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19 से 21 अक्तूबर तक व 24 अक्तूबर को शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी

सिरसा, 19 अक्तूबर।


             हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिले में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


              उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त जगजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए 21 अक्तूबर को मतदान होगा, जिसके चलते शराब की सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व अन्य अधिकृत स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 19 अक्तूबर सायं 6 बजे से 21 अक्तूबर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक रहेगी। इसके अलावा 24 अक्तूबर के दिन मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) के तहत जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित केन्द्रों पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से जानकारी लेते हुए।

पंचकूला, 19 अक्तूबर- 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुाकेश कुमार आहूजा ने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी संबंधित स्थानों का दौरा किया तथा वहां पर मौजूद अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी हासिल की। 

उपायुक्त ने 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत भी किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी के लिए 01-कालका के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्थापित मतगणना केन्द्र तथा 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए सेक्टर 1 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापित केन्द्र पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों तथा चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा उपायुक्त ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा प्रलोभन मुक्त मतदान करवाने के लिए गठित विभिन्न टीमों के सदस्यों से मुलाकात कर हालातों का जायजा लिया। इसके साथ-साथ उन्होंने चुनावी डियूटी के लिए नियुक्त आॅब्जर्वरों व माईक्रो आॅब्जर्वरों से भी मुलाकात कर जायजा लिया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और इस दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा, नुक्कड सभा और रोड़ शो इतयादि आयोजित नहीं कर सकते तथा न ही उसमें भाग ले सकते हैं। चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद उम्मीदवारों द्वारा समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन जिला स्तर पर गठित मीडिया सेर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से पास होने आवश्यक है। उन्होंने ने बताया कि प्रचार बंद होने के बाद 20 व 21 अक्तूबर को कोई उम्मीदवार अगर समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसकी मंजूरी एमसीएमसी कमेटी से लेनी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मध्यनजर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 अक्तूबर को प्रातरू 7 बजे से आरम्भ होगा जबकि मतगणना के लिए 24 अक्तूबर को प्रातः 8 बजे का समय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचकूला व कालका के लिए दो अलग-अलग मतगणना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किए गए हैं, जहां के दूरभाष नंबर 0172-2585000, 2568313 पर संपर्क करके मतगणना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

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Adhiraj Narang ji को न्यूज़ 7 वर्ल्ड (News7world) टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ !

News 7 World :

Chandigarh: 19-10-2019

Adhiraj Narang ji को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ।

Adhiraj Narang ji

Adhiraj Narang ji को न्यूज़ 7 वर्ल्ड (News7world) की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ !

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

मतदाता जागरूकता सैल्फी प्वाइंट बने लोगों के आर्कषण का केंद्र : ग्रोवर

सिरसा, 18 अक्तूबर।


              विधानसभा आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्ेश्य से चुनाव आयोग स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से प्रयासरत है। इसी कड़ी में लोगों को रोचक ढंग से मतदान के महत्व बारे संदेश देने के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। इन सेल्फी प्वाइंट पर युवा से लेकर महिला व पुरूष सेल्फी ले रहे हैं और अपने आपको इस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ रहे हैं।


                  मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए 21 अक्तूबर को मतदान होना है। मतदान में पात्र मतदाता की सौ प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चि हो इसके लिए मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला में भी अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में सिरसा शहर में टाऊन पार्क नजदीक सालासर धाम मंदिर, ताऊ देवीलाल पार्क बरनाला रोड़ व राजकीय महिला महाविद्यालय में सैल्फी प्वाइंट लगा कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।


                  मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने बताया कि इन सार्वजनिक स्थानों में प्रात: व सांय के समय पार्क में घुमने आने वाले बच्चों, बुजूर्गों व युवाओं को मतदान संबंधी पर्चे बांट कर 21 अक्तूबर के दिन मतदान करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि वे सभी 21 अक्तूबर के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी सुविधानुसार मतदाता कर सकते हैं और वे चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर लें इसके साथ ही अगर मतदान संबंधी कोई भी समस्या हो तो 1950 न बर पर कॉल कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने पार्क में आये हुये सभी युवाओं, बच्चों व वृद्धजनों को मतदान संबंधी स्टीकर वितरित किये व वाहनों पर भी स्टीकर चस्पा किए। पार्कों में बनाये गए सैल्फी प्वाइंटों ने लोगों को बहुत ज्यादा आर्कषित किया व युवा इन सैल्फी प्वाइंटों पर सैल्फी खींच कर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर मतदाओं ने सैल्फी प्वाइंटों पर मतदान में भाग लेने व अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इसके साथ साथ  राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य तेजाराम व समस्त स्टॉफ ने मतदान करने की शपथ ली।  

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जिला में चिन्हित किए गये हैं 2080 दिव्यांग मतदाताः जिला निर्वाचन अधिकारी

पचंकूला, 17 अक्तूबर-  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2019 के दौरान पंचकूला जिला के कुल 2080 दिव्यांग मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 01-कालका विधानसभा क्षेत्र में 965 तथा 02-पंचकूला में 1115 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। 

