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पंचकूला की तीनों मंडियों में 36503 मीट्रिक टन गेहूं व 654 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

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पंचकूला, 6 मई – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों व गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 36503 मीट्रिक टन गेहूं और 654 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 654 मीट्रिक टन सरसों और 26029 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है।


     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।


    उन्होंने बताया कि 36503 मीट्रिक टन गेहूं में से 17692 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 17500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1311 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 654 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 598 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया  गया।  26029 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 11222 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 14238 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 569 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

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एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला ने चुनाव निगरानी के लिए गठित विभिन्न टीमों के साथ आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार की वीडियोग्राफी करवाकर करें खर्च का आंकलन – एक्सपेंडिचर अब्जर्वर

प्रत्याशी चुनावी खर्च का चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से करे भुगतान – चेतराम मीणा

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पंचकूला, 6 मई – एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला एवं आईआरएस चेतराम मीणा ने आज जिला सचिवालय के सभागार में लोकसभा आम चुनाव-2024 की निगरानी के लिए गठित पंचकूला व कालका विधानसभा की विभिन्न टीमों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एक्सपेंडिचर अब्जर्वर ने संबन्धित टीमों को उचित दिशा-निर्देश दिए।


एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला एवं आईआरएस चेतराम मीणा ने आमजन से अपील की कि वो किसी भी प्रकार की शिकायत सी-विजिल एप पर करें। इसके अलावा उनके मोबाइल नंबर 9530500065 पर भी जानकारी दे सकते हैं।


उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में टीमें अपनी-अपनी विधानसभा में हो रहे प्रचार पर पूरी नजरें रखें। वीडियो टीम द्वारा हर प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार की वीडियो रिकाॅर्डिंग की जाए और खर्च का ब्योरा तैयार किया जाए। इसके बाद उसको एक्सपेंडिचर टीम को सौंपा जाए ताकि खर्च के ब्योरा का आंकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
एक्सपेंडिचर अब्जर्वर ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी चुनावी खर्च चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।


मीणा ने बताया कि जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का ब्योरा भी शुरू हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये से ज्यादा लेकर नहीं चल सकता। जो व्यक्ति 50 हजार रूपये से ज्यादा राशि के साथ पाया जाता है तो उसके पैसे को पुलिस विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। 10 लाख रूपये से ज्यादा पाए जाने पर सीज की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी टीमों से उनकी कार्यप्रणाली को भी जाना। उन्होंने सभी टीमों को चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए।
इस मौके पर एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चैहान, सीटीएम मन्नत राणा, चुनाव कानूनगो कुलदीप सिंह मौजूद रहे।

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आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों का गठन-जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों को असुविधा से बचाने व उनकी शिकायतों के निवारण के लिए किया एक तीन सदस्यीय समिति का गठन

समिति पुलिस या स्थैतिक निगरानी टीमों या उड़नदस्तों द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः करेगी जांच -यश गर्ग

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पंचकूला 5 मई- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान जिला में कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए जिला में उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान अगर किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता की गाडी में 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि या पोस्टर, चुनाव सामग्री, किसी प्रकार की ड्रग्स, शराब, हथियार या उपहार सामग्री, जिसकी कीमत 10 हजार रुपये से अधिक हो और जिसका प्रयोग मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए किया जा सकता हो व किसी वाहन में कोई अन्य अवैध सामान पाया जाता है तो उसे जब्त किया जाएगा।
श्री गर्ग ने बताया कि लोगों को असुविधा से बचाने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीओ (सी) कालका, 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीओ (सी) पंचकूला 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र इस समिति के सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि यह समिति पुलिस या स्थैतिक निगरानी टीमों या उड़नदस्तों द्वारा की गई जब्ती और ऐसे मामले जहां समिति द्वारा पाया जाता है कि जब्ती के खिलाफ कोई एफआईआर/शिकायत दर्ज नहीं की गई है और जहां मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत जब्ती किसी उमीदवार, राजनीतिक पार्टी और चुनाव अभियान से जुड़ी नहीं है, ऐसे मामलों में समिति स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्तियों से बरामद नकदी को छोड़ने का मौखिक आदेश पारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि समिति ऐसे सभी मामलों का संज्ञान लेगी और भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जब्ती पर निर्णय लेगी।

