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पंचकूला की अध्यक्षता में चुनाव में भाग लेना सुनिश्चित करें।

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बाल विवाह दंडनीय अपराध-उपायुक्त 

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव खंडग मंगोली में नाबालिग लड़की की शादी को रोका गया-उपायुक्त 

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 पंचकूला, 10 जनवरी- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है और उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो उसे 2 साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सोनिया सब्र्रवाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव खंडग मंगोली में एक नाबालिग 16 वर्ष की लड़की की शादी को रूकवाया गया। नाबालिग लड़की के माता-पिता ने भी माना कि लड़की की शादी बालिग होने पर ही करवाई जाएगी। श्रीमती सब्रवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लडकी की उम्र 18 वर्ष से कम हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम में शादी करवाना गैर कानूनी है। इसके तहत बाल विवाह करने वाले या बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले को 2 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने निर्देश दिए शिक्षा, आशा वर्कर, आंगनवाॅडी व जिला के अन्य विभागों को बाल विवाह कानून अपराध है, इसके बारे में ग्रामीण आंचल के लोगों को जागरूक करें और बाल विवाह अपराध है, इसके तहत सजा व जुर्माना भी हो सकता है के बारे में जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करें।

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श्रीमती अरुणा आसफ अली स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषण, रंगोली, व निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन 

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पंचकूला, 10 जनवरी श्रीमती अरुणा आसफ अली स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालका में जिला निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, प्राचार्या प्रोमिला मलिक के नेतृत्व में जिला स्तरीय भाषण, रंगोली, व निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का संचालन एलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के नोडल ऑफिसर डॉ. गुलशन कुमार ने किया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शबाना, द्वितीय स्थान बी.सी.ए. की छात्रा वंशिका, तृतीय स्थान एम. ए. प्रथम वर्ष हिंदी की छात्रा काजल ने प्राप्त किया। रंगोली में प्रथम स्थान बी.ए. की शबाना, द्वितीय स्थान बी. ए. की प्राची व तृतीय स्थान पर बी. ए.की रिया व पिंकी रही। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बी. ए. की प्रीतिजीता, द्वितीय स्थान बी. ए. की लक्ष्मी व तृतीय स्थान बी. ए. की हर्षप्रिया ने प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन करने में प्रोफेसर सुनीता चैहान और सहायक प्रोफेसर सविता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर निर्णायक मंडल की सदस्या प्रोफेसर डॉ. बिंदु शर्मा, प्रोफेसर पूजा सिंगल, डॉ. कविता बलहारा, डॉ. नवनीत नैंसी उपस्थित रहे।

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अतिरिक्त उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी लोगों की समस्याएं 

अतिरिक्त उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की करी अपील 

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 पंचकूला, 10 जनवरी अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने लघु सचिवालय के सभागार में आज समाधान शिविर में जिला के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की भी अपील की। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने हंगौला के ग्रामीणों की नदी पर डंगा लगवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने गांव क्यारी के भगत सिंह व ग्रामीणों की सडक की जर्जर हालत व सडक के दोनों तरफ डंगा लगवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए जिला वन अधिकारी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजन सिंगला, जिला राजस्व अधिकारी डाॅ प्रदीप सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शिक्षा, वन, पीडब्लयूडी बी एंड आर, जिला विकास एवं पंचायत, नगर निगम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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आरटीएस आयोग ने पार्क के खराब रखरखाव से नाराज अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

पीएमडीए के डीओ-कम-एसडीई (सिविल) पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना, अन्य गलतियों की जांच के आदेश दिए

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पंचकूला, 10 जनवरी – हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने सेक्टर-6, पंचकूला स्थित टोपारी पार्क में लापरवाही बरतने व बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

आयोग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता और आयोग के सलाहकार श्री जिनसन जॉर्ज चाको तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पार्क का दौरा करने उपरांत यह कार्रवाई की गई है।
टीम द्वारा जांच के दौरान देखा गया कि पार्क में ईपीडीएम-पथ हाल ही में बिछाया गया था और तीन साल की वारंटी होने के बावजूद निर्माण के कुछ महीनों के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया, जो स्पष्ट रूप से निर्माण के दौरान गैर-पर्यवेक्षण तथा संभावित भ्रष्टाचार को दर्शाता है। यह देखा गया कि श्री अशोक राणा, एसई, इलेक्ट्रिकल, एचएसवीपी, जो एसई, बागवानी का कार्यभार संभाल रहे थे, ने इस कार्य को करवाया था और इसलिए सीए, एचएसवीपी को इसकी जांच करने, इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने और 31 जनवरी, 2025 तक आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि वह आरोपपत्र जारी करके निर्माण पर किए गए अनावश्यक व्यय की राशि वसूलने पर विचार कर सकता है।

