*MC Chandigarh conducts anti encroachment Drive in Sector 26 and Sector 34*

लॉकडाउन : कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में स्वयं सहायता समूह भी निभा रहा यौद्घा की भूमिका

सिरसा, 27 अप्रैल।

लॉकडाउन : कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में स्वयं सहायता समूह भी निभा रहा यौद्घा की भूमिका


                                इतिहास गवाह है कि जब-जब देश संकट या विपदा की घड़ी आई है महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर अपना योगदान दिया है। न केवल रण में बल्कि रण के बाहर भी महिलाओं ने अपना दायित्व बाखूबी निभाते हुए हमें प्रेरणा दी है और लड़ाई जीतने का हौसला बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जिला के विभिन्न विभागों की महिलाएं भी अपना-अपना हर संभव योगदान दे रही है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला में अपने-अपने स्तर पर मास्क बना कर जरूरतमंदों को निशुल्क वितरित कर रही है।

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              इसके अलावा जिला सिरसा में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूह ने कोटा से आए बच्चे जो जेसीडी में ठहरे थे, उनके भोजन की व्यवस्था की जिम्मेवारी को भी बाखूबी निभाया। बच्चे जब यहां से विदा हुए तो उन्होंने इस बात के लिए स्वयं सहायता समूह का आभार जताया कि उन्हें यहां पर भी घर जैसा अहसास मिल पाया।

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सोशल डिस्टेंस की पालना करें और मास्क जरूर लगाएं नागरिक : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 27 अप्रैल।


उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए हमें भविष्य में पूरी सजगता के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी नागरिक कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें और हिदायतों की पालना करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार व आमजन मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आह्वïान किया कि अबतक जिला में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संस्थाओं, दुकानदारों व आमजन ने जिला प्रशासन का पूर्णत: सहयोग किया है, जो सराहनीय है। इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की पालना करते हुए पूर्णत: योगदान दें। लोग घरों में रहकर खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

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उपायुक्त ने कहा कि अनाजमंडी में अपनी फसल लेकर आने वाले किसान भी सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और भीड़ एकत्रित न करें। इसके साथ-साथ वायरस के बचाव के लिए मास्क लगाएं और साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसलिए आमजन भी सावधानी बरतें और दूसरों को भी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें।

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सावधानी : 6 फिट की दूरी और मास्क लगाना जरूरी

सिरसा, 27 अप्रैल।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रचार वाहन आमजन को बता रहे हैं कोरोना वायरस से बचाव के उपाय

सावधानी : 6 फिट की दूरी और मास्क लगाना जरूरी

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान के निर्देशानुसार जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जागरूकता वाहनों के माध्यम से नागरिकों से आह्वान किया जा रहा है कि वे कोरोना वायरस को लेकर घबराएं नहीं बल्कि कुछ सावधानियां बरतें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ मिलाने से परहेज करें और बिना धोए हाथों से नाक व आंखों को न छूएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए कम से कम 6 फिट की दूरी बना कर रखें और बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलें। साथ ही अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन या हैंडवॉश से साफ करें। इसके साथ ही जागरूकता वाहन के माध्यम से मुनियादी/प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की जा रही है। विभाग के कर्मचारी प्रचार के दौरान ग्रामीणों को संदेश दे रहे हैं कि सावधानी बरतने से ही मिलेगा कोरोना से छुटकारा।

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उपायुक्त के आदेशानुसार प्रचार के दौरान आमजन से कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार व अफवाहों से बचने व ध्यान न देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ-साथनागरिक अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते समय हाथोंं की उंगलियों के दोनों तरफ बीच में व नाखुन, हथेली को अच्छी प्रकार से साफ करने के बारे में बताया जा रहा है। छिंकते व खांसते समय रूमाल या टिशू पेपर का प्रयोग करने के उपरांत उसे खुले में न फैंके। सार्वजनिक स्थलों व भवन आदि पर लगे दरवाजे, रेलिंग आदि को न छूएं तथा अनावश्यक यात्रा करने से बचें।