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अक्षय तृतीय के दिन बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की टीम गठित – उपायुक्त

18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध – श्री यश गर्ग

उपायुक्त ने करी अपील, बाल विवाह की जानकारी होने पर तुरंत सूचना दे जिलावासी

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पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त श्री यश गर्ग ने बताया कि 10 मई को अक्षय तृतीया है, इस दिन बाल विवाह अधिक संख्या में होते है जोकि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी जाती हैं।


उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जिला में बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे सकते है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए एसीपी पंचकूला, बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गई है जो जिला में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहेगी।


उपायुक्त ने कहा कि अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन अनेक धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है और इस दिन सामूहिक बाल विवाह के आयोजनों की भी संभावना होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह से जहां बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर बुरा असर पड़ता है वहीं बच्चों के उत्पीड़न व शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त होते है और मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है।
उपायक्त ने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी जिलावासी को अपने आस-पास बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत इसकी सूचना चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112 और महिला एवं बाल विकास हेल्पलाईन नंबर 181 पर दें ताकि बाल विवाह को रूकवाया जा सके और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

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कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र किये स्थापित – जिला निर्वाचन अधिकारी

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पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जिला पंचकूला पूरी तरह से तैयार है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 01-कालका विधानसभा क्षेत्र और 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।


उन्होंने बताया कि जिला में 424 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं इनमें से 218 मतदान केन्द्र 01-कालका में और 206 मतदान केन्द्र 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र भी स्थापित किये जा चुके हैं।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचकूला में 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-86 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर व 02-पंचकूला में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-26, पंचकूला को बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए महिला अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-57 राजकीय महाविद्यालय, कालका व 02-पंचकूला में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-99 राजकीय सार्थक आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-12ए, पंचकूला में बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नंबर-84 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर तथा 02-पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नं0-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-26 पंचकूला को आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। इन मतदान केन्द्रों को अच्छी तरह अलग तरीके से सजाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो स्वयं मतदान करने के साथ-साथ दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

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पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 6, 13, 20 और 27 मई को  सैक्टर- 14 पंचकूला में की जाएगी

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पंचकूला, 3 मई : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  


  उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 6, 13, 20 और 27 मई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में किया जाएगा। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।


  उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।


  उन्होंने बताया की उपभोक्ताओं से अपील करी गई है की वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 6, 13, 20 और 27 मई को  यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।


  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

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पंचकूला की तीनों मंडियों में 35731 मीट्रिक टन गेहूं व 654 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

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पंचकूला, 3 मई – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 35731 मीट्रिक टन गेहूं और 654 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 654 मीट्रिक टन सरसों और 24123 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है।


     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।


    उन्होंने बताया कि 35731 मीट्रिक टन गेहूं में से 17097 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 17350 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1284 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 654 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 598 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया  गया।  24123 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 10414 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 13140 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 569 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

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सरकारी विभागों के कर्मचारी डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिये डाल सकेंगे वोट – श्री यश गर्ग

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पंचकूला, 3 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचवन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी इस बार डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिये वोट डाल सकेंगे।


    उन्होंने बताया कि इसके लिये उन्हें फार्म 12-डी भरना होगा। फार्म 12-डी जिला चुनाव कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ड्यूटी रोस्टर को देखते हुये जो कर्मचारी उनके यहां आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और उनका वोट किसी अन्य हलके अथवा जिला में हैं, उन्हें फार्म 12-डी उपलब्ध कराया जाये।


   उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से भरे हुए इस फार्म को नोडल अधिकारी के पास भिजवा दें। नोडल अधिकारी द्वारा इस फॉर्म को संबंधित एआरओ के पास भेजा जायेगा। एआरओ तथ्यों की पुष्टि के बाद इसे आरओ को प्रेषित करेगा। आरओ द्वारा बैलेट पेपर जारी किया जायेगा। बैलेट पेपर को निर्धारित तिथि पर सीलबंद लिफाफे में सुविधा केंद्र (फेसिलिटेशन सेंटर) में बॉक्स में डालना होगा।