एसडीई (सिविल), एमसी, पंचकूला को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि जिमखाना क्लब के सामने वर्षा के समय जल निकासी व्यवस्था मौजूद है या नहीं। इसके अतिरिक्त, एसडीई को पिछले दो वर्षों (अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक) में जल निकासी व्यवस्था पर की गई किसी भी सफाई का विवरण देना होगा, साथ ही दावों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। आयोग ने एक्सईएन, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए) को एक व्यापक वर्षा जल निकासी योजना तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहर से पानी पार्क में प्रवेश न करे और दूसरा यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्क में बारिश का पानी उन जगहों पर जमा हो जहाँ वर्षा जल संचयन संरचना लगाई गई है ताकि इसे जल्दी से निकाला जा सके।

मुख्य आयुक्त ने पाया कि शौचालय बहुत बुरी अवस्था में थे और सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त थे। सामान्य रखरखाव और सफाई के मुद्दों के अलावा, फ्लश भी काम नहीं कर रहा था। एचएसवीपी के एक्सईएन (बागवानी) को उनकी सफाई सुनिश्चित करने और सफाई के बाद सबूत के तौर पर तस्वीरें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, आयोग ने प्रत्येक शौचालय के लिए 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है, यानी कि संबंधित एक्सईएन, एसडीई या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कुल 5,000 रुपये काटे जाएंगे। एक्सईएन (बागवानी), पीएमडीए से अनुरोध है कि वे जांच करें और 17 जनवरी, 2025 तक इस संबंध में आयोग को एक रिपोर्ट भेजें।

स्थानीय निवासियों ने यह भी शिकायत की है कि पार्क का म्यूजिक सिस्टम संचालक की मर्जी से चलाया जा रहा है। इस संबंध में पीएमडीए के एक्सईएन को निर्देश दिया गया है कि वे उस व्यक्ति की पहचान करे और पार्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के नाम के साथ पार्क में नोटिस बोर्ड पर उसका नाम प्रदर्शित करे।

आयोग ने देखा कि श्री हरदीप मलिक, सलाहकार, ग्रीन प्लानिंग, पीएमडीए ने पार्क के विभिन्न निरीक्षण किए और निरीक्षण नोट जारी किए थे। इन निरीक्षण नोटों से यह स्पष्ट है कि पार्क का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिससे संबंधित नामित अधिकारी यानी एसडीई, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत पार्क के गैर-रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(एच) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राम कुमार, डीओ-कम-एसडीई (सिविल), पीएमडीए पर 5,000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया। सीईओ, पीएमडीए से अनुरोध किया गया है कि वे जनवरी, 2025 के अपने वेतन से इस राशि की कटौती सुनिश्चित करें, जिसका भुगतान फरवरी, 2025 में किया जाना है और इसे राज्य के खजाने में जमा करना है।

आयोग ने आगे कहा कि इस पार्क के रखरखाव में चौतरफा खामियां पाई गई हैं। आयोग एफजीआरए-कम-एक्सईएन और एसजीआरए-कम-एसई द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन से संतुष्ट नहीं है। इसलिए, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015 के विनियमन 10 के तहत श्री एन.के. पायल, एक्सईएन, पीएमडीए और श्री राजीव शर्मा, एसई, पीएमडीए को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए। उन्हें 20 जनवरी, 2025 तक इस संबंध में जवाब भेजने का निर्देश दिया गया है।

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी एल एस ए ने सेक्टर 2 में बाल निकेतन नामक आश्रय गृह का किया दौरा 

