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*लोकसभा उम्मीदवार को खुलवाना होगा अलग बैंक खाता – जिला निर्वाचन अधिकारी*

*चुनाव में 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है उम्मीदवार – श्री यश गर्ग*

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पंचकूला, 2 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। 

    श्री गर्ग ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी चुनावी खर्च चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एलडीएम के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके है कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था की जाए। जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का ब्योरा भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खर्च की निगरानी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जा चुकी हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा। 

   श्री यश गर्ग ने बताया कि सभी राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके प्रति राजनैतिक दलों को रेट लिस्ट उपलब्ध करवा दी गई है।

   जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दल/ उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग पै्रस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो कार्यवाही की जाएगी। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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पंचकूला की तीनों मंडियों में 34720 मीट्रिक टन गेहूं व 654 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

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पंचकूला, 2 मई – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों व गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 34720 मीट्रिक टन गेहूं और 654 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 649 मीट्रिक टन सरसों और 22268 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है।

     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।

    उन्होंने बताया कि 34720 मीट्रिक टन गेहूं में से 16735 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 16750 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1235 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 654 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 598 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 51 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया। 22268 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 9663 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 12036 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 569 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

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पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 15, पंचकूला की 12वीं कक्षा का परिणाम रहा जिला स्तर पर उत्कृष्ट

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पंचकूला मई 1:  पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 15, पंचकूला  की प्रधानाचार्या बलजिंदर कौर ने बताया की 12वीं कक्षा का परिणाम इस विद्यालय का अब तक का सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा जिसके लिए उन्होंने विद्यालय के स्टाफ एवं सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं दीं।  विद्यालय में आज उत्सव का माहौल रहा सभी सफल छात्र अपने-अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय में मिठाईयां लेकर अध्यापकों का आशीर्वाद लेने पहुंचे।
    बुडनपुर गांव निवासी कला संकाय से छात्र महिमा 500 में से 474 अंक लेकर जिला पंचकूला में प्रथम रही । उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय अध्यापकों के अलावा अपनी मां सुलेश को दिया जिन्होंने उसके लिए 2022 के बाद से माता के साथ-साथ पिता की जिम्मेवारियां भी निभाई।  कला संकाय से ही छात्रा सिवानी ने 473 अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सफलता का श्रेय सिवानी ने अध्यापकों के साथ-साथ अपने मेहनतकश माता-पिता को दिया जिन्होंने ऑटो चलाने व सब्जी बेचने का काम करने के साथ-साथ उन्हें अच्छी परवरिश दी। दोनों छात्राओं ने भविष्य में यूपीएससी की तैयारी कर अपना भविष्य निर्धारित करने कि इच्छा जताई है।


    विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक जयबीर सिंह ने बताया कि सफल छात्राओं को भविष्य के अच्छे परिणाम के लिए प्रोत्साहन हेतु विद्यालय कि छात्राओं से रोल मॉडल के रूप में मिलवाया। एनजीओ आसमा से मुनीष पुंडीर ने दोनों छात्राओं महिमा व सिवानी का उच्च शिक्षण के लिए खर्च वहन करने का आश्वासन दिया।  
   इस बार का 12वीं कक्षा का विद्यालय परिणाम 99.5 प्रतिशत के साथ ऐतिहासिक रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्या बलजिंदर कौर ने संक्षिप्त वक्तव्य में  शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षण में और ज्यादा मेहनत करते रहें ताकि आने वाले शैक्षणिक सत्रों में इस तरह के परीक्षा परिणाम की पुनरावृत्ति होती रहे।
    इस अवसर पर गुणमती, मोहिनी शर्मा, जयबीर सिंह, कुलदीप सिंह, इकबाल गिल, सोहन लाल रंगा,  कुलजीत कौर, सीमा, रीतु,  सविता आदि समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

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पंचकूला की तीनों मंडियों में 34238 मीट्रिक टन गेहूं व 654 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

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पंचकूला, 1 मई – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 34238 मीट्रिक टन गेहूं और 654 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 649 मीट्रिक टन सरसों और 21005 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है।


     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।


    उन्होंने बताया कि 34238 मीट्रिक टन गेहूं में से 16348 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 16750 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1140 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 654 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 598 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 51 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया  गया।  21005 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 9227 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 11270 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 508 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

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जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बीएलओ के लिए वोटर्स इन क्यू एप का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

वोटर्स इन क्यू एप से मिलेगी बूथ पर लाइन में लगे मतदाताओं की संख्या की जानकारी – श्री यश गर्ग

एप पर हर आधा घंटे में अपडेट होगी जानकारी, भीड़ कम होने पर वोटर जा सकेंगे वोट डालने – जिला निर्वाचन अधिकारी

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पंचकूला, 1 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ के लिए वोटर्स इन क्यू एप का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री यश गर्ग ने सभी बूथ स्तर अधिकारियों को वोटर्स इन क्यू एप के बारे में दिशा-निर्देश दिए।


   प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनर्स द्वारा  बीएलओ को वोटर्स इन क्यू एप चलाने का प्रशिक्षण दिया गया।


   इस दौरान सभी बीएलओ का बूथ वाइज पंजीकरण करने उपरांत प्रत्येक की आईडी तैयार की गई। इस आईडी के माध्यम से बीएलओ अपने-अपने बूथ की हर आधा घंटे बाद वोट डालने पहुंचे वोटरों की संख्या को वोटर्स इन क्यू एप पर अपडेट करेंगे। इसमें वोट डालने के लिए लाइन में लगे लोगों की कुल संख्या, महिला और पुरूषों का डाटा भी अपडेट किया जा सकेगा।


    श्री यश गर्ग ने बताया कि अब मतदाताओं को वोट डालने में अधिक देर तक लाईन में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐसी एप लाॅच की है, जिसके माध्यम से मतदाता मतदान केन्द्रों पर वोटरों की संख्या की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं और भीड़ कम होते ही वोट डालने के लिए जा सकेंगे।


   जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठा रहा है। आगामी 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए आयोग की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वोटर इन क्यू नामक एप संचालित की गई है। इस एप के माध्यम से मतदाता चुनाव के दिन मतदान केन्द्रों पर आने वाले वोटरों की संख्या की जानकारी ले सकते हैं, जिससे मतदाता अपनी सुविधा अनुसार मतदान करने के लिए केन्द्र पर जा सकते हैं। कई बार मतदाता भीड़ को देखकर बगैर वोट डाले ही वापिस चले जाते हैं लेकिन अब इस एप के माध्यम से मतदान केन्द्रों की जानकारी मिल सकेगी।


    उन्होंने बताया कि वोटर इस एप को प्ले स्टोर EQMS Hayana या Voter in Queue लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप में दो बटन होंगे। पहले पर बीएलओ और दूसरे पर सिटीजन लिखा होगा। सिटीजन वाला बटन दबाने से जिला, विधानसभा और बूथ की जानकारी भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद डिसप्ले पर लाइन में लगे वोटरों की जानकारी आ जाएगी। इस प्रक्रिया से पूरे जिला के बूथों की जानकारी ली जा सकती है।


  श्री गर्ग ने बताया कि इस मोबाइल एप का पहली बार चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि मतदाता को वोट डालने के लिए अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वह भीड़ कम होते ही वोट डालने के लिए जा सकता है।


   इस मौके पर एसडीएम पंचकूला गौरव चौहान, नगराधीश मन्नत राणा, चुनाव नायब तहसीलदार अजय राठी, कानूनगो कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे।

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जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर एवं सिनेमा हॉल संचालक जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता – जिला निर्वाचन अधिकारी

पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को प्रसारण से तीन दिन पहले करना होगा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन – श्री यश गर्ग

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पंचकूला,  1 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 की प्रक्रिया के दौरान जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर एवं सिनेमा हॉल संचालक जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। बिना अनुमति के चुनावी विज्ञापन का प्रसारण करने पर केबल ऑपरेटर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
     उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया हुआ है।
   उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी नजर रहेगी। इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेस संचालकों को भी अपने द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पंफलैट, पोस्टर, बैनर आदि का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगा।


    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक बिना कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन नहीं चला सकता है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल ऑपरेटरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है।


    श्री यश गर्ग ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी।


   उपायुक्त ने बताया कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उस विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन करना होगा।

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*उपायुक्त श्री यश गर्ग ने चिन्हित अपराधों को लेकर आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*

*बैठक में 80 आपराधिक मामलों पर की गई चर्चा*

*संगीन अपराधों की जांच में तेजी लाकर अपराधियों को सजा दिलाना करें सुनिश्चित ताकि पीड़ितों को मिले जल्द न्याय-उपायुक्त*

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पंचकूला, 30 अप्रैल- उपायुक्त श्री यश गर्ग ने निर्देश दिए कि जिला में दर्ज संगीन अपराधों की जांच में तेजी लाई जाए और मामलों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करके कानून के दायरे में अपराधियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

 श्री यश गर्ग ने यह निर्देश आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित चिन्हित अपराधों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। 

   बैठक में  कुल 80 आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध, पासपोर्ट एक्ट, पॉक्सो एक्ट,  एनडीपीएस एक्ट और हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित मामले शामिल है। बैठक में मामलों से संबंधित कानूनी पहलुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर संगीन मामलों की रिपोर्ट तैयार की जाए और की गई कार्रवाही के बारे में उन्हें अवगत करवाया जाए। 