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कंटेन्मेंट ज़ोन सेक्टर 15 में रह रहे दुकानदारों ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट M P शर्मा को सौंपा ज्ञापन

पंचकूला-

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कंटेन्मेंट ज़ोन सेक्टर 15 में रह रहे दुकानदारों ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट M P शर्मा को सौंपा ज्ञापन, मांग की कि कंटेन्मेंट ज़ोन की 28 दिन की अवधि पूरी हो जाने के बाद इस एरिया में रह रहे दुकानदारों को एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, बता दें कि पंचकूला सेक्टर 15 से एक ही परिवार के 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सेक्टर 15 को कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित कर आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी!जिसके चलते इलाके में रह रहे दुकानदार भी दुकानें खोलने से वंचित हो गए थे! वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट एम पी शर्मा ने इन्हें भरोसा दिलाया कि इनकी मांग पंचकूला प्रशासन तक पहुंचा दी जाएगी!

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पंचकूला महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाएं मास्क बनाते एवं मास्क बांटते हुए

पंचकूला महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाएं मास्क बनाते एवं मास्क बांटते हुए

पंचकूला 26 अप्रैल- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लाॅकडाउन के चलते हर कोई किसी न किसी रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढा रहा है। सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक दिन का वेतन देकर मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में अपना योगदान दिया है। वही कई विभागों के सरकारी कर्मचारी वेतन के साथ साथ दूसरे कार्यो में भी मदद देकर कोरोना की जंग में सहयोगी बन रहे है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का नाम भी बड़ी सक्रियता में आ रहा है। 

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विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शैल्टर होम में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य जांच में बड़ा ही सक्रिय योगदान दिया। इसके अलावा अपने स्तर पर ही जब से सरकार की ओर से मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है तब से कपड़े के मास्क बनाकर निशुल्क देने का कार्य शुरू कर दिया। अधिकांश कार्यकर्ता अपने स्तर पर मास्क बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में बांटने का कार्य कर रही है। इसके साथ विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से कपड़ा लेकर भी 21000 मास्क बनाने का कार्य अपने स्तर पर किया। 

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महिला एवं बाल विकास विभाग ने शैल्टर होम में क्वारंटीन की गई महिलाओं एवं अल्पायु के बच्चों के लिए निरंतर प्रयास कर हर सम्भव सहयता उपलब्ध करवाई। छोटे बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता ने उन्हें न केवल भूख से बिलखने दिया बल्कि उन्हें प्रोटीन युक्त दूध देकर सच्ची मानवता का परिचय दिया। इसके लिए विभाग की महिलाएं लाॅकडाउन के चलते आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से भी लगातार छोटे बच्चों को पोष्टिक आहार उपलब्ध करवाने में लगी हुई है। इस प्रकार विभाग अपने नाम के अनुसार बच्चों एवं महिलाओं के विकास को चरितार्थ कर रहा है। 

जिला कार्यक्रम अधिकारी आरू वशिष्ठ का कहना है कि उन्होंने पिंजौर खण्ड में अपने स्तर पर 14000 से अधिक मास्क बनाकर लोगों को उपलब्ध करवाए है। इसके अलावा जिला प्रशासन को मास्क बनाने आश्वासन देकर उन्होंने जिला के हर खण्ड में 500-500 मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। पंचकूला खण्ड में विभागीय महिलाओं के सहयोग यह संख्या 800-900 तक पहंुच गई है। इस कार्य में जिला की लगभग 253 आंगनबाडी कार्यकर्ता निरंतर लगी हुई है और उन्हें अब तक 30 हजार से अधिक मास्क बनाकर प्रदान किए गए है। प्रत्येक केन्द्र को पूरी तरह से सेनीटाईज करके ही मास्क बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा सोशल डिस्टेंस का भी अच्छे ढंग से पालन किया जा रहा है। विशेषकर मास्क बांटते व बनाते समय हाथों व मशीनों को पूर्ण रूप से सेनीटाईज करके ही कार्य किया जा रहा है। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कपड़े से बने हुए मास्क अच्छी किस्म के है और सबसे अच्छा कार्य यह है कि इन्होंने निशुल्क बनाने का कार्य किया है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिलाएं बधाई की पात्र है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 1417 व्यक्तियों के नमने लिए गए हैं

