
पंचकूला, 16 अक्तूबर- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला और उप.विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया था।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.सह.सचिव श्री विवेक गोयल ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वकील समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता है। उसे न्यायालय और जनता में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खुद को रखना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर पैनल के वकीलों को वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता और उनके ग्राहकों के साथ.साथ न्यायालय के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि पैनल के वकील मुकदमे के मामले का संचालन करते हुए अपना 100 प्रतिशत दें और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।
मास्टर ट्रेनर अर्थात् श्री मनबीर राठी और श्री अरविंद खुरानिया ने पैनल वकीलों को प्रेजेंटेशन का उपयोग करके और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वृत्तचित्र दिखाकर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षुओं के बीच गठित समूहों को व्यावहारिक समस्याएं दी गईं और उन्हें किसी विशेष समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों के बीच विवाह और तलाक के कानून और विशेष विवाह अधिनियम 1954, पत्नी के रखरखाव का कानून, संपत्ति कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कानून के विभिन्न प्रावधान 1986, हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कवर किया गया था।
अंतिम सत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुभास मेहला भी उपस्थित थे। उन्होंने वकीलों को समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मै भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए।
Watch This Video Till End….