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 पंचकूला 9 जनवरी – श्री अजय कुमार घनघस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला ने सेक्टर 2, पंचकूला में बाल निकेतन नामक आश्रय गृह का दौरा किया, ताकि वहां रहने वाले बच्चों की रहने की स्थिति का निरीक्षण किया जा सके और उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। यात्रा के दौरान, श्री घनघस ने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, ताकि उनकी भलाई को समझा जा सके और उनके सामने आने वाली किसी भी समस्या की पहचान की जा सके। बातचीत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बच्चों को पर्याप्त देखभाल मिल रही है और उनके अधिकारों की रक्षा की जा रही है। आश्रय गृह के अधीक्षक ने सीजेएम को बताया कि एक बच्चे का क्षय रोग (टीबी) परीक्षण किया गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए, सीजेएम ने डीएलएसए कार्यालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), पंचकूला से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परीक्षण रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त हो। उन्होंने परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सीजेएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि परीक्षण का परिणाम सकारात्मक है, तो रोग के प्रसार को रोकने और प्रभावित बच्चे की सुरक्षा और उपचार सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। निरीक्षण के दौरान, श्री घनघस ने आश्रय गृह में एक दिव्यांग (बहरा और गूंगा) बच्चे की उपस्थिति देखी। बच्चे के सर्वोत्तम हित में, उन्होंने बच्चे को दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने वाले एक विशेष संस्थान में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए ताकि उनके विकास और कल्याण के लिए बेहतर देखभाल और सहायता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, श्री घनघस ने आज दोपहर के भोजन के दौरान बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और प्रकार की जांच करने के लिए आश्रय गृह में रसोइए के साथ बातचीत की। उन्होंने परिसर की समग्र सफाई का भी निरीक्षण किया और आश्रय गृह में बनाए गए स्वच्छ वातावरण पर संतोष व्यक्त किया। नवविवाहित जोड़ों के लिए संरक्षण गृह का औचक किया निरीक्षण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला श्री अजय कुमार घनघस ने क्वार्टर नंबर 5, पुलिस स्टेशन कालका में स्थित भगोड़े और नवविवाहित जोड़ों के लिए संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गृह में एक दंपत्ति रह रहा था। सीजेएम ने उनसे बातचीत की और पूछा कि क्या उन्हें कोई समस्या आ रही है। सीजेएम ने संरक्षण गृह में कई खामियां पाईं। परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, जो कि कैदियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। इस मामले में डीसीपी पंचकूला को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है। इसके अलावा, पाया गया कि सुविधा का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, दंपत्तियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और कमरों की हालत भी खराब है। कई कमरों में सीमेंट का प्लास्टर उखड़ गया है और कमरों में पानी का रिसाव हो रहा है। इस संबंध में सीजेएम ने पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पंचकूला को पत्र लिखकर तत्काल मरम्मत और सुधार का अनुरोध किया है। सीजेएम ने यह भी कहा कि भीषण सर्दी के बावजूद भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से रसोई नहीं है और पानी के गीजर या रूम हीटर जैसी कोई सुविधा नहीं है। इन मुद्दों के बारे में पहले भी डीसीपी पंचकूला को अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निरीक्षण के दौरान संरक्षण गृह में 12 घंटे की शिफ्ट करने वाले एसपीओ जतिंदर कुमार और एसपीओ बलविंदर कौर मौजूद थे। सीजेएम ने उन्हें आश्रय चाहने वाले जोड़ों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए कमरों की सफाई करने का निर्देश दिया। इस निरीक्षण से संरक्षण गृह में रहने की स्थिति और सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

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*सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों से पूछताछ की बजाए सम्मानित करे पुलिस – रेखा शर्मा*

*पुलिसकर्मियों व कॉलेज छात्रों को रेडक्रॉस से फर्स्ट एड की दिलवाई जाएगी ट्रेनिंग – राज्यसभा सांसद*

 *दुर्घटनाग्रस्त को अस्पताल पहुंचाने के पहले कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए* 

 *राज्यसभा सांसद ने जिला रोड सेफ्टी कमेटी कम सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक की करी अध्यक्षता*

