T. T. Water Supply Shut Down on 18th June

नगर पार्षदों से अपील की जाती है कि वे अपने गांव व क्षेत्रों से इस दिन आयोजित होने वाले बाल विवाह समारोह के दौरान लड़का व लड़की की आयु की जांच करें और उनके बालिक होने की जांच करें।

पंचकूला, 11 मई- 14 मई को अक्षय तृतीय (अक्खा तीज) के अवसर पर बाल विवाह को रोकने के लिये मंदिर के पुजारी, गांव के मौजूद व्यक्ति, आंगनवाॅडी वर्कर, नंबरदार और नगर पार्षदों से अपील की जाती है कि वे अपने गांव व क्षेत्रों से इस दिन आयोजित होने वाले बाल विवाह समारोह के दौरान लड़का व लड़की की आयु की जांच करें और उनके बालिक होने की जांच करें।


जिला महिला एवं संरक्षण एवं बाल निषेध अधिकारी श्रीमती सोनिया सबरवाल ने बताया कि बाल विवाह हमारे समाज में फैली एक कुप्रथा है। बाल विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अगर लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो यह एक गैर जमानती अपराध है। बाल विवाह में शामिल होने वाले और बाल विवाह करने वालों के खिलाफ 2 साल की जेल तथा कानून द्वारा एक लाख रुपये की सजा का प्रावधान है।  

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उपायुक्त ने बताया कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन / स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाये।

पंचकूला, 11 मई-         उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन / स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाये।

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             उन्होंने बताया कि यह जानकारी वैब पोर्टल  http://tcpharyana.gov.in/uac    पर अपलोड की जा सकती है।

श्री मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी जुटाने के लिये एक नया वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इस वेब पोर्टल की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ से की गई थी ताकि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अपनी काॅलोनिज में मूलभूत सुविधायें जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरलाईन आदि कमी की जानकारी सांझा कर सके।


  उन्होंने बताया कि यह जानकारी सरकार को न केवल पाॅलिसी निर्णय लेने के लिये सहायता करेंगी बल्कि अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में भी उपयोगी सिद्ध होगी।

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श्री आहूजा ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपना डाटा अपलोड करें ताकि सरकार द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। इस बारे में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कमरा नंबर 330 दूसरी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2561112 से संपर्क किया जा सकता है।

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कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम को लेकर गांवों व शहरों में लगेगा ठीकरी पहरा : जिलाधीश प्रदीप कुमार

सिरसा, 11 मई।

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जिलाधीश प्रदीप कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर जिला के सभी गांवों तथा शहरों में ठीकरी पहरा लगाया जाएगा। उन्होंने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं, जो 8 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया है जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए सिरसा के सभी गांवों व शहरों में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।


ये अधिकारी नियमों की कराएंगे पालना :


जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा सभी थाना प्रबंधक गांवों व शहरी क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने संबंधी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। जिलाधीश ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध द पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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मंगलवार को 4488 लाभार्थियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, अब तक जिला में हुआ दो लाख 25 हजार से अधिक वैक्सीनेशन

सिरसा, 11 मई।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी के साथ किया जा रहा है। मंगलवार को 4488 लाभार्थियों ने कोरोना की डोज लगवाई, इनमें 18 से 44 वर्ष आयु के 543 लाभार्थी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित व प्रभावी है और किसी तरह का इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए नागरिक बिना किसी भय व संकोच के वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और अपनी आयुवर्ग के अनुसार वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के साथ-साथ नागरिक बचाव उपायों की भी पालना अवश्य करें।


उन्होंने बताया कि अब तक जिला में दो लाख 25 हजार 878 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिनमें 18 से 44 आयुवर्ग के 15 हजार 236 लाभार्थी शामिल हैं। 45 से 60 वर्ष आयुवर्ग के 57 हजार 640 लाभार्थियों ने कोरोना की पहली तथा 12 हजार 942 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के 93 हजार 646 लाभार्थियों ने पहली तथा 31 हजार 91 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ कर बचाव उपायों व एसओपी गाइडलाइन की अनुपालना करें तभी कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आमजन जरा भी ढील न बरतें और टेस्टिंग व वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।

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जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित, पैनल अधिवक्ताओं की लगाई ड्यूटियां

सिरसा, 11 मई।

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                    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश मल्होत्रा के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुराधा के निर्देशानुसार स्थानीय जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 पर भी संपर्क कर सकते हैं।


                    मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुराधा ने बताया कि एडीआर भवन में स्थापित हेल्प डेस्क पर पैनल अधिवक्ता रमेश कुमार व पूनम रानी की ड्यूटी लगाई गई है। पैनल अधिवक्ताओं द्वारा भवन में आने वाले लोगों को कोविड-19 से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं तथा मास्क लगाने व सामाजिक दूरी अपनाने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक दिन में कई बार अपने हाथों को अच्छी प्रकार से बार-बार साबुन से धोएं तथा सैनिटाइज करें। अगर बुखार, खांसी, जुखाम आदि समस्या आती है तो तुरंत अपनी टेस्टिंग करवाएं तथा चिकित्सकों की सलाह लें। इसके साथ-साथ नागरिकों से कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आमजन को बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए घबराएं नहीं, वैक्सीनेशन के लिए आगे करवाएं।

