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IGNOU Regional Centre Chandigarh Celebrates 79th Independence Day with Patriotic Fervour

उपायुक्त के आदेशानुसार सरकारी कार्यालयों में चलाया गया चैकिंग अभियान

  • नगराधीश ने डीएफएसई कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित स्टॉफ की रिपोर्ट उपायुक्त को आगामी कार्यवाही के लिए भेजी
  • नियम सभी के लिए समान है, सभी अधिकारी व कर्मचारी ठीक 9 बजे कार्यालय पहुंचना करें सुनिश्चित- उपायुक्त

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पंचकूला, 11 सितंबर। पंचकूला के उपायुक्त सुशील सारवान के दिशा-निर्देशों की पालना में आज नगराधीश राजेश पूनिया ने प्रातः लगभग 9ः15 बजे सेक्टर- 2 पंचकूला स्थित खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण विभाग में छापेमारी करते हुए स्टॉफ की उपस्थिति को लेकर चेकिंग की। इस दौरान 17 में से 13 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसे लेकर उपायुक्त द्वारा अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिला में सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर आने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों की पालना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से चैकिंग अभियान चलाया जाएगा। सभी जिला कार्यालयों के प्रमुखों को पहले ही अपने कार्यालयों में 9 बजे उपस्थित होने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होना तय है। उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए समान है और नियमों की अवहेलना करने वालों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। ऐसे मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्ययोजना तैयार की गई है।

गौरतलब है कि नगराधीश राजेश पूनिया आज प्रातः करीब 9ः15 बजे अचानक जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक विभाग में पहुंच गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी सीट से गैर हाजिर मिलें। इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगराधीश ने मौके पर अनुपस्थित स्टॉफ की गैर हाजिरी लगाते हुए उपायुक्त के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उपायुक्त द्वारा कार्यालयों में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ठीक 9 बजे उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह चैकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमानुसार अनुपस्थित स्टॉफ के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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पंचकूला में राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 5370 मामले, 6 करोड़ 25 लाख 21 हजार रुपये से अधिक का हुआ सेटलमेंट

  • लोक अदालत के लिए गठित की गई थी 8 बेंच

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  • पंचकूला, 09 सितंबर।
    पंचकूला जिला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें सिविल, बैंक रिकवरी,
    अपराधिक एवं वैवाहिक सहित अदालतों में लम्बित विभिन्न मामले रखे गए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम राजेश कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिरोही के मार्गदर्शन में ज़िला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया ।

श्री राजेश कुमार यादव ने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए आज लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सरलता से निपटाने के लिए 7 बेंच जिला न्यायायल में तथा 1 बेंच कालका स्थित उपमंडल स्तरीय न्यायालय में लगाई गयी थी। वहीं लोक अदालत में आमजन की सहायता के लिए जिला न्यायालय परिसर में लिटिगेशन हॉल के सामने हैल्प डैस्क भी स्थापित किया गया था।

उन्होंने बताया कि आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पंचकूला ज़िला कोर्ट के कुल एक दिन में सभी श्रेणी के 5798 के क़रीब मामलों को लिया गया था जिसमें 5370 मामलों का निपटारा किया गया और 6 करोड़ 25 लाख 21 हजार रुपए का सेटलमेंट हुआ। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की सभी बेंच में एक – एक पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, जो लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद कर रहे थे।

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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ औचक निरीक्षण कर लिए कई दुकानों में खाद्य पदार्थों के सैंपल

-जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ औचक निरीक्षण कर लिए कई दुकानों में खाद्य पदार्थों के सैंपल

-नमूनों को जांच के लिए भेजा गया लैब, दुकानदारों को मिलावटी तथा बासी मिठाई न बेचने के लिए दी चेतावनी

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पंचकूला, 8 सितंबर। पंचकूला के उपायुक्त सुशील सारवान के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. गौरव शर्मा ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आज जिले में 4 अलग-2 स्थानों पर दूध की डेयरियों, ढाबे, किरयाणें की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित करते हुए उन्हें लैब में जांच के लिए भी भेजा।

 जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के बाद उन्हें खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विश्लेषण हेतु भेजा जाता है। इसके उपरांत जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे, उनको मौके पर नष्ट करवा दिया गया । इस दौरान सभी मिठाई विक्रेताओं एवं निर्माताओ व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को ताजा व शुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने की सलाह दी गई।  

जिन दुकानों के सैंपल लिए गए उनका विवरण इस प्रकार है –

आज निरीक्षण के दौरान एनएच शिमला हाईवे स्थित शिरडी साईं ढाबा,गांव बिटना स्थित पैरामाउंट होटल, एनएच शिमला हाईवे स्थित होटल ड्रीमलैंड, पिंजौर स्थित होटल क्लासिक से पनीर , काली व पीली दाल का सैंपल लेकर परिक्षण के लिए लैब में भेजा गया। इसके उपरांत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी दुकानदारों को दूषित व बासी मिठाई न बेचने की चेतावनी दी। उन्होने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार दूषित व मिलावट खाद्य पदार्थ/ मिठाई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद- डीसी’

