A webinar on “Re assessing the issues of health , nutrition and environment after the outbreak of covid -19 ” was organized by department of Sociology . Dr Rani Mehta Chairperson welcomed the eminent speakers,Dr N K Sharma, a world renowned naturopath and Chairman founder of worlds largest Reiki Foundation in New Delhi and Dr Biswaroop Roy Chowdhry, an international Medical nutritionist who is program director at Lincoln University College , Malaysia .
Dr Sharma emphasized on the need to develop a strong immune system and do away with fear complex and stress if we want to protect ourselves from covid 19 . He highlighted the benefits of having fresh fruits and vegetables instead of milk and animal products.
Dr.Biswaroop Roy Chowdhry also focused on the significance of simple healthy diet in fighting corona. He said that healing without pills is the need of the hour and vaccines may not prevent corona virus but healthy home grown and home made food will do so .
The webinar was well attended by more than 70 participants from different departments and fields.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-06-05 10:07:382020-06-05 10:36:14A Strong Immune System will Protect from Covid19
केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश सरकार को अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना है।
जुलाई महीने में स्कूल खोलने का विचार किया जा रहा है
तीन फेज में स्कूल खोलने की प्रक्रिया रहेगी
10वीं, 11वीं, 12वीं 3 क्लास पहले खुली
छठी से नौवीं क्लास उसके बाद खुलेगी
तीसरे फेज में पहली से पांचवी तक की क्लास खोली जाएगी।
स्कूल खोलने से पहले डेमो स्कूल खोले जाएंगे।
दो बातों का विचार किया जा रहा है। आधे बच्चे एक दिन बुलाए जाएंगे। आधे बच्चे अगले दिन बुलाए जाएंगे। दूसरा विचार यह है कि आधे बच्चों को सुबह के टाइम बुलाया जाए। आधे बच्चों को शाम के टाइम बुलाया जाए इन दोनों डेमो पर काम किया जाएगा
कमेटियां बना दी गई है, सुझाव लिए जा रहे है
विशेषज्ञों की राय है कि कोरोनावायरस लंबे समय तक चलेगा। कोरोना के डर से बैठा नहीं जा सकता। कोरोना के साथ जीना है। सुरक्षा के उपायों के साथ स्कूल खोले जाएंगे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-06-04 17:18:332020-06-04 18:05:22शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत
प्रदेश में अनलॉक के पहले दिन 14 जिलों में 181 मरीज आए हैं। अब हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2272 पहुंच गया है। वहीं ठीक होने वालों की बात करें तो महज 3 मरीज पलवल से डिस्चार्ज किए गए हैं। अब कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 1051 पहुंच गई है।
सोमवार को गुड़गांव में 66, सिरसा में 26, रोहतक में 14, सोनीपत में 13, हिसार में 13, पलवल में 11, फरीदाबाद में 11, चरखी दादरी 8, पानीपत में 7, भिवानी में 5, नूंह में 2, फतेहाबाद में 2, जींद में 2 और पंचकूला में 1 मरीज मिला। हरियाणा में इस समय 1201एक्टिव मरीज हैं। अब प्रदेश में महज 9 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है।
प्रदेश में अब तक 1 लाख 19 हजार 956 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। इसमें से 1 लाख 13 हजार 39 की रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि 2272 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4645 लोगों के सैंपल का इंतजार है। प्रदेश में रिकवरी रेट गिरकर 47.73 प्रतिशत पर पहुंच गई है। अभी तक कोरोना से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है।
हरियाणा में मरीजों का आंकड़ा 2272 पहुंचा
अमेरिका से लौटे 21 कोरोना पॉजिटिव के साथ गुड़गांव में 840, फरीदाबाद में 378, सोनीपत में 212, झज्जर में 97, नूंह में 72, अंबाला में 54, पलवल में 70, पानीपत में 69, पंचकूला में 27, जींद में 29, करनाल में 52, रोहतक में 45, महेंद्रगढ़ में 41, रेवाड़ी में 23, सिरसा में 41, फतेहाबाद में 17, यमुनानगर में 9, हिसार में 53, कुरुक्षेत्र में 31, भिवानी में 38, कैथल में 18, चरखी-दादरी में 21 संक्रमित मरीज हैं। इसके अलावा, मेदांता अस्पताल गुड़गांव में 14 इटली के नागरिकों को भी भर्ती करवाया गया था, जिन्हें हरियाणा ने अपनी सूची में जोड़ा है। हरियाणा में अब कुल 1051 मरीज ठीक हो गए हैं। इनमें गुरुग्राम में 284, फरीदाबाद में 168, सोनीपत में 148, नूंह में 65, झज्जर में 92, अंबाला में 40, पलवल 44, पानीपत में 37, पंचकूला में 25, जींद में 24, करनाल में 20, यमुनानगर में 8, सिरसा में 9, रोहतक में 11, महेंद्रगढ़ में 19, भिवानी में 6, हिसार में 5, कैथल में 5, फतेहाबाद में 7, कुरुक्षेत्र में 13, चरखी दादरी में 1, रेवाड़ी में 4 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 14 मरीज इटली के भी ठीक हुए हैं। अमेरिका से लौटे 2 मरीज ठीक हुए हैं।
