पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

कोरोना को लेकर आमजन में जागरूकता की अलख जगा रहा लोक संपर्क विभाग

सिरसा, 26 अप्रैल।

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-शहर व गांव में प्रचार वाहनों से लोगों को कोविड-19 से बचने के उपायों के लिए किया जा रहा जागरूक
-उपायुक्त प्रदीप कुमार ने नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को उनकी ड्यूटी के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


कोरोना संक्रमण महामारी तेजी से फैल रही है। सरकार व प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। उपायुक्त प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर कोरोना संक्रमण से बचाव व इसके फैलाव को रोकने में लगे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आमजन की सजगता व जागरूकता ही इस महामारी पर विजय दिलाएगी। जहां पर जागरूकता की बात होती है, वहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भूमिका अहम हो जाती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आमजन में कोरोना को लेकर जागरूक करने के साथ-साथ संक्रमण से बचाव के नियमों व उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। कोरोना को लेकर किए जा रहे जागरूकता प्रचार का प्रभाव आमजन में पड़ रहा है, जिसके चलते नागरिक स्वयं कोरोना बचाव नियमों की पालना के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों को कोरोना संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी स्थानीय नागरिक अस्पताल स्थित कोविड कंट्रोल रूम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 90530-13967 के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सेनेटाइजर व साबुन से बार-बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंस आदि उपायों के लिए जागरूक कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना टीकाकरण अभियान व कोविड-19 से बचाव नियमों के मुख्यालय से प्राप्त पोस्टरों को विभिन्न स्थानों पर चश्पा करके लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने व संक्रमण बचाव के नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार उपायुक्त प्रदीप कुमार के दिशा-निर्देश में जिला में लगे नाइट कफ्र्यू की पालना करवाने के लिए भी विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया गया, जिसके फलस्वरूप आमजन ने नाइट कफ्र्यू की पालना में अपना पूर्ण सहयोग दिया।

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विभाग की ओर से आमजन से अपील की जा रही है कि वे कोरोना को लेकर सरकार व प्रशासन की ओर से जारी हिदायतों व नियमों की पालना दृढता से करें। भीड़-भाड़ से बचने व आवश्यक हो तब ही घर से निकलें आदि हिदायतों के लिए विभाग आमजन को सजग कर रहा है। कोरोना महामारी में खान-पान व स्वच्छता का महत्व और भी अधिक बढ गया है। विभागीय अधिकारी व कर्मचारी आमजन को उचित खान-पान व स्वच्छता के लिए भी जागरूक करते हुए इन नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

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पंचकूला को बनाया गया यूएचबीवीएन का नया (आॅपरेशन) सर्कल- गुप्ता

-ओ.पी डिविजन पिंजौर भी अब ओ.पी सर्कल पंचकूला के अधीन कार्य करेगा- गुप्ता
– श्री ज्ञानचंद गुप्ता लंबे समय से पंचकूला को नया ओ.पी सर्कल बनाने के लिये थे प्रयासरत
-पंचकूला के नया ओ.पी सर्कल बनने से पंचकूलावासियों की सभी बिजली संबंधित शिकायतों का निवारण प्रमुखता के आधार पर हो सकेगा।

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पंचकूला, 26 अप्रैल- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता के अथक प्रयासों के फलस्वरूप पंचकूला को नया (आॅपरेशन) सर्कल बनाया गया हैं और ओ.पी डिविजन पिंजौर भी अब ओ.पी सर्कल पंचकूला के अधीन कार्य करेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने इस संबंध में आदेश जारी किये है। अभी तक पंचकूला एससी आॅपरेशन सर्कल अंबाला के अधीन कार्यरत था।


श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि वे लंबे समय से पंचकूला को नया ओ.पी सर्कल बनाने के लिये प्रयासरत थे ताकि पंचकूलावासियों की सभी बिजली संबंधित शिकायतों का निवारण पंचकूला में ही प्रमुखता के आधार पर हो सके। पंचकूला में नया सर्कल बनने के पश्चात यूएचबीवीएन के कुल आॅपरेशन सर्कलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।


उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्यकारी अभियंता श्री एच.सी. पंत को कार्यकारी अभियंता एससी आॅपरेशन सर्कल पंचकूला नियुक्त किया गया है। पंचकूला के नया ओ.पी. सर्कल बनने के पश्चात अब पंचकूलाविसियों को अपनी बिजली संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये लंबा इंतजार नहीं करना पडे़गा क्योंकि अब सभी आवश्यक कार्रवाही अंबाला की बजाय पंचकूला में ही पूरी की जायेंगी। इससे समय की बचत तो होगी ही साथ ही शिकायतों की बेहतर तरीके से माॅनिटरिंग संभव हो पायेगी।


उन्होंने बताया कि ओ.पी. डिविजन पंचकूला में चार सब-डिविजन जबकि ओ.पी. डिविजन पिंजौर में पंाच सब-डिविजन शामिल है। ओ.पी. डिविजन पंचकूला में सब-डिविजन सीटी पंचकूला, सब-डिविजन मदनपुर, सब-डिविजन पंचकूला और सब-डिविजन माता मनसा देवी शामिल है। इसी प्रकार ओ.पी. डिविजन पिंजौर में सब-डिविजन कालका, सब-डिविजन पिंजौर, सब-डिविजन अमरावती, सब-डिविजन बरवाला और सब-डिविजन रायपुररानी शामिल है।


उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ’म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना के अंतर्गत जिला पंचकूला में 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत गांवों में पुरानी बिजली की तारों की जगह नई एरियल बंच केबल लगाई गई है तथा पुराने व खराब मीटरों को बदला गया है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार नये बिजली के पोल भी लगाये गये है।


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श्री गुप्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा प्रदेश में व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को नया बिजली कनैक्शन देने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया गया है। अब 20 किलोवाॅट की जगह 50 किलोवाॅट का बिजली कनैक्शन लेने पर किसी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ता 50 किलोवाॅट तक के लोड वाले आवेदकों को अपने परिसर की विद्युत स्थापना के लिये लाईसेंस प्राप्त ठेकेदार या किसी भी स्व-प्रमाणन हस्ताक्षरित दस्तावेज से कोई परिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये आवेदनकर्ता द्वारा आॅन लाईन आवेदन करते समय स्व-घोषणा के माध्यम से बताना होगा कि ’इस परिसर की आंतरिक तारों का परिक्षण एवं निषपादन सरकार के लाईंसेंसधारी विद्युत काॅंट्रेक्टर/नामित अधिकारी द्वारा करवाया गया हैं और परिक्षण प्रमाण पत्र आवेदन के पास उपलब्ध है।’

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स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021 कर दी गई है।

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पंचकूला, 26 अप्रैल- उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन / स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021  कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह जानकारी वैब पोर्टल  http://tcpharyana.gov.in/uac    पर अपलोड की जा सकती है।


श्री मुकुल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी जुटाने के लिये एक नया वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इस वेब पोर्टल की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ से की गई थी ताकि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अपनी काॅलोनिज में मूलभूत सुविधायें जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरलाईन आदि कमी की जानकारी सांझा कर सके।


  उन्होंने बताया कि यह जानकारी सरकार को न केवल पाॅलिसी निर्णय लेने के लिये सहायता करेंगी बल्कि अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी से संबंधित डाटा अगामी मई 10, 2021 तक मुहैया करवा सकते है।

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श्री मुकुल कुमार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपना डाटा अपलोड करें ताकि सरकार द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। इस बारे में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कमरा नंबर 330 दूसरी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2561112 से संपर्क किया जा सकता है।

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PU Registrar bereaved

Chandigarh April 25, 2021

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Surinder Mohan Nayyar father of CA Vikram Nayyar, officiating Registrar, and father-in-law of Professor Chanchal Narang, University Institute of Legal Studies, left for his heavenly abode due to Covid 19 on 25.4.2021. He was 77 years of age, resident of Khanna and survived by his wife, two sons- CA Vikram Nayyar and Nitin Nayyar, daughter in Laws, Daughter, Son in Law and Grand Children. The cremation is held today at Khanna under strict Covid protocols.

