केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है।
/in Bihar, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mohali, Mumbai, National, Panchkula, Politics, Punjab, Rajasthan, Sirsa, Sports, States, Tricity, Uttar Pradesh, Uttarakhand/by News 7 Worldकेंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला टाउन प्लानर विभाग की ओर से जिला की शहरी क्षेत्र की अवैध कालोनियों में किसी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद्व लगाया गया है।
/in Chandigarh, Haryana, Mohali, Panchkula, Punjab, Sirsa, States, Tricity/by News 7 Worldपंचकूला 29 जून- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला टाउन प्लानर विभाग की ओर से जिला की शहरी क्षेत्र की अवैध कालोनियों में किसी प्रकार के अवैध निर्माण कार्य पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद्व लगाया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्र की पिंजौर-कालका, गांव रायपुर, चिकन, वासुदेवपुरा आदि इसके साथ लगते क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंद्व लगाया गया है। इसलिए जिला के सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण कार्य न करें जिसके कारण उनके धन की बर्बादी हो।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनता के कल्याणार्थ क्रियान्वित वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पैंशन व विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली वितिय सहायता योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है।
/in Chandigarh, Haryana, Mohali, Panchkula, Punjab, Sirsa, States, Tricity/by News 7 Worldपंचकूला 29 जून- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनता के कल्याणार्थ क्रियान्वित वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पैंशन व विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली वितिय सहायता योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है।
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति परिवार पहचान पत्र के साथ ही आवेदन कर सकते है। इसलिए ऐसे जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने नजदीकी सी एस सी केन्द्र या अटल सेवा केन्द्र में जाकर अपने परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें ताकि वे वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पैंशन व विधवा, निराश्रित महिलांओं को दी जाने वाली वितिय सहायता सहित इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकें।
उपायुक्त ने बताया कि विभाग की इन सभी पैंशन योजनाओं के लिए पहले हरियाणा राज्य का 15 वर्षो से स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। इससे भी अधिकांश लाभपात्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि रिहायश प्रमाण पत्र के सबूत के लिए आवेदनकर्ता मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, राशन कार्ड में से कोई एक स्वयं सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा जन्म व आयु प्रमाण, स्कूल प्रमाण पत्र में से भी कोई एक स्वंय सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा तो उसकी पैंशन संबधी सभी औपचारिकताएं पूरी करके पैंशन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताआंे की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जुलाई माह में विभिन्न स्थानांे का दौरा करेंगे।
/in Chandigarh, Haryana, Mohali, Panchkula, Punjab, Sirsa, States, Tricity/by News 7 Worldपंचकूला, 29 जून- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताआंे की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जुलाई माह में विभिन्न स्थानांे का दौरा करेंगे।
यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि मंच के सदस्य, 02 जुलाई को कुरुक्षेत्र, 03 जुलाई को पानीपत, 08 जुलाई को यमुनानगर, 10 जुलाई को करनाल, 13 जुलाई को रोहतक, 15 जुलाई को सोनीपत, 17 जुलाई को झज्जर, 22 जुलाई को कैथल, 24 जुलाई को अंबाला और 29 जुुलाई को पंचकूला सी.जी.आर.एफ. दफतर के अधीक्षण अभियंाताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।
इसके अलावा मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर एमडीसी सैक्टर 6 रेल विहार व सैक्टर 17 में कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