हरियाणा सरकार ने 30 जून, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है।
यह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। बैठक में उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित थे।
बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोडक़र प्रतिबंध लगा सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य में प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्किट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया है कि खेल गतिविधियां प्रात: 5 बजे से शुरू की जा सकती है जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे। इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगें। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए।
इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले आदेशों तक राज्य सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। बैठक में बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा।
अंतर्राज्जीय व अंतरजिला बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा, टैक्सी व कैब वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चलती रहेगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी 8 जून, 2020 से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां तथा अन्य सत्कार सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के पश्चात लिया जाएगा।
इस मौके पर मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आंनद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वीएस कुण्डू, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री ए के सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-05-31 18:08:592020-05-31 18:09:04हरियाणा सरकार ने 30 जून, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं।
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https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-05-18 15:52:142020-05-19 07:19:46डॉ पुरी का प्रेरक व्यख्यान आप को अपनी खुशी का स्तर बढ़ाने ,जोश पैदा करने और एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने में अभूतपूर्व सहायता करेगा।
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी किया है ताकि लॉकडाउन को दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन के लिए मई से आगे बढ़ाया जा सके:
4 मई, 2020 तक दो अलग-अलग लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए लॉकडाउन का विस्तार।
एक व्यापक समीक्षा के बाद, और लॉकडाउन उपायों के मद्देनजर देश में COVID-19 स्थिति में महत्वपूर्ण लाभ के लिए, गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार (भारत सरकार) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया, 2005, आज, 4 मई, 2020 से आगे दो सप्ताह की लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए। देश के जिलों की रिड प्रोफाइलिंग के आधार पर, इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए MHA ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए (हॉटस्पॉट) ), ग्रीन और ऑरेंज जोन। दिशा निर्देशों ने ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में काफी आराम दिया है।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार द्वारा जारी 30 अप्रैल, 2020 के पत्र में रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के रूप में जिलों की पहचान के मानदंड का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रीन जोन अब तक शून्य पुष्टि मामलों वाले जिले होंगे; या, पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा। वे जिले, जिन्हें न तो लाल और न ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है, को ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। लाल, हरे और नारंगी क्षेत्रों में जिलों के वर्गीकरण को MoHFW द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ साप्ताहिक आधार पर या पहले आवश्यकतानुसार साझा किया जाएगा। जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में रेड और ऑरेंज ज़ोन के रूप में अतिरिक्त जिले शामिल हो सकते हैं, वे MoHFW द्वारा शामिल किए गए जिले के वर्गीकरण को रेड या ऑरेंज ज़ोन की सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं।