– ’जिला में सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ’

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पंचकुला, 8 सितंबर। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 80 हजार रूपये किया था।
डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को पात्र बनाया गया है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

’ऐसे करें आवेदन’
आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in   (हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन ) से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आवेदक को ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं ताकि काम में कोई अड़चन न आए।

 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही की जाएगी 12 सितंबर को

पंचकूला, 8 सितंबर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 12 सितंबर (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे से अधीक्षक अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

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जिला में लोक कलाकार यूनिटों तथा लोक कलाकारों को सूचीबद्ध आधार पर रखने को लेकर आवेदन आमंत्रित

– 20 सितंबर तक जमा करवाए जा सकते है आवेदन – जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

-जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करे आवेदन

पंचकूला, 8 सितंबर।

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जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा द्वारा जिला पंचकूला सहित अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, झज्जर , कैथल, जींद, कुरूक्षेत्र , नारनौल महेन्द्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर में लोक कलाकार यूनिटों तथा लोक कलाकारों को सूचीबद्ध आधार पर रखने बारे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है।

  उन्होंने बताया कि सूचीबद्धता तीन वर्ष के लिए होगी और उसमें निम्नलिखित पार्टियां / कलाकार दिए गए भुगतान दर अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे। पहली श्रेणी में ड्रामा यूनिटें जिसमें लोक नाटक पार्टियों नाटक संगीत इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में सांस्कृतिक मण्डलियां जिसमें सामूहिक कार्यक्रम जिसमें संगीत, लोक नृत्य तथा अन्य विविध कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में लोक कलाकार मण्डली/ पार्टी जिसमें भजन पार्टी, परम्परागत लोक गायन पार्टी / आलहा / जंगम और कठपुतली पार्टी इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 3 से 5 कलाकार होंगे जिनको 1378 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
इसी प्रकार, चौथी श्रेणी में एकल कलाकार जिसमें नाटक कलाकार, लोक गायन तथा संगीतकार, तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, बेंजू वादक, बीन वादक, बांसुरी वादक तथा कलारनैट वादक इत्यादि शामिल हैं। एकल कलाकार को 458 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त दरों में एक वर्ष बाद 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी।
 उन्होंने बताया कि जो पार्टी/ मण्डली / कलाकार अपने कार्य में दक्ष हों और वह विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते/करती हों, ऐसी पार्टियाँ / मण्डली या कलाकार अपना आवेदन सम्बन्धित जिला में स्थित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में 20 सितंबर, 2023 तक जमा करवा सकते हैं । सूचीबद्धता की शर्तें एवं आवेदन फार्म का प्रारुप लघु सचिवालय के द्वितीय तल स्थित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट prharyana.gov.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

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जिला के सरकारी व निजी विद्यालयों में सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 पर आयोजित की जाएगी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं

  • डालसा के सचिव ने पत्र लिखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश

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पंचकूला, 7 सितंबर । जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला के विभिन्न विद्यालयों में ‘सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005′ विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जिला के विभिन्न राजकीय व निजी विद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि जिला के सरकारी व निजी विद्यालयों में कानूनी साक्षरता क्लबो का गठन किया गया है। इस दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनके मूलभूत कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालयों में कानूनी साक्षरता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कानूनी साक्षरता शिविरों के आयोजन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं । इस दौरान लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि समय आने पर वे उन अधिकारों का उपयोग कर सके । उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को अपने मूलभूत कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो वे समय आने पर न केवल स्वयं का बल्कि अपने परिचितों का भी संरक्षण कर सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले ताकि इसके उद्देश्य को सफल बनाया जा सके।

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आई.टी.आई पंचकूला में 11 सितंबर को पीएम अप्रेंटिसशिप व प्लेसमेंट मेले का आयोजन

  • मेले में 20 कंपनिया ले रही हैं भाग

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  • पंचकूला, 07 सितंबर।

  • राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पंचकुला के प्राध्यापक मनदीप बेनीवाल ने बताया कि कौशल विकास एवं औधोगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के निदेशक द्वारा जारी निर्देशानुसार 11 सितंबर को एक दिवसीय प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप/प्लेसमेंट मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ की 20 कंपनियां व संस्थान भाग ले रहे हैं जो अपनी जरूरतों व नियमों के हिसाब से आईटीआई पास विद्यार्थियों का चयन करेंगे। मेले में भाग लेने के इच्छुक किसी भी प्रतिभागी को इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वह सेक्टर -14 ,प्लॉट नंबर -7 पंचकूला स्थित संस्थान में आकर अथवा दूरभाष नंबर 0172-2583458 पर सम्पर्क कर इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकूला के सेक्टर-6 में लगाया जनता दरबार

  • ज्यादातर समस्याओं का मौके पर किया समाधान
  • कहा- जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी निष्ठा से निभाऊंगा अपने उत्तरदायित्व
  • जिलावासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दी हार्दिक शुभकामनाएं