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 पंचकूला, 9 जनवरी – राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाता है तो उसको प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। अधिकतर लोग पुलिस की पूछताछ के डर से हादसे का शिकायत होने वालों की मद्द करने से पीछे हटते हैं। समाज में फैली इस सोच को बदलने की जरूरत हैं, इसके लिए ऐसा कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए सम्मानित करने की प्रथा चलाई जाए। राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला रोड सेफ्टी कमेटी कम सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्रीमती रेखा शर्मा ने निर्देश दिए कि रोड सेफ्टी के लिए जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनका नीति आयोग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने पर अभियान बनाकर काम किया जाए। साथ ही दुर्घटना का शिकार होने वालों की जान बचाने के लिए पुलिस कर्मियों व युवाओं को जागरूक किया जाए। उन्होंने जिला रेडक्रास सोसायटी को निर्देश दिए कि वो पुलिसकर्मियों, स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए शिविरों का आयोजन कर उन्हें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दें। इस दौरान उप सिविल सर्जन डा. विकास ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त को अस्पताल पहुंचाने के पहले कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बाइक चालकों के पास आईएसआई मार्क का हेलमेट होना चाहिए। जो भी अनसेफ हेलमेट की बिक्री करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके लिए पुलिस को चेकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ते हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए विशेष चेकिंग होनी चाहिए। * विशेष जागरूकता के लिए प्रचार अभियान चलाएं* श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर समाज में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफोर्मों को अपनाया जाए। स्कूल, कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हो। नुक्कड़ नाटक करवाएं जाएं। मोबाइल पर जागरूता मैसेज भेजें जाएं। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस जारी ना करे। ड्राइविंग टेस्ट चंडीगढ़ की तर्ज पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिड चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। *ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर चलाएं विशेष अभियान – उपायुक्त* उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने निर्देश दिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर पुलिस को विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। बिना हेलमेंट चलने वालों के चालान काटे जाएं। उन्हांने कालका व पंचकूला एसडीएम को निर्देश दिए कि वो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूली वाहनों की चेकिंग खुद करें। स्कूली वाहनों में स्पीडोमीटर, जीपीएस, फीमैल परिचालक सहित सभी नियमों की बारिकी से जांच होनी चाहिए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि शहर में लगे सभी सीसीटीवी नियमित चलने चाहिए, ताकि यातायात का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती हो सके। साथ ही सभी ब्लैक स्पॉटों को खत्म करने पर तेजी से काम किया जाए। उन्होंने ताउ देवीलाल स्टेडियम के पास बनी अवैध क्रॉसिंग को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सेक्टर-1 माजरी चौक पर हादसों को रोकने के लिए राजकीय कॉलेज के सामने डिवाइडर पर ग्रील लगाई गई है। ऐसा ही कार्य अन्य सड़कों पर भी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आरटीए विभाग रोड सेफ्टी को लेकर बनाई योजनाओं पर काम करें। इनमें युवाओं के साइक्लॉथिन, वाहनों पर रिफ्लेक्टर व टेप लगाए जाने, जागरूकता शिविर आयोजित करने और चालकों के लिए आंखों व हेल्थ चेकअप शिविर लगाए जाने का काम किया जाए। *ये रहे मौजूद* इस मौके पर मेयर कुलभूषण गोयल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, परमजीत कौर, अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका राजेश पुनिया, आरटीए सचिव हैरतजीत कौर, नगराधीश विश्वनाथ, नगर निगम के ज्वाइंट कमीश्नर सिमरनजीत कौर, एसीपी पुलिस शूकर पाल, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या, उप सिविल सर्जन डा. विकास, जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी राजन सिंगला सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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उपायुक्त की आमजन से अपील, समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का करवाएं निवारण

*उपायुक्त ने अधिकारियों को समाधान शिविर की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के दिए निर्देश*

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पंचकूला, 9 जनवरी- उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगराधीश विश्वनाथ ने जिलावासियों की समस्याओं को सुना और उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला में तीन स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी लोगों की समस्याओं को नगर निगम के सेक्टर-4 स्थित कार्यालय में सुना जा रहा है। वहीं कालका विधानसभा के लोगां के लिए एसडीएम कार्यालय कालका में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर प्रत्येक कार्यदिवस में आयोजित हो रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

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उपायुक्त की आमजन से अपील, समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का करवाएं निवारण

*खेल कैश अवॉर्ड के लिए आवेदन 10 जनवरी तक करें* 

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेता कर सकते हैं आवेदन*

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 पंचकूला, 9 जनवरी। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्टीय खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागी रहे व पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये उपलब्धियां एक जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच की अवधि की होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हर साल खेल विभाग की ओर से पदक विजेता खिलाडिय़ों को स्कोलरशिप दी जाती है। इस बार भी स्कोलरशिप के लिए 30 जुलाई, 2024 तक आवेदन मांगे गए थे। लेकिन बहुत से खिलाड़ी आवेदन करने से वंचित रह गए थे। जिस कारण खेल विभाग ने अब 10 जनवरी, 2025 तक खिलाडिय़ों को आवेदन करने का एक और अवसर प्रदान किया है। जिसके लिए नेशनल एवं इंटरनेशनल खेलों में पदक विजेता व भाग लेने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र हरियाणास्पोर्टस. जीओवी.इन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। खिलाड़ी जिला खेल अधिकारी कार्यालय में दस जनवरी तक आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। इसके बाद उनको और कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

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