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                    पैनल अधिवक्ताओं द्वारा हेल्प डेस्क में आए लोगों को मास्क भी बांटे गए। इसके अलावा आमजन को विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 के बारे में भी जानकारी दी गई। नागरिक इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी प्रकार की मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। इसके साथ-साथ नागरिक कोविड-19 से संबंधित जानकारी लेने के लिए 01666-248880, 01666-248870 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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Noon Water Supply Shut Down

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Chandigarh, May 11:- This is for the information of the general public that due to ongoing repair work of canal at various locations, discharged of water in canal at Water Works Kajauli has been reduced by the Irrigation Department, Punjab. Due to this repair, raw water from Water Works Kajauli cannot be done in full capacity which further cause to lower down the water level at all the Water Works. Keeping in the above the schedule of water supply in the city shall be as under:-

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12.05.2021 to 18.05.2021

Morning               4.00 A.M. to 9.00 A.M.          Normal Water Supply

Noon                                                                     No Water Supply

Evening                6.00 P.M. to 9.00 P.M.            Normal Water Supply

The public is requested to store adequate water in the Morning as per their requirement as there will be no supply at noon. Bear with the Municipal Corporation for inconvenience.

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के जरिये किया श्री तारा बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सैंटर द्वारा संचालित 150 बैड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के जरिये किया श्री तारा बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सैंटर द्वारा संचालित 150 बैड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ, सैंटर खोलने पर विधायक गोपाल कांडा को दी बधाई

-विधायक गोपाल कांडा ने अपने निजी कोष से करवाया कोविड केयर सैंटर का निर्माण
-प्रदेश में ऑक्सीजन की नहीं होने देंगे कमी, एप के जरिये घर पर पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन : मुख्यमंत्री मनोहर लाल
-ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण फैलाव के मद्देनजर गांव में बनाए जाएंगे आइसोलेशन सैंटर
-ग्रामीण ठीकरी पहरा लगाकर संक्रमण फैलाव पर रोक में करें सहयोग
-कोविड केयर सैंटर सिरसा वासियों के लिए बड़ी राहत
-कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन पर विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
सिरसा, 11 मई।


                       मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कोविड मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ रहे हैं और ऐसे में गांव में ठीकरी पहरा लगाकर निगरानी रखी जाए, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो सके।

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                        मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये श्री तारा बाबा चैरिटेबल होस्पिटल एवं रिसर्च सैंटर द्वारा बनाए गए कोविड केयर सैंटर के उद्घाटन उपरांत संबोधित कर रहे थे। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ी। विधायक गोपाल कांडा ने कोविड केयर सैंटर के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सैंटर को सिरसा वासियों व आस-पास के लोगों के लिए इस महामारी के बीच स्वास्थ्य दृष्टि से बड़ी राहत बताया। कोविड केयर सैंटर में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में श्री तारा बाबा धाम के मुख्य सेवक गोबिंद कांडा, बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल, नगर परिषद चेयरमैन रीना सेठी, पूर्व चेयरमैन रेणू शर्मा, पदम जैन, बाबा बिहारी समाजिक के मुख्य सेवक गुलाब राय गुज्जर सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर उपायुक्त प्रदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, सीएमओ मनीष बंसल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।   
                       

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई को सरकार प्रमुखता से लड़ रही है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढाया गया है। आज भी ओडि़सा से टेंकर एयरलिफ्ट करके भेजा है, जो वहां से भरकर ट्रैन के माध्यम से हरियाणा पहुंचेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि निराश होने की बजाए हिम्मत से महामारी का मुकाबला करें। कोरोना की लड़ाई को हम सबको मिलकर लडऩा है और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी।


                        उन्होंने कहा कि गांव में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसे लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने उपायुक्त को कहा कि गांव में ठीकरी पहरा लगवाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का फैलाव न हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण के फैलाव को रोकने व मरीजों को गांव में ही इलाज की सुविधा के लिए गांव में आइसोलेशन सैंटर बनाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में प्रदेशवासी सरकार व प्रशासन का सहयोग करें, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि बाहर से आने वालों पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो सके।


                        सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने बताया कि कोविड केयर सैंटर श्री तारा बाबा चैरिटेबल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित होगा। सैंटर स्वास्थ्य संबंधी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें कोविड मरीज से संबंधित सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस कोविड केयर सैंटर का निर्माण रिकॉर्ड दस दिनों में स्वयं के निजी कोष से करवाया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में कोविड केयर सैंटर से सिरसा व इसके आसपास क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने जल्द ही आॉक्सीजन प्लांट स्थापित करने घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सैंंटर में जिला के पत्रकारों का निशुल्क उपचार किया जाएगा।

