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Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

घग्घर नदी को ठोस कचरे के प्रदूषण से निजात दिलाकर उसका कायाकल्प करने को लेकर एनजीटी राज्य स्तरीय बैठक

घग्घर नदी को ठोस कचरे के प्रदूषण से निजात दिलाकर उसका कायाकल्प करने को लेकर एनजीटी राज्य स्तरीय बैठक

पंचकूला, 10 दिसंबर-     घग्घर नदी को ठोस कचरे के प्रदूषण से निजात दिलाकर उसका कायाकल्प करने को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रीतमपाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक पीडब्लूडी गेस्ट हाऊस सैक्टर-1 के सभागार में हुई।  

घग्घर नदी को ठोस कचरे के प्रदूषण से निजात दिलाकर उसका कायाकल्प करने को लेकर एनजीटी राज्य स्तरीय बैठक

बैठक में घग्घर नदी का स्वरूप सुधारने के लिए जस्टिस प्रीतमपाल ने अधिकारियों से घर-घर जाकर ठोस कचरा एकत्रित कर गीले और सुखे कचरे को अलग-अलग कर निस्तारण करने, प्लास्टिक कचरे का उचित प्रबंधन करने तथा घग्घर नदी के किनारों पर गिरने वाले कचरे के संवेदनशील कचरे की पहचान और उसके निस्तारण की व्यवस्था करने, कचरा इक्कठा करने वाले वाहनों पर जीपीएस स्सिटम द्वारा निगरानी रखने और अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले स्थानों की पहचान और उसके निस्तारण करने तथा सार्वजनिक और व्यवसायिक स्थानों पर बहने वाले सीवरेज के पानी की व्यवस्था करने, पोल्ट्री फार्मो के द्वारा फैलाये जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने व प्लास्टीक के कैरी बैग के प्रयोग खिलाफ चलान करने संबंधित मुद्दो पर अधिकारियों से चर्चा की।      जस्टिस प्रीतमपाल ने अधिकारियों को कहा कि नदियां हमारे लिए जीवन रेखा है। नदियों का अस्तित्व समाप्त होने से मनुष्य जीवन नहीं बच सकता। नदियां हमारे शरीर में रक्त पहुंचाने वाली नसो के समान है। इनमें ब्लाॅकेज आने से जीवन बचना मुश्किल है। इसलिए इन्हें हर हालत में बचाना होगा।

घग्घर नदी को ठोस कचरे के प्रदूषण से निजात दिलाकर उसका कायाकल्प करने को लेकर एनजीटी राज्य स्तरीय बैठक

बैठक के पश्चात उन्होंने एनजीटी सदस्य सचिव उर्वशी गुलाटी, एक्जयुक्टिीव कौंसिल के मैंबर बाबूराम गोयल और उपायुक्त पंचकूला, नगर निगम कमिशनर राजेश जोगपाल तथा अन्य अधिकारियों ने सैक्टर- 23 के डम्पिंग ग्राउंड का दौरा किया। उन्होंने एनजीटी की टीम के साथ कम्पोस्ंिटग यूनिट-1 सैक्टर-12 का भी दौरा किया।

उन्होंने  एचएसवीपी के अधिकारियों को निर्देश दिए पीने के पानी के में जो भी कमी हैं उसको तुरंत प्रभाव से दूर करके सैक्टर- 23 और 24 के लोगों को पीने के लिए साफ जल मुहैया करवाएं । टीम ने कम्पोस्ंिटग यूनिट-1 में कचरे से बनने वाली खाद की सराहना की।  अधिकारियों को सैक्टर-12 की यूनिट की तरह सैक्टर- 23 के डम्पिंग ग्राउंड में भी आवश्यक सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त, संपदा अधिकारी एचएसवीपी,  एसडीएम पंचकूला, एसडीएम कालका, सहायक पुलिस आयुक्त, पंचकूला/कालका,  सिविल सर्जन, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, उप निदेशक कृषि, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त निदेशक डीआईसी, क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी, एक्सन पीएचईडी, एक्सन सिंचाई, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर, बरवाला रायपुररानी, एक्जयुक्टिीव अधिकारी नगर निगम, सैक्टरी मार्किट कमेटी पंचकूला बरवाला रायपुररानी ने भाग लिया।  

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एनजीटी के आदेशों पर तेजी, ठोस कचरा प्रबंधन पर मंथन – डीसी अशोक गर्ग

सिरसा, 29 अक्टूबर।


              उपायुक्त अशोक गर्ग ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिला में पॉलिथीन बैन की सख्ती से पालन हो, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए लोगों में जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। प्रचार-प्रसार के माध्यम से पॉलिथीन बैन व प्लास्टिक का न उपयोग करने बारे लोगों को जागरूक करें।


                  वे आज अपने कार्यालय कक्ष में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में बल्क वैस्ट जनरेट, प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़ा जलाने, ई-वेस्ट, डोर टू डोर कलेक्शन आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद / पालिका को निर्देश दिये कि दुकानदारों को पॉलिथीन न रखने बारे जागरुक करें। साथ ही दुकानदार अपने दुकान के आगे फ्लेक्स या पोस्टर लगा कर लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने बारे भी आमजन को प्रेरित करने के लिए कहें और आमजन को कपड़े के बने थैले का उपयोग करने के लिए कहें।


                  उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्टï प्रबंधन की उचित व्यवस्था करना बेहद जरुरी है। आवासीय, औद्योगिक या अन्य संस्थानों से काफी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उसमें ठोस कचरा निपटान और सीवेज ट्रीटमेंट की सुचारु व्यवस्था हो। एनजीटी के नियमों के अनुरूप कचरा निपटान सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है।


