*MCC conducts major anti-encroachment drive in Industrial Area Phase II*

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में पंचकूला स्थित अमरावती एनक्लेव के शहीद मेजर अनुज सूद की सैनिक एवं राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठी की गई।

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में पंचकूला स्थित अमरावती एनक्लेव के शहीद मेजर अनुज सूद की सैनिक एवं राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठी की गई।

पंचकूला, 5मई- जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में पंचकूला स्थित अमरावती एनक्लेव के शहीद मेजर अनुज सूद की सैनिक एवं राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठी की गई। सेना के जवानों ने शस्त्र उलटे कर शहीद को श्रद्धांजलि दी और मिल्ट्री बैंड की मातमी धुन बजाई। इसके अलावा जवानों ने हवा में तीन राउड गोलियां दागकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किये। पश्चिमी कमांड के चीफ आॅफ आर्मी जीएस सांगा ने मेजर अनुज सूद के पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर सेना की ओर से श्रद्धांजलि दी।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद को मुख्यमंत्री की ओर से पुष्पचक्र अर्पित किये और हरियाणा के राज्यपाल की ओर से भी शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किये गये। पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सहित चंडीगढ़ व पंचकूला के कई प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा सेना के लैफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह, पश्चिमी कमांड के ब्रिगेडियर टीएस मुंडी ने भी शहीद की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित किये।

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सेना के चीफ जनरल एमएम नरवान,े पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के अलावा पूर्व सेनाध्यक्ष वीपी मलिक ब्रिगेडियर उपकारचंद की ओर से भी सेना के अधिकारियों ने मेजर सूद को श्रद्धांजलि दी। सैनिक वेलफेयर चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के साथ साथ लैफ्टिनेंट जनरल इक्कस सिंह घुमाना सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने शहीद के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।


लोकडाॅउन के चलते लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बड़ी संख्या में शहादत को नमन किया। सेना के अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंस बनाये रखते हुए अधिकांश गणमान्य नागरिकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर दिया। काफी संख्या में गणमान्य नागरिक मेजर सूद को श्रद्धांजलि देने के लिये उत्साहित दिखाई दिये और ’मेजर सूद अमर रहे‘ के गगनभेदी नारे भी लगाये। सेना के जवान ने जब शहीद की पत्नी आकृति सिंह को तिरंगा सौंपा तो पूरा माहौल भावुकता के साथ गमगीन हो गया। शहीद की पार्थिव देह पर जब जब लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे तब शहीद के पिता ब्रिगेडियर चंद्र्रकांत सूद अपने पूरे परिवार के साथ स्वयं को गौरवांवित महसूस कर रहे थे।


इससे पहले सुबह 8.30 बजे शहीद मेजर सूद के पार्थिव देह को अमरावती स्थित एनक्लेव में लोगों के दर्शनार्थ ले जाया गया, उस दौरान लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद के पिता चंद्रकांत सूद, माता सुमन देवी, पत्नी आकृति सिंह, कैप्टन बहन हर्षिता सहित पूरे परिवार के सदस्यों ने
शहादत पर नमन किया।

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34 Entries for Online Art Initiative

Chandigarh May 4, 2020

The online Art Initiative,’How Green Was My Valley ‘ was conceived as  a  curatorial initiative by  Art History and Visual Arts Department Panjab University Chandigarh , in association  with Manasollasa Art, showcasing Art in the times of quarantine and social distancing due to Covid-19 pandemic 2020   , a situation that completely  changed  our perspective towards life and thus, connected  us globally more than we could ever have imagined . It is a time to sit back and recapitulate on how we as humans have hurt nature..Prakriti ,  whom we address as our Mother in the Indian parlance. 

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‘How Green Was My Valley ’, has been  contextualized and curated  by   Dr. Tirthankar  Bhattacharya, Chairperson to  delve into the relevance of Art owing to its therapeutic and visual appeal . The participants are artists   , art lovers and art connoisseurs.  The Initiative that he undertook while sitting at home received an  overwhelming response from colleagues,  friends , alumni & students breaking the geographic  barriers , making it truly International  .   34 entries were received  from Chandigarh, Delhi, Assam, Bangalore, Calcutta, Uttarakhand from India and from New Zealand taking the show beyond national boundaries. 

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Raam Jator & Avin Sharma, PhD Research  Scholars  helped in coordinating this Initiative which included  structuring  ideas to designing the attractive online  exhibition and  collating the art works . 

