बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार अपना सकते हैं बीपीएल परिवार : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार चलाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं का रोजगार चला कर अपना व अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर सके।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, करियाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 254 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए एक करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 36 लाख 60 हजार रुपये का डायरेक्ट लोन, 10 लाख 69 हजार रुपये सब्सिडी, चार लाख 52 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा एक करोड़ 14 लाख 34 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में उपलब्ध करवाए गए है।
उपायुक्त ने बताया कि 147 व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग जैसे भेड़ व सूअर पालन के लिए कुल 84 लाख 30 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें सात लाख 40 हजार रुपये सब्सिडी, 76 लाख 90 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 50 व्यक्तियों को 45 लाख 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें तीन लाख 29 हजार रुपये सब्सिडी, चार लाख 52 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा 37 लाख 44 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में प्रदान किए। उन्होंने बताया कि लघु व मध्यम उद्योग के लिए 57 व्यक्तियों को 36 लाख 60 हजार रुपये का ऋण दिलवाया गया।
उन्होंने अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।