*MC Chandigarh forms 18 flood control teams and 7 control rooms for monsoon preparedness*

PU Results

Chandigarh September 3, 2021

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This is to inform that the result of examination May, 2021 of the following courses have been declared/made public today.

1.      Bachelor of Physical Education(4year course)-7th Semester,Dec-2020

2.      B.Com (Hons.)-6th Semester,June-2021

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The same can be seen at the respective Departments/Colleges or Panjab University website.

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जिला नगर योजनाकार द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को गिराने का चलाया गया अभियान

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पंचकूला, 3 सितंबर- जिला नगर योजनाकार पचंकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम अर्बन ऐरिया अधिनियम में बड़ी कार्यवाही करते हुए गांव मढांवाला में खसरा नंबर 407, 402, 403, 404 तथा 406 में लगभग 1 एकड़ में पनप रही अवैध काॅलोनी, गांव सीतो माजरा में खसरा नंबर 145 व 146 में लगभग 1.5 एकड़ में पनप रही अवैध काॅलोनी में 7 डीपीसी, गांव कर्णपुर में अवैध निर्माणाधीन बाउंड्री वाॅल तथा गांव गरीड़ा में अवैध शेड को गिराने का अभियान चलाया गया।


इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमती प्रियम भारद्वाज तथा कालका के तहसीलदार श्री विक्रम सिंगला बतौर डियूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिंय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ माजूद रहा। लोगों द्वारा तोड़-फोड़ के विरोध के बावजूद विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि उपरोक्त अवैध काॅलोनियां भू-मालिकों द्वारा प्राॅपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के विकसित की जा रही हैं। ऐसे भू-मालिकों, प्राॅपर्टी डीलरों तथा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।


उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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उन्होंने बताया कि अवैध काॅलोनियों का निर्माण कार्य अवैध है और अगर यहां कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम अधिनियम-1975 के तहत अर्बन एरिया में उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी प्रापर्टी डीलर निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना लाईसेंस लिए यदि किसी भी प्रकार की काॅलोनी विकसित करता है तो वह गैर कानूनी है  और अवैध काॅलोनी क्षेत्र में प्लाॅट के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त व अवैध निर्माण करने के विरूद्ध  हरियाणा शहरी अधिनियम 1975 की धारा 10(2) के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य है।

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खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह 10 सितंबर 2021 को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता -उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

-अधिकतम शिकायतों का मौके किया जायेगा निपटारा -उपायुक्त

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पंचकूला, 3 सितंबर- हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री संदीप सिंह 10 सितंबर, 2021 को प्रातः 10.30 बजे सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।


इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुन कर उनका समाधान करना है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को होने वाली इस बैठक में श्री संदीप सिंह के साथ-साथ समिति के गैर सरकारी सदस्य व जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

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उपायुक्त ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने के साथ साथ उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति का अपना ही एक अलग महत्व है क्योंकि यह आम लोगों को अपनी समस्याओं को रखने का एक मंच प्रदान करती है।

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Delegation of city villages met with Mayor & Commissioner

Chandigarh, September 3:- A delegation of city villages led by Dr. Naresh Panchal alongwith other members of village development committee  welcomed Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh here today in the presence of Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor and raised issues regarding the developmental issues of the villages. The delegation earlier welcomed the Commissioner in her office and wishes her for new responsibility to serve the people of Chandigarh.

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The delegation raised various developmental issues including new road networks, laying of storm water pipes and sewer lines, electrical and horticulture works and strengthening water supply system in these villages.

The Mayor said that there are 22 villages under the jurisdiction of the MC out of which 13 including Behlana, Raipur Khurd, Raipur Kalan, Makhan Majra, Daria, Mauli Jagran, Kishangarh, Kaimbwala, Khudda Ali Sher, Khudda Jassu, Khudda Lahora, Sarangpur and Dhanas were transferred in the year 2019 and the general house of MCC had already approved the proposal of Rs. 102 crore development works in these villages. The plan prepared by the MCC engineering wing and upgrading the sewage system and improving drinking water supply system in these villages will be the top priority of the MCC. The process will be completed within stipulated time frame and work will be started as soon as possible.

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Dr. Naresh Panchal was accompanied by Sh. Balwinder Sharma, Khudda Jassu, Sh. Gurpreet Singh Happy, Daria, Sh. Sonu, Kaimbwala, Sh. Dharminder and Sh. Vinod Rana, Behlana village.

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नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर पांच सितंबर को

सिरसा, 03 सितंबर।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी सिरसा की शाखा अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा डॉ.सोनी पैथ लैब सिरसा के सहयोग से पांच सितंबर (रविवार को) प्रात: 6.00 बजे से 8.00 बजे तक स्थानीय भादरा पार्क में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि इस शिविर में शुगर, लीवर व किडनी से संबंधित रोगियों की जांच नि:शुल्क की जाएगी तथा अन्य रोगों से संबंधित संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संबंधी टैस्ट 80 प्रतिशत रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिविर में कोविड-19 के नियमों का पालना की जाएगी। इस शिविर में डॉ.सोनी पैथ लैब सिरसा के डा. जगदीश राय, एमडी (पैथोलोजी) तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन डा. सौरभ गुप्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

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लाभपात्र एलईडी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम जमा करवा कर प्राप्त करें राशि : एडीसी सुशील कुमार

सिरसा, 03 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में सोलर होम लाइटिंग सिस्टम अनुदान पर वितरित किए गए थे। लाभार्थियों ने दो हजार रुपये की राशि जमा करवा कर सोलर होम सिस्टम प्राप्त किए थे। विभाग द्वारा अब इन लाभार्थियों की अंश राशि वापिस की जा रही है। जिन लाभार्थियों के पास एलईडी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम रखा है, वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह में जमा करवा कर अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं।

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सोलर इन्वर्टर चार्जर पर दिया जा रहा है अनुदान, नागरिक योजना का उठाएं लाभ : एडीसी सुशील कुमार

सिरसा, 03 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए हरियाणा सरकार सोलर इन्वर्टर चार्जर पर अनुदान प्रदान कर रही हैै। जिला के लिए 320 वाट क्षमता के 220 सिस्टम व 640 वॉट क्षमता के 1760 सिस्टम पर अनुदान उपलब्ध करवाये जाएंगे। विभाग से यह सिस्टम स्थापित करवाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी या अंत्योदय सरल केंद्र से सम्पर्क करें।


अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यदि किसी घर में एक बैटरी के इन्वर्टर चार्जर लगा हुआ है तो उनके लिए 320 वॉट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर पर विभाग द्वारा 6 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इस सोलर इन्वर्टर चार्जर की कुल कीमत लगभग 18 हजार से 24 हजार 979 रुपये है। यदि किसी व्यक्ति ने दो बैटरी वाला इन्वर्टर चार्जर लगा रखा है तो उनके लिए विभाग द्वारा 640 वॉट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर पर 10 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इस चार्जर की कुल कीमत लगभग 28 हजार से 39 हजार 792 रुपये है। यह सोलर चार्जर आपके घर के इनवर्टर पर लगी हुई बैटरी को चार्ज करके बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित रखता है तथा दिन के समय पूर्ण रूप से बैटरी को चार्ज रखेगा।

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उन्होंने बताया कि यह चार्जर सिस्टम उनके लिए बहुत लाभदायक है, जहां बिजली की सप्लाई लगातार नहीं होती है। चार्जर सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन करवाते समय आधार कार्ड, सोलर पैनल लगवाने के स्थल के फोटो आवश्यक होगी। ये सभी सिस्टम पैनल बद्ध कंपनियों से ही लगवाने पर अनुदान राशि मिलेगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जिला विकास भवन स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी के कमरा नंबर 54 पर भी संपर्क कर सकते है।

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किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों/मशीनों पर अनुदान के लिए 7 सितंबर तक करें आवेदन : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 03 सितंबर।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा फसल प्रबंधन कृषि यंत्रों मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। जिला के किसान इस अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि फसल अवशेष का प्रबंधन करके किसान न केवल फसल उत्पादन को बढा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण व जल संरक्षण में भी सहयोगी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष को जला देने से न केवल वातावरण को दूषित करता है बल्कि इससे चारे की कमी भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों व अधिक आयु के लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे इसकी भौतिक संरचना बिगड़ती है। इसलिए किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाते हुए फसल अवशेषों का प्रबंधन करें।


उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रो/ मशीनों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर क्रमश: 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि तथा 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न कृषि यंत्रों/मशीन जैसे स्ट्रा बेलर (हे-रेक के साथ) (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), सुपर एसएमएस (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति) हैप्पी सीडर (10 सामान्य 2 अनुसूचित जाति),  पैडी स्ट्रा चौपर/मल्चर (20 सामान्य, 6 अनुसूचित जाति), रोटरी स्लेशर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), रिविर्सिबल एम0बी0 प्लाऊ (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति), सुपर सीडर (50 सामान्य, 40 अनुसूचित जाति), जीरो टिल सीड ड्रिल (70 सामान्य, 60 अनुसूचित जाति), क्रोप रीपर/ट्रैक्टर चालित/रीपर कम बाइंडर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति) श्रेणी के लिए अलॉट किए गए। सभी श्रेणी में 70 प्रतिशत लक्ष्य छोटे एवं सामान किसानों के लिए आरक्षित है। इसके लिए जिले में कुल 867.5 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में कुल 100 सीएचसी सामान्य के लिए तथा 60 सीएचसी अनुसूचित जाति के लिए अलॉट किए गए है जिसके लिए 840 लाख का प्रावधान किया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत प्रोग्रेसिव किसान, एफ पी ओ, फार्मर रजिस्ट्रर सोसायटी व पंचायतों को अधिकतम प्रोजेक्ट की कीमत 15 लाख तक के कृषि यंत्र, खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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सहायक कृषि अभियन्ता गोपी राम सांगवान ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतू किसान द्वारा विभाग की किसी भी स्कीम के तहत इस कृषि यंत्र/मशीन पर पिछले दो वर्षोंं के दौरान अनुदान न लिया हो तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र/मशीन हेतु ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी अनिवार्य है। कुल लक्ष्य मे से 70 प्रतिशत सीमांत व छोटे किसानों के लिए आरक्षित है। जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये से कम है उन यंत्रो पर विभाग द्वारा दो हजार 500 रुपये एंव जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये या उससे अधिक है, उन कृषि यंत्रो पर पांच हजार रुपये बुकिंग राशि ऑनलाइन ही ली जाएगी। जो कि विभागीय दिशा-निर्देशों अनुसार रिफंडेबल होगी। बुकिंग राशि अदा करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आवेदन पत्र लक्ष्य से ज्यादा होने पर ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से चयन किया जायेगा। सीएचसी के लाभार्थी का चयन के लिए डीएलईसी जांच उपरांत द्वारा किया जाएगा। सीएचसी/व्यक्तिगत किसान के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर सात सितंबर 2021 किया जा सकता है।

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पंचकुला जिले को अनीमिया मुक्त करने के लिए लोगों को किया जाये जागरूक-अतिरिक्त उपायुक्त

– अतिरिक्त उपायुक्त ने पौष्टिक व कम लागत पर बनाये गये व्यंजनो की पुस्तिका का किया अनावरण
-यह पुस्तिका सभी आगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाएगी, ताकि आगनवाडी वर्कर्स अधिक से अधिक महिलाओं को इस का लाभ प्रदान करवा सकें

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पंचकूला, 2 सितंबर- अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा की अध्यक्षता में आज लधु सचिवालय के सभागार में पोषण माह के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विभिन्न लाईन डिपार्टमेंट के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत सभी लाईन डिपार्टमेंट को पोषण माह के अंतर्गत होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रत्येक विभाग को पोषण माह में उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा द्वारा उपस्थित सभी विभागों को निर्देश दिए गये की ज्यादा से ज्यादा लोगो को रैली के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्वास्थ्य निरिक्षण कैंप लगवा कर, जगह-जगह पौधे लगवाकर, पोस्टर और बैनर तथा अखबार के माध्यम से जागरूक किया जाये ताकि पंचकुला जिले को अनीमिया मुक्त करवाने में सभी अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा ने पौष्टिक व कम लागत पर बनाये गये व्यंजनो की पुस्तिका का अनावरण किया जो सभी आगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाएगी, ताकि आगनवाडी वर्कर्स अधिक से अधिक महिलाओं को इस का लाभ प्रदान करवा सकें।    

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इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ० सविता नेहरा द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त सहित अन्य विभागों के अधिकारियो को पौधे देकर पौधारोपण का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर पोषण अभियान की शपत भी दिलवाई गयी, जिसके तहत सभी महिलायों, पुरूषों और बच्चो को अनीमिया व कुपोषण मुक्त करके स्वस्थ और मजबूत करने का प्रण लिया गया।

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त्यौहारों के दौरान कोरोना से बचाव के लिए बरतनी होगी अधिक सावधानी-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

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पंचकूला, 2 सितंबर- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा त्यौहारों के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यक्ता है। कोविड दिशा-निर्देशों का पालन कर व वैक्सीनेशन करवा कर इस वैश्विक बीमारी से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के संपर्क मे आने से कोरोना का फैलाव बहुत तेजी से होता है इसलिए जिला वासी सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें।  


उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में अनेक पर्व आ रहे है। पर्वों का हमारे जीवन मे बडा सामाजिक व धार्मिक महत्व है। परंतु लोग त्यौहारों के दौरान भी कोरोना नियमों की दृढता से पालना करें। मानव जीवन अमूल्य है इसलिए लोग किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।  


उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि वे त्यौहारों के मौसम में भीड-भाड़ वाले इलाकों जैसे- बाज़ारों, आयोजनों इत्यादि में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि भीड़ वाले इलाकों में लोगों की अधिकता होने के कारण कोविड-19 के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यदि बहुत आवश्यक हो, तभी घर से बाहर जायें और बाहर निकलते समय कोविड दिशा-निर्देशों जैसे-मास्क व सैनीटाईज़र का प्रयोग, उचित सामाजिक दूरी इत्यादि का पालन करें।


उन्होंने कहा कि त्यौहारों के मद्देनजर विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रशासन द्वारा भी इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य कर्मियों की टीमों द्वारा निरंतर दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। टीमों द्वारा खाद्य पदार्थों की दुकानों-मिठाई की दुकानों, दूध की डेयरियों, किरयाणे की दुकानों व अन्य स्थानो जैसे-कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्टरियों आदि का निरीक्षण करके खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है तथा संदिग्ध सामान के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भी भेजे जा रहे हैं। उन्हांेने बताया कि दुकानदारों को मिठाईयों को ढक कर रखने, फलों, सब्जियों एव जूस आदि की रेहड़ीयों को मिटटी, धुल व मक्खियों से बचा कर रखने के निर्देश भी दिये गए हैं।


उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ आम जन का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने साथ-साथ अन्य लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहें तथा सरकार व प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों का पालन करें। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन ड्राईव में सहभागी बन कर कोरोना वैक्सीन लगवाएं तथा अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करें।

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उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की कि त्यौहारों के सीजन के दृष्टिगत तथा कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए नो मास्क-नो सर्विस के नियम की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं तथा अपनी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों से मास्क का प्रयोग करने के लिए कहे और यह भी सुनिश्चित करे की ग्राहक बिना मास्क के उनकी दुकान में प्रवेश न करे।


उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की तीसरी सम्भावित लहर को आने से रोकने के लिए आमजन को पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग मिलकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग करेंगे और कोविड-19 की दिशानिर्देशों की पालना करेंगे तो निश्चित ही तीसरी लहर को आने से रोका जा सकेगा।