*MCC seized 520 Kgs of banned plastic items from a shop in Sector 20*

गांव चौटाला में हुए डबल मर्डर मामले का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

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सिरसा,  22 जुलाई………बीती 20 जुलाई की रात्रि को जिला के सदर डबवाली थाना के गांव चौटाला में हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी डबवाली कुलदीप सिंह बैनीवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सन्नी पुत्र छोटूराम निवासी चौटाला के रुप में हुई है । उन्होंने बताया कि इस घटना के दो आरोपियों अंकित पुत्र उदयपाल निवासी जंडवाला बिश्नोईयां व राहुल पुत्र रविंद्र कुमार निवासी वार्ड नं. 23, संगरिया (राजस्थान) को बीते दिवस राजस्थान की पीलीबंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिन्हें शीघ्र ही एक पुलिस टीम प्रोडेक्सन वांरट पर लेकर आएगी और जांच में शामिल किया जाएगा । इस वारदात को शीघ्र अति शीघ्र सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरुण सिंह ने डबवाली के डीएसपी कुलदीप सिंह बैनीवाल के नेतृत्व में थाना सदर डबवाली, सीआईए सिरसा, सीआईए डबवाली व सदर सिरसा थाना की पुलिस टीमों का गठन किया था । डीएसपी कुलदीप सिंह बैनीवाल ने बताया कि पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाए और घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया । उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सन्नी को अदालत में पेश कर चार दिन रिमाण्ड हासिल किया गया है । रिमाण्ड अवधि के दौरान वारदात में प्रयुक्त हथियार व वाहन बरामद किए जाएंगे और घटना के बाकी आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी । गौरतलब है की बीती 20 जुलाई की रात्रि को मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात आरोपियों ने मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी भारूखेड़ा व जय प्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र जीसुख निवासी चौटाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और मौके से फरार हो गए थे । उन्होंने बताया कि इस संबंध में जय प्रकाश उर्फ प्रकाश के चचेरे भाई विजय कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी चौटाला की शिकायत पर थाना सदर डबवाली में हत्या का अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी । उन्होंने बताया कि घटना के बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और शीघ्र ही घटना के बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।

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शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियार को 13 दिसंबर तक करवाएं जमा : एसडीएम डा. विनेश

डबवाली, 22 जुलाई।

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गृह मंत्रालय ने शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के तहत की हिदायतें जारी


                भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के कार्यांवयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी हिदायतों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। जिला में ऐसे शस्त्र लाईसैंस धारक जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, वे अपने हथियार 13 दिसंबर 2020 तक संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें।

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                एसडीएम डा. विनेश कुमार ने बताया कि अधिनियम के तहत दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। इसलिए जिला के शस्त्र लाइसेंस धारक लाइसैंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर 2020 से पहले पास के संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें। उन्होंने सभी अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक हिदायतों की पालना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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एक साथ तीन क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त, साथ लगता क्षेत्र भी हुआ बफर जोन मुक्त

सिरसा, 22 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कालांवाली के वार्ड नम्बर 4, रानियां का वार्ड नम्बर 4 व सिरसा का वार्ड नम्बर 12 में निर्धारित अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई भी मामला न आने पर प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। हालांकि अभी ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है।

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                उपायुक्त ने बताया कि गत 23 जून को कालांवाली के वार्ड नम्बर 4 की पीरखाना गली, रानियां का वार्ड नम्बर 4 की पीपल वाली गली तथा सिरसा का वार्ड नम्बर 12 रुप नगर में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।

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                उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से 28 दिन की अवधि में आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

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कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी

सिरसा, 22 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर औद्योगिक ईकाईयों के लिए हिदायतें जारी की गई है। सभी औद्योगिक ईकाईयां मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत किसी भी कामगार / कर्मचारी की कोरोना संक्रमण टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटीव आने पर संबंधित औद्योगिक ईकाई द्वारा उस कर्मचारी के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूचि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को देनी होगी। स्टैण्डर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की ट्रेसिंग की जाएगी, इस कार्य में संंबंधित औद्योगिक ईकाई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करेगी।

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                उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत औद्योगिक ईकाई में आने वाले सभी कामगारों की बुखार व फ्लू की जांच के लिए स्क्रिनिंग की जाएगी। इस कार्य में सभी औद्योगिक ईकाईयां सहयोग करेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाली औद्योगिक प्रतिष्ठïान के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

Plantation Drive at PU

Chandigarh July 21, 2020

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A Plantation Drive was undertaken  today by the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Panjab University. Total number of 30 saplings of ficus plants were planted in a row outside the Departmental Museum,informed  Dr. Paru Bal Sidhu, Chairperson . The Horticulture staff and JE Mr. Singla provided  all necessary help and support for this endeavour undertaken by the department.  