/in Chandigarh, Haryana, Mohali, Panchkula, Punjab, Sirsa, States, Tricity/by News 7 Worldपंचकूला 29 जून – उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर एमडीसी सैक्टर 6 रेल विहार व सैक्टर 17 में कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके साथ लगता बफर जोन में रहेगा।
उपायुक्त के आदेशानुसार इस कंटेनमेंट जोन के शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी ममता शर्मा ओवर आल इंचार्ज व एसडीई एम पी शर्मा उनकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार टागरा गांव में कलीराम के मकान में एक अन्य पोजिटीव मामला आने पर कंटेनमेंट करते हुए एसडीएम कालका राकेश संधु को ओवल आल इंचार्ज व तहसीलदार वीरेन्द्र गिल उनकी मदद के लिए लगाए गए है।
इनमें सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर रोगी को आईसोलेट करने के अलावा चिकित्सकों की टीमों का गठन कर घर घर स्क्रीनिंग एवं सांस व फ्लू आदि से ग्रस्त लोगों की जाचं एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही रोगियों के कंटेक्ट में पहले व अब तक रहे लोगों की पहचान एवं जांच का कार्य करेंगे।
जारी आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में नगर निगम आयुक्त इस कंटेनमेंट क्षेत्र को सेनीटाईज करवाने के ठोस कचरा प्रंबधन का निस्पादन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती एवम् नाके लगवाना सुनिश्चित करेंगें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने एक अन्य आदेश में पंचकूला के सैक्टर 20 व कैलाश हाईट कालका क्षेत्र को कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया है।
SAIF/CIL launched the germicidal radiation Chamber
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SAIF/CIL launched the germicidal radiation Chamber
Department of SAIF/CIL, Panjab University, Chandigarh has designed and developed an
Ultraviolet Sanitization chamber for disinfection of articles and papers. The setup
uses UV-C germicidal radiation and provide full safety features to avoid radiation
exposure to person using this chamber. These safety features are incorporated as the
frequency of UV-C is harmful to skin and eyes. This Chamber is coated with special
ultraviolet reflection coating and optimized in such a way that maximum power of
radiation is used due to multiple reflections. Professor G R Chaudhary, Director
SAIF/CIL and his team presented two such chambers to the office of Vice Chancellor.
Prof Chaudhary, Dr. Ramesh Sharma and Mr. Dinesh demonstrated the working of chamber to
Professor Raj Kumar, Vice Chancellor and Prof. RK. Singla, Dean of University
Instructions, Panjab University. Professor Raj Kumar appreciated the efforts of CIL/
SAIF for developing the product in this challenging hour. He was delighted to observe
the safety features and working of this setup. Professor Chaudhary and Dr. Sharma
revealed that CIL/SAIF department is in process of developing few more specialized
devices to fight COVID-19 and other pathogen and patent applications for these devices
are in process.
6वें पंचायत आम चुनाव के लिए खंड सिरसा के लिए सरपंच पद आरक्षित
/in Chandigarh, Haryana, Mohali, Politics, Punjab, Sirsa, States, Tricity/by News 7 World
एसडीएम जयवीर यादव की अध्यक्षता में 6वें पंचायत आम चुनाव 2021 के लिए खंड सिरसा की ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच पदों को लोट द्वारा आरक्षित किया गया। विभिन्न पंचायतों के सरपंच पद को आरक्षित गांव के विभिन्न सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि खंड सिरसा में सरपंच पद के लिए 15 पंचायतों को महिलाओं, 4 को अनुसूचित जाति महिलाओं, 8 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति तथा 31 ग्राम पंचायतों को सामान्य आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए माधोसिघाना, नरेल खेड़ा, ढाणी रामपुरा, अल्लीपुर टिटू खेड़ा, भावदीन, बरूवाली, ढाणी खुहवाली, रंगडी खेड़ा, हांडी खेड़ा, खैरेकां, पनिहारी, थेहड़ी बाबा सावन सिंह, कवरपुरा, मोरीवालाव व भरोखां शामिल हैं। इसी प्रकार अनुसूचित महिलाओं के लिए ढाणी चन्नू शहीद, केलनियां, शहीदावाली व डिंग रोड़ को आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए फूलकां, शाहसतनामपुर, मौजुखेड़ा, चामल, झोरडऩाली, ढाणी ख्योवाली, कोटली तथा कसुम्बी ग्राम पंचायत को सरपंच पद के लिए आरक्षित किया गया है।
