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कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री मुकुल कुमार ने किए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी

-आईटी/आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-
 

– सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन –

पंचकूला 25 अप्रैल- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन  प्राधिकरण के चेयरमैन श्री मुकुल कुमार  ने तत्काल प्रभाव से जिला पंचकूला में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

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इन आदेशो के अनुसार जिला की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही अपने कार्यालय संचालित करेंगे।  सरकारी कार्यालयों के लिए, दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को शाम 06:00 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी रहेंगें।  *-सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन-* 
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों के संशोधन के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और राज्य में अन्य सभाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल उचित कोविड-19 व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी जिसमे सोशल डिस्टनसिंग मानदंड, फेस मास्क पहनना, सेनिटेशन, हाथ की सफाई और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान इत्यादि शामिल है।  इसी तरह,  इनडोर स्थानों में, 30 व्यक्तियों तक की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।  इसमें सभी सिनेमा / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / बार / होटल / क्लब / जिम शामिल होंगे।  इनडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय / संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जो कुर्सियों / बैठने या खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज  में कवर किए गए क्षेत्र के बीच एक गणना संबंध को ध्यान में रखते हुए होगी। ऐसे ही, खुले स्थानों में, 50 व्यक्तियों तक की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी।  आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए, भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजन के लिए संबंधित (एस. डी.एम) की पूर्व अनुमति लेनी होगी।  (एस. डी.एम) संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी करेंगे। वहीँ, जनता को ‘कोरोना कर्फ्यू’ के आरंभ के समय भीड़ / यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । 


आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें ।

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इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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रविवार को कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 219 व्यक्तियों को किया गया डिस्चार्ज : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 25 अप्रैल।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में रविवार को 219 कोरोना मरीजों को ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। आज जिला में 529 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को 1509 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। जिला में अबतक 12 हजार 35 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं जिनमें से 9 हजार 819 ठीक होने के उपरांत अपने घर जा चुके हैं। इस समय 2070 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं तथा जिला की मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में अबतक दो लाख 95 हजार 198 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। उन्होंने जिला वासियों से आह्वïान किया है कि वे घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार की शंका होने पर अपनी टेस्टिंग अवश्य करवाएं ताकि समय रहते उपचार हो सके।


कोरोना संक्रमण फैलाव की कड़ी को तोडऩे में नागरिक करें सहयोग : उपायुक्त प्रदीप कुमार


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोडऩे के लिए नागरिक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है, इसलिए नागरिक घर से बाहर निकलते समय सही ढंग से मास्क पहनें। सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी का पालन करें। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक बने, सजग व सावधान रहें। प्रशासन द्वारा बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से गुजारिश की कि वे वैश्विक महामारी के फैलाव को रोकने में एकजुट होकर जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें और मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक दूरी बना कर रखने के साथ-साथ दिन में कई बार पर अपने हाथों को सेनेटाइजर या साबुन से अवश्य धोएं। इसके अलावा आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर जाएं, इसी में आपकी व आपके परिवार की सुरक्षा है।

होम आइसोलेशन में मरीज अपना रखें ख्याल, समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क :


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन के अलावा गंभीर मरीजों को सामान्य अस्पताल में भी उपचार किया जा रहा है। किसी भी रूप से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन की ओर से नियुक्त स्वास्थ्य टीमें नियमित संक्रमित व्यक्ति से संपर्क साधते हुए उनके स्वास्थ्य सुधार में सहयोगी बन रही हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की अपडेट रिपोर्ट लेने व अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय नागरिक अस्पताल स्थित कोविड कंट्रोल रूम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 90530-13967 पर भी सूचित करें।

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संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक अपना वैक्सीनेशन करवाए : उपायुक्त
                 उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के बारे मेंं किसी के बहकावे में न आएं। पात्र लाभार्थी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में भी टीका लगवा सकते है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है तथा निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, जिसे लगवाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।

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कोविड अस्पतालों में निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की होगी नियुक्तियां : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 25 अप्रैल।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए अस्पतालों में अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। ये अधिकारी लगातार ऑक्सीजन सप्लाई, दवा व कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे तथा जिला प्रशासन को प्रतिदिन रिपोर्ट देंगे। ये निर्देश उपायुक्त ने रविवार को मुख्य सचिव हरियाणा की वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए।


                बैठक से पहले मुख्य सचिव हरियाणा विजयवर्धन ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर आयुक्तों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रबंधों की रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन गैस, दवा सप्लाई, अस्पतालों, होम आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन इत्यादि के संबंध में भी गहनता से समीक्षा की तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जिला की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। वीडियो कॉफ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने भी उपायुक्तों को कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश लगाने के मद्देनजर हिदायतें दी। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, डीएमसी संगीता तेतरवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश अग्रवाल, एसडीएम जयवीर यादव, सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार, डा. दीप सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए बताया कि जिला में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, अबतक 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के एक लाख 72 हजार से अधिक लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला के सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में करीब 518 बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखे गए हैं जिनमें से 21 वैंटीलेटर, 45 आईसीयू बैड, 260 ऑक्सीजन बैड की सुविधा उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं सतर्क है। कोरोना संक्रमण फैलाव के मद्देनजर हिदायतों की गंभीरता से पालना के लिए बनाई गई टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे कोरोना बचाव उपायों की गंभीरता से पालना करें। उन्होंने बताया कि संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिïगत कंटेनमेंट जोन में भी पुलिस व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों के अनावश्यक आवागमन पर अंकुश लगे।

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ग्रामीण क्षेत्र के नव निर्माण में पंचायती राज की अहम भूमिका – एडीसी

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना के तहत जिला के 4645 पात्रों को समर्पित किए उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज

पचंकूला, 24 अप्रैल- अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने कहा कि ग्रामीण भारत के नव निर्माण में पचांयती राज की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आज का दिन राष्ट्रीय पचांयती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्ेश्य ग्रामीण विकास को केंद्रित करते हुए हर पहलू पर सर्वांगीण विकास की ओर सरकार की योजनाओं को क्रियांवित करना है।

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एडीसी शनिवार को लघु सचिवालय सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस उपरांत बोल रहे थे।


आज स्वामित्व योजना के तहत जिला के 44 गांव के 4645 लाभार्थियों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देते हुये रजस्ट्री के दस्तावेज प्रदान किये गये। अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने बरवाला और रायपुररानी ब्लाक की दो ग्राम पचंायतों नामतः नयागांव और कजंामपुर के 5-5 लाभपात्रों को रजस्ट्री के दस्तावेज देकर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया।


इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्र के ग्रामीण परिवेश के लोगों तक अपना संदेश दिया। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर कार्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित गाइडलाइन अनुसार आयोजित हुआ।


अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिय अनेक योजनाए एवं कार्यक्रम लागू किये है। उन्होंने कहा और जिला प्रशासन पचंकूला इन योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर लागू कर अपनी उल्लेखनीय भागीदारी निभा रहा है। उन्होंनेे कहा की 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव स्तर पर पहुंचाकर आमजन को भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके।
इस अवसर पर जिलाधीश श्री मति सिमरनजीत कौर, बीडीपीओ बरवाला, श्री विशाल पराशर, बीडीपीओ रायपुररानी श्री विकास कुमार डीडीपीओ कार्यलय से सुरेन्द्र सागवान, नयागांव और कजंामपुर गांव के सरंपच और लाभार्थी उपस्थित थे।

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उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिया कि वे कोविड संक्रमण के संकट के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों पर त्वरित जानकारी और कार्रवाई के लिए नोडल एजेन्सियों का हिस्सा बनें।

पचंकूला अप्रैल, 24 : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ जिसमें न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति श्री करमजीत सिंह शामिल थे, ने ऋषि बनाम हरियाणा राज्य अन्य नामक केस में आवेदन का निस्तारण किया।

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पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेशों में यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में सचिव, कानूनी सेवा प्राधिकरण, कोविड संक्रमण की स्थिति से उत्पन्न शिकायतों के निपटान के लिए गठित समिति/नोडल एजेन्सियों के सदस्य होंगे, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर काउन्सिल/निगम के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन शामिल होंगे।


आदेश पारित करते समय पीठ ने निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठक दैनिक आधार पर इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से आयोजित की जायेगी। पीठ द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि समिति के सदस्यों में से किसी के द्वारा हेल्पलाईन नंबर पर काॅल आने पर प्रशासन द्वारा तुरन्त प्रतिक्रिया दी जाए।


अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब ने कहा कि राज्य को इस तरह की समिति के गठन पर और जनता की शिकायतों पर विचार करने के लिए हर जिले में एक विशेष नंबर निर्दिष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालाॅकि, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हैं कि एक निर्दिष्ट हेल्पलाईन नंबर 104 पहले ही जारी किया जा चुका है जो जनता की सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण करता है।


यू0टी0 चण्डीगढ़ के मौजूदा वकील ने कहा कि यू0टी0 चण्डीगढ़ में एक युद्ध कक्ष स्वरूप पहले से ही चालू है जो लोगों की शिकायतों पर विचार कर रहा है तथा एक फोन नंबर भी कार्यात्मक है।
पीठ के संज्ञान में यह भी लाया गया कि कुछ निजी अस्पताल अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और जनता को भगा रहे हैं। तदानुसार सभी 3 राज्यों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की शिकायत पर तुरन्त गौर किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसे निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ दण्डात्मक कदम उठाए जाएंगे।


तीनों राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि नामित हेल्पलाइन नंबर पर काॅल आने की स्थिति में शिकायतांे का त्वरित निवारण होगा। इसके अलावा, इस तरह के काॅल में भाग लेने के लिए अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और आस-पास के क्षेत्र में पी0सी0आर0/बीट्स को भी सक्रिय किया जाएगा। राज्यों ने यह भी आश्वासन दिया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति में जनता में विश्वास पैदा करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए नामित हेल्पलाईन नंबरों का व्यापक प्रचार इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया पर किया जाएगा।

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पीठ ने राज्यों को नगर निकायों/स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियेां को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया है कि आम जनता के लिए मास्क शिष्टाचार का पालन किया जाए। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के प्रमुख कर्मचारियों को उचित तरीके से मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। पीठ द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आते हैं और जो लापरवाही से मास्क पहनते हैं अर्थात अपना मुॅह और नाक खुला रखते है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

पीठ ने सभी तीन राज्यों को दिए गए आश्वासन के आधार पर तथा यदि आवश्यक हो, तो याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए एमिकस क्यूरी की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निपटारा किया। राज्यों को एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में एक छोटे हलफनामें के माध्यम से हर जिले में दिन के घटनाक्रम के बारे में स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।

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ग्रामीण क्षेत्र के नव निर्माण का संकल्प दिलाने में पंचायती राज दिवस की अहम भूमिका : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 24 अप्रैल।


                 उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि ग्रामीण भारत के नव निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायती राज दिवस की अहम भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को क्रियांवित किया गया है ताकि सरकार की योजनाओं व सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को सरलता से मिल सके।

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                  उपायुक्त शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस उपरांत बोल रहे थे।  इस अवसर पर एसडीएम जयवीर यादव, डीडीपीओ रवि कुमार, सहायक भल्ले सिंह, ग्राम सचिव सुभाष, पूर्व सरपंच मंदीप सिंह सहित अन्य लाभार्थी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्र के ग्रामीण परिवेश के लोगों तक अपना संदेश दिया। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर कार्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित गाइडलाइन अनुसार आयोजित किया गया।


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास पर पूरा फोकस रख रही हैं और व्यवस्थित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियांवित की है, इन योजनाओं का धरातल स्तर तक के लोगों को लाभ पहुचे इसके लिए जिला प्रशासन व पंचायत विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही योजनाएं व सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्र व प्रदेश सरकार सरकार कदम उठा रही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से जल संरक्षण, कोरोना वैक्सीनेशन, स्वच्छता सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी देते हुए जन मुहिम से ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा मजबूत बनाने का है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव स्तर पर पहुंचे और आमजन उन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सके।

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इस अवसर पर उपायुक्त ने गांव बुखाराखेड़ा के 5 ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रियां वितरित की जिनमें खेमराज पुत्र कालूराम, हरबंस पुत्र कालूराम, राय सिंह पुत्र बनवारी लाल, संदेश कुमार पुत्र अमीचंद तथा सुरेंद्र कुमार पुत्र भगवान चंद शामिल हैं। आज से इन सभी को लाल डोरा के अंदर इनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल गया है। अब तक जिला के 2848 ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया है।

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PANJAB UNIVERISTY CELEBRATES WORLD BOOK AND COPYRIGHT DAY BY LAUNCHING TWO BOOKS BY ITS ALUMNI

Chandigarh April 24, 2021

On the occasion of World Book and Copyright Day, Panjab University Alumni Association (PUAA) organised an online event to launch two books named, “12 sweet & sour years in China” and “Destiny of an Alien Life” written by PU alumni Sh. Alok Joshi and Dr. Jadab Sharma, respectively.

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Highlighting the importance and the genesis of World Book and Copyright day, Prof. Anupama Sharma, Dean Alumni Relations in her welcome address, 

expressed that during the last year when most countries have seen periods of confinement and people have had to limit their time spent outside, books have proved to be powerful tools to combat isolation, reinforce ties between people, and expand their horizons, while stimulating the minds and creativity.

Prof. VR Sinha,Dean of University Instructions paid tribute to all the authors who contributed to cultural development and welcomed both the authors of the day. He highlighted that we can remove loneliness from our life by reading books during such a tough time of pandemic. He thanked the esteemed authors for choosing the platform of PUAA to showcase their talent. He beckoned other authors, artists, creative persons to use this platform liberally for mutually synergistic gains as PUAA offers a wide canvas to give wings to their imaginations. He also congratulated PUAA for organising the event and advised to separately hold discussion on issues of infringement, piracy, policy, ethics, and data pertaining to the use of copyright. Prof. Sinha said that today when electronic gadgets affect our minds to the extent that we get bored in a matter of minutes, a good book, which can capture and sustain our interest for a few hours is invaluable. We read and then we grow our minds, our thinking not only becomes critical, we also become open to other viewpoints.

Mr. Alok Joshi, a PU alumnus of Department of English and author of the book, 12 sweet & sour years in China informed the audience about his book. He expressed that in this book he has shared the good and strange experience of his life in China which spans over 12 years, starting near Bejing Olympics and ending just before COVID19. The 9 Chapters book is a non-fiction work and quite relatable for the common people. He also talked about the mindset of Chinese people about Indians in his book. Mr. Joshi took queries from the audience and shared his motivation behind writing this book.

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Then, Dr. Jadab Sharma, Faculty, Centre for nanoscience and Nanotechnology, Panjab University who writes with his pen name, Weeping Rose, made the audience aware of his book, Destiny of an Alien Life. He shared his life experiences and informed that this book is a mixture of Science fiction and spirituality. How a group of people met at a strange place and how they survived in those conditions. He expressed that in the initial 3-4 chapters he has tried to build up the plot and in the later chapters, he has given his experiences. He urged the audience to  read the book and give their honest opinion. It was followed by some enthusiastic comments and questions from the audience.

Chief guest Prof. VR Sinha released both the books and thanked both the authors.  Prof. Anupama Sharma, presented the vote of thanks and concluded the meeting.

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कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए ऑक्सीजन व दवा की नहीं होने की जाएगी कोई कमी : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 24 अप्रैल।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने ऑक्सीजन गैस प्लांट व अस्पतालों का किया निरीक्षण, गैस उपलब्धता व कोरोना संक्रमितों के उपचार की ली जानकारी


                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने शनिवार को स्थानीय इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित ज्वाला गैस प्लांट का निरीक्षण किया और प्लांट के गैस स्टोर को भी चैक किया। उन्होंने प्लांट मालिकों से जीवन रक्षक ऑक्सीजन गैस के उत्पादन व सप्लाई की स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। तत्पश्चात उपायुक्त ने स्थानीय शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल व संजीवनी अस्पताल का भी निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमितों के उपचार प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम जयवीर यादव, सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार, उप सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण, सीनियर ड्रग्स कंट्रोलर एनके गोयल, ड्रग्स कंट्रोलर रमेश धनीवाल मौजूद थे।


                      उपायुक्त ने प्लांट मालिकों से कहा कि ऑक्सीजन गैस की सप्लाई निर्बाध रुप से की जाए ताकि मरीजों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी किसी भी कीमत पर न होने दें, इसके लिए कड़ी निगरानी रखें और कालाबाजारी या जमाखोरी की गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।


उन्होंने बताया कि जिला के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है तथा लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जिलावासियों से कहा है कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए जिला के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण सहयोग जरूरी है तभी हम संक्रमण फैलाव पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार के लिए पूरी तरह से सजग है, उपचार के लिए दवा व ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन गैस का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक कोरोना संक्रमितों से उपचार के दौरान सकारात्मक संवाद भी करें और उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वे संक्रमण से जल्द ठीक हो सकें।

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                      उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण से सतर्क रहते हुए कोविड-19 नियमों की सख्ती से पालना करें और बचाव के उपायों को अपनाएं तथा घबराएं नहीं। स्वयं की, परिवारजनों की तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के दृष्टिïगत बाहर जाते समय मास्क अवश्य पहनें और दिन में कई बार साबुन व सेनेटाइजर से हाथों को अच्छी प्रकार से धोएं तथा छींकते व खांसते समय नाक व मुंह ढकें। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें तथा हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करें। उन्होंने कहा कि अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने आमजन से कहा है कि वे अपनी आयुवर्ग अनुसार टीकाकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक प्रशासन की हिदायतों की गंभीरता से पालना करें और जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर न निकलें अन्यथा अपने घर पर ही रहें। इसके साथ-साथ दुकानदार भी हिदायतों व नियमों की पालना करते हुए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें।

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दुकानदार निर्धारित समय पर करें दुकान बंद, नियमों की दृढता से करें पालना : एसडीएम दिलबाग सिंह

-एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को नियमों की पालना करवाने बारे दिशा-निर्देश किए जारी

कोविड-19 को लेकर एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम (01698-220287) स्थापित

ऐलनाबाद, 24 अप्रैल।

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एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत दुकानों को बंद करने का समय निर्धारित किया गया है। सभी दुकानदार निर्धारित किए गए समय अनुसार ही दुकानों को बंद करते हुए इन हिदायतों की दृढता से पालना करें। उल्लंघना करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पाद, किरयाणा, फल व सब्जियों की दुकानें, मेडिकल हॉल/केमिस्ट/फार्मेसी, पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का समय सांय 6 बजे निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे। दूध व डेयरी प्रोडक्ट की दूकानें, किरयाणा तथा फल व सब्जियों की दुकानें रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी। दूध, फल व सब्जी विक्रेता (वैंडर) रात्रि 9 बजे तक घर-घर पहुंच कर दूध, फल व सब्जियां बेच सकते हैं। इसके अलावा सभी पेट्रोल पंप भी रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल हॉल, कैमिस्ट व फार्मेसी रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी।


आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने बारे अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी :अधिकारियों को निर्देश जारी :


दुकानों के बंद के निर्धारित समय तथा कोविड-19 बचाव उपायों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एसडीएम ने उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार ऐलनाबाद व रानियां, नगरपालिका सचिव ऐलनाबाद व रानियां, सचिव मार्केट कमेटी ऐलनाबाद व रानियां, खंड विकास पंचायत अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

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दुकानदार आदेशों की दृढता से करें पालना :


एसडीएम ने सभी दुकानदारों से आह्वान किया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के मद्देनजर दुकानों को बंद करने का जो समय निर्धारित किया गया है, उसकी ईमानदारी से पालना करें। संक्रमण के फैलाव को हम सभी को एकजुट होकर रोकना है। दुकानदार स्वयं मास्क लगाएं और ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए कहें। सोशल डिस्टेसिंग करवाकर ही सामान वितरित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें।


एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित :


कोविड-19 को लेकर एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 01698-220287 है। कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर पर नागरिक कोरोना से संबंधित कोई भी समस्या या शिकायत बारे संपर्क कर सकते हैं।  

T. T. Water Supply Shut Down on 18th June

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश चंद्रहास की अध्यक्षता में अंडर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित

सिरसा, 23 अप्रैल।

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               अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश चंद्रहास की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्थानीय जिला न्यायालय में अंडर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, जिला जेल अधीक्षक व जिला राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

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                मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा ने बताया कि बैठक में सेक्शन 436-ए, 436, 370 व 167 (2) सीआरपीसी, बेल व कोविड-19 के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेल में मास्क, सामाजिक दूरी व सेनेटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा समय-समय पर कोविड-19 की रिपोर्ट भेजते रहे। अगर किसी बंदी को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो उसे जिला न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय में केस लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, इसके लिए बंदियों को जागरूक किया जाए और उन्हें सहायता मुहैया करवाई जाए।