पंचकूला 26 अप्रैल- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 1417 व्यक्तियों के नमने लिए गए हैं जिनमें से 1234 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा 144 व्यक्तियों के नमूनों के परिणाम आने बाकी है तथा 20 व्यक्तियों के नमूने कोरोना नार्म अनुसार सही नहीं पाए गए। उन्होंनेे बताया कि जिला में 18 व्यक्तियों के नमूने पोजिटिव पाए इनमें से तीन व्यक्तिय ठीक हो गए हैं, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा 576 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है जिनमें से 360 व्यक्तियों को घरों में क्वारंटीन किया गया है। इनमें से 385 व्यक्तियों ने होम क्वारंटीन की 28 दिन की अवधि पूरी कर ली है। इसके अलावा नागरिक अस्पताल सैक्टर 6 में 13, कमाण्ड अस्पताल में 6 तथा पंचकूला स्थित अलकेमिस्ट अस्पताल में 4 व्यक्तियों को दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सूद भवन में 9, नाडा साहेब गुरूद्वारे में 4 तथा विभिन्न अस्थाई शैल्टर होम में 180 व्यक्तियों को क्वारंटीन किया गया है। 

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राहत : अब गली-मोहल्लों में खुल सकेंगी दुकानें : उपायुक्त

सिरसा, 26 अप्रैल।

दुकानों पर रखना होगा आधा स्टाफ, सोशल डिस्टेंस सहित बरतनी होंगी आवश्यक सावधानियां


                       लॉकडाउन को सफल बनाने तथा आमजन को सुविधाएं सरलता से पहुंचे इसके लिए प्रशासन की ओर से राहत दी गई है। अब जिला की गली-मोहल्लों, कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शहर के मुख्य बाजार में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स के खुलने पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। बाजार में प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोली जा सकेंगी। रिहायशी इलाकों में जहां एक साथ 12 या इससे अधिक दुकानें (सड़क के दोनों ओर) हैं उसे बाजार माना जाएगा और उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उचित दूरी पर बनी एकल दुकाने ही खोली जा सकेगी।

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                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए गली, मोहल्लों तथा कालोनियों में स्थित दुकानों को खोलने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुमति शहर के बाजार में कॉम्पलेक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी। शॉपिंग कॉम्लेक्स या मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों न हो, वहां पर भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार परमिट धारक ई-कॉमर्स कंपनियों को ही आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने की अनुमति होगी।

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शहर के बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकानें) तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी अनुमति


                       उन्होंने बताया कि 100 वर्ग फुट से कम निर्मित दुकानपर एक व्यक्ति, 100 से 200 वर्ग फुट में निर्मित दुकानों पर दुकानदार सहित एक अन्य व्यक्ति को काम करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि 200 वर्ग फुट से अधिक बड़ी दुकानों पर एक अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंस तथा संक्रमण से बचाव बारे आवश्यक प्रबंध करते हुए जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। दुकान पर 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं यानी अगर पहले दुकान में 4 लोग काम कर रहे थे तो अब दो लोगों को ही काम पर रखें। दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार मॉस्क पहने हुए ग्राहक को ही सामान दे। दुकान पर सामान आपूर्ति के दौरान अधिक लोगों को एकत्रित न होने दें। उचित दूरी पर खड़े करवाकर ही सामान दिया जाए। उन्होंने कहा कि दुकान पर संक्रमण बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा जिसे दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी व ग्राहक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार, दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों तथा ग्राहक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।