उन्होंने बताया कि सामान्य पंचायतों में सुचान, सिकंदरपुर, चतरगढ पटटी, भंबूर, फरवाई खुर्द, बनसुधार, फतेहपुर वेदवाला, नटार, मोहम्मदपुर सल्लापुर, रसूलपुर, झौपड़ा, शाहपुर बेगु, सफंर सरिस्ता, मुसाबिवाला, दडबी, फरवाई कला, मीरपुर कालोनी, अहमदपुर, मंगाला, पतली डाबर, खाजा खेड़ा, अल्लापुर उर्फ नानकपुर, नेजडेला कलां, ढाणी भरोखां, बसवाली-1, ढाणी 400, धिंगतानियां, शमशाबाद पट्टी, कंगनपुर, मीरपुर व बाजेकां शामिल है।
हिदायतों के साथ एक जुलाई से प्रात: 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेेंगे शॉपिंग मॉल : उपायुक्त
/in Chandigarh, Haryana, Mohali, Panchkula, Punjab, Sirsa, States, Tricity/by News 7 World65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को नहीं होगी शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने की अनुमति
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि आगामी एक जुलाई से शॉपिंग मॉल को हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अब एक जुलाई से कोविड-19 से बचाव संबंधी उपायों व सावधानियों की अनुपालना करते हुए प्रात: 9 बजे से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कफर््यू जारी
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके और जनता को शॉपिंग मॉल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए सभी शॉपिंग मॉल को जारी निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल मालिक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मॉल में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।
कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की कड़ाई से करनी होगी अनुपालना, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत की जाएगी कार्रवाई
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा ये निर्देश विशेषकर फरीदाबाद व गुरूग्राम जिला संचालित शॉपिंग मॉल के सम्बन्ध में दिए है। सिरसा जिला में भी कई शॉपिंग मॉल चल रहे है, इसलिए जारी ये सभी नियम यहां पर भी लागू रहेंगे। उन्होंने जिला के सभी शॉपिंग मॉल के मालिकों को निर्देश दिए है कि वे शॉपिंग मॉल को अच्छी तरह से सैनिटाईज करवाना सुनिश्चित करें। इन व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति थर्मल स्केनिंग होनी चाहिए। प्रवेश व निकासी द्वार पर आंगतुकों के हाथों को सैनिटाईज करवाएं, मास्क का प्रयोग अति आवश्यक किया गया है। शॉपिंग मॉल में निर्धारित मात्रा से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते है। आंगतुकों के साथ- साथ कर्मियों को मास्क का प्रयोग करना होगा, उन्हें दस्ताने भी पहनने होंगे। शॉपिंग मॉल में हर व्यक्ति को कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल के दरवाजों ,खिड़की के हैंडल व चाबियों समेत वह हर चीज सैनिटाईज होनी चाहिए जो वहां लोगों के सम्पर्क में आने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल में आंगतुकों, कर्मियों व सामान सप्लायरों के लिए प्रवेश व निकासी द्वार अलग- अलग होना चाहिए।
हर आगुंतक के जाने के तुरंत बाद करना होगा टेबल को सेनेटाइज :
उन्होंने बताया कि एस्केलैटर के प्रयोग के दौरान भी व्यक्ति से व्यक्ति निर्धारित दूरी बनाए रखें। सभी शौचालय व स्नान घरों , बैंच, दरवाजे, बिजली के बटन की सफाई नियमित अन्तराल के बाद होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल के अन्दर स्थित सिनेमाघर, बच्चों के खलने के क्षेत्र, गैमिंग आरकैडस बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल के अन्दर व बाहर के दूकानें, स्टालें, कॉफी स्टाल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। इन स्थलों पर पचास प्रतिशत से अधिक लोगों की सीटे भरी हुई नहीं होनी चाहिए। यहां खाना बनाने वाले व परोसने वाले व्यक्तियों को मास्क, दस्ताने इत्यादि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। यहां काम करने वाले सभी कर्मियों को यह भी निर्देश दिए गए है कि वे समय- समय पर हाथों को स्वच्छ करें और यहां आने वाले लोगों के हाथों को