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव वाले दिन मतदान के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैें कि विधानसभा चुनाव में 21 अक्तूबर को मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को लाने- ले जाने की व्यवस्था समाज सेवकों के सहयोग से सुचारू रूप से करें ताकि वे बिना किसी कठिनाई के अपना वोट डाल सकें, जो दिव्यांगजन चलने-फिरने में असमर्थ हैं ऐसे दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैम्प, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी दुरूस्त होनी चाहिए। 

उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर सही प्रकार से रैम्प बने हों और मतदान केन्द्र परिसर तक जाने वाला रास्ता सही हो, जिससे की दिव्यांग मतदाताओं को दिक्कत न आए। पीडब्लयूडी (पर्सन विद डिस्ऐबिलिटिज) मतदाताओं को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तथा व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा कर लिया जाए। इस विषय को लेकर भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये जा चुके हैं।उन्होने कहा कि मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंेगी। इस संदर्भ में भी सम्बन्धित आरओ को निर्देश दिये जा चुके हैं। मतदान केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल, दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा, बिजली, शौचालय, मतदान केंद्र में आने-जाने के लिए दो दरवाजे इत्यादि निर्धारित सुविधाएं आदि उपलब्ध रहेंगी। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने वाली गतिविधियां व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

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21 अक्तूबर को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया – उपायुक्त

पंचकूला, 17 अक्टूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2019 के दृष्टिगत श्रम विभाग के सचिव नितिन कुमार यादव द्वारा जारी किये गये आदेशो के अनुसार 21 अक्टूबर को सवेतन अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेश की सीमा के अन्दर सभी दुकाने व व्यपारिक प्रतिष्ठानों में उन कर्मचारियों को अवकाश रहेगा जो हरियाणा के मतदाता है।

उपायुक्त ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत 21 अक्तूबर को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी दुकानें, वाणिज्य संस्थान, भवन निर्माण इकाइयां और औद्योगिक संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे तथा कर्मचारियों को इस दिन का पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने मत प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।  

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विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूरीः जिला निर्वाचन अधिकारी

पंचकूला, 17 अक्तूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, समान्य पर्यवेक्षक एसएस गिल, खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी और पुलिस पर्यवेक्षक ओपी ़ित्रपाठी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। 

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने ने कहा  कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 21 अक्तूबर को होने वाले  चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानून व सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त है। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा भी सोशल मीडिया व पेड न्यूज पर नजर रखी जा रही है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी अभियान पूरे जोरों पर है।

उन्होंने बताया कि डयूटी मैजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर, सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविंग और लेखा टीमें तथा नोडल अधिकारियों की कमेटियां सुचारू रूप से कार्य में जुटी हैं। सी-विजिल यानि नागरिक सतर्कता ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं, उनका निर्धारित समय के अनुसार निपटान कर दिया जाता है। सभी संवेदनशील विशेष तौर पर आर्थिक संवेदनशील 30 बूथों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इन मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील केन्द्रों पर वैब कास्टिंग कैमरे लगाए जाएंगे और उनका सीधा संपर्क चण्डीगढ मुख्यालय से कर दिया जाएगा। इससे मतदान केन्द्रों पर होने वाली हर गतिविधियों को मुख्य निर्वाचन विभाग  के अधिकारी चण्डीगढ़ मुख्यालय से सीधा देख सकेंगे। टोलफ्री नम्बर 1950 पर जानकारी लेने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से जानकारी दी जा रही है। यह नम्बर 24 घंटे कार्यरत है। समाधान ऐप के साथ-साथ सुविधा और सुगम ऐप बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इन ऐप की प्रक्रिया बारे समय-समय पर जानकारी देने का कार्य जारी है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी आर.ओ. को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतदान केन्द्रों में बिजली की सप्लाई और बैकअप की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एम्बूलेंस इत्यादि की व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित होना अनिवार्य है। मतदान के बाद सम्बन्धित सैक्टर अधिकारी अपने सैक्टर की सभी बसों को अपनी देखरेख में स्ट्रोंग रूम के बाहर तक लाएंगे और सभी ईवीएम अपनी देखरेख में स्ट्रोंग रूम में जमा करवाएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में पार्टी का झंडा का चिन्ह लेकर नही जा सकता, यह व्यवस्था भी सम्बन्धित आरओ प्राथमिकता के आधार पर करें।

