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एचएसवीपी ने सिरसा रोड़ पर नाजायज कब्जे को हटवाया : राजेश पूनिया

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राजेश पूनिया ने बताया कि हाल ही में एडिशनल मंडी सिरसा कुछ दुकानदारों द्वारा रेता, बजरी, क्रेशर आदि सामान डालकर कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा सीएम विंडो के माध्यम से की गई थी। इसके समाधान के लिए उपायुक्त सिरसा द्वारा संपदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, कार्यकारी अधिकारी मार्केट कमेटी को संयुक्त रुप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मामले पर कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानदारों का कब्जा हटवा दिया गया है और भविष्य में ऐसा न करने के आदेश भी दिए गए हैं। संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा भी लिखित रुप में संतुष्टिï दी गई है। उन्होंने बताया कि अक्सर रोड़ पर दुकानदारों द्वारा नाजायज तौर पर रेता, बजरी, क्रेशर आदि सामान डाल दिया जाता है जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सभी दुकानदारों को हिदायत दी जाती है कि वे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अपना सामान न डाले।

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ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति संबंधी कार्यों के लिए कोरोना नोडल अधिकारी नियुक्त : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए सभी जिलों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कोरोना नोडल अधिकारियों या जिला ड्रग कंट्रोलर अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है।

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                यह जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला सिरसा में रजनीश (8059822277) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के वितरण में असमानता, इसकी अनुपलब्धता या आपूर्ति के संबंध में कोई अन्य समस्या हो तो जिला ड्रग कंट्रोलर अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

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शहर के अधिक कोरोना प्रभावित पांच क्षेत्रों को बनाया मैक्रो कंटेनमेंट जोन : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 27 अप्रैल।

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                शहर में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित पांच क्षेत्रों को चिह्निïत कर मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। मैक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एसडीएम सिरसा को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है।


                यह जानकारी उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सोमवार को देर सांय स्थानीय लघु सचिवालय के वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में मुख्य सचिव हरियाणा विजयवर्धन की वीडियो कॉफ्रेंस में दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव हरियाणा विजयवर्धन ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर आयुक्तों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रबंधों की रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


मैक्रो कंटेनमेंट जोन के लोगों की सुविधा के लिए कंट्रोल रुम नंबर जारी :


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में मैक्रों कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय हुड्डïा सैक्टर-20 बरनाला रोड़ में मकान / प्लॉट नंबर 1328 से 1350 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 1307 से 1327 (दूसरी तरफ), मकान / प्लॉट नंबर 311 से 322 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 280 से 289 (दूसरी तरफ), मकान / प्लॉट नंबर 224 से 213 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 250 से 280 (दूसरी तरफ), मकान / प्लॉट नंबर 1748 व मकान / प्लॉट नंबर 1756, मकान / प्लॉट नंबर 142 से 156 (एक तरफ) व मकान / प्लॉट नंबर 157 से 242 (दूसरी तरफ) तक के क्षेत्र को मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन मैक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए इस्टेट ऑफिस एचएसवीपी (हुड्डïा) सैक्टर 20-॥ में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 247135 है। कंट्रोल रुम के इंचार्ज जेई रमेश कुमार (98131-23396) हैं। मैक्रो कंटेनमेंट जोन में कानून एवं व्यवस्था के लिए नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है।

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मैक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए हिदायतें जारी :


                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, थर्मल स्केनिंग, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा मैक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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जागरूकता कार्यक्रमों में कोविड-19 से बचाव का दिया जाएगा संदेश, प्राधिकरण की योजनाओं की भी दी जाएगी जानकारी : सीजेएम अनुराधा

सिरसा, 26 अप्रैल।

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– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता व पीएलवी आमजन को करेंगे जागरूक, कार्यक्रमों का शैड्यूल जारी


                 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को कोविड-19 से बचाव के लिए हिदायतों की पालना करने के लिए प्रेरित करने तथा प्राधिकरण की योजनाओं बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं तथा पीएलवी की ड्यूटियां लगाई गई है।