                       उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के तहत जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना हो। इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की खोली गई दुकानें निर्धारित समय अनुसार तथा सोशल डिस्टेंस के महत्व के मुताबिक खोली जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेशों की पालना न करें तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद करवाया जाए और संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित दुकानदार व उसके सहयोगी के पास सैनिटाइजर व मास्क रखना अनिवार्य है।



शराब के ठेके, सैलुन, बारबर व रेस्टोरेंट की दुकानें खोलने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी : उपायुक्त बिढ़ान


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के जारी निर्देशानुसार जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो नियमानुसार सभी तरह की दुकानें खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंद रहेगा। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सभी रेस्टोरेंट, सैलुन तथा बारबर (नाई की दुकान), शराब के ठेके पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कोविड-19 संक्रमण के चलते विदेशों में फंसे जिला निवासियों की पहचान के लिए नगराधीश नोडल अधिकारी नियुक्त : उपायुक्त

सिरसा, 26 अप्रैल।

संक्रमण के कारण विदेशों में फंसे जिला निवासियों की उनके परिजन प्रशासन को दें सूचना

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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि जिला सिरसा के ऐसे निवासी जो उच्च शिक्षा या अन्य कार्यों के लिए विदेशों में गए हुए हैं और संक्रमण के चलते वहीं पर रह गए हैं तथा अब वो वापिस आने के इच्छुक हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान व संख्या एकत्रित कार्य के लिए नगराधीश सिरसा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कार्यरत हैं, संक्रमण के चलते हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध होने से वापिस अपने देश नहीं आ सके हैं। ऐसे लोगों को वापिस लाने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। इसी कड़ी में जिला के ऐसे व्यक्तियों की पहचान व संख्या के कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना है। इस कार्य के लिए नगराधीश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सिरसा के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में वर्तमान परिस्थिति के कारण वहां पर फंस गए हैं और अब यहां आने के इच्छुक हैं, ऐसे व्यक्तियों के परिवारजन जोकि सिरसा में हैं, वे अपने परिवार के ऐसे सदस्यों की सूचना 01666-248881 व मोबाइल नम्बर 98027-48848 पर आगामी 27 अप्रैल को सायं 3 बजे तक दें। 

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है।

पंचकूला 25 अप्रैल। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए कड़े नियम तय किए गए हैं जिनका पालन करने पर ही दुकानें खोली जा सकती हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में पंजाब शाॅप एक्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने वाले दुकानदार इन शर्तो को पूरा करते हैं वे सरल हरियाणा डाॅट इन पर दुकान खोलने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है। उन्हें 24 घण्टें के अंदर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है, लेकिन दुकान खोलने के बाद दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अनिवार्य होगा।

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उन्होंने बताया कि दुकानों पर अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ ही कार्य कर सकेगा। इस दौरान दूकान के प्रत्येक कर्मचारी के मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ई-काॅमर्स कंपनियों को केेवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।

मॉल और शॉपिंग माॅल एवं बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को छूट नहीं।


उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से अभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और शॉपिंग माॅल में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। नगर निगम की सीमा के भीतर और बाहर मौजूद मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही इनका फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाके में दुकानें अभी नहीं खोली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री के साथ साथ उन अन्य वस्तुओं की बिक्री भी प्रतिंबधित है जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

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PU Update on Hostels

PU Update on Hostels

On the basis of communication sent to students of the Girls Hostel no.
8, 9, 10 and International Hostel , Panjab University, Chandigarh to
take their belongings since these are to be converted  into COVID 19
Isolation Unit by Chandigarh Administration, today around 350 students
have taken their belongings from all these hostels, informed Prof
Neena Capalash, DSW(W).  They have been given time till 26 April,2020.
However, they still can collect their belongings from the University
till the hostels are handed over to Chandigarh Administration.

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