पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Apni Mandi and Day Market Committee meeting held

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Chandigarh, June 28: – A meeting of Apni Mandi and Day Market Committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairpersonship of Smt. Chanderawati Shukla, councillor and attended other members of committee namely Smt. Sunita Dhawan, Sh. Jagtar Singh, Sh. Gurpreet Singh Dhillon and Sh. Rajesh Kumar and Sh. Ajay Kumar Garg, Executive Engineer, Roads Division-1 along with other officials of MCC.

          The committee decided that details of Day Market sites alongwith deployed SDE concerned shall be circulated amongst the committee members.

It has been apprised by the member secretary that digitalisation of the day market has been introduced by Smart City for online payment of day market fee for which POS machine is to be issued to the concerned SDE and JE. All the SDE/JE have been directed to collect the POS machines from CAO office at the earliest for the online payment of day market fee.

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          The matter regarding starting of day market sites through contractors or licensee by draw of lots was discussed in the meeting but the same was deferred due to Covid-19 Pandemic. The day market will run through departments till further orders.

          The committee members told that committee will inspect any day market site in the presence of SDE/JE concerned alongwith Enforcement Inspector concerned for proper supervision.

          The committee members asked all the SDE and concerned staff to ensure proper cleanliness of each day market site.

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Commissioner reviews performance under PM SVANidhi scheme

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Chandigarh, June 28:- Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh today called a review meeting regarding performance of PM SVANidhi scheme in the Associations with various Nationalized/Private Banks in which Lead District Manager, PNB/District Coordinator’s/Chief Manager.

 Sh. Rohit Gupta,  Joint Commissioner and Sh. Vivek Trivedi, SDO-Vendors Cell, MCC also attended the meeting. During the meeting following steps have been discussed for improving the Scheme:-

1.     The Worthy Commissioner has directed to conduct Special drive “Sankalp Se Sidhi” from July 01 to August 15, 2021 during which the Banks shall make efforts to disburse all sanctioned applications & sanction all the eligible pending applications.

2.     He has also suggested to scrutinize the Returned applications from Banks, so as to remove the deficiencies pointed out by the Banks through the Street vendor’s login and mark the applications to the Banks for further processing.

3.     He also emphasized to provide a renewed to digital transactions under ‘Main Bhi Digital 2.0’ campaign and asked all District Coordinator’s/Chief Manager to ensure its proper implementation.

4.     Banks must mark the repaid previous disbursed loan of Street Vendors under PM SVANidhi, so as to enable these Street Vendors to apply for the enhanced second tranche of loan of up to Rs. 20,000/-.

5.     Banks may enroll the PM SVANidhi beneficiaries under the Pradhan  Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PM-JJBY)  & Pradhan  Mantri Suraksha BimaYoajan (PM-SBY).

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Water Supply & Sewerage Disposal Committee meeting held

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Chandigarh, June 28: – A meeting of the Water Supply & Sewerage disposal committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairmanship of Sh. Shakti Parkash Devshali, councillor and attended other members of committee namely Sh. Mahesh Inder Singh Siddhu, Sh. Jagtar Singh, Smt. Asha Jaswal, Smt. Chanderawati Shukla, Smt. Sunita Dhawan, Sh. Vijay Premy, Executive Engineer, MCPH and other concerned officers of Public Health wing.

            The committee members recommended that residents within Lal dora in the villages do not require any type of NOC for issuing new water connection and asked the concerned officers to bring this issue in the General House meeting for final decision.

The Committee members discussed and decided that encroachments in the public toilets shall be removed with the help of police force.

The members asked the officials to ensure all road gullies and manholes to be cleaned well before the onset of monsoon along with the repair and maintenance of the public toilet throughout the city.

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In addition to that the committee has accorded approval to the following agenda items:

1.     Rough cost estimate for providing and laying of DI pipe line from High Court Chowk to Rock Garden sector-1 and replacement of Damaged AC pipe 100mm i/d with 100mm dia DI pipe line to mitigate the low pressure complaints in Judge Houses, sector 4, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 16.79 lacs

2.     Rough cost estimate for the expense of “Upgradation of Sewerage System backside of Sco no. 372-395, Bay shop no. 396-404, sector 37-D, Chandigarh and backside of sco no. 214-226, sector 37-C & D, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 18.55 lacs

3.     Rough cost estimate for the work of providing additional 8” I/D sewer line for Public Toilet Block at sector 35-C and booth market of 35-C, Chandigarh (4217- plan STP (sewerage system) at an estimated cost of Rs. 12.20 lacs

4.     Rough cost estimate for the work of “Providing and laying of 200mm sewer line to connect left out booth no. 724-738 and shop no 1-54, of Dadumajra Colony, Chandigarh under the jurisdiction of SDE MCPH Sub-Division no. 13, Chandigarh (4217(P) sewerage system) at an estimated cost of Rs. 8.56 lacs.