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पंचकूला 7 सितंबर। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर- 6 स्थित एचएसवीपी के फील्ड हॉस्टल में जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर समाधान किया।

इस अवसर पर उन्होंने जिलावासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि यह पावन पर्व सभी के लिए मंगलमय हो।

जनता दरबार मे अपने विचार रखते हुए श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ‘मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और इस नाते मेरा जनता के प्रति जो भी उत्तरदायित्व है मैं उसे निष्ठाभाव तथा आत्मसमर्पण के साथ पूरा करूंगा’। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के चलते या अनावश्यक रूप से फाइल को रोकता है तो ऐसे मामलों का कड़ा संज्ञान लिया जाएगा । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए धरातल स्तर पर जनहित में कार्य किया जा रहे हैं।

जनता दरबार में सेक्टर- 10 स्थित पार्क के कुछ हिस्से में अवैध कब्जे का मामला रखा गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारी को कब्जा मुक्त करवाने के निर्देश दिए और शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसी प्रकार , जनता दरबार में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के दो अलग-अलग मामले रखे गए। इन मामलों की सुनवाई करते हुए श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए इसका जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा। जनता दरबार में कई अन्य मामलों की सुनवाई भी श्री ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा की गई जिनका उन्होंने तत्परता से समाधान करने का आश्वासन दिया।

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एमएसएमई इकाइयों में निर्यात एवं डिजिटल मार्केटिंग के प्रति जागरूकता लाने को लेकर 11 सितंबर को होगा एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सेमिनार का आयोजन

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पंचकूला, 6 सितंबर। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को निर्यात एवं डिजीटल मार्किटिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 11 सितंबर को ‘ एक्सपोर्ट एंड डिजीटल मार्किटिंग‘ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह सेमिनार पंचकूला के सैक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार में भाग लेने के लिए उद्यमों को  https://forms-gle/KLCeXeSTCErHbbo29   अथवा  www-msmedikarnal.gov.in    पर क्लिक करना होगा।


इस बारे में जानकारी देते हुए एमएसएमई विकास कार्यालय के सहायक निदेशक सतपाल ने बताया कि इस कार्यशाला में एमएसएमई इकाईयों के प्रतिनिधियों को निर्यात की प्रक्रिया बताने के साथ साथ निर्यात के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि
 उन्होंने बताया कि करनाल स्थित एमएसएमई विकास कार्यालय भारत सरकार का एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो हरियाणा राज्य की एमएसएमई इकाईयों के संवर्धन और विकास हेतु कार्य करना है। उन्होंने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि वे उपरोक्त वर्णित लिंक पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए इसका लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम में भागीदारी निशुल्क है।


इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक श्री सतपाल के मोबाइल नंबर 90342-66600 संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, दूरभाष नंबर- 0184-2208100 तथा 2208113 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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बागवानी प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित, 11 सितम्बर अंतिम तिथि: डीसी

– उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी करनाल में मशरूम ग्रोवर लेवल चार व ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण

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पंचकुला 06 सितंबर। हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी करनाल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लघु अवधीय कोर्स चलाने हेतू आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। इच्छुक प्रार्थी 11 सितंबर को प्रातः 11:00 बजे तक उद्यान विभाग, हरियाणा की वेबसाइट http://kaushal.hortharyana.gov.in/के माध्यम से रिक्त सीटो के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डीसी सुशील सारवान ने बताया कि संस्थान द्वारा मशरूम ग्रोवर लेवल चार के लिए तीन सौ नब्बे घंटे की कोर्स अवधि के लिए 19 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिसमें आवेदक का दसवीं पास होना जरूरी है। वहीं ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर के लिए दो सौ घंटे की कोर्स अवधि के लिए 20 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है जिसमें आवेदक का 12वीं पास होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी कोर्सों की फीस निशुल्क रहेगी। कोर्स के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिये व प्रार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रार्थियों का दाखिला दसवीं व बारहवीं कक्षा के अंको की मैरिट के आधार पर होगा। डीसी ने बताया कि  कांउसलिंग 12 सितम्बर को सुबह 11:00 बजे उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी, करनाल में ऑफलाइन माध्यम से होगी।

आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारी देते हुए बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कांउसलिंग के दिन सभी आवेदकों को मूल दस्तावेज (मैट्रिक सट्रिफिकेट, 12वीं पास सट्रिफिकेट आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र) के साथ-साथ 2 पासपोर्ट साईज फोटो लेकर आना अनिवार्य है। कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त भारतीय कृषि कौशल परिषद् (एएससीआई) द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।  संस्थान में इन कोर्सों के साथ-साथ प्रार्थी को आईईएलटीएस की कोचिंग भी निशुल्क में दी जायेगी तथा रहने व खाने की व्यवस्था भी निशुल्क रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से कोर्स की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के मोबाइल नम्बर 8570077877 से सम्पर्क कर सकते हैं।

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