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

सिरसा, 4 मई।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि अनावश्यक रुप से घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए मास्क अवश्य लगाएं।

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आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद व कालांवाली को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। नगराधीश की अध्यक्षता में गठित टीम सिरसा शहर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करेगी। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित सचिव नगर परिषद / पालिका व एसएचओ उपयुक्त पार्किंग की व्यवस्था करेेंगे। इसके अलावा डीईटीसी (बिक्रीकर), उप निदेशक कृषि, सचिव नगर परिषद / पालिका, सचिव मार्केट कमेटी, श्रम अधिकारी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एसएचओ ट्रेफिक बाजारों में निरंतर निरीक्षण करेंगे और भीड़भाड़ से बचने और सामाजिक दूर करने के मानदंडों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।

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शहरवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दुकानदार अपनी दुकान पर प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाएं। आदेशों की पालना न होने पर दुकान खोलने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किया जाएगा 200 रुपये जुर्माना।

रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेवजह नहीं होगी कोई मुवमेंट


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन की हिदायतों का गंभीरता से पालन किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही न बरती जाए। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि 4 मई से जिला में कोई भी व्यक्ति बिना वजह मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चें और क्रानिक बीमारियों से ग्रस्त लोग इस समय अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकलेंगे। केवल मेडिकल एमरजेेंसी के लिए ही अनुमति दी जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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लॉकडाउन 0.3 : उप मंडल में दुकान खुलने का दिन व समय निर्धारित, उल्लंघना करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई : एसडीएम

ऐलनाबाद, 4 मई।


एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन 0.3 को 17 मई तक बढाया गया है। लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा हो इसके लिए विभिन्न प्रकार की दुकानों के खोलने व बंद करने का दिन व समय निर्धारित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि दूध व डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, चाय की दुकानें, सब्जी व फल, मेडिकल हॉल, किरयाणा, हरा व सुखा चारा, कन्फैक्शनरी, पेस्टीसाईट, बीज, खाद, कृषि यंत्र, किताबें, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, वीटा बूथ, ड्राईक्लिनर्स की दुकानें प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी, इनमें वीटा व दुधिया का समय प्रात: 6 से प्रात: 8 बजे तथा सायं 6 से रात 8.30 बजे रहेगा। इसी प्रकार जनरल स्टोर, जूता-चप्पल, कपड़े की दुकानें, रेडिमेंट गारमेंटस, हैण्डलूम, गिफ्ट, खिलौने, फर्नीचर, टाल, ऑटोमोबाईल, ऑटो स्पेयर पार्टस, टायर व टयूब्स, टैंट हाऊस, नाई की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुल सकेंगी।

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एसडीएम ने बताया कि आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटरिंग मेटिरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेटिरियल, स्टोन, टाईल्स, इलैक्ट्रोनिक एवं इलैक्ट्रोनिक गुडस, मोबाइल, आईटी कम्प्यूटर सेल्स सर्विस स्पेयर्स, ऑप्टिकल, घड़, क्रॉकरी, बर्तन, ज्वैलरी, चाट-पाड़ी स्टॉल मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। पैट्रोल पंप के खुलने का समय प्रतिदिन प्रात: 7 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा।


इसी प्रकार साईकिल विक्रेता व रिपेयर की दुकान, सर्विस स्टेशन तथा टेलर्स की दुकान सोमवार, बुधवार व शुकवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। खेल के सामान की दुकान, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रींटिंग प्रेस/कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकान मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खोली जा सकेंगी।


उप मंडलवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन


1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

सिरसा, 4 मई।

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दुकानदार सोशल डिस्टेंस व हिदायतों की पालना का विशेष ध्यान रखें। नियमों की उल्लंघना करने वालों को मिली छूट पर अंकुश लगाया जा सकता है और दुकानदार  की दुकान खोलने की अनुमति रद्द की जा सकती है। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि अनावश्यक रुप से घर से बाहर  न निकलें, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए मास्क अवश्य लगाएं और बाजार में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें।


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दूध, डेयरी उत्पाद व वीटा बूथ प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सांय 7 बजे तक रहेंगे खुले


दूध और डेयरी उत्पाद की दुकानें व वीटा बूथ के खुलने का समय प्रात: 7.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक रहेगा।  इसके अलावा साइकिल विक्रय/मुरम्मत, सर्विस स्टेशन व दर्जी की दुकाने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। साथ ही स्पोर्टस शॉप, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रिंटिंग प्रैस/कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

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Joshi Foundation’s community kitchen ends

Joshi Foundation’s community kitchen ends

Chandigarh, May 4

1,07,300 food packets distributed in 32 days; UT SSP IPS Nilambari Jagadale distributed the food on last day

The Joshi Foundation and Heart Foundation today announced closing of their community kitchen, set up to cater the needy persons in the Covid-19 crisis, at the Sector 15 community kitchen today.