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उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 15854 व्यक्तियों के नमने लिए गए

पंचकूला 21 जुलाई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 15854 व्यक्तियों के नमने लिए गए है। इनमें 15337 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा 102 व्यक्तियों के नमूनों के परिणाम आने बाकी है। उन्होंने बताया कि आज जिला में 47 पोजिटिव मामले आए है इनमे 13 पंचकूला, 16 आई टी बी पी व 18 सी आर पी एफ के मामले पोजिटिव आए है। पिंजौर के 7, खेरावली के 2, महेशपुर 3 व सेक्टर 15 का एक मामला आया है।

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इन स्थानों को कंटेनमेंट किया गया है। अब तक 327 पोजिटिव आए इनमे 80 बाहर के राज्यो व जिलों के है तथा कुल एक्टिव मामले 189 है ।
उन्होंने बताया कि जिला में अब तक आए नमूनों में से 138 कोरोना पोजिटीव ठीक हो गए, बाकी व्यक्तियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा ईलाज किया जा रहा है।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला के 954 व्यक्तियों को घरों में क्वारंटीन किया गया हैं। इसके अलावा विदेश से आने वाले 13 व्यक्तियों में से 7 पार्क रॉयल, 3 सिराज होटल सैक्टर 10 व 3 व्यक्तियों को सूद भवन में कावर्टाइन किया गया है।

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टिपरा कालका में एक-एक कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया

प्ंचकूला, 21 जुलाई – जिला पंचकूला में करोना माहमारी के चलते बरवाला में 3, जसपूर मोली में 2 व सैक्टर-8,7,9,10,16,20, नयागांव बरवाला, टिपरा कालका में एक-एक कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया और इसके साथ लगता क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है।

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उपायुक्त के आदेशानुसार पंचकूला के सैक्टर-7,8,9,10,16,20 कंटेनमेंट जोन के शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी ममता शर्मा ओवर आल इंचार्ज व एसडीई एम पी शर्मा उनकी सहायता करेंगे। कंटेनमेंट जोन बरवाला के नयागांव, टोडा, मोली इनके ओवर आल इंचार्ल एसडीओ (सी) आनद रावल, नायब तहसीलदार इनकी सहायता करेगें। एसडीएम कालका कंटेनमंेट जोन टिपरा के ओवर आल इंचार्ज और तहसीलदार विरेन्द्र गिल इनकी सहायता करेगे। इसके अलावा सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर रोगी को आईसोलेट करने के अलावा चिकित्सकों की टीमों का गठन कर घर घर स्क्रीनिंग एवं सांस व फ्लू आदि से ग्रस्त लोगों की जाचं एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही रोगियों के कंटेक्ट में पहले व अब तक रहे लोगों की पहचान एवं जांच का कार्य करेंगे।

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जारी आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में नगर निगम आयुक्त इस कंटेनमेंट क्षेत्र को सेनीटाईज करवाने के ठोस कचरा प्रंबधन का निस्पादन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती एवम् नाके लगवाना सुनिश्चित करेंगें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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माजरी गाँव में कानूनी जागरूकता शिविर सम्पन्न – सीजेएम

पंचकूला 21, जुलाई- जिला एवं सत्र न्यायधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला सुभाष मेहला के दिशा-निर्देशानुसार कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू माजरी गाँव, पंचकूला में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन करने के साथ साथ गरीब, जरूरतमंद लोगों को हाथ से बनाये गए मास्क बांटे।

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इस संबध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि माजरी गाँव में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति मास्क का प्रयोग न करते पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।

*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रतिभागी खिलाडियों के 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि की खेल उपलब्ध्यिों के आधार पर नगद पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

पंचकूला, 21 जुलाई- हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता प्रतिभागी खिलाडियों के 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि की खेल उपलब्ध्यिों के आधार पर नगद पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
पात्र खिलाड़ी प्रतिभागी 15 अगस्त, 2020 तक संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में नगद पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी की खेल उपलब्धि 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की होनी चाहिए और आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। आवेदन के साथ खिलाड़ी प्रतिभागी को खेल उपलब्धियों की सत्यापित प्रतियां भी सलंग्न करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि खिलाडी प्रतिभागी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा इसका प्रमाण भी आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
प्रवक्ता ने बताया कि पात्र खिलाड़ी प्रतिभागी द्वारा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के संबंध में दिए गए प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए। इसी प्रकार, आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता, बैंक का आईएफएससी कोड, यूनिक कोड, आधार कार्ड की प्रति, प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट से जारी किया हुआ शपथ-पत्र भी संलग्न होना चाहिए।

*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंचकूला के अनुसूचित जाति के किसानों एवं किसानों के समूहों को कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर देने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन मांगे गए है।

पंचकूला,21 जुलाई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंचकूला के अनुसूचित जाति के किसानों एवं किसानों के समूहों को कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर देने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन मांगे गए है।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला के किसानों को बैटरी संचालित स्प्रे पम्प 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 2500 रुपए या जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के 7 किसानों को स्प्रे पम्प देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्प्रे पम्प दिए जाएगें। इच्छुक किसान आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, बैंक पास की प्रति के साथ निश्चित तिथि तक आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता राजीव गोयल के कार्यालय के दूरभाष 0172-5270801 से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

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