    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का वोट अन्य जिला में है तो नोडल अधिकारी द्वारा फार्म डी को उस जिला के आरओ के पास भेजा जायेगा। वहां का आरओ ही बैलेट पेपर जारी करेगा। आरओ द्वारा जारी बैलेट पेपर कर्मचारी के पास पहुंचाया जायेगा। सुविधा केंद्र में डाले गये डाक मतों को संबंधित जिला के आरओ के पास विशेष संदेशवाहक द्वारा भिजवा दिया जायेगा। यह प्रक्रिया 25 मई से तीन-चार दिन पहले तक पूरी कर ली जायेगी। जो कर्मचारी डाक मतपत्र के जरिये वोट डालेगा वह ईवीएम से वोट नहीं डाल सकेगा।

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पड़ोसी राज्यों के कर्मचारी मतदाताओं के लिए मतदान के दिन रहेगा पेड होलीडे – जिला निर्वाचन अधिकारी

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पंचकूला, 3 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार ने 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों के मतदाता जो राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत है, को वोट डालने के लिए पेड होलीडे देने की घोषणा की है।


उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पड़ोसी राज्यों के मूल निवासी जो हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों के अलावा शैक्षणिक संस्थान, विभिन्न कारखाने, दुकानें, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं और उनका वोट अपने राज्य में बना हुआ है, ऐसे कर्मचारियों के लिए उन तिथियों को पेड होलीडे के रूप में नामित किया गया है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 01 जून 2024 तथा एनसीटी दिल्ली में 25 मई, हिमाचल प्रदेश में 01 जून, पंजाब एवं यूटी चंडीगढ़ में 01 जून, 2024 को लोकसभा आम चुनाव होने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी केवल अपने संबंधित संसदीय क्षेत्र में मतदान के दिन ही पेड होलीडे (सवैतनिक अवकाश) के हकदार होंगे।

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*उपायुक्त ने अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*

*अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिए दिशा-निर्देश*

*लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से करें प्रस्तुति – उपायुक्त*

*अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें आमजन- डीसी*

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पंचकूला, 2 मई : उपायुक्त श्री यश गर्ग ने आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला में अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा की इसके लिए आवश्यक है कि एक बार अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिरिक्रमण न हो।

     श्री यश गर्ग ने बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका को पेरिफेरी नियंत्रण अधिनियम एवं पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से प्रस्तुति करने के निर्देश दिए। 

उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि जहां अवैध ढांचे या कॉलोनियों को गिराया गया है वहां बिना पूर्व अनुमति के दोबारा किसी प्रकार का निर्माण ना हो ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।  

     उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के कार्यकारी अभियंताओं को नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर शैड्यूल रोडस के साथ-साथ 30 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी ना हो। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और पुलिस विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

     उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के साथ साथ जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जनवरी से मार्च 2024 तक जिला में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा मांगा। 

      जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि जनवरी से मार्च 2024 तक छह अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और पांच कॉलोनियों के मामले में पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा फरवरी और मार्च 2024 में उल्लंघना करने वाले सात मामलों में एफआरआई दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस विभाग को भेजी है। इसी प्रकार फरवरी और मार्च 2024 में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किये गए और सभी मामलों में उल्लंघना करने वालों को नोटिस जारी किए गए। 

    उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदें।

    इस अवसर पर एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चौहान, जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) पंचकूला के कार्यकारी अभियंता आशीष चौहान, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) कालका के कार्यकारी अभियंता अरूण सिंहमार, यूएचबीएन बरवाला के एसडीओ आशीष चोपड़ा, नगर परिषद कालका के एमई दर्शन लाल, नगर निगम पंचकूला के जोनल टेक्सेशन अधिकारी आकाश, जेई सुशील शर्मा, सहायक जिला अर्टाेनी संदीप शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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