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On the last day, UT SSP Mrs. Nilambari Jagadale, IPS, handed over the last consignment of free food packets to the UT Administration. The service today ended on its 32nd day, as it was started on April 3.

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As many as 1,07,300 food packets were distributed among the needy, poor, downtrodden. Under this ‘Jan Jan Bhojan’, free food packets were distributed at Sectors 14, 15, 16, 24, PGI, Panjab University and also at periphery areas including, Kachi Colony Dhanas, EWS Colony Dhanas, Small Flats Maloya and Nayagaon. According to Vineet Joshi, Chairman of Joshi Foundation, the service was started with a sole aim of helping the needy people. “Till date, we have distributed over 1.7 lakh food packets. On daily basis, we provided 2000 food packets to the UT Administration and another 2000 food packets were distributed to the needy directly in various sectors and periphery areas of the city,” said Vineet Joshi.

Dr HK Bali, Chairman Heart Foundation, and Saurabh Joshi, President Joshi Foundation, also presented a vote of thanks to all the volunteers who made this community kitchen a success. “Our aim was to keep alive the spirit of humanity. We have done our best to bestowed the needy with food,” saidBali.

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लॉकडाउन : शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अति आवश्यक कार्य के लिए होगा आवागमन : बिढ़ान

सिरसा, 4 मई।

लॉकडाउन में आदेशों की कड़ाई से अनुपालना को लेकर जिलाधीश ने जिला में की धारा 144 लागू


कोविड-19 संक्रमण के फैलाव व इसकी रोकथाम को लेकर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। अब लॉकडाउन को 17 मई तक किया गया है। जिला में लॉकडाउन के तहत जारी आदेशों की अनुपालना को कड़ाई से लागू करने के उद्ेश्य से जिलाधीश रमेश चंद्र बिढान ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

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जिलाधीश ने लॉक डाउन की अवधि के दौरान जिला में धारा 144 के तहत लोगों को आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के तहत कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।

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जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक लॉक डाउन के नियमों की पालना करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदशों में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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कोरोना संक्रमण के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा साकेत अस्पताल परिसर सैक्टर 1 में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है।

पंचकूला 4 मई- कोरोना संक्रमण के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा साकेत अस्पताल परिसर सैक्टर 1 में  ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। ओपीडी में रोगियों का पंजीकरण सुबह 8 से 10 बजे तक किया जाएगा तथा उपचार एवं जाचं का समय सुबह 8 से 2 तक रहेगा।

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सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर ने बताया कि साकेत अस्पताल में मनोविज्ञान के चिकित्सक सप्ताह में सोमवार व वीरवार को ओपीडी में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगें। इसी प्रकार स्किन चिकित्सक सोमवार व वीरवार, हड्डी रोग चिकित्सक मंगलवार व शुक्रवार को तथा आॅन्कोलोजी के चिकित्सक मंगलवार को ओपीडी में अपनी सेवाएं देगें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सर्जरी चिकित्सक सप्ताह में बुधवार व शनिवार को ओपीडी में रोगियों के स्वास्थ्य की जांच करेंगें। जिला के नागरिकों को साकेत अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। 

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जिला की सभी स्वास्थ्य केन्द्रांे में ओपीडी सेवाएं शुरू

सिविल सर्जन ने बताया कि जनहित में रोगियों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला में सब हैल्थ सैंटर कालका के अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मंे कोविड-19 की गाईडलाईन अनुसार ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। इनमें शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सैक्टर-16, अर्बन डिस्पेंसरी सैक्टर-19 व कम्युनिटी डिस्पेंसरी सैक्टर 20 की डिस्पेंसरी में ओपीडी सेवाएं आगामी आदेशों तक मेडिकल मोबाईल युनिट द्वारा चलाई जाएगी। प्रत्येक डिस्पेंसरी में 30 से अधिक रोगियों का ओपीडी में ईलाज नहीं किया जाएगा।  उपयोग के बाद मास्क का निपटान कैसें करें

सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर ने बताया कि मास्क का उपयोग कर कोरोना संक्रमण से हम अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। मास्क के प्रयोग से वायरस फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इसलिए मास्क को मुहं से हटाते समय सामने के भाग को न छूएं और उसे अन्दर की ओर घुमाकर इक्टठा करें। इसके अलावा डस्टबीन में डालने से पहले उसे ऊपर से अच्छी तरह से बंद करें और घरेलू कचरे के साथ इसका निपटान करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोंए।

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जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है।

जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है।

पंचकूला 4 मई-   जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है। इसके लिए लोगों को आदेशों की पालना कड़ाई से करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।    

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जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रणम से बचाव के लिए सख्ती से पालना करें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोडकर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जारी आदेशानुसार जिला के 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, विशेषकर क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। 

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जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी मैजिस्ट्रेट को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है।  

आटो रिक्शा चलाने हेतू कमेटी का गठन

जिला मैजिस्टेªट मुकेश कुमार आहूजा के आदेशानुसार जिला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर प्रोपर वैरिफिकेशन के बाद ही आटो रिक्शा को चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सड़क पर आटो चलाने वाले की मैडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। आटो रिक्शा के रूट तैयार कर नम्बरों का रेशनलाईजेशन किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव आरटीए को नोडल आफिसर, एसीपी यातायात ओमप्रकाश व महाप्रबंधक रोडवेज रविन्द्र पाठक को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सिविल सर्जन को आटो रिक्शा चालकों की मैडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए है। 

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एलटरनेट डे पर दुकाने खुले़गी न की ओड एवं इवन

पंचकूला 4 मई- जिला मैजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर व़ एलटरनेट डे के तहत दुकाने खालने की अनुमति प्रदान की है। दुकाने खोलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक निश्चित किया गया है। आदेशानुसार जिला में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आटा चक्की, राशन, दूध, फल, सब्जी, केमिस्ट, करियाना मीट, अंडा, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, किताबें स्टेशनरी, खाद, पशु चारा, खेती में काम आने वाले औजार, कन्फेक्शनरी बेकरी की दुकाने हर रोज खुली रहेंगी।

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जारी आदेशानुसार ओड एवं इवन के तहत सप्ताह में तीन दिन सोमवार,  बुधवार और शुक्रवार को प्लंबर इलेक्ट्रीशियन, पंखा, कूलर, एसी रिपेयर सर्विस, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी रिपेयर वर्कशॉप, पेंटिंग, साइकल स्टोर, रिपेयर, हार्डवेयर पेंट, फर्नीचर, प्लाई वुड, टिंबर ग्लास, इनवर्टर, बैटरी, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ियां रिपेयर, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, माइक्रो, वेव ओवन स्टोव गैस रिपेयर आदि दुकाने खुली रहेंगी। 

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उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि सप्ताह में मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानों में गिफ्ट शॉप, टॉय स्टोर, स्पोर्ट्स बैग सूटकेस, ड्राई क्लीनर, ज्वेलरी, ऑप्टिकल चश्मा की दुकानें, गारमेंट्स कपड़े की दुकान, ग्लास हाउसेस, बेड फर्नीचर की दुकाने शामिल है। 

उपायुक्त ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी दुकानदारों एवं वर्करों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानों के प्रवेश एवं निकासी द्वार पर थर्मल स्केनिंग, टच फ्री मैकेनिजम के साथ हैण्डवाश व सैनिटाइजर प्रयोग करना होगा। इसके अलावा, जिला में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, शादी समारोह स्थल, जिम, स्पोर्टस काॅम्पलेेक्स, स्वीमिंग पुल एवं सभी धार्मिक स्थल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।  

आदेशानुसार मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस एवं सुरक्षा उद्वेश्य से ही यात्रा की जा सकती है। बस, रेल सेवाए, स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान आदि बंद रहेगें। सभी प्राईवेट कर्मियों व आम जनता के लिए आरोग्य सेतू अनिवार्य किया गया। शराब, तम्बाकु आदि की दुकानों पर 6 फीट यानि दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है तथा  एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्तियों के दुकान पर खडे़ होने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकते है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अपराधिक धारा 51 से 60 के तहत दोषी होंगें। 

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