भी सैनिटाईजर से स्वच्छ करवाएं। आगुंतक के जाने के बाद टेबल को सेनेटाइज किया जाए। आंगतुकों के मोबाईल फोनों में आरोग्य सेतू एप्प डाउनलोड करवाएं। उन्होंने नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं को निर्देश दिए है कि वे इन नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करवाने के लिए नियमित रूप से शॉपिंग मॉल का निरीक्षण दौरा करते रहें। अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रूपये का चालान करना सुनिश्चित करें। यहीं नहीं अगर शॉपिंग मॉल में कोई व्यक्ति जारी नियमों की उल्लघंना करता है तो उसका भी चालान किया जाएगा। सुबह 9 बजे से सांय 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खोले जा सकते है।
एसडीएम -गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम जयवीर यादव ने किया केलनियां नंदीशाला का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जाएजा
/in Chandigarh, Haryana, Mohali, Panchkula, Politics, Punjab, Sirsa, States, Tricity/by News 7 Worldपशु पालक पशुओं को सड़क पर न छोड़े खुला, बेसहारा गौ वंश को नंदीशाला में भिजवाने में करें सहयोग :
पशु पालक अपने पशुओं को सड़क पर खुला न छोडं़े। यदि कोई ऐसा करता है, तो संबंधित मालिक को जुर्माना किया जाएगा। जिलावासी गौ सरंक्षण की दिशा में सहयोग करते हुए बेसहारा पशुओं को नंदीशाला या किसी गौशाला में भिजवाने में प्रशासन का सहयोग करें। इसके साथ ही नंदीशाला में व्यवस्थाओं के विस्तार व सुविधाओं की उपलब्धता के लिए अधिक से अधिक दान करें, जिससे शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त कर स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। यह बात एसडीएम जयवीर यादव ने केनियां नंदीशाला का दौरा करने के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ नंदीशाला की व्यवस्थाओं व सुविधाओं की उपलब्धता व जरूरतों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक मजबूती इस नंदीशाला को मिलेगी, उतनी ही तेजी के साथ शहर को बेसहारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में काम होगा। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला दानवीरों की नगरी है।
सिरसा को धर्म की नगरी भी कहा गया है। हमारे धर्म व संस्कृति में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। इसलिए दानवीर लोग दिल खोलकर इस पुण्य कार्य में आगे आएं और नंदीशाला के लिए अपने साम्र्थय अनुसार सहयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को सड़कों पर खुला न छोड़ें। देखने में आता है कि लोग दुधारू पशुओं को दूध निकालकर सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। पशुओं को सड़कों पर छोडऩे पर पशु मालिक पर पहली बार छह हजार रुपये का जुर्माना किया जागा। दूसरी बार पशु पकड़े जाने पर 12 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा और अगर तीसरी बार पशु मालिक का दुधारु पशु पकड़ा जाता है तो पशु को गौशाला भेज दिया जाएगा और मालिक को वापिस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान के मार्गदर्शन में गौ वंश को गोद लेने की मुहिम चलाई गई है। जिला के कई लोग इस मुहिम से जुड़कर गौ वंश को गोद ले चुके हैं। स्वयं उपायुक्त व प्रशासनिक अधिकारीगण इस पुण्य कार्य से जुड़कर लोगों के लिए प्रेरक बने हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक चारा, खाने-पीने की चीजें व पॉलिथीन को खुलें में न फैकें। सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को गौशाला पहुंचानें में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि शहर को कैटल फ्री बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता शहर को कैटल फ्री करना है और इसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के कैटल फ्री होने से जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, वहीं गौ वंश सरंक्षण व शहर की स्वच्छता की दिशा में बेहतर कदम होगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से लगातार आवारा गौवंश को नंदीशाला में भिजवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार के कार्यों में आमजन के सहयोग की जरूरत होती है। इस दौरान गौ रक्षा सेवा समिति के उपाध्यक्ष आनंद बियानी, सचिव हीरालाल शर्मा, कोषाध्यक्ष संजीव जैन सहित अन्य गौसेवक मौजूद थे।
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