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PU VC interacted with newly promoted PU Faculty

Chandigarh June 28, 2021

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Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh in an online interaction today with recently promoted PU faculty under Career Advancement Scheme, conveyed his felicitations for their promotions.

PU VC shared that the biggest challenge at present is to improve the PU Rankings and urged all to take concerted steps in improving the same and also, report all achievements, lectures, projects, patents to IQAC to convert every information into quantitative form. He shared his concerns for improving industry linkages with academia, and to identify areas of their interest in which they can excel which will go a long way in improving the perception of PU.

Prof. Kumar informed that the retired faculty of PU are like unprecedented assets and their expertise should be taken for the benefit of PU.

Later on, suggestions were taken from senior officials and the faculty members present in the meeting. Prof. Ashish Jain, Director, IQAC asked for all the information for the forthcoming NAAC visit.

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Prof. Anupama Sharma, Dean Alumni Relations(DAR), PU informed that they are developing a website which will have exhaustive database of PU Alumni. She also shared that the office of Alumni Relations is offering small research projects for Social Science and Science Departments.

Prof. Anju Suri, Dean International Students, Prof. Ganga Ram Chaudhary, Director, CIL, and various other faculty members gave their fruitful suggestions on various aspects of improvements in the University.

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व्यक्तिगत रुचि लेकर सीएम विंडों पर आई शिकायतों का निपटान करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 28 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सभी विभाग सीएम विंडो पर लंबित ओवरड्यू शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें। सभी शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) सही ढंग से पोर्टल पर अपलोड करें ताकि शिकायतकर्ता को सही जानकारी मिले, उसकी पूर्ण संतुष्टि हो और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी लंबित पुरानी शिकायतों का निपटान करें, इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सीएम विंडों शिकायतों की पैंडेंसी के निपटान कार्य व सरल पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली अश्वनी कुमार, नगराधीश गौरव गुप्ता, सीईओ राजेश कुमार, डीआईओ रमेश शर्मा, डीडीपीओ रवि बागड़ी, डीआरओ चांदीराम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सीएम विंडों पर आमजन की ओर से आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित समाधान करने की दिशा में कार्य करें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पेंडेंसी सीएम विंडों पर न रहे। सीएम विंडो से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन स्वयं इसकी निगरानी करेंगे ताकि शिकायतें लंबित न रहें। सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की पेंडेंसी को जीरो किया जाए और इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी ऑनलाइन दर्ज करें। इसके अलावा इंतकाल संबंधी कार्यों को में भी तेजी लाएं और जल्द से जल्द इंतकाल पेंडेंसी को पूरा करें। बैठक में उपायुक्त ने जिला परिषद, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, कृषि विभाग, नगर परिषद, लीड बैंक मैनेजर तथा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कार्यालय से संबंधित सीएम विंडो की विस्तार से समीक्षा की।

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उपायुक्त ने बिजली, स्वास्थ्य, अर्बन लोकल बॉडी, पुलिस, रिवेन्यू, श्रम विभाग व आरटीए विभाग के पोर्टल पर सरल के माध्यम से आए लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरल पोर्टल आमजन को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए शुरु किया गया है, इसलिए संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर आए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि एक सप्ताह में सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई की जाए। अगर पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो अपने मुख्यालय संपर्क करें ताकि आमजन को निर्बाध रूप से सेवाएं मुहैया करवाई जा सके।

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मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के लिए पंजीकरण अवधि 15 जुलाई तक बढ़ी

ऐलनाबाद, 28 जून।

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एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना की पंजीकरण अवधि को बढाया गया है। अब किसान योजना के लाभ के लिए 15 जुलाई 2021 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। योजना के तहत धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।


उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 5 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 5 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनवाड़ी सेंटर व क्रेच 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आदेशों के अनुसार रिसर्च स्कोलर्स, प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल क्लासिज और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालयों में आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी।