                  उन्होंने बताया कि विशेष जागरुकता अभियान के दौरान पैनल अधिवक्ताओं व पीएलवी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीडि़तों को कानूनी सहायता देने, तस्करी और यौन शोषण का शिकार, असंगठित श्रमिकों को कानूनी सेवाएं योजना, बच्चों के लिए सुलभ कानूनी सेवाएं योजना 2015, कोविड-19, मानसिक रुप से बीमार व दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं, गरीबी उन्मूलन योजना के प्रभावी क्रियांवयन, तेजाब हमले में पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2015, महिलाओं के लिए कानूनी सेवा योजना 2020, मौलिक कर्तव्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं, बाल दिवस के अवसर पर कानूनी साक्षरता शिविर, घरेलू हिंसा पीडि़तों के लिए कानूनी सेवाएं आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जागरुक किया जाता है।

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उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को स्थानीय कंगनपुर रोड़ स्थित भारत नगर, गांव दड़बी, गांव बाजेकां व गांव बरूवाली-प्रथम, 28 अप्रैल को गांव अरनियांवाली, गांव संगर सरिस्ता, गांव झोंपड़ा, 29 अप्रैल को गांव बाजेकां, गांव दड़बा कलां, 30 अप्रैल को विशाल नगर सिरसा, गांव कुसुंबी में आमजन को कानूनी पहलुओं व सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

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अब तक जिला की मंडियों में हुई छह लाख 39 हजार 453 मीट्रिक टन गेहूं की आवक : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 26 अप्रैल।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि अब तक जिला की अनाज मंडियों, सब यार्ड व खरीद केंद्रों पर छह लाख 39 हजार 453 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। सिरसा अनाजमंडी में 78 हजार 190 मीट्रिक टन, ऐलनाबाद मंडी में 77 हजार 504 मीट्रिक टन, रानियां मंडी में 33 हजार 798 मीट्रिक टन, डबवाली मंडी में 37 हजार 42 मीट्रिक टन, कालांवाली में 44 हजार 120 मीट्रिक टन, डिंग में 23 हजार 930 मीट्रिक टन तथा नाथूसरी चोपटा में 22 हजार 607 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। साथ ही जिला की अन्य मंडियों में भी फसल की आवक जारी है।


            उपायुक्त ने बताया कि इस बार जिला में 6 अनाज मंडी, 7 सब यार्ड तथा 46 खरीद केंद्रों पर गेंहू की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया संबंधी सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं और इस बारे अधिकारियों का आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसानों को गेंहू बेचने में दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि फसल खरीद प्रक्रिया के साथ-साथ उठान कार्य भी साथ-साथ होना चाहिए और किसानों के लिए पीने का पानी, शौचालय आदि सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंडियों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें व मुंह पर मास्क या गमछे का इस्तेमाल जरूर करें।

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कोरोना को लेकर आमजन में जागरूकता की अलख जगा रहा लोक संपर्क विभाग

सिरसा, 26 अप्रैल।

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-शहर व गांव में प्रचार वाहनों से लोगों को कोविड-19 से बचने के उपायों के लिए किया जा रहा जागरूक
-उपायुक्त प्रदीप कुमार ने नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को उनकी ड्यूटी के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