3. देश के कई जिले अपनी सीमाओं के भीतर एक या एक से अधिक नगर निगम (MC) हैं। यह देखा गया है कि MCs के भीतर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण, और लोगों के अधिक अंतर-मिश्रण के कारण, MC (s) की सीमा के भीतर COVID-19 की घटना जिले के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है। नए दिशानिर्देशों में, इसलिए, यह प्रदान किया गया है कि ऐसे जिलों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात, एमसी (एस) की सीमा के तहत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र; और, एमसी (एस) की सीमा के बाहर गिरने वाले क्षेत्र के लिए एक और। यदि एमसी (एस) की सीमा के बाहर के क्षेत्र में पिछले 21 दिनों से कोई मामला नहीं है, तो इसे जिले के समग्र वर्गीकरण से लाल या नारंगी के रूप में एक चरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए, इस क्षेत्र को ऑरेंज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि जिला समग्र रूप से लाल है; या ग्रीन के रूप में, यदि जिला समग्र रूप से नारंगी है। यह वर्गीकरण जिले के उस क्षेत्र में अधिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को सक्षम करेगा, जो COVID-19 की घटनाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि सावधानी बरती जाए ताकि ये क्षेत्र COVID-19 मामलों से मुक्त रहें । यह वितरण केवल नगर निगम (नों) वाले जिलों के संबंध में किया गया है।
4. देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में, COVID-19 के दृष्टिकोण से, और रेड और ऑरेंज जोन के भीतर गिरने से, कंटेनर जोन के रूप में नामित हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां संक्रमण फैलने का महत्वपूर्ण जोखिम है। संबंधित क्षेत्रों को संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा परिभाषित किया जाएगा, कुल सक्रिय मामलों की संख्या, उनके भौगोलिक प्रसार को ध्यान में रखते हुए, और प्रवर्तन के दृष्टिकोण से अच्छी तरह से सीमांकन करने की आवश्यकता है। स्थानीय प्राधिकरण कंटेनर जोन के निवासियों के बीच आरोग्य सेतु ऐप का 100% कवरेज सुनिश्चित करेगा। कन्टेनमेंट ज़ोन में संपर्क प्रोटोकॉल, घर से घर की निगरानी, अपने जोखिम मूल्यांकन और नैदानिक प्रबंधन के आधार पर व्यक्तियों के संस्थागत संगरोध के साथ निगरानी प्रोटोकॉल तेज होंगे। सख्त परिधि नियंत्रण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, ताकि चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन ज़ोन के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही न हो। कंटेनर जोन के भीतर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है।
5. नए दिशानिर्देशों के तहत, ज़ोन के बावजूद पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर-राज्यीय आवागमन शामिल हैं; स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन; होटल और रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं; बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर आदि; सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएँ; और, धार्मिक स्थलों / सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल। हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों को आवाजाही के लिए चुनिंदा उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जाती है, और एमएचए द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए।
6. नए दिशानिर्देश लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं। इसलिए, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश [कर्फ्यू] के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर घर पर रहेंगे। आउट-रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी; हालाँकि, इन्हें कंटेनर ज़ोन के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. रेड ज़ोन में, कंटेनर ज़ोन के बाहर, पूरे देश में निषिद्ध लोगों के अलावा कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। ये हैं: साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा; टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स की दौड़; इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट पिसिंग ऑफ बसें; और, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून।
8. रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई है। चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति है, और दोपहिया वाहनों के मामले में कोई भी पिलर सवार नहीं है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक संपदा और पहुंच नियंत्रण के साथ औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति दी गई है। अनुमत अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ हैं; उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है; आईटी हार्डवेयर का निर्माण; चौंका देने वाला बदलाव और सामाजिक भेद के साथ जूट उद्योग; और, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयाँ। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ इन-सीटू निर्माण तक सीमित हैं (जहाँ श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है। हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक के किसी भी भेद के बिना, शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है। रेड ज़ोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जाती है। निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं, घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ। सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से ऊपर कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% तक भाग लेंगे। हालांकि, रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (FCI) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी; सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
9. रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति है। मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है; इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामानों की प्रकृति के भेद के बिना, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों की अनुमति है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है। अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है। सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है, जिसमें उनके प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) को चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन सहित कार्यात्मक बने रहना है। वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं आदि के लिए घरों का संचालन; और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट में उपयोगिताओं खुले रहेंगे, और कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
10. रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे कि नाइयों आदि को छोड़कर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ; उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है; चौंका देने वाली पारियों और सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग; और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।
11. ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में अनुमत गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आंदोलन को केवल अनुमत गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। फोर व्हीलर वाहनों में अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा ड्राइवर और पिलर की सवारी दोपहिया वाहनों पर होगी।
12. ग्रीन जोन में, पूरे क्षेत्र में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है, चाहे जो भी क्षेत्र हो। हालाँकि बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% क्षमता तक चल सकती हैं।
13. सभी माल यातायात की अनुमति दी जानी है। कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इस तरह के आंदोलन के लिए किसी भी प्रकार के अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
14. अन्य सभी गतिविधियों को उन गतिविधियों की अनुमति होगी, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, या जिन्हें इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। हालाँकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, और COVID-19 के प्रसार को रोककर रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, अनुमत गतिविधियों में से केवल चुनिंदा गतिविधियों को ही अनुमति दे सकते हैं, जैसे कि आवश्यक प्रतिबंधों के साथ।
15. 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपायों पर दिशा-निर्देशों के तहत काम करने के लिए अनुमति दी गई गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग / ताजा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एमएचए द्वारा जारी मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) ऐसे जारी रहेगा जैसे पारगमन व्यवस्था के लिए भारत में विदेशी नागरिक; संगरोध व्यक्तियों की रिहाई; राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर फंसे श्रम की आवाजाही; भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ, सड़क और रेल द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के आंदोलन।
16. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है और वे किसी भी तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशानिर्देशों को पतला नहीं करेंगे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-05-01 18:08:582020-05-01 18:09:05लॉकडाउन को दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन के लिए मई से आगे बढ़ाया जा सके:
कोरोना वायरस : मानसिक परेशानी दूर करने के लिए मनोचिकित्सक फोन और वीडियो पर बता रहे हैं उपाय
डा. रविंद्र पुरी
मनोचिकित्सक डा. रविंद्र पुरी ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन किया हुआ है और आमजन को घरों में रहने की हिदायत दी गई है, प्रशासन द्वारा लोगों की दैनिक सुविधाओं व खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। मनोचिकित्सक ने बताया कि दिनभर घर में रहने व वायरस संबंधी खबरों से विचलित होना स्वाभाविक है जिससे कई बार व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। उन्होंने कहा कि नागरिक कोरोना वायरस के संबंध में भयभीत न हो और संयम रखते हुए लॉकडाउन की पालना में सहयोग करें। अफवाहों व भ्रामक प्रचार से बचते हुए घर में परिजनों व बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। विशेषकर बच्चों को बार-बार हाथ धोने के लिए कहते हुए कोरोना वायरस का हवाला न दें और प्यार से बच्चों को हाथ साफ करने के लिए करें। डा. पुरी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम सब साथ हैं, लॉकडाउन के दौरान मानसिक परेशानी होने पर वे मनोचिकित्सक डॉ. रविंद्र पुरी (9416091610) व मनोवैज्ञानिक से फोन के माध्यम से नि:शुल्क परामर्श ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके मोबाइल नम्बर पर अपनी परेशानी के बारे में बात कर सकतेे हैं।
अखबार व सब्जी से तो नहीं फैलता कोरोना, की आ रही हैं ज्यादा कॉल
मनोवैज्ञानिक डॉ. रविंद्र पुरी ने बताया कि उनके पास कोरोना वायरस के बारे में रोजाना 10 से 12 कॉल आ रही हैं। इनमें ज्यादातर कॉल ये होती है कि कोरोना वायरस सब्जी या अखबार के माध्यम से तो नहीं फैलता है। कई कॉल लोगों के कोरोना वायरस को लेकर मानसिक रूप से परेशानी को लेकर होती हैं। उन्होंने बताया कि जहां तक सब्जी या अखबार के माध्यम से कोरोना वायरस के फैलने की बात है, तो उसमें लोगों को यही सुझाव दिया जाता है कि बाहर से आने वाली कोई भी वस्तु या सामान उसमें सब्जी व अखबार भी शामिल है। इसमें सबसे पहले तो बाहर से आई वस्तु या सामान को थोड़ी देर तक रखें और उसके इस्तेमाल से पहले व बाद में हाथों को सैनेटाइजर या साबुन से अच्छी तरह सैनेटाइज जरूर करें। वैसे अभी तक अखबार या सब्जी के माध्यम से कोरोना के फैलने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए लोग घबराएं नहीं और सावधानी बरतें। उन्होंने मानसिक परेशानी को दूर करने बारे सुझाव देते हुए बताया कि लोग अपना नजरिया बदलकर तनाव को दूर कर सकते हैं। लॉकडाउन के वक्त को छुट्टी की तरह इस्तेमाल करें। परिवार के साथ सकारात्मक संवाद करते हुए समय बिताएं और बच्चों के साथ खेलें। इसके अलावा धारावाहिक फिल्में देखें तथा भविष्य की प्लानिंग करें।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-04-10 06:32:022020-04-10 06:32:05कोरोना वायरस : मानसिक परेशानी दूर करने के लिए मनोचिकित्सक फोन और वीडियो पर बता रहे हैं उपाय
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-04-08 12:18:092020-05-03 18:01:50हनुमान जी के सभी भक्तों को हनुमान जयंती के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएँ।
ये मत सोचिए कि आप घर पर फंसे हुए हैं। ये सोचिए कि घर पर आप सुरक्षित हैं। सोच बदलिए। खुशी से घर पर रहिए।
हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज़ और पैरामेडिक्स अपनी जान की चिन्ता छोड़ कर, आपकी जान बचाने निकले हैं। इनको अपने परिवार की बजाय, आपके घर की फिक्र है। मंदिर-मस्जिद बन्द हैं, लेकिन अस्पताल खुले हैं। आप भी अपनी दुआओं का दरवाज़ा खोलिए। पूजा के हक़दार इन फरिश्तों की इज़्ज़त कीजिए।
भगवान श्री राम आपको व आपके परिवार को स्वस्थ रखें व सुख और शांति प्रदान करें।
आज चैत्र नवरात्रि के नवम दिवस पर माँ सिध्दिदात्री देवी के पूजन का विधान है माँ सिध्दिदात्री की पूजा करने से भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है ।
माँ के आशीर्वाद के बाद श्रद्दालु के लिए कोई कार्य असम्भव नही राह जाता है औऱ उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन ही भगवान श्रीराम ने माता कोसल्या की कोख से जन्म लिया था और तब से ही इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई ।आज माँ को हलुवा पूडी खीर नारियल मिष्ठान का भोग लगाएं ।
आज नवरात्रि के अंतिम दिवस पर पारसमणि सिध्देश्वर महादेव मन्दिर सैक्टर 10 पंचकूला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवी जी का पूजन दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं हवन का कार्यक्रम बिधिवत रूप से सम्पन्न किया गया ।
पूरे देश मे लाकडाउन है और लोग सोसल डिस्टेसिंग का पालन कर रहे है ऐसे में इस बार कन्या पूजन का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा।माँ जगत जननी जगदम्बा सभी की रक्षा करे सब का कल्याण करे सभी को रोग भय शोक से मुक्ति मिले माता रानी से यही प्रार्थना करते है ।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2020-04-02 06:22:062020-04-02 06:25:54आज चैत्र नवरात्रि के नवम दिवस पर माँ सिध्दिदात्री देवी के पूजन का विधान है