नई हिदायतों के अनुसार जिला में अब सभी दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

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कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।


गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी। स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 5 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : जिलाधीश विनय प्रताप सिंह

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-शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी – जिलाधीश*

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को आगामी 5 जुलाई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। 

नई हिदायतों के अनुसार शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी।

 आज जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को अब सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

जिलाधीश ने बताया कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। जारी हिदायतों अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनबाड़ी सेंटर व क्रेच आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। 

जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

उन्होंने कहा कि इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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जिला में आज से शुरू हुआ सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो अभियान – विनय प्रताप सिंह

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पंचकूला जून 27: उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में आज से शरू हुए सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो अभियान के पहले दिन कुल 10, 407 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गयी।
उपायुक्त ने बताया कि जिन्हें आज पोलियो की दवा पिलाई गई उनमे 6,467 बच्चे ग्रामीण क्षेत्र व 3,940 बच्चे शहरी क्षेत्र में रहने वाले है। उन्होंने बताया 29 जून तक चलने वाले सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो अभियान के तहत अधिक रिस्क वाले क्षेत्रों में रहने वाले 0-5 वर्ष के 20,519 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जानी है। आने वाले दो दिनों में यह टारगेट पूरा कर लिया जाएगा ।


उपायुक्त ने बताया की सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फ़ॉर पोलियो के सफल आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।


उन्होंने बताया कि जिला में 542 हाई रिस्क वाले स्थानों की पहचान की गई है जिसमे कंस्ट्रक्शन साइट्स, ईंट के भट्ठे, पोल्ट्री फार्म, इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी इत्यादि शामिल है।

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उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग की 332 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है जो ऐसे हाई रिस्क वाले स्थानो पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगी। इसके अलावा 26 मोबाइल टीम भी बनाई गई है। साथ ही विभाग के कोल्ड चैन पॉइंट्स पर भी फिक्स्ड बूथ की व्यवस्था की गई वहां भी पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

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कोरोना संक्रमण के नए मामले आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण से नए मामले सामने आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए संबंधित एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


उपायुक्त ने बताया कि सिरसा में शहीद भगत सिंह कॉलोनी (कंट्रोल रुम कार्यालय जिला रेडक्रॉस सोसायटी, हेल्पलाइन नंबर 01666-247300), गोविंद नगर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर, हेल्पलाइन नंबर 79889-92501, 94169-24504), मेला ग्राउंड शिव मंदिर वाली गली (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड, हेल्पलाइन नंबर 01666-246001)में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। डबवाली के वार्ड नंबर 13 बाबा रामदेव वाली गली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी मंडी डबवाली, हेल्पलाइन नंबर 01668-222784), खंड डबवाली के गांव चौटाला (कंट्रोल रुम कार्यालय राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौटाला, हेल्पलाइन नंबर 94166-19425), गांव गंगा (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या प्राइमरी स्कूल गंगा, हेल्पलाइन नंबर 94161-57606) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

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इसके अलावा रानियां के वार्ड नंबर सात राजकीय आईटीआई रोड़ (कंट्रोल रुम कार्यालय फायर ब्रिगेड कैंपस रानियां, हेल्पलाइन नंबर 01698-250316), खंड रानियां के गांव फिरोजाबाद (कंट्रोल रुम राजकीय मिडल स्कूल गांव फिरोजाबाद, हेल्पलाइन नंबर 97291-23057), गांव नगराणा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव नगराणा थेहड़, हेल्पलाइन नंबर 98127-28992), गांव गोविंदपुरा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव गोविंदपुरा, हेल्पलाइन नंबर 94681-70604), गांव खाजाखेड़ा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव खाजाखेड़ा, हेल्पलाइन नंबर 94164-02692), गांव कुस्सर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव कुस्सर, हेल्पलाइन नंबर 90508-94600) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साथ ही गांव मंडी कालांवाली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी कालांवाली, हेल्पलाइन नंबर 01696-222014), खंड बड़ागुढा के गांव फग्गु (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल फग्गु, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035), गांव झोरडऱोही (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल झोरडऱोही, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035) व गांव माखा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल माखा, हेल्पलाइन नंबर 99928-11086) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, थर्मल स्कैनिंग, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारू आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है।