कोरोना संक्रमण महामारी तेजी से फैल रही है। सरकार व प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। उपायुक्त प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर कोरोना संक्रमण से बचाव व इसके फैलाव को रोकने में लगे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आमजन की सजगता व जागरूकता ही इस महामारी पर विजय दिलाएगी। जहां पर जागरूकता की बात होती है, वहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भूमिका अहम हो जाती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आमजन में कोरोना को लेकर जागरूक करने के साथ-साथ संक्रमण से बचाव के नियमों व उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। कोरोना को लेकर किए जा रहे जागरूकता प्रचार का प्रभाव आमजन में पड़ रहा है, जिसके चलते नागरिक स्वयं कोरोना बचाव नियमों की पालना के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों को कोरोना संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी स्थानीय नागरिक अस्पताल स्थित कोविड कंट्रोल रूम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 90530-13967 के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सेनेटाइजर व साबुन से बार-बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंस आदि उपायों के लिए जागरूक कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना टीकाकरण अभियान व कोविड-19 से बचाव नियमों के मुख्यालय से प्राप्त पोस्टरों को विभिन्न स्थानों पर चश्पा करके लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने व संक्रमण बचाव के नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार उपायुक्त प्रदीप कुमार के दिशा-निर्देश में जिला में लगे नाइट कफ्र्यू की पालना करवाने के लिए भी विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया गया, जिसके फलस्वरूप आमजन ने नाइट कफ्र्यू की पालना में अपना पूर्ण सहयोग दिया।

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विभाग की ओर से आमजन से अपील की जा रही है कि वे कोरोना को लेकर सरकार व प्रशासन की ओर से जारी हिदायतों व नियमों की पालना दृढता से करें। भीड़-भाड़ से बचने व आवश्यक हो तब ही घर से निकलें आदि हिदायतों के लिए विभाग आमजन को सजग कर रहा है। कोरोना महामारी में खान-पान व स्वच्छता का महत्व और भी अधिक बढ गया है। विभागीय अधिकारी व कर्मचारी आमजन को उचित खान-पान व स्वच्छता के लिए भी जागरूक करते हुए इन नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

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पंचकूला को बनाया गया यूएचबीवीएन का नया (आॅपरेशन) सर्कल- गुप्ता

-ओ.पी डिविजन पिंजौर भी अब ओ.पी सर्कल पंचकूला के अधीन कार्य करेगा- गुप्ता
– श्री ज्ञानचंद गुप्ता लंबे समय से पंचकूला को नया ओ.पी सर्कल बनाने के लिये थे प्रयासरत
-पंचकूला के नया ओ.पी सर्कल बनने से पंचकूलावासियों की सभी बिजली संबंधित शिकायतों का निवारण प्रमुखता के आधार पर हो सकेगा।

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पंचकूला, 26 अप्रैल- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता के अथक प्रयासों के फलस्वरूप पंचकूला को नया (आॅपरेशन) सर्कल बनाया गया हैं और ओ.पी डिविजन पिंजौर भी अब ओ.पी सर्कल पंचकूला के अधीन कार्य करेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने इस संबंध में आदेश जारी किये है। अभी तक पंचकूला एससी आॅपरेशन सर्कल अंबाला के अधीन कार्यरत था।


श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि वे लंबे समय से पंचकूला को नया ओ.पी सर्कल बनाने के लिये प्रयासरत थे ताकि पंचकूलावासियों की सभी बिजली संबंधित शिकायतों का निवारण पंचकूला में ही प्रमुखता के आधार पर हो सके। पंचकूला में नया सर्कल बनने के पश्चात यूएचबीवीएन के कुल आॅपरेशन सर्कलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।


उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्यकारी अभियंता श्री एच.सी. पंत को कार्यकारी अभियंता एससी आॅपरेशन सर्कल पंचकूला नियुक्त किया गया है। पंचकूला के नया ओ.पी. सर्कल बनने के पश्चात अब पंचकूलाविसियों को अपनी बिजली संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये लंबा इंतजार नहीं करना पडे़गा क्योंकि अब सभी आवश्यक कार्रवाही अंबाला की बजाय पंचकूला में ही पूरी की जायेंगी। इससे समय की बचत तो होगी ही साथ ही शिकायतों की बेहतर तरीके से माॅनिटरिंग संभव हो पायेगी।


उन्होंने बताया कि ओ.पी. डिविजन पंचकूला में चार सब-डिविजन जबकि ओ.पी. डिविजन पिंजौर में पंाच सब-डिविजन शामिल है। ओ.पी. डिविजन पंचकूला में सब-डिविजन सीटी पंचकूला, सब-डिविजन मदनपुर, सब-डिविजन पंचकूला और सब-डिविजन माता मनसा देवी शामिल है। इसी प्रकार ओ.पी. डिविजन पिंजौर में सब-डिविजन कालका, सब-डिविजन पिंजौर, सब-डिविजन अमरावती, सब-डिविजन बरवाला और सब-डिविजन रायपुररानी शामिल है।


उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ’म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना के अंतर्गत जिला पंचकूला में 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत गांवों में पुरानी बिजली की तारों की जगह नई एरियल बंच केबल लगाई गई है तथा पुराने व खराब मीटरों को बदला गया है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार नये बिजली के पोल भी लगाये गये है।


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श्री गुप्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा प्रदेश में व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को नया बिजली कनैक्शन देने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया गया है। अब 20 किलोवाॅट की जगह 50 किलोवाॅट का बिजली कनैक्शन लेने पर किसी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ता 50 किलोवाॅट तक के लोड वाले आवेदकों को अपने परिसर की विद्युत स्थापना के लिये लाईसेंस प्राप्त ठेकेदार या किसी भी स्व-प्रमाणन हस्ताक्षरित दस्तावेज से कोई परिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये आवेदनकर्ता द्वारा आॅन लाईन आवेदन करते समय स्व-घोषणा के माध्यम से बताना होगा कि ’इस परिसर की आंतरिक तारों का परिक्षण एवं निषपादन सरकार के लाईंसेंसधारी विद्युत काॅंट्रेक्टर/नामित अधिकारी द्वारा करवाया गया हैं और परिक्षण प्रमाण पत्र आवेदन के पास उपलब्ध है।’

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स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021 कर दी गई है।

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पंचकूला, 26 अप्रैल- उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन / स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021  कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह जानकारी वैब पोर्टल  http://tcpharyana.gov.in/uac    पर अपलोड की जा सकती है।


श्री मुकुल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी जुटाने के लिये एक नया वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इस वेब पोर्टल की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ से की गई थी ताकि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अपनी काॅलोनिज में मूलभूत सुविधायें जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरलाईन आदि कमी की जानकारी सांझा कर सके।


  उन्होंने बताया कि यह जानकारी सरकार को न केवल पाॅलिसी निर्णय लेने के लिये सहायता करेंगी बल्कि अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी से संबंधित डाटा अगामी मई 10, 2021 तक मुहैया करवा सकते है।

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श्री मुकुल कुमार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपना डाटा अपलोड करें ताकि सरकार द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। इस बारे में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कमरा नंबर 330 दूसरी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2561112 से संपर्क किया जा सकता है।

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PU Registrar bereaved

Chandigarh April 25, 2021

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Surinder Mohan Nayyar father of CA Vikram Nayyar, officiating Registrar, and father-in-law of Professor Chanchal Narang, University Institute of Legal Studies, left for his heavenly abode due to Covid 19 on 25.4.2021. He was 77 years of age, resident of Khanna and survived by his wife, two sons- CA Vikram Nayyar and Nitin Nayyar, daughter in Laws, Daughter, Son in Law and Grand Children. The cremation is held today at Khanna under strict Covid protocols.

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          Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh expressed grief and shock on the demise of father of CA Vikram Nayyar.

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पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये

पंचकूला, 25 अप्रैल- पंचकूला के पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने आज जरूरी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों  को छोड़ कर पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये है। 
राज्य सरकार द्वारा  कल  जारी किये गये आदेशों के तहत बताया गया है कि हरियाणा में फैलते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक है।  तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जब तक कि विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।  

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इसी प्रकार, आज डीसीपी द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के संक्रमण के प्रसार के कारण जिला पंचकूला में मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जन शांति के लिए खतरे की संभावना है।  इसलिए, डीसीपी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार और गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के पूरे इलाके में चार से अधिक लोगों के अनावश्यक इकठ्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है जब तक कि विशेष रूप से  समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।  ये आदेश अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।  ये आदेश स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।  

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आदेशों में कहा गया है कि  यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशो की उल्लंघना के लिए दोषी पाया गया, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।