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                        उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मुख्यमंत्री को जिला में कोविड इलाज संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ कोरोना स्थिति से अवगत करवाया। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कोविड के संबंध में जो भी दिशा-निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे उनकी दृढता से पालना की जा रही है। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने सैंटर का अवलोकन कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली।

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कोविड से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं: नीतू सोनी

वार्ड 19 के सैंकड़ों लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दी

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सिरसा, 11 मई। वार्ड नंबर 19 की नगर पार्षद नीतू सोनी ने लोगों का आह्वान किया है कि वे कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। यहां जारी विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक 6 शिविर लगवाकर वार्ड में रहने वाले लोगों की वैक्सीनेशन करवाई है। इसके अलावा 18 से 45 साल की आयु के लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी आ रही है, ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन में मदद की जा रही है।    

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        पार्षद प्रतिनिधि अमित सोनी ने बताया कि अब तक 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के सैंकड़ों लोगों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई गई है। अमित सोनी ने बताया कि वार्ड में रहने वाले जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे लोगों को रजिस्टे्रेशन करवाने की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। इसके साथ साथ एमरजेंसी कार्यों के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों को ई-पास रजिस्ट्रेशन करवाने में भी मदद की जा रही है।      

  पार्षद प्रतिनिधि ने वार्ड के लोगों से आग्रह किया कि 45 वर्ष के जिन लोगों ने अब तक अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, वे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर वैक्सीन लगवा लें। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, ऐसे लोग भी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। 

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

एसडीएम दिलबाग सिंह ने शहर में पैदल मार्च निकाल लिया लॉकडाउन नियमों का जायजा

ऐलनाबाद, 10 मई।

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-नागरिक लॉकडाउन व बचाव नियमों की पालना कर कोरोना संक्रमण चेन तोडऩे में करें सहयोग : एसडीएम दिलबाग सिंह
-महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम से 17 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, नियमों की उल्लंघना करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई


एसडीएम दिलबाग सिंह ने सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर में पैदल मार्च करते हुए लॉकडाउन नियमों का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने बिना मास्क वालों को मास्क लगाने की नसीहत दी और बेवजह घुमने वालों को लॉकडाउन की पालना करने की बात कही। दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों बारे अवगत करवाते हुए निर्धारित समय पर ही दुकानों को खोलने व बंद करने के दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर मार्केट कमेटी सचिव दीपक कुमार, नायब तहसीलदार अजय कुमार व एसएचओ औमप्रकाश आदि अधिकारी भी साथ थे।


उन्होंने पैदल मार्च के दौरान बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को बढाया गया है। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम से 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कुछ नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढाया गया है। नई गाइड लाइन में अब शादी समारोह में 11 से ज्यादा लोगों को इक_ा होने की अनुमति नहीं होगी। शादी घर पर या अदालत में हो सकती है और अधिकतम 11 लोग मौजूद रह सकते हैं तथा बारात ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकते हैं। नागरिक लॉकडाउन व कोरोना से बचाव उपायों की पालना करते हुए उपमंडल में संक्रमण की कड़ी को तोडऩे में सहयोग करें।


उन्होंने कहा कि नागरिक लॉकडाउन की सभी दिशा-निर्देशों व नियमों की दृढता से पालना करें। दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अनुसार ही दुकानों को खोलें व बंद करें और दुकान पर मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजर आदि बचाव उपायों की पालना करें और ग्राहक को भी नियमों की पालना के लिए कहें। उन्होंने कहा कि दुकानदार सामान का वितरण करते समय सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखें। आमजन लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न घुमें। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर नागरिक लापरवाह बिल्कुल भी न हों। आमजन की छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोग स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन कोरोना को लेकर बहुत ही गंभीर है। यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की उल्लंघना करता है या मास्क आदि बचाव उपायों की पालना नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गांव में संक्रमण का फैलाव चिंता का विषय है। इसलिए ग्रामीणों से आग्रह है कि वे मास्क लगाएं और हाथों बार-बार धोयें तथा सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा खांसी, जुकाम व बुखार आदि के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपना टेस्ट करवाएं।

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सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग की टीम ने किरयाणा दुकानों पर की जांच

सिरसा, 10 मई।

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– निर्धारित रेट से अधिक रेट वसूलने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई


                 उपायुक्त प्रदीप कुमार के निर्देशानसुार जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमों द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए किरयाणा की दुकानों पर जांच की। टीम द्वारा सोमवार को स्थानीय न्यू हाउसिंग बोर्ड, अजय विहार, भादरा बाजार में किरयाणा रिटेल की दुकानों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की जांच की गई।


                  जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक प्रदीप कुमार ने बताया कि टीम द्वारा किरयाणा दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित रेटों की सूची भी चस्पा की गई और दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित रेटों से अधिक रेट न वसूलें। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार खाद्य पदार्थों के निर्धारित रैट से अधिक रेट वसूल करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीम ने जांच के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर दुकानदारों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने तथा सामाजिक दूरी की पालना करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ-साथ दुकानों पर आने वाले ग्राहकों भी कोविड-19 हिदायतों की पालना करने के लिए कहें।

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