                  उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों तथा खुले में कूड़ा कर्कट जलाने वालें व्यक्तियों के चालान करें तथा उनकी रिपोर्ट भिजवाएं। उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चालान किये जाने के बाद चालान की राशि जमा नहीं करवाता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा कर्कट जलाने वाले व्यक्तियों के तुरंत चालान करें। इसके अलावा निजी हस्पतालों की भी कूड़ा कर्कट प्रबंधन की जांच कि गई, इनमें कुछ हस्पतालों में सामान्य कूड़े के साथ वेस्ट मेडिसन पाई गई, जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया।  


                      उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि डोर टू डोर कूड़ा उठवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समय-समय पर अपने अधीन क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि सीवरेज लाईन की सफाई उपरांत निकलने वाले अपशिष्टï को तुरंत उठवाएं ताकि गंदगी न फैले।


                  उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति धान कटाई उपरांत फसल अवशेष को आग न लगाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाने पर कड़ा प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, बीमारियां फैलती है, भूमि का उपजाउपन भी नष्टï होता है तथा पशुओं के लिए चारे की भी कमी आती है। इस बारे लोगों को अधिक से अधिक जागरुक करने के निर्देश दिये।


                  इस बैठक में सीटीएम कुलभूषण बंसल, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज आरके शर्मा, ईओ एमसी अमन ढंाडा, सुरेंद्र कुमार सहित बैठक से संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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पॉलिथीन बैग रखने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई : डीसी प्रभजोत सिंह

सिरसा, 15 मई। 

एनजीटी के आदेशों पर तेजी, ठोस कचरा प्रबंधन पर मंथन 

उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्टï प्रबंधन की उचित व्यवस्था करना बेहद जरुरी है। आवासीय, औद्योगिक या अन्य संस्थानों से काफी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उसमें ठोस कचरा निपटान और सीवेज ट्रीटमेंट की सुचारु व्यवस्था हो। एनजीटी के नियमों के अनुरूप कचरा निपटान सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है।

उपायुक्त ने पॉलिथीन बैन को कड़ाई से पालन करने का अधिकारियों को निर्देश दिया, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए लोगों में जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। प्रचार-प्रसार के माध्यम से पॉलिथीन बैन को हर हाल में सफल बनाया जाना है। उन्होंने सभी कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद / पालिका को निर्देश दिये कि दुकानदारों को पॉलिथीन न रखने बारे जागरुक करें। साथ ही दुकानदार अपने दुकान के आगे फ्लेक्स या पोस्टर लगा कर लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने बारे भी आमजन को प्रेरित करने के लिए कहें और आमजन को कपड़े के बने थैले का उपयोग करने के लिए कहें। 

अब तक नगर परिषद सिरसा द्वारा पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों तथा खुले में कूड़ा कर्कट जलाने वालें 39 व्यक्तियों के चालान काटे जा चुके हैं तथा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर परिषद डबवाली द्वारा 26 चालान किये गए हैं और 15 व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गए हैं। नगर पालिका कालांवाली द्वारा 22 चालान किये गए, 2 नोटिस जारी किये गए और 5800 रुपये की रिकवरी भी की गई। नगर पालिका रानियां द्वारा 21 चालान किये गए, 6 नोटिस जारी किये गए और 6700 रुपये की रिकवरी की गई। नगर पालिका ऐलनाबाद द्वारा 21 चालान किये गए, 2 हजार रुपये की रिकवरी की गई। इसके अलावा 7 निजी हस्पतालों की भी कूड़ा कर्कट प्रबंधन की जांच कि गई, इनमें कुछ हस्पतालों में सामान्य कूड़े के साथ वेस्ट मेडिसन पाई गई, जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया। 

सीवरेज की सफाई उपरांत, जनस्वास्थ्य विभाग ही करेगा अपशिष्टï का निदान

उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चालान किये जाने के बाद चालान की राशि जमा नहीं करवाता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा कर्कट जलाने वाले व्यक्तियों के तुरंत चालान करें। जिला के सभी नगर पालिका /परिषद क्षेत्रों के डंपिंग ऐरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि डोर टू डोर कूड़ा उठवाएं। उन्होंने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समय-समय पर अपने अधीन क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि सीवरेज लाईन की सफाई उपरांत निकलने वाले अपशिष्टï को तुरंत उठवाएं ताकि गंदगी न फैले।

फसल अवशेष जलाने वालों के रजिस्ट्री संबंधी कार्य पर लगेगी रोक 

तत्पश्चात उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति गेहूं कटाई उपरांत फसल अवशेष को आग न लगाएं। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिये कि वे क्षेत्रिय अधिकारियों की मदद से लोगों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरुक करें। साथ ही पटवारियों से भी इस बारे रिपोर्ट प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाने पर कड़ा प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाएं तथा ऐसे व्यक्तियों की रजिस्ट्री से संबंधित कार्य भी रोकें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, बीमारियां फैलती है, भूमि का उपजाउपन भी नष्टï होता है तथा पशुओं के लिए चारे की भी कमी आती है। इस बारे लोगों को अधिक से अधिक जागरुक करने के निर्देश दिये। 

इस बैठक में एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम सिरसा वीरेंद्र चौधरी, एसडीएम डबवाली ओम प्रकाश, एसडीएम कालांवाली विनोद खत्री, सीटीएम जयवीर यादव, डीडीपीओ कुलभूषण बंसल, डीएसपी आर्यन, डीडीए एग्रीकल्चर बाबूलाल, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरके शर्मा, तहसीलदार प्रदीप कुमार, चीफ सैनेट्री इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्रोई सहित नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे।