Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए प्रशासन की ओर से शहर को लॉकडाउन कर दिया

चंडीगढ़: 23-03-2020

कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए प्रशासन की ओर से शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर शहर की सीमाओं पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। वाहनों पर आने जाने वाले लोगों को पुलिस रोक-रोक कर उन्हें घरों से बाहर आने का कारण पूछने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है।

लॉकडाउन को लेकर जरूरी दुकानों के अलावा पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप को खाेला गया है। इसके अलावा सारी दुकानें बंद है।

लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा

प्रशासन की ओर से शहर को लॉकडाउन करने की घोषणा तो कर दी गई है लेकिन आज शहर में काफी संख्या में निजी वाहन चालक सड़क पर आ रहे है। दो पहिया वाहन चालक भी सड़कों पर काफी संख्या में है। अभी तक प्रशासन के लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है।

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नन्हीं बच्ची गौरी ने ताली बजाकर वह लिखकर करोना वायरस के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया

चंडीगढ़:

नन्हीं बच्ची गौरी ने ताली बजाकर वह लिखकर करोना वायरस के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया

चंडीगढ़ की  सेक्टर 15 की बच्ची गौरी ने भी  करोना महामारी  के खिलाफ जागरूकता मुहिम के  दौरान रविवार को जनता कर्फ्यू मनाते हुए थाली बजाकर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संदेश देकर अपने माता-पिता के साथ अपने धर्म का निर्वाह किया इस कदम से हमारे बच्चों पर भी अनुशासन में रहने का संदेश गया है पूरे विश्व को भी एक संदेश है कि हम इस आपदा से लड़ने के लिए एकजुट हैं  व सभी डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस व हेल्थ केयर स्टाफ का धन्यवाद किया ।


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उपायुक्त ने कहा कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला में पुलिस एवं जिला प्रशासन की 19 टीमे गठित की गई

पंचकूला 22 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला में पुलिस एवं जिला प्रशासन की 19 टीमे गठित की गई है जिनमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं । इसके अलावा जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है । इस कंट्रोल रूम की नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती मनिता मलिक होंगे ।

उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम का नंबर 0 172 2590 00 है । यह कंट्रोल रूम 24 घंटे सातों दिन लगातार कार्य करेगा । कोई भी नागरिक किसी भी तरह की समस्या आने पर कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित कर सकता है । उन्होंने कहा कि जिला के स्टेट और इंटर स्टेट सभी नाके बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सामान्य अस्पताल सेक्टर 6 में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की गई है। उपायुक्त ने जिला के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सरकार के इस लॉकडाउन नोटिफिकेशन में पूरा सहयोग करें और राष्ट्रीय आपदा एवं इस महामारी से लोगों को निजात दिलाने का कार्य करें । उन्होंने जनता कर्फ्यू के दौरान दिए सहयोग के लिए लोगों का आभार जताया।

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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनता कर्फ्यू के सहयोग के लिए जताया आभार

चंडीगढ़, 22 मार्च।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनता कर्फ्यू के सहयोग के लिए जताया आभार


प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जनता कर्फ्यू के सहयोग के लिए देश प्रदेशवासियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से सभी ने जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए अपने घर में रहने की ठानी। उन्होंने कहा कि कोरोना के स्टेज-3 से अगर देश को बचाना है तो हम सबको मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आगामी एक सप्ताह तक हम सभी को मिलकर ऐसी ही हिदायतें बरतनी होगी। उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज चंडीगढ़ सेक्टर-2 स्थित अपने आवास पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला व अपने स्टाफ के साथ ताली बजाकर देश के प्रत्येक नागरिक की ओर से इस महामारी के दौरान जनता के स्वास्थ्य की देखभाल में लगे मेडिकल स्टाफ व सपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टाफ का सहयोग वास्तव में बहुमूल्य है।

उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते फैक्ट्री, ऑफिस इत्यादि बंद है, इसलिए सभी अति महत्वूर्ण कार्य के बिना घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि लोगों को आपसी मेलजोल से दूर रहना होगा और सभी हिदायतें बरतनी होगी, जैसे:- निरंतर हाथ धोना, बाहर जाते वक्त मास्क लगाकर जाना, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना, अस्पताल में भी कम से कम जाएं ताकि डॉक्टर स्वस्थ रह सके और हमें भी स्वस्थ रख सके।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कोरोना के स्टेज-1 को बहुत जल्द नियंत्रित किया, जो कि जनता के सहयोग के बिना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ही इस महामारी को देश से भगा सकते है इसलिए अगले एक सप्ताह भी ऐसी हिदायतें बरतें।

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पंचकूला में 31 मार्च तक लाॅक डाउन घोषित कर दिया गया

पंचकूला में 31 मार्च तक लाॅक डाउन घोषित कर दिया गया

पचंकूला 22 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि कोरोना के फैलाव से बचाव के लिए ऐपिडेमिक डिजिज अधिनियम 1897 के तहत पूरे जिला पंचकूला में 31 मार्च तक लाॅक डाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी।


उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हाण्डा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिला में लाॅक डाउन के समय आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिंबद्व लगा दिया गया है। इसके तहत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं जिसमें टैक्सी, आटो रिक्सा आदि की सेवाएं बंद रहेंगी। सभी वाणिज्यिक दूकानें, कार्यालय, फैक्ट्री, कार्यशालाएं, गोदाम आदि भी बंद रहेगें।


उपायुक्त ने बताया कि विदेश से आने वाले सभी लोगों उनके घरों में ही क्वारंटाईन किया गया है। इसके साथ ही लोगांे को अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए है। रेल सेवाएं भी इस अवधि तक निलम्बित कर दी गई है। केवल बिजली, पानी और सिवरेज सेवाएं, बैंक, एटीएम, मीडिया, टेलिकाॅम इंटरनेंट सेवाएं, डाक सेवाएं ही जारी रहेंगी। जिला में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, आटा जैसी सेवाएं लेकर जाने वाले वाहनों को चलने की अनुमति जारी हरेगी। पैट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, तेल एजेंसी, उनके गोदाम आदि खुले रहेंगें।


उपायुक्त ने कहा कि इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंद्व रहेगा। कच्चा सामान पंहुचाने वालों को सोसल डिसंटेंस में रहने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। आदेशानुसार सभी अंतरराज्य स्तरीय परिवहन सेवाएं भी बंद कर दी गई है।


उपायुक्त ने कहा कि जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिका को  कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है।  सिविल ऐविएशन एवं पुलिस विभाग को पूर्ण रूप से सर्तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि होटल, ढाबे आदि खाने की दूकानें आवश्यक अधिनियम के तहत खुले रहेंगें लेकिन उन पर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की आवश्यक सामान्य ओपीडी बंद कर दी गई है। उन्हांेंने कह कि केवल डयूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी ही उपस्थित रहेगें।


पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हाण्डा भा0पु0से0 ने कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए तथा जनसाधारण के स्वास्थ्य के हित को ध्यान मे रखते हुए जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं । जिसके मद्देनजर लोगो को एक जगह पर एकत्रित होने के लिए मना किया गया है ।  

पुलिस उपायुक्त  ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19 के सम्बंध मे होम कवॉरंटाइन के आदेशो की सख्ती से पालना की जाये । परन्तु कुछ लोग होम कवॉरंटाइन के आदेशो की पालना नही कर रहे है तथा आईसोलेशन वार्ड मे नही रूक रहे है जोकि एक गम्भीर मामला है क्योकि इस तरह के पलायन इस संक्रमण से आमजन को भी प्रभावित कर सकते है । उन्होने आदेश दिये कि जो लोग होम कवॉरंटाइन के आदेशो की पालना नही करेगे उनके खिलाफ धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम की अन्य सम्बंधित धाराओ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश पुलिस विभाग, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओ मे लगे कर्मचारियो, अधिकारियो पर यह नियम लागू नहीं होगे ।

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Shops in PU market to Close

Chandigarh March 22, 2020

Shops in PU market to Close


Keeping in tow with Chandigarh Administration imposing a lockdown in the territorial jurisdiction of the entire UT of Chandigarh in public interest w.e.f 00.00 hours 23.3.2020 to 31.3.2020 and imposing restrictions on running of shops etc. excluding essential services, Prof  Karamjeet Singh,Registrar issued a circular  desiring  the same to be implemented  in true letter and spirit by the staff and management of all the shops situated in Panjab University Campus markets in Sector 14 and 25.

Chief University Security and Dy Registrar (Estate) have been asked to ensure necessary compliance

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कोरोना वायरस : सरकारी भवनों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाएं थर्मल स्कैनर : डीसी बिढान

सिरसा, 22 मार्च।

कोरोना वायरस : सरकारी भवनों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाएं थर्मल स्कैनर : डीसी बिढान

कार्यालयों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश या साबुन की करें व्यवस्था          

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी भवनों, इमारतों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर स्थापित करवाएं तथा हैंड सैनिटाइजर लगाया जाए।

अस्वस्थ महसूस करने पर खुद को करें घर पर ही क्वारनटाइन


            उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों सार्वजनिक हित में परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सके विभागीय बैठकें वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से करवाई जाए। इसके साथ-साथ बैठक में कम से कम लोग एकत्रित हों, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों या कार्य स्थलों की उचित तथा बार-बार सफाई करवाना सुनिश्चित करें। विशेषकर छूने वाली सतह, ग्रीलिंग, दरवाजों के हैंडल की अच्छे से सफाई की जाए और शौचालयों में हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। उपायुक्त बिढान ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखें और अस्वस्थ महसूस करने पर सरकार की हिदायतों अनुसार खुद को घर पर ही क्वारनटाइन करें। उन्होंने सभी विभागा अध्यक्षों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर ही अधिकारी अथवा कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत करें। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत व राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों की भी पालना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों तथा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सफाई कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें और उन्हें कोरोना वायरस से बचाव व सावधानियों के बारे में बारिकी से अवगत करवाएं।


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने आमजन से आह्वान किया कि कम से कम अगले 15 दिनों कोरोना वायरस के बचाव व फैलाव के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस अवधि में अपने संस्थानों में कोई भी आयोजन न करें और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें। कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रचार कार्यों में सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है, इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


            उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में आमजन को स्वास्थ्य व अन्य सेवा मुहैया करवा रहे स्वास्थ्य कर्मी व अन्य संगठन तथा स्वयं सेवकों का सायंकाल 5:00 बजे सभी अपने घरों के मुख्य द्वार, घरों की छत्त या बालकनी में खड़े होकर 5 मीनट तक ताली, थाली या धंटी बजाकर जो व्यक्ति कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रयास /जागरूक कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने व आभार व्यक्त करने की अपील की।


कोरोना वायरस : अफवाहों बारे शंका दूर करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित


           स्थानीय लघुसचिवालय स्थित एसडीएम सिरसा कार्यालय में कोरोना वायरस को लेकर भ्रामंक प्रचार व अफवाहों के बारे में शंका दूर करने के लिए नागरिक हित में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आमजन कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 01666-247345 पर कोरोना वायरस के संबंध में भ्रामक प्रचार या अफवाह की सत्यतता जान सकता है।


            एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान के निर्देशानुसार एसडीएम कार्यालय सिरसा में कोरोना वायरस के संबंध में अफवाहों की सत्यतता जानने तथा गलत अफवाह फैलाने वालों की सूचना देने के उद्ेश्य से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना वायरस के बचाव व इसे फैलने से रोकने के लिए सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। इसलिए सभी नागरिक प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव व निवारण हेतू किए गए प्रबंधों व तैयारियों में अपना सहयोग करें। कोरोना वायरस से आम नागरिक घबराएं नहीं बल्कि सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पालना करें और स्वच्छता को लेकर सावधानियां बरतें। कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार या अफवाह न फैलाए। ऐसे भ्रामक प्रचार या अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे भ्रामक प्रचार या अफवाह सत्यतता जानने के लिए उक्त दूरभाष नम्बर पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक व भ्रामक प्रचार तथा अफवाह फैलाना कानूनी जुर्म है।

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50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी घर से करें कार्य : डीसी बिढ़ान

सिरसा, 21 मार्च।


             राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए अपने सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों व आमजन के हित में विशेष कदम उठाए गए हैं।

घर से काम कर रहे कर्मचारी मुख्यालय न छोड़ें : उपायुक्त            

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी विभाग के प्रमुख और कार्यालयों के प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों (चिकित्सा शर्तों पर काम कर रहे, गर्भवती महिलाओं, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्य कर रहे) को घर से काम करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि आकस्मिक स्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय ऐसे कर्मचारियों की सेवा की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, ऐसे सभी कर्मचारी जो घर पर काम कर रहे हैं, वे मुख्यालय पर बने रखेंगे ताकि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें बुलाया जा सके। इसके अलावा सभी अधिकारी कर्मचारी अपने लैंडलाइन / मोबाइल टेलीफोन पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के स्टेशन छोड़ कर नहीं जाएगा।

              नागरिकों की समस्याओं का समाधान फोन व ई-मेल पर करें विभाग : डीसी बिढ़ान


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करें और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कोरोना वायरस के बचाव संबंधी प्रबंधों व सावधारियों के चलते जहां तक संभव हो सभी विभाग आमजन की फोन व ई-मेल पर आने वाली समस्याओं का समाधान तत्परता से करें ताकि सरकारी दफतरों में आमजन की आवाजाही कम से कम हो।

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31 मार्च तक बंद रहेंगे जिला के सभी निजी प्ले स्कूल

सिरसा, 21 मार्च।


                      उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कोरोना वायरस रोग के जोखिम की आशंका के मद्देनजर जिला के सभी निजी प्ले स्कूल संचालकों को 31 मार्च तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के फलस्वरुप जिला में ये आदेश जारी किए गए हैं। इन स्कूलों का शिक्षण स्टॉफ व अन्य कर्मचारी भी अपने घरों को कार्य करेंगे। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को इन आदेशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश जारी किए हैं।

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कोरोना वायरस की आशंका के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू, हिदायतें जारी

सिरसा, 21 मार्च।

कोरोना वायरस की आशंका के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू, हिदायतें जारी


                      जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान ने कोरोना वायरस के फैलाव की आशंका के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लागू की है। आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बीस या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जारी हिदायतों के अनुसार कहीं भी बीस से कम लोग एक साथ इक_े होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के बीच में कम से कम एक हाथ की लंबाई से अधिक दूरी होना आवश्यक है। साथ ही अभिवादन करते समय हाथ मिलाते, गले लगने से बचने को भी कहा गया हैं।

आदेशों के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा को भी सार्वजनिक हित में रोका जा सकता है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, विशेष रूप से जिला प्रशासन द्वारा तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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