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अवैध शराब की चलती भट्टी सहित 25 लीटर लाहन बरामद

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264 बोतल देशी शराब, 48 बोतल अवैध शराब व 72 बोतल बीयर सहित छः लोग काबू     

सिरसा, 24 मई……जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों से अवैध शराब की चलती भट्टी सहित 25 लीटर लाहन, 264 बोतल शराब देशी शराब, 48 बोतल अवैध शराब व 72 बोतल बीयर के साथ छः लोगों को काबू किया है । प्रथम घटना में जिला की रानिंया थाना पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान गांव नगराना थैहड़ क्षेत्र मे दो अलग-अलग जगहों से तीन लोगों को 25 लीटर लाहन,18 बोतल अवैध शराब व एक अवैध शराब की एक चलती भट्टी के साथ काबू किया है । पकड़े गए व्यक्ति त्रिलोक सिंह पुत्र गुरबचन सिंह निवासी नगराना थैहड़ के कब्जा से 25 लीटर लाहन 3 बोतल अवैध शराब व एक अवैध शराब की चलती भट्टी के साथ काबू किया है । जबकि रणजीत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी वार्ड नंबर 5 रानियां व अमरीक सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 रानियां को15 बोतल अवैध शराब के साथ काबू किया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए रानिंया थाना प्रभारी सब इंस्पैक्टर साधू राम ने बताया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ थाना  रानिंया में आबकारी अधिनियम व भा.द.स. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई है । उन्होंने बताया कि रानिंया थाना की एक पुलिस टीम गश्त व चैकिंग के दौरान गांव नगराना थैहड़ क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान सूचना मिली कि गांव का व्यक्ति घर में अवैध रूप से शराब निकाल रहे हैं । उक्त सुचना को पाकर तुरंत दबिश देकर उक्त व्यक्ति को 25 लीटर लाहनव 3 बोतल अवैध शराब व अवैध शराब की चलती भट्टी के साथ काबू कर लिया ।


                                     वही एक अन्य घटना में जिला की सदर डबवाली थाना पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान गांव चौटाला क्षेत्र से एक व्यक्ति को 240 बोतल देशी शराब व 72 बोतल बीयर के साथ काबू किया है । पकड़े गए व्यक्ति की पहचान वेद प्रकाश पुत्र साहब राम निवासी चौटाला के रूप में हुई है । जबकि दो अन्य व्यक्ति फरार हो गए थे ।इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर डबवाली थाना प्रभारी इंस्पैक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ थाना सदर डबवाली में आबकारी अधिनियम व भा.द.स.की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज कर फरार व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी है ।

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वही एक अन्य घटना में जिला की शहर डबवाली थाना पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान गांव देशुजोंधा क्षेत्र से एक व्यक्ति को 24 बोतल देशी शराब के साथ काबू किया है । पकड़े गए व्यक्ति की पहचान नरेंद्र सिंह उर्फ निंदर उत्तर तीर्थ सिंह निवासी देसू जोधा के रूप में हुई है । इस संबंध में जानकारी देते हुए शहर डबवाली थाना प्रभारी सब इंस्पैक्टर सत्यवान ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ थाना शहर डबवाली में आबकारी अधिनियम  व भा.द.स.की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है ।

वही एक अन्य घटना में जिला की शहर बडागुढा थाना पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान गांव ढाबा क्षेत्र से एक व्यक्ति को 30 बोतल अवैध शराब के साथ काबू किया है । पकड़े गए व्यक्ति की पहचान कुलदीप सिंह पुत्र रामकुमार निवासी दौलतपुर खेड़ा रूप में हुई है । इस संबंध में जानकारी देते हुए बडागुढा थाना प्रभारी इंस्पैक्टर मनदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ थाना बडागुढा में आबकारी अधिनियम  व भा.द.स.की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है ।

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बंद मकान से 66 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद

ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बंद मकान का ताला खुलवाकर ली तलाशी,आरोपी की तलाश शुरू          