बैठक में सामान्य पर्यवेक्षेक एसएस गिल ने कहा कि सभी आर.ओ. पर्याप्त रूप से इंनडेलिबल इंक अपने पास रखें। जिस विभाग की सरकारी गाड़ी को चुनाव के लिए अधिकृत किया जाए, उसकी मरम्मत और तेल का खर्चा भी चुनाव कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं की मैनेजमैंट सही होनी चाहिए, इसके दृष्टिगत रैम्प, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ सम्बन्धित दिव्यांग मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने की व्यवस्था भी होना लाजमी है। सभी आर.ओ. माइक्रो आब्जर्वर की सूची अपडेट करें और चुनाव में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाएं। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को भी पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी ने कहा कि सहायक खर्च पर्यवेक्षकों को  प्रत्याशियों के खर्च का पूरा रिकॉर्ड तैयार करके उन्हें समय-समय पर खर्च का स्कोर कार्ड दिखाना है ताकि वे 28 लाख रुपये की निर्धारित सीमा में ही खर्च करें। उन्होंने कहा कि टीम सदस्य अपना कार्य विनम्रता और सहनशीलता के साथ करेंगे तो उनका कार्य सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना किसी बोझ के प्रसन्नतापूर्वक चुनावी डयूटी को निभाएं।  पुलिस पर्यवेक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा कि सभी आर.ओ. अपराधिक किस्म के असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और उनकी सूची अपडेट करें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जमानत पर बाहर आया हुआ है तो उस पर भी विशेष नजर रखी जानी चाहिए। पिछले चुनाव में जो हिस्ट्रीशिटर रहे हैं, उन पर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। पुलिस अधिकारी समय-समय पर असलाह दुकानों की चैकिंग करें तथा सम्बन्धित थानो में जमा करवाए गए हथियारों की भी समय-समय पर चैकिंग करें। जो वोटर लिस्ट राजनैतिक दलों या किसी अन्य को देनी है, उसमें सर्विस वोटर का ब्यौरा होना भी लाजमी है। पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पट्रोलिंग की व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत करें और नियमित रूप से गाडियों की चैकिंग करें। उन्होंने यह भी कहा कि एमसीसी की उल्लंघना होने पर तुरंत सम्बन्धित को नोटिस देने की कार्रवाई अमल में लाएं। 

इस अवसर पर जिला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं व अर्ध सैनिक बलों सहित अतिरिक्त पुलिस बल से पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ पूरा समनवय स्थापित है। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन तथा भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप की नोडल अधिकारी मनीता मलिक, नगराधीश नवीन आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी कालका राकेश संधू, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, डीईटीसी सेल्स टैक्स एनआर फूले, सहायक खर्च पर्यवेक्षक अमरेश्वर सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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MCC challaned 91 defaulters for not segregating waste

Chandigarh, October 17:- Acting tough against the defaulters, who did not segregate waste at source level, the Municipal Corporation Chandigarh has issued challans to 115 defaulters including 2 door to door waste collector for not collecting segregated waste i.e. wet and dry separately.

Following the directions of Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh, today, different teams of sanitation wing of MCC inspected their respective areas throughout city and challaned the defaulters, who did not give segregated waste to the door to door waste collectors.

The civic body had issued notice regarding segregation of waste at source level recently mentioning clearly that the MCC will not take mixed garbage from the households and take appropriate action against the defaulters.

During the inspection, today, the MCC challaned 115 violators with Rs. 200 fine each as per the Solid Waste Management Rules, 2016. The door to door waster collectors were challaned in Manimajra area.

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दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे वाहन

सिरसा, 17 अक्तूबर।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग 


            जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने निर्देश दिए कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के तहत 21 अक्तूबर को मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी बूथों पर भी दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।


            जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने के लिए घर से बूथ तक तथा मतदान के उपरांत घर वापिस छोडऩे की व्यवस्था की गई है। इस कार्य में वाहन आदि की व्यवस्था करने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन सिरसा के महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए वाहनों में व्हील चेयर उपलब्ध करवाते हुए निरीक्षक स्टॉफ की भी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा दिव्यांगों की सूचि के अनुरूप निरीक्षक स्टॉफ दिव्यांग मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दिन कोई परेशानी या असुविधा न हो।

बॉक्स


            जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने नागरिकों से 21 अक्तूबर को अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वïान करते हुए कहा कि नागरिक भी जागरूकता का परिचय देते हुए शांतिपूर्ण मतदान में जिला प्रशासन का सहयोग करें। स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव सहयोग के साथ-साथ बूथों पर शांति व्यवस्था बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि जिला में शांतिपूर्ण व पारदर्शी चुनाव सम्पन्न करवाना अधिकारियों के साथ-साथ सभी नागरिकों का दायित्व है, इसलिए नागरिक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में हर संभव योगदान दें।

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19 से 21 अक्तूबर तक शराब बिक्री व परोसने पर होगी पाबंदी, धारा 144 लागू

सिरसा, 17 अक्तूबर।


            जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि 19 अक्तूबर को सायं 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। जिला सिरसा में 19 अक्तूबर सांय 6 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जोकि 21 अक्तूबर तक मतदान प्रक्रिया के समापन तक रहेगी।


जिलाधीश ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की है। आदेशों में कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने तक शराब परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी तथा सभी प्रतिष्ठïान बंद रहेंगे। किसी भी शराब के ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठïानों पर यह नियम लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे।

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