पंचकूला 19 मार्च- जिला मूल्यांकन कमेटी की बैठक में पंचकूला स्थित सम्पतियों के पंजीकरण हेतू वर्ष 2020-21 के प्रथम चरण के प्रस्तावित कलैक्टर रेट में तबदिलियों बारे सुझाव एवं आपत्तियां 25 मार्च तक लिखित रूप में दर्ज करवाई जा सकती हैं।
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि तहसील पंचकूला के वर्ष 2019-20 द्वितीय श्रेणी के कलैक्टर रेट में बाजारी कीमत में दृष्टिगत 28 स्थानों के कलैक्टर रेटों में दूसरे चरण तथा ड्राफ्ट रेट पंचकूला डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर उपलब्ध है। इनमें सब तहसील बरवाला के लिए ड्राफ्ट कलैक्टर रेट में गांव बागवाली, भगवानपुर, भरैली, फतेहपुर विरान, कामी, रायपुर, सुन्दरपुर, संगराना, सुखदर्शनपुर-8 गांवों कृषि भूमि के कलैक्टर रेट मे 5 प्रतिशत की कमी की जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा एनएच के साथ लगने के कारण रिहावड़ गावं की भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों के कारण 11 प्रतिशत एवं बटवाल, ढंढारडू की कृषि भूमि में 11 प्रतिशत बढौतरी तथा जीतपुर मौली की कृषि भूमि की 5 प्रतिशत बढौतरी प्रस्तावित है। शेष गांवों के कलैक्टर रेट में कोई तबदीली प्रस्तावित नहीं है।
उन्होंने बताया कि कालका व रायपुररानी व उपतहसील मोरनी के कलैक्टर रेट में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। तहसील कालका के कलैक्टर रेट में केवल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टर 30 के साधारण प्लाटों में 23500 प्रति वर्ग मीटर तथा कार्नर व ए रोड पर स्थित भूमि 25500 प्रति वर्ग मीटर की दर से कलैक्टर रेट प्रस्तावित है।
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