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सिरसा, 24 मई ……… जिला भर में पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरुण सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कारवाई करते हुए जिला की सीआईए डबवाली पुलिस टीम ने गस्त व चैकिंग के दौरान प्रेम नगर डबवाली क्षेत्र में स्थित एक घर से 66 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी डबवाली कुलदीप सिंह बैनीवाल ने बताया कि महत्वपूर्ण सूचना मिली की राजकुमार  उर्फ  पप्पू पुत्र हेमराज  निवासी  प्रेम नगर डबवाली ने अपने घर के मकान  में  डोडापोस्त  का  भंडारण कर रखा है । उन्होंने बताया कि उक्त सूचना को पाकर सीआईए डबवाली पुलिस टीम ने डबवाली तहसीलदार संजय चौधरी बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान मालिक राजकुमार उर्फ पप्पू पुत्र हेमराज निवासी प्रेम नगर डबवाली के बंद मकान का ताला खुलवाकर  तलाशी लेने पर बंद मकान से 66 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ । डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल  ने बताया  की आरोपी के खिलाफ थाना शहर डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम व भा.द.स. की धारा 188 के तहत अभियोग दर्ज कर आरोपी मकान मालिक की तलाश शुरु कर दी है । डीएसपी डबवाली कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए सीआईए डबवाली पुलिस टीम का गठन किया गया है जो आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।

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Tenth Webinar during lockdown conducted by PU DLIS

Chandigarh May 23, 2020

Tenth Webinar during lockdown conducted by PU DLIS

The Department of Library and Information Science, Panjab University, Chandigarh, successfully organised 10th webinar today in the series on the theme ‘Information generation, dissemination and use during covid-19 lockdown’ through cisco webex app.

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Prof.Ronki Ram, Dean, Faculty of Arts, PU  highlighted the importance of the webinar and congratulated the department for successfully hosting a series of webinars.

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Prof.Jagtar Singh, an alumnus of the department and former Professor and Head, Department of Library and Information Science, Punjabi university, Patiala delivered the talk on “Media Information Literacy and reinforcing human rights and countering fake news”. He highlighted that evaluation of information in terms of its authenticity, validity and objectivity is very important and also provided tips to fight misinformation during COVID 19 lockdown. 

Today’s webinar was attended by 120 participants including many academicians from all over the country. Prof. Manoj K. Joshi and Prof. Dinesh K. Gupta from DLIS, Kurukshetra university, Kurukshetra were also present in the webinar.

Prof. Preeti Mahajan moderated the Q/A session and presented the vote of thanks.

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जिला सेे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा रहा है।

जिला सेे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा रहा है।

पंचकूला 23 मई- पंचकूला,  जिला सेे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बसें भेजी गई है। पंचकूला, कालका, मंढावाला, सकेतड़ी से लगभग 94 बसों में प्रवासी मजदूरों को भेजा गया है। 

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उपायुक्त ने बताया कि आज रवाना किये गये प्रवासी मजदूरों का बसों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भेजा गया है। इससे पूर्व सभी बसों को पूर्ण रूप से सेनिटाईज किया गया। उन्होंने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात इन्सिडेंट कमांडर के माध्यम से इन प्रवासी मजदूरों को सूचित कर स्क्रेनिंग एवं मेडिकल जांच करने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि पंचकूला के आस पास के प्रवासी मजदूरों का ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्क्रेेनिंग एवं मेडिकल की गई। इसी प्रकार कालका, पिजौर, सकेतड़ी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों की स्क्रेनिंग एवं मेडिकल का कार्य उनके नजदीक स्वास्थ्य केंद्रों में किया गया।  

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उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला से 37 हजार 173 व्यक्तियों ने देश के अन्य राज्यों में जाने के लिये आॅन लाईन रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें लगभग 23 हजार प्रावासी मजदूर उत्तर प्रदेश व लगभग 8 हजार प्रवासी मजदूर बिहार से संबंध रखते है। बाकी प्रवासी मजदूर देश के अन्य राज्यों से है। उन्होंने बताया कि आॅन लाईन रजिस्ट्रेशन में 4 हजार 516  व्यक्तियों ने पंचकूला में आने के लिये अनुमति मांगी है। 

उपायुक्त ने बताया कि बसों में प्रवासी मजदूरों के लिए राधा स्वामी सत्संग व कामधेनी गौशाला की ओर से खाने का पं्रबध किया गया। इसके अलावा उनके लिए पानी का भी उचित प्रबंध किया गया। उन्होंने बताया कि बसों में उचित दूरी का पालन करते हुए लगभग 30 व्यक्तियों को बैठाया गया। इनमें 8-10 साल से ऊपर के बच्चों को गणना में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार जिला से तीन हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गतंव्य स्थल तक बसों में भेजने का कार्य किया गया है। 

उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक जाने के लिये किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिये प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रबंध किये गये। प्रवासी मजदूरों ने बसों में जाते समय खुशी का इजहार करते हुए हरियाणा सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार जताया। मंढावाला से 4 बसे बरेली और 2 बसे कालका से मुरादाबाद के लिए भेजी गई है। इसी प्रकार पंचकूला से 78 बसों को ईटावा, अलीगढ में भेजा गया है। इस प्रकार युपी सरकार से विचार विमर्श अनुसार बरेली, मुरादाबाद, ईटावा व अलीगढ सहित चार क्लस्टरों में बांटकर प्रवासी मजदूरों को युपी भेजा गया है। 

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रवासी मजदूरों को पानी वितरण किया और उनका कुशलक्षेम पूछते हुए रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, एसडीएम धीरज चहल, एसडीएम राकेश संधु, सुनील जाखड, एएलसी नवीन शर्मा, वीरेन्द्र पुनिया, विशाल सैनी, तहसीलदार वीरेन्द्र गिल सहित कई इंसीडेंट कमाण्डर एवं प्रशासिनक अधिकारी मौजूद रहे। 

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डीएलएस के पैनल अधिवक्ता अखबार बांटने वालों को सेनीटाईजर बांटते हुए।

डीएलएस के पैनल अधिवक्ता अखबार बांटने वालों को सेनीटाईजर बांटते हुए।

पंचकूला  23 मई- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से सैक्टर 19 व 25 में पैनल अधिवक्ताओं ने अखबार बांटने वाले व्यक्तियों को सेनीटाईजर वितरित किए गए। 

प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा कोरोना के चलते लाॅकडाउन के दौरान हर रोज जिला के किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के अलावा कोरोना को लेकर सचेत किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें मास्क, सेनीटाईजर, ग्लब्स आदि वितरित किए जा रहे है। इसी कड़ी में अखबार बांटने वालों को भी सेनीटाईजर बांटे गए है। 

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ता राजेश त्यागी, प्रदीप गुप्ता, एवं पीलएवी वी एन शुक्ला लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने बारे जानकारी दे रहे है। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने तथा बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार इन सावधानियों को अपनाकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए।

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उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लोगों को उनके घर द्वार पर ही कानूनी जानकारी देने एवं उन्हें अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को अपने मोबाईल एप में आरोग्य सेतू अपलोड करने एवं उसके माध्यम से अपनी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने की भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से हैल्प लाईन 0172-2585566 भी संचालित की जा रही है। कोई भी नागरिक इस हैल्प लाईन पर जानकारी हासिल कर सकता है। 

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विश्व आयुर्वेद व विद्यार्थी परिषद ने कोरोना योद्धाओं को बांटी आयुर्वेदिक औषधी

विश्व आयुर्वेद व विद्यार्थी परिषद ने कोरोना योद्धाओं को बांटी आयुर्वेदिक औषधी

पंचकूला 23 मई- कोरोना की लड़ाई में जिला के किसी किसी संस्था एवं सामाजिक संगठनों का अहम रोल रहा है। एक ओर जहां गरीब परिवारों को भोजन एवं सूखा राशन बांटने में भूमिका निभाई। वही दूसरी ओर लोगों ने सेनीटाईजर, मास्क आदि बांटकर लोगों को इस महामारी से बचाने का कार्य किया। इसके अलावा कई संगठनों ने जिला के लोगों को कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने और बार बार साबुन से हाथ धोने के प्रेरित किया। 

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विश्व आयुर्वेद व विद्यार्थी परिषद की जिला स्तरीय ईकाई ने कोरोना महामारी के चलते विभिन्न कोरोना योद्धा, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ड्राईवर इत्यादि अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभाते हुए नागरिकों की जान की सुरक्षा करते हुए ढाल बने हुए इन योद्वाओं को ओर मजबूती से कार्य करने ओर इनकी इम्युनिटी पावर बढाने के लिए आयुर्वेद औषधियों का निशुल्क वितरण किया। इसी ढाल ओर को मजबूत करने के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पंचकूला नेें ऐसे 4000 कोरोना योद्धाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु न केवल आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया बल्कि उनका मनोबल बढाया। उनका यह कार्य बड़ा ही सराहनीय रहा और जिला के लोगों ही नहीं कोरोना योद्वाओं ने उनकी मुक्त कंठ से प्रंशसा की।  

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लगातार दस दिन तक चले इस अभियान की शुरुआत लघु सचिवालय से की गई। सर्वप्रथम डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसडीएम व कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को षडंगपानीय व संशमनी वटी का वितरण किया गया ओर उन्हें इसके लेने के लिए प्रेरित एवं जागरूक किया। प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिन की आयुवेर्दिक औषधियां निशुल्क वितरित की गई।टीम के सदस्यों ने पूरे पंचकूला जिले के प्रत्येक पुलिस नाके पर जाकर स्वयं यह दवाइयां वितरित की। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों को भी हर सेक्टर में जाकर व्यक्तिगत रूप से इन दवाइयों का वितरण किया गया। चिकित्सकों की टीमों ने इन आयुवेर्दिक दवाईयों को लेने की सरल विधि और उसके फायदे समझाए गए।

यह कार्य विश्व आयुर्वेद परिषद की प्रांतीय सह सचिव डॉ अनु गोयल, सदस्य डॉक्टर चित्रा शरण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख सुशील पराशर व अध्यापिका श्रीमती वंदना शर्मा ने मिलकर क्रियान्वित किया। 

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शिक्षा विभाग के आॅनलाईन सेमिनार में भाग लेते हुए उच्च अधिकारी।

शिक्षा विभाग के आॅनलाईन सेमिनार में भाग लेते हुए उच्च अधिकारी।

पंचकूला  23 मई- उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। सेमिनार के आरंभ में डिप्टी डायरेक्टर डॉ.हेमंत कुमार ने सभी अतिथियों का ऑनलाइन माध्यम से स्वागत किया। उसके पश्चात ज्वाइंट डायरेक्टर डाॅ. अंजू मनोचा ने तीन दिवसीय सेमिनार में होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

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डायरेक्टर उच्चतर शिक्षा विभाग अजीत बालाजी जोशी, ने अध्यक्षता करते हुए सेमिनार में संबोधन किया और एक ई-सोविनीयर रिलीज किया। कार्यक्रम में  राष्ट्रीय प्रोग्राम अध्यक्ष युएन वोमेन श्रीमती कान्ता सिंह ने बतौर मुख्य वक्ता सेमिनार के विषय में अपने विचार सांझा करते हुए कहा कि आजकल के समय में ऐसे सेमिनार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आयोजकों को बधाई भी दी।  डिप्टी डायरेक्टर अरुण जोशी, ने अतिथियों का आभार जताया। 

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सेमिनार के प्रथम टेक्निकल सैशन में एचओडी एचडीएफएस कम नेशनल कोर्डिनेटर उदयपुर डॉ. गायत्री तिवारी ने मानसिक स्वास्थ्य व मनोवैज्ञानिक विचारधारा के बारे में अपने विचार सांझा किए। उन्होंने कहा कि आज की इस मुश्किल घड़ी में कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना अनिवार्य है।

 दूसरे टैक्टिकल सैशन में डायरेक्टर एथीना लीरनिंग युनिवर्सिटी युके की प्रो. मिस. अंजना नथवानी ने न्यू नोर्मल व कोरोना वायरस एनजाइटी के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस महामारी की चिंता करने की जगह हमें इसको अपने जीवन शैली में ढ़ालना चाहिए तभी इस पर पूर्ण रूप से काबू  पाया जा सकता है। इसके बाद डे जेनी गैरीट ग्लोबल ट्रेनर लंदन ने आॅनलाईन वर्कशॉप में बहुत ही माइंडफुलनैस एवं रोचक तथ्यो सहित जानकारी उपलब्ध करवाई।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में मैरिज, बैंकंट हाॅल खोल दिये गये है।

पंचकूला 23 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में मैरिज, बैंकंट हाॅल खोल दिये गये है। इनमें समारोह करने से पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है तथा समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है। 

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जारी आदेशानुसार प्रत्येक मैरिज, बैंकटहाल मालिक को प्रवेश द्वार पर सेनीटाईजर एवं थर्मल स्कैनर के साथ गार्ड की तैनाती करनी होगी। किसी भी व्यक्ति को थर्मल स्कैनिंग, सेनीटाईजेशन एवं मास्क के बिना प्रवेश नहीं होगा। मालिक को सभी प्वाइंट जैसे दरवाजे, हैण्डल आदि को सेनीटाईजेशन करना होगा तथा पार्किंग वाहन में सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी स्टाफ एवं हैल्पर को मास्क, ग्लब्स पूरे समारोह के दौरान पहनने होंगे। इसके अलावा मालिक को प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंस एवं कफ आदि दर्शाने वाले पोस्टर लगाने होंगेे। सभी गैस्ट को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना चाहिए। अन्य आवश्यक हिदायतों की भी पालना करना अनिवार्य है। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा अधिनियम एक्ट 2005 के अपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 तहत दोषी होगा।

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बारबार शाॅप, सैलून, ब्यूटी पाॅर्लर, आदि सभी दुकानें खुली रहेंगी।

पंचकूला 23 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कोरोना के चलते सुरक्षा एवं सावधनियांें को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सेवा के बाद उपकरणों को डिस्इंस्फेंक्शन व सेनीटाईजेशन करने पर बारबार शाॅप, सैलून, ब्यूटी पाॅर्लर, आदि सभी दुकानें खुली रहेंगी। सातों दिन प्रातः 9 बजे से सांय 6.30 बजे तक इन दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।  

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जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति बुखार, ठण्ड, खांसी, एवं गले मंे दर्द से ग्रस्त है तो उन्हें दुकान के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इंट्री गेट पर सेनीटाईजर उपलब्ध होना चाहिए। वर्कर पूरे समय तक मास्क और हैड कवर एवं एपर्न पहने नहीं होने चाहिए।

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प्रत्येक ग्राहक के लिए डिसपोजएबल टावल एवं पेपर सीट का प्रयोग होगा। प्रयोग के बाद सभी उपकरणों को सेनीटाईज करना होगा। ग्राहकों को टोकन सिस्टम एवं एप्वाईमेंट के माध्यम से प्रवेश दिया जाए।  इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा अधिनियम एक्ट 2005 के अपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 तहत दोषी होगा।

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उपायुक्त ने आदेश जारी सैक्टर, काॅलोनी, हाउसिंग सोसायटी आदि क्षेत्रों में स्थित पार्क प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं 3.30 से 6.50 तक खोल दिए गए है।

पंचकूला 23 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी सैक्टर, काॅलोनी, हाउसिंग सोसायटी आदि क्षेत्रों में स्थित पार्क प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं 3.30 से 6.50 तक खोल दिए गए है। पार्कों में ट्रैक पर वाकिंग, जोगिंग एवं रनिंग की जा सकती है लेकिन खुले में जीम, योगा एवं अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

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जारी आदेशानुसार पार्को में 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग,  गर्भवती महिलाओं एवं 10 साल से कम आयु के बच्चों के लिए पार्क में आने की अनुमति नहीं है। पार्क में मास्क पहनना अनिवार्य है तथा पार्क में थूकने पर कानूनन सजा एवं जुर्माना किया जा सकता है। सामाजिक दूरी का उचित पालन करना तथा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू के सेवन की अनुमति नहीं है। 

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नगर निगम आयुक्त एवं सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा अधिनियम एक्ट 2005 के अपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 तहत दोषी होगा।

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