   श्री यश गर्ग ने निर्देश दिये कि मामलों की जांच प्रक्रिया में तेजी ला कर जल्द से जल्द निपटान किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। जिन संगीन अपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके है, ऐसे मामलों में न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चत किया जाए ताकि आपराधिक प्रवृति के लोगों में कड़ा संदेश जाए तथा वे इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि  साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मामलों की मजबूती से पैरवी की जाए ताकि अपराधी बच ना पाए। 

    एएसपी मनप्रीत सूदन ने उपायुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामलों में की गई कार्रवाई की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने उपायुक्त को आश्वासन दिलाया कि आपराधिक मामलों की जांच प्रक्रिया में और तेजी लाते हुए न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा।  

     इस अवसर पर जिला न्यायवादी पंकज गर्ग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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*उपायुक्त  ने नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिये गठित जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*

*पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के दिए निर्देश*

*दूसरे प्रदेशों से नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पंजाब और हिमाचल के बाॅर्डर से लगते जिला के क्षेत्रों में चलाया जाए विशेष चैकिंग अभियान -यश गर्ग*

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पंचकूला, 30 अप्रैल- उपायुक्त यश गर्ग ने आज लघु सचिवालय के सभागार में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिये गठित जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अवैध धंधे में संलिप्त लोगों से किसी भी प्रकार की रियायत ना बरते। 

उन्होंने जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज विभिन्न मामलों की समीक्षा की और अब तक जब्त किए गए मादक पदार्थ जैसे-ओपीयम, चरस, गांजा और पोपीहस्क का ब्यौरा मांगा। 

उपायुक्त ने पुलिस विभाग को जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों के साथ-साथ जांच के तहत  और कोर्ट में विचाराधीन मामलों की रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। यश गर्ग ने निर्देश दिये कि दूसरे प्रदेशों से नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पंजाब और हिमाचल के बाॅर्डर से लगते जिला के क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा नाके लगा कर विशेष चैकिंग अभियान चलाया जाए। इसके अलावा हिमाचल और पंजाब पुलिस के साथ निरंतर संपर्क स्थापित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए टोलफ्री नंबर 7087081100 पर मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और मादक पदार्थों को जब्त करने के साथ-साथ इस अवैध धंधे में संलिप्त लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस द्वारा जिला में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की संभावना है। उन्होंने कहा कि एनकोर्ड कमेटी का मुख्य उद्देश्य नशाखोरी पर लगाम लगाना है।  

उपायुक्त ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के साथ- साथ लोगों खासकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए स्कूल, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि देश की भावी पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके।  

बैठक में एएसपी मनप्रीत सूदन ने बताया कि पिछले चार महीने में जिला में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 38 मामलें दर्ज किए गए है। उन्होंने बताया कि टोलफ्री हैल्पलाईन नंबर पर मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। बैठक में बताया गया कि नशे के आदी लोगों का नशा छुड़वाने और उनके पुर्नवास के लिए जिला में 2 नशामुक्ति केंद्र और 6 पुर्नवास केंद्र संचालित है। 

इस अवसर पर एसडीएम गौरव चौहान, एएसपी मनप्रीत सूदन, डीईटीसी एक्साईज हनिश गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, ड्रग कंट्रोल आॅफिसर प्रवीन कुमार, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीएसपी जगबीर सिंह, इन्स्पेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूर्णिमा, सब इंस्पेक्टर अखिल दास, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अनिल कंबोज, सहायक मृदा अधिकारी उपेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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लोकसभा आम चुनाव – 2024 के दृष्टिगत पीओ तथा एपीओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करवाने के लिए पीओ तथा एपीओ को उनके दायित्वों से कराया अवगत

सीयू/बीयू, वीवीपैट, ईवीएम तथा विभिन्न प्रपत्रों के बारे में दी जानकारी

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पंचकूला, 29 अप्रैल – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग के मार्गदर्शन में लोकसभा आम चुनाव – 2024 के दृष्टिगत आज सेक्टर-1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पीठासीन (पीओ) और सहायक पीठासीन अधिकारियों (एपीओ) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। 6 मई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन आज 200 अधिकारियों, कर्मचारियों ने भाग लिया।
ट्रेनिंग के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह ने निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिये अधिकारियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दायित्वों से अवगत कराया। साथ ही मॉक पोल की प्रक्रिया को वीडियो के माध्यम से समझाया गया। प्रशिक्षण शिविर में एआरओ पंचकूला एवं एसडीएम गौरव चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश मन्नत राणा ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पीओ तथा एपीओ अपने स्तर पर मतदान केंद्र के निर्धारित स्थान में बदलाव नहीं कर सकते। उन्हें मतदान से एक दिन पहले बूथ पर पहुंचना होगा। जिस भी स्कूल/धर्मशाला/सामुदायिक केंद्र आदि में पोलिंग बूथ बनाया गया है उसकी चारदीवारी से 200 मीटर की दूरी पर ही राजनीतिक दलों की ओर से निर्धारित आकार में टेंट लगाया जा सकता है। यदि इससे कम दूरी पर टेंट लगा है तो पीओ उसे हटवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम व वीवीपैट को मतदान केंद्र की खिड़की के पास नहीं रखा जाना चाहिए। यदि किसी बूथ के बाहर निर्धारित समय के बाद भी मतदाताओं की लाइन लगी हो तो सभी के वोट डलवाना सुनिश्चित करें।


उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी, विधायक, मंत्री, सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले, आंगनवाड़ी वर्कर आदि पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते। पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र पर प्रत्याशी के दस्तखत होने चाहिये। पीओ जिस भी फार्म को भरें उस पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य करायें।
अधिकारियों को बताया गया कि वे मतदान से 90 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया को एजेंटों की मौजूदगी में पूरा करें। इस प्रक्रिया को नोटा (नन ऑफ द अबव) सहित 50 वोटों को समान रूप से बांटकर पूरा किया जाना चाहिये। मॉक पोल के दौरान किये गये वोट तथा वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों व कंट्रोल यूनिट में कुल वोट का मिलान होने पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर जरूर करायें। मॉक पोल के बाद इसका रिकॉर्ड भी रखें। मॉक पोल की स्लिप के पीछे मुहर लगाकर उसे काले रंग के लिफाफे में सील बंद करके रखें।
उन्होंने चुनाव के दौरान ईवीएम खराब होने की स्थिति में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी। ईवीएम में किसी भी प्रकार की खराबी के बारे में अविलम्ब एआरओ को सूचित करें। यदि मतदान के दौरान बीयू/सीयू खराब होता है तो पूरा सेट बदलना जरूरी है। फिर नई मशीन से पुन मॉक पोल प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ में चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मचारी केवल गेट तक जा सकते हैं। नेत्रहीन मतदाता पोलिंग बूथ तक अपने साथ सहयोगी को ला सकते हैं। महिला मतदाता शिशु के साथ पोलिंग बूथ आकर मतदान कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि पीओ व एपीओ को उन दस्तावेजों की जानकारी दी गई जिनके आधार पर कोई भी मतदाता मतदान करने का अधिकार रखता है। यदि कोई मतदाता बूथ में आने के बाद वोट डालने से इंकार कर देता है तो उस स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही, उम्र को लेकर दी जानी वाली चुनौती, टेंडर वोट, पोस्टल मतपत्र, ईवीएम व वीवीपैट को सील की जाने वाली प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रकार के फार्मों आदि के बारे में भी बताया।
इस अवसर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी पिंजोर, मोरनी, रायपुर रानी व बरवाला, मास्टर ट्रेनर द्वारा सीयू/बीयू, वीवीपैट के बारे में भी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर चुनाव नायब तहसीलदार अजय राठी, कानूनगो कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे।

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*MC Chandigarh forms 18 flood control teams and 7 control rooms for monsoon preparedness*

*नोटिफिकेशन के साथ ही शुरू हुई लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया: श्री यश गर्ग*

*सुविधा एप पर आॅनलाइन नामांकन भरने उपरांत हार्ड प्रति संबंधित आरओ को करवानी होगी जमा – जिला निर्वाचन अधिकारी*

For Detailed

पंचकूला, 29 अप्रैल-  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार रिटर्निंग अधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जारी शैड्यूल अनुसार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन प्रकिया शुरु हो गई है। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन अंबाला में आरओ के पास होगा। 

   डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ग ने बताया कि जिला के 01-कालका विधानसभा क्षेत्र व 02-पंचकूला विधानसभा अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा आज से सोमवार 6 मई तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किए जा सकेंगे।     

   उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी जबकि गुरूवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होंगे तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।

     जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे सुविधा एप पर आॅनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आयोग की गाइडलाइन के अनुसार  कार्यवाही की जाएगी।

   श्री यश गर्ग ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित आरओ कार्यालय में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा अर्थात 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।  

   जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपए है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिक्योरिटी राशि रिटर्निंग अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।

    श्री यश गर्ग ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। सभी बैंको को निर्देश दिए जा चुके है कि वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक मे अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों/चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को रैली/जनसभा, लाऊड स्पीकर व वाहन इत्यादि की अनुमति के लिए जिला स्तर व एआरओ स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित करवा दी गई है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पाया गया तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल/चुनाव लडने वाला अभ्यर्थी रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।

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