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मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के लिए पंजीकरण अवधि 15 जुलाई तक बढ़ी

ऐलनाबाद, 28 जून।

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एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना की पंजीकरण अवधि को बढाया गया है। अब किसान योजना के लाभ के लिए 15 जुलाई 2021 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। योजना के तहत धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।


उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 5 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 5 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनवाड़ी सेंटर व क्रेच 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी।


नई हिदायतों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

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कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।


गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 5 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : जिलाधीश विनय प्रताप सिंह

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-शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी – जिलाधीश*

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को आगामी 5 जुलाई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। 

नई हिदायतों के अनुसार शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी।

 आज जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को अब सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

जिलाधीश ने बताया कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। जारी हिदायतों अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनबाड़ी सेंटर व क्रेच आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। 

जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

उन्होंने कहा कि इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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जिला में आज से शुरू हुआ सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो अभियान – विनय प्रताप सिंह

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पंचकूला जून 27: उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में आज से शरू हुए सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो अभियान के पहले दिन कुल 10, 407 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गयी।
उपायुक्त ने बताया कि जिन्हें आज पोलियो की दवा पिलाई गई उनमे 6,467 बच्चे ग्रामीण क्षेत्र व 3,940 बच्चे शहरी क्षेत्र में रहने वाले है। उन्होंने बताया 29 जून तक चलने वाले सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो अभियान के तहत अधिक रिस्क वाले क्षेत्रों में रहने वाले 0-5 वर्ष के 20,519 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जानी है। आने वाले दो दिनों में यह टारगेट पूरा कर लिया जाएगा ।


उपायुक्त ने बताया की सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो के सफल आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।


उन्होंने बताया कि जिला में 542 हाई रिस्क वाले स्थानों की पहचान की गई है जिसमे कंस्ट्रक्शन साइट्स, ईंट के भट्ठे, पोल्ट्री फार्म, इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी इत्यादि शामिल है।

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उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग की 332 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है जो ऐसे हाई रिस्क वाले स्थानो पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगी। इसके अलावा 26 मोबाइल टीम भी बनाई गई है। साथ ही विभाग के कोल्ड चैन पॉइंट्स पर भी फिक्स्ड बूथ की व्यवस्था की गई वहां भी पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

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कोरोना संक्रमण के नए मामले आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण से नए मामले सामने आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए संबंधित एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


उपायुक्त ने बताया कि सिरसा में शहीद भगत सिंह कॉलोनी (कंट्रोल रुम कार्यालय जिला रेडक्रॉस सोसायटी, हेल्पलाइन नंबर 01666-247300), गोविंद नगर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर, हेल्पलाइन नंबर 79889-92501, 94169-24504), मेला ग्राउंड शिव मंदिर वाली गली (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड, हेल्पलाइन नंबर 01666-246001)में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। डबवाली के वार्ड नंबर 13 बाबा रामदेव वाली गली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी मंडी डबवाली, हेल्पलाइन नंबर 01668-222784), खंड डबवाली के गांव चौटाला (कंट्रोल रुम कार्यालय राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौटाला, हेल्पलाइन नंबर 94166-19425), गांव गंगा (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या प्राइमरी स्कूल गंगा, हेल्पलाइन नंबर 94161-57606) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

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इसके अलावा रानियां के वार्ड नंबर सात राजकीय आईटीआई रोड़ (कंट्रोल रुम कार्यालय फायर ब्रिगेड कैंपस रानियां, हेल्पलाइन नंबर 01698-250316), खंड रानियां के गांव फिरोजाबाद (कंट्रोल रुम राजकीय मिडल स्कूल गांव फिरोजाबाद, हेल्पलाइन नंबर 97291-23057), गांव नगराणा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव नगराणा थेहड़, हेल्पलाइन नंबर 98127-28992), गांव गोविंदपुरा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव गोविंदपुरा, हेल्पलाइन नंबर 94681-70604), गांव खाजाखेड़ा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव खाजाखेड़ा, हेल्पलाइन नंबर 94164-02692), गांव कुस्सर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव कुस्सर, हेल्पलाइन नंबर 90508-94600) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साथ ही गांव मंडी कालांवाली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी कालांवाली, हेल्पलाइन नंबर 01696-222014), खंड बड़ागुढा के गांव फग्गु (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल फग्गु, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035), गांव झोरडऱोही (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल झोरडऱोही, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035) व गांव माखा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल माखा, हेल्पलाइन नंबर 99928-11086) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, थर्मल स्कैनिंग, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारू आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है।

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मेरा पानी-मेरी विरासत पंजीकरण की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 जून।

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हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण की तिथि को बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं खरीफ फसल का बीमा

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 है। खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये, 17,849.89 रुपये, 16,799.33 रुपये तथा 34,650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय तिथि तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई तक) फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।

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उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।

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किसान नंदराम व रमेश ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपना कर बेहतर उत्पादन के साथ-साथ दूसरे किसानों को भी कर रहे हैं प्रेरित

सिरसा, 27 जून।

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किसान फसल विविधीकरण के साथ-साथ अन्य साधनों के माध्यम से भी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई है। बागवानी विभाग द्वारा भी समय-समय पर किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उत्पादन को बढ़ाने तथा गुणवत्ता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाती है। गांव स्तर पर विभिन्न माध्यमों से न केवल किसानों को फसलों के बारे में जागरूक किया जाता है बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी अवगत करवाया जाता है। कम पानी में बेहतर उत्पादन लेने के लिए फसलों के चयन के साथ-साथ ड्रिप प्रणाली अपनाने के बारे में भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला में कई किसान विभाग की योजनाओं का लाभ लेते हुए बागवानी और सब्जियों की खेती को अपना कर न केवल बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।


खंड डबवाली के गांव चौटाला के किसान नंदराम ने अपनी साढ़े छह एकड़ भूमि पर किन्नू का बाग लगाया हुआ है और सब्जियों की भी खेती करता है। सब्जी की खेती में सिंचाई के लिए इनलाइन ड्रिप विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे तीन से चार गुना जल की बचत भी होती है। किसान पूरे खेत में घुलनशील खाद डालते हैं और ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करते हैं। किसान ने अपने खेत में सोलर सिस्टम भी लगा रखे हैं। इस साल किसान ने पूरे खेत में ड्रिप से सिंचाई तकनीक का प्रयोग करते हुए तरबूज व खरबूजे की कास्त की तथा पानी की बचत के साथ-साथ अच्छी तीन से चार गुणा फसल उत्पादन भी बढ़ा है और मुनाफा भी हुआ है। किसान जल संरक्षण के साथ-साथ बारिश के पानी भी को भी स्टोर करके उस पानी का सिंचाई में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसान बरसाती पानी को डिग्गी में स्टोर करके उसका भी खेती में उपयोग करता है। किसान नंदराम ने बताया कि पहले नरमा व गेहूं की परंपरागत खेती करते थे, लेकिन जब से उसने बागवानी को अपनाया है तब से जल की बचत के साथ-साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए हम सबको आगे आकर अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके।

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इसी प्रकार खंड सिरसा के गांव भरोखां के किसान रमेश ने अपनी दो एकड़ भूमि में अमरूद का बाग लगाया हुआ है। किसान रमेश ने बताया कि वह बारिश के जल को भी अपने खेत में बनाई हुई पानी की डिग्गी में स्टोर करता हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से जल का उपयोग करता हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा के माध्यम से भी सूक्ष्म सिंचाई की जाती हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए स्वयं द्वारा बनाई गई केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं। किसान का कहना है कि सूक्ष्म सिंचाई से तीन से चार गुण जल की बचत होती है तथा समय के साथ-साथ मेहनत भी कम लगती है।
किसान नंदराम व रमेश का कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कृषि विशेषज्ञों की राय से यदि खेती की जाए तो जल का भी संरक्षण होगा और फसल उत्पादन भी अधिक होगा।

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नशा हटाओ देश बचाओ का संकल्प लेकर करें समाज को नशा मुक्त-प्रवीण अत्री

पंचकूला जून 26:

साईकिल रैली के माध्यम से दूध दही का खाणा-नशा मुक्त हरियाणा का दिया सन्देश

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किया साइकिल यात्रा अभियान

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने की शिरकत

बोले परिषद भविष्य में भी करवाती रहेगी इस तरह के आयोजन

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हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में दूध दही का खाणा-नशा मुक्त हरियाणा साईकिल यात्रा का आयोजन किया गया। पंचकूला में शिशुगृह से साईकिल यात्रा अभियान की शुरुआत शिशु गृह के नन्हे बच्चों द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री और विशिष्ट अतिथि के रूप में मानद कोषाध्यक्ष पवन कुमार ने शिरकत की। साइकिल यात्रा अभियान में 50 से अधिक साइकिलिस्ट शामिल हुए। जिन्होंने कई स्थानीय चौकों से गुजरते हुए नशा छोड़ने का उद्घोष और नशा विरोधी नारों के साथ आमजन को समाज से नशा खत्म करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मुख्य अतिथि मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर परिषद द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति साईकिल रैली के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य पूरे समाज को नशा मुक्त करना है। इसके लिए परिषद निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश भर में परिषद द्वारा पांच नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। जिनमें अब तक 55 हजार से अधिक लोग नशा मुक्त हो मुख्यधारा में वापिस लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आयोजन तभी सही मायनों में सार्थक होता है। जब उस आयोजन के उद्देश्य को सभी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि परिषद भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करवाती रहेगी ताकि आमजन में जागरूकता आए। विशिष्ट अतिथि मानद कोषाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि जब सभी नशा मुक्ति की शपथ को जीवन में भी अमलीजामा पहनाएंगे तभी नशामुक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँच सकता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वह इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाएंगे ताकि सभी स्वस्थ रहें।

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हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 40 केसों का लक्ष्य निर्धारित – उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

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जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम है तथा परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो, वे कर सकती है इस योजना के अंतर्गत आवेदन- उपायुक्त

पंचकूला, 26 जून- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया की हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 40 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 20 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो वह इस योजना के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिये आवेदन कर सकती है ।


उन्होंने बताया कि इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25 हजार रुपये अनुसूचित जाति) अनुदान राशि दी जाती है जबकि 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है।

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उन्होंने बताया कि ऋण की यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण पात्रों के लिए विभिन्न क्रियाकलापों जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि के लिये उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, एस0 सी0 ओ0 30, प्रीत काॅम्पलैक्स बिल्डिंग, रैली सैक्टर 12ए, पंचकूला फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।