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          Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh expressed grief and shock on the demise of father of CA Vikram Nayyar.

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पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये

पंचकूला, 25 अप्रैल- पंचकूला के पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने आज जरूरी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों  को छोड़ कर पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये है। 
राज्य सरकार द्वारा  कल  जारी किये गये आदेशों के तहत बताया गया है कि हरियाणा में फैलते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक है।  तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जब तक कि विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।  

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इसी प्रकार, आज डीसीपी द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के संक्रमण के प्रसार के कारण जिला पंचकूला में मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जन शांति के लिए खतरे की संभावना है।  इसलिए, डीसीपी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार और गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के पूरे इलाके में चार से अधिक लोगों के अनावश्यक इकठ्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है जब तक कि विशेष रूप से  समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।  ये आदेश अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।  ये आदेश स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।  

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आदेशों में कहा गया है कि  यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशो की उल्लंघना के लिए दोषी पाया गया, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

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कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री मुकुल कुमार ने किए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी

-आईटी/आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-
 

– सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन –

पंचकूला 25 अप्रैल- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन  प्राधिकरण के चेयरमैन श्री मुकुल कुमार  ने तत्काल प्रभाव से जिला पंचकूला में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

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इन आदेशो के अनुसार जिला की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही अपने कार्यालय संचालित करेंगे।  सरकारी कार्यालयों के लिए, दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को शाम 06:00 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी रहेंगें।  *-सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन-* 
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों के संशोधन के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और राज्य में अन्य सभाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल उचित कोविड-19 व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी जिसमे सोशल डिस्टनसिंग मानदंड, फेस मास्क पहनना, सेनिटेशन, हाथ की सफाई और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान इत्यादि शामिल है।  इसी तरह,  इनडोर स्थानों में, 30 व्यक्तियों तक की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।  इसमें सभी सिनेमा / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / बार / होटल / क्लब / जिम शामिल होंगे।  इनडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय / संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जो कुर्सियों / बैठने या खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज  में कवर किए गए क्षेत्र के बीच एक गणना संबंध को ध्यान में रखते हुए होगी। ऐसे ही, खुले स्थानों में, 50 व्यक्तियों तक की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी।  आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए, भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजन के लिए संबंधित (एस. डी.एम) की पूर्व अनुमति लेनी होगी।  (एस. डी.एम) संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी करेंगे। वहीँ, जनता को ‘कोरोना कर्फ्यू’ के आरंभ के समय भीड़ / यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । 


आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें ।

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इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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रविवार को कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 219 व्यक्तियों को किया गया डिस्चार्ज : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 25 अप्रैल।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में रविवार को 219 कोरोना मरीजों को ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। आज जिला में 529 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को 1509 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। जिला में अबतक 12 हजार 35 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं जिनमें से 9 हजार 819 ठीक होने के उपरांत अपने घर जा चुके हैं। इस समय 2070 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं तथा जिला की मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में अबतक दो लाख 95 हजार 198 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। उन्होंने जिला वासियों से आह्वïान किया है कि वे घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार की शंका होने पर अपनी टेस्टिंग अवश्य करवाएं ताकि समय रहते उपचार हो सके।


कोरोना संक्रमण फैलाव की कड़ी को तोडऩे में नागरिक करें सहयोग : उपायुक्त प्रदीप कुमार


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोडऩे के लिए नागरिक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है, इसलिए नागरिक घर से बाहर निकलते समय सही ढंग से मास्क पहनें। सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी का पालन करें। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक बने, सजग व सावधान रहें। प्रशासन द्वारा बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से गुजारिश की कि वे वैश्विक महामारी के फैलाव को रोकने में एकजुट होकर जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें और मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक दूरी बना कर रखने के साथ-साथ दिन में कई बार पर अपने हाथों को सेनेटाइजर या साबुन से अवश्य धोएं। इसके अलावा आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर जाएं, इसी में आपकी व आपके परिवार की सुरक्षा है।

होम आइसोलेशन में मरीज अपना रखें ख्याल, समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क :


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन के अलावा गंभीर मरीजों को सामान्य अस्पताल में भी उपचार किया जा रहा है। किसी भी रूप से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन की ओर से नियुक्त स्वास्थ्य टीमें नियमित संक्रमित व्यक्ति से संपर्क साधते हुए उनके स्वास्थ्य सुधार में सहयोगी बन रही हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की अपडेट रिपोर्ट लेने व अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय नागरिक अस्पताल स्थित कोविड कंट्रोल रूम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 90530-13967 पर भी सूचित करें।

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संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक अपना वैक्सीनेशन करवाए : उपायुक्त
                 उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के बारे मेंं किसी के बहकावे में न आएं। पात्र लाभार्थी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में भी टीका लगवा सकते है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है तथा निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, जिसे लगवाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।

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कोविड अस्पतालों में निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की होगी नियुक्तियां : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 25 अप्रैल।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए अस्पतालों में अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। ये अधिकारी लगातार ऑक्सीजन सप्लाई, दवा व कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे तथा जिला प्रशासन को प्रतिदिन रिपोर्ट देंगे। ये निर्देश उपायुक्त ने रविवार को मुख्य सचिव हरियाणा की वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए।


                बैठक से पहले मुख्य सचिव हरियाणा विजयवर्धन ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर आयुक्तों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रबंधों की रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन गैस, दवा सप्लाई, अस्पतालों, होम आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन इत्यादि के संबंध में भी गहनता से समीक्षा की तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जिला की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। वीडियो कॉफ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने भी उपायुक्तों को कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश लगाने के मद्देनजर हिदायतें दी। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, डीएमसी संगीता तेतरवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश अग्रवाल, एसडीएम जयवीर यादव, सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार, डा. दीप सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए बताया कि जिला में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, अबतक 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के एक लाख 72 हजार से अधिक लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला के सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में करीब 518 बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखे गए हैं जिनमें से 21 वैंटीलेटर, 45 आईसीयू बैड, 260 ऑक्सीजन बैड की सुविधा उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं सतर्क है। कोरोना संक्रमण फैलाव के मद्देनजर हिदायतों की गंभीरता से पालना के लिए बनाई गई टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे कोरोना बचाव उपायों की गंभीरता से पालना करें। उन्होंने बताया कि संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिïगत कंटेनमेंट जोन में भी पुलिस व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों के अनावश्यक आवागमन पर अंकुश लगे।

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ग्रामीण क्षेत्र के नव निर्माण में पंचायती राज की अहम भूमिका – एडीसी

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना के तहत जिला के 4645 पात्रों को समर्पित किए उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज

पचंकूला, 24 अप्रैल- अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने कहा कि ग्रामीण भारत के नव निर्माण में पचांयती राज की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आज का दिन राष्ट्रीय पचांयती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्ेश्य ग्रामीण विकास को केंद्रित करते हुए हर पहलू पर सर्वांगीण विकास की ओर सरकार की योजनाओं को क्रियांवित करना है।

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एडीसी शनिवार को लघु सचिवालय सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस उपरांत बोल रहे थे।


आज स्वामित्व योजना के तहत जिला के 44 गांव के 4645 लाभार्थियों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देते हुये रजस्ट्री के दस्तावेज प्रदान किये गये। अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने बरवाला और रायपुररानी ब्लाक की दो ग्राम पचंायतों नामतः नयागांव और कजंामपुर के 5-5 लाभपात्रों को रजस्ट्री के दस्तावेज देकर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया।


इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्र के ग्रामीण परिवेश के लोगों तक अपना संदेश दिया। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर कार्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित गाइडलाइन अनुसार आयोजित हुआ।


अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिय अनेक योजनाए एवं कार्यक्रम लागू किये है। उन्होंने कहा और जिला प्रशासन पचंकूला इन योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर लागू कर अपनी उल्लेखनीय भागीदारी निभा रहा है। उन्होंनेे कहा की 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव स्तर पर पहुंचाकर आमजन को भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके।
इस अवसर पर जिलाधीश श्री मति सिमरनजीत कौर, बीडीपीओ बरवाला, श्री विशाल पराशर, बीडीपीओ रायपुररानी श्री विकास कुमार डीडीपीओ कार्यलय से सुरेन्द्र सागवान, नयागांव और कजंामपुर गांव के सरंपच और लाभार्थी उपस्थित थे।

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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिया कि वे कोविड संक्रमण के संकट के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों पर त्वरित जानकारी और कार्रवाई के लिए नोडल एजेन्सियों का हिस्सा बनें।

पचंकूला अप्रैल, 24 : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ जिसमें न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति श्री करमजीत सिंह शामिल थे, ने ऋषि बनाम हरियाणा राज्य अन्य नामक केस में आवेदन का निस्तारण किया।

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पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेशों में यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में सचिव, कानूनी सेवा प्राधिकरण, कोविड संक्रमण की स्थिति से उत्पन्न शिकायतों के निपटान के लिए गठित समिति/नोडल एजेन्सियों के सदस्य होंगे, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर काउन्सिल/निगम के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन शामिल होंगे।


आदेश पारित करते समय पीठ ने निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठक दैनिक आधार पर इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से आयोजित की जायेगी। पीठ द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि समिति के सदस्यों में से किसी के द्वारा हेल्पलाईन नंबर पर काॅल आने पर प्रशासन द्वारा तुरन्त प्रतिक्रिया दी जाए।


अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब ने कहा कि राज्य को इस तरह की समिति के गठन पर और जनता की शिकायतों पर विचार करने के लिए हर जिले में एक विशेष नंबर निर्दिष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालाॅकि, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हैं कि एक निर्दिष्ट हेल्पलाईन नंबर 104 पहले ही जारी किया जा चुका है जो जनता की सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण करता है।


यू0टी0 चण्डीगढ़ के मौजूदा वकील ने कहा कि यू0टी0 चण्डीगढ़ में एक युद्ध कक्ष स्वरूप पहले से ही चालू है जो लोगों की शिकायतों पर विचार कर रहा है तथा एक फोन नंबर भी कार्यात्मक है।
पीठ के संज्ञान में यह भी लाया गया कि कुछ निजी अस्पताल अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और जनता को भगा रहे हैं। तदानुसार सभी 3 राज्यों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की शिकायत पर तुरन्त गौर किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसे निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ दण्डात्मक कदम उठाए जाएंगे।


तीनों राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि नामित हेल्पलाइन नंबर पर काॅल आने की स्थिति में शिकायतांे का त्वरित निवारण होगा। इसके अलावा, इस तरह के काॅल में भाग लेने के लिए अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और आस-पास के क्षेत्र में पी0सी0आर0/बीट्स को भी सक्रिय किया जाएगा। राज्यों ने यह भी आश्वासन दिया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति में जनता में विश्वास पैदा करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए नामित हेल्पलाईन नंबरों का व्यापक प्रचार इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया पर किया जाएगा।

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पीठ ने राज्यों को नगर निकायों/स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियेां को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया है कि आम जनता के लिए मास्क शिष्टाचार का पालन किया जाए। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के प्रमुख कर्मचारियों को उचित तरीके से मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। पीठ द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आते हैं और जो लापरवाही से मास्क पहनते हैं अर्थात अपना मुॅह और नाक खुला रखते है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

पीठ ने सभी तीन राज्यों को दिए गए आश्वासन के आधार पर तथा यदि आवश्यक हो, तो याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए एमिकस क्यूरी की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निपटारा किया। राज्यों को एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में एक छोटे हलफनामें के माध्यम से हर जिले में दिन के घटनाक्रम के बारे में स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।