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उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकरियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुये।

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पंचकूला, 6 जुलाई- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रंेसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों व नगर निगम आयुक्तों के साथ कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।


बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकरियों की बैठक ली व उन्हें कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर उचित दिशा निर्देश दिये।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि कोविड को फैलने से रोकने के लिये मास्क पहनना अति आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग, शहरी स्थानीय निकाय व नगर निगम के अधिकारियो ंको इस दिशा में चलाये जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये और कहा कि वह सुनिश्चित करें कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे है। इस पर पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने बताया कि कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने पर प्रतिदिन पुलिस द्वारा 100 से 150 के बीच चालान किये जा रहे है। अब तक पुलिस द्वारा कुल 34 हजार के आस पास चालान किये जा चुके है।  


श्री विनय प्रताप सिंह ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला में विभिन्न उद्योगों मे ंकार्यरत श्रमिकों के लिये कोविड प्रोटोकाॅल जैसे मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करने संबंधित सर्कुलर जारी करें। इसके साथ साथ वह इन दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन जसजीत कौर को निर्देश दिये कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिये अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवायें ताकि उन्हें समय पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

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उपायुक्त ने निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह को निर्देश दिये कि वे नगर निगम क्षेत्र में पुलिस की सहायता से लोगों द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियो ंको निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि शादी विवाह के कार्यक्रमों व खुले स्थानों में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक लोग इक्ट्ठे न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन कार्यक्रमों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है या नही।


उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज व उनके परिजन जिनसे इलाज के दौरान प्राईवेट अस्पतालों द्वारा अधिक राशि वसूली गई हैं वह अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में दें सकते है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलो ंको लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन शिकायतों की जांच की जायेंगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐसे शिकायतकर्ताओ ंको राहत देते हुये जिला स्तरीय समिति के निर्देश पर तीन निजी अस्पतालों द्वारा 21 लाख रुपये से अधिक की राशि लौटाई गई है।


इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, सिविल सर्जन जसजीत कौर, सहायक श्रमायुक्त पंचकूला नवीन शर्मा सहित जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 06 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि नीली क्रांति को बढ़ावा देने रोजगार सृजन के उद्देश्य से केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे।


उपायुक्त मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में किए जाने वाले खर्च व किसानों को अनुदान प्रदान करने के लिए संबंधित योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की। इस अवसर पर उप निदेशक मत्स्य विभाग पवन कुमार, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र, एलडीएम पीएनबी सुनील कुकड़ेजा, मत्स्य अधिकारी बृजमोहन शर्मा, गांव रघुआना से मत्स्य पालक किसान गुरदीप सिंह मौजूद थे।

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उपायुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी इच्छुक लोगों को प्रगतिशील मत्स्य पालक किसानों के फार्मों का दौरा करवाएं और मत्स्य पालन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं व बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे। इसके साथ-साथ कैंप लगा कर लोगों को मत्स्य पालन व्यवसाय से जुडऩे के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। मत्स्य पालन व्यवसाय को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।  बैठक में ताजा पानी में रियरिंग तालाब बनाना, ग्रो-आउट तालाब बनाना तथा इन दोनों तालाबों में किसानों को खाद्य खुराक पर अनुदान के खर्च बारे स्वीकृति प्रदान की गई।


उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। मत्स्य पालन के इच्छुक किसान जमीन पर तालाब बनाने, खारे पानी में मछली पालन, झींगा पालन करने तथा मछली बेचने हेतू वाहन (मोटर साइलिक, साइकिल व थ्री-व्हीलर) खरीदने के लिए अनुदान हेतू मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मत्स्य पालकों को दिया जा रहा है।

जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला में खारे पानी व लवणीय भूमि के विकास के लिए 51 नए यूनिट स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 71.8 हेक्टेयर है। इन यूनिटों के निर्माण पर 574.4 लाख रुपये खर्च विभागीय स्कीम अनुसार बनता है जिस पर विभाग द्वारा मत्स्य किसानों को कुल 339.52 लाख रुपये अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। इसके साथ-साथ 66 यूनिट जिनका कुल क्षेत्रफल 90 हेक्टेयर बनता है को खाद्य खुराक उपलब्ध करवाने के लिए खारे पानी में मछली पालन के लिए कुल 320.16 लाख रुपये अनुदान दिया जाना है।

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PU Version Regarding Issue Related to Promotion of Dr. Pali Bhupinder

Chandigarh July 5, 2021

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Dr. Pali Bhupinder, Department of Punjabi, University School of Open Learning, Panjab University, Chandigarh was to be promoted in July 2018 from Stage 3 to Stage 4. The selection committee found discrepancy in his Academic Performance Indicator(API) Score. On the basis of that, he was asked to submit additional documents/testimonials to USOL for fulfilling the requirements of API score. Accordingly, USOL was also informed to re-screen the same. It has been found that till date, no additional document has been submitted by Dr. Pali in USOL, in the absence of which, the department could not rescreen the application.

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 12 जुलाई तक रहेगा प्रभावी: जिलाधीश विनय प्रताप सिंह

पंचकूला, 5 जुलाई:

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह द्वारा  जिला में “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” की अवधि को कुछ और रियायतो के साथ आगामी 12 जुलाई  2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ाया गया है।

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नई हिदायतों के अनुसार इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट को 5 जुलाई 2021 से  20 जुलाई 2021 तक चार्टर्ड अकांउटेंट की परीक्षायें आयोजित करने की अुनमति दी गई है। परीक्षायें आयोजित करते समय कोविड-19 महामारी के म६ेनजर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकॉउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षा केन्द्रों, परीक्षा अधिकारी और उम्मीदवारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मन्त्रंालय द्वारा कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवाराक उपायों के संबधं में जारी संशोधित स्थाई सचांलन प्रक्रिया (एसओपी) की सख्ति से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

 इसके अलावा शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी।

 जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को अब सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

जिलाधीश ने बताया कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे।

जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

उन्होंने कहा कि इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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Mayor starts cleanliness drive at N-choe in sector 23

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Chandigarh, July 5:- Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor, Chandigarh today started a special cleanliness drive of N-choe running through various sectors of the city. The drive was formally started from sector 23 by cleaning of the choe including cutting of grass in the boundary area of choe and removing garbage along with plastic bags from the nullah.

The Mayor was accompanied by Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, Sh. Krishan Pal Singh, SE, Horticulture, Sh. Arun Sood, councilor and Smt. Sunita Dhawan, area councilor, all concerned Executive Engineers and SDEs and representatives of resident welfare association.

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During the drive, the horticulture division of MCC removed wild grass from the boundary areas besides pruning the trees along the footpath from adjoining parks. The sanitation department of MCC lifted the garbage from the choe besides the labour of B&R wing lifting malba from the both sides of choe.

The Mayor instructed all the MCC officials to clean the choe from the city part besides prepare a plan to clean all the water bodies including ponds in the villages throughout city.

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Webinar on Short Story Writers from Jammu & Kashmir.

Chandigarh July 5, 2021

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A webinar on short story writers from Jammu and Kashmir was organized by the Department of Urdu, Panjab University, Chandigarh at the 8th online meeting of the Bazam-e-Adab here today. 

            Dr. Ali Abbas, Coordinator of the Department, highlighted the salient features of the Urdu literature produced by the region of Jammu and Kashmir.  In her paper research scholar, Shamim talked about the social life as presented in the short stories of the region of Jammu & Kashmir.

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            Jaspreet Singh of the Persian Department presented the vote of thanks.

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किसान 15 जुलाई तक करवाएं मेरा पानी-मेरी विरासत पोर्टल पर पंजीकरण : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण की तिथि को बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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स्वरोजगार के लिए 19 लोगों को दिया 11 लाख रुपये का ऋण : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें निगम द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं के रोजगार से अपना व अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सके।


उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, किरयाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 19 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए 11 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें एक लाख 15 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा नौ लाख 40 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए गए है।


उन्होंने बताया कि 13 व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग (भेड़ व सूअर पालन आदि) के लिए कुल छह लाख 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 65 हजार रुपये सब्सिडी तथा पांच लाख 85 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। इसी प्रकार लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत छह व्यक्तियों को चार लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें 50 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा तीन लाख 55 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में प्रदान किए।

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उन्होंने अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 12 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 05 जुलाई।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 12 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। राज्य सरकार ने सैन्य छावनी हिसार के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा लिखित प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार से 5 जुलाई से 20 जुलाई तक होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं के आयोजन की भी अनुमति दी गई है। इन परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में जारी सभी एसओपी सहित अन्य सावधानियों की कड़ाई से पालना करनी होगी।


सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में सभी दुकानों को पहले की भांति प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है।


जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी। संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन, 101 व्यक्तियों ने करवाई स्वास्थ्य जांच

सिरसा, 04 जुलाई।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी सिरसा की शाखा अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा रविवार को स्थानीय बरनाला रोड़ स्थित चौ देवीलाल पार्क में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कुल 101 रोगियों की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की गई।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि इस शिविर में कुल 101 रोगियों के रक्त की जांच की गई जिनमें शुगर, लीवर व किडनी से संबंधित रोगियों की जांच नि:शुल्क की गई। इसके अलावा अन्य रोगों से संबंधित संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संबंधी टेस्ट 80 प्रतिशत रियायती दरों पर किए गए। यह शिविर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया।
इस शिविर में डा. सोनी पैथ लैब सिरसा के एम.डी. (पैथोलॉजी) डा. जगदीश राय तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन डा. सौरभ गुप्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर रेडक्रॉस स्टॉफ वजीर सिंह व सहायक अशोक